Circular No.87 - Guidelines for Work from Home (WFH) permission in Special Economic Zones Rules, 2006, for rule 43A
भारत सरकार / Government of India वािण᭔य एवं उ᳒ोग मंᮢालय / Ministry of Commerce & Industry, िवकास आयुᲦ का कायाᭅलय/ Office of the Development Commissioner, सी᭡ज़ – िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ / SEEPZ-Special Economic Zone, अंधेरी (पूवᭅ), मुंबई/ / Andheri (E), Mumbai –400 096 टेͧल. / Tel. : 022-28294756 ई -मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in
फा.सं.सीÜज़-सेज़/Ĥशासन/जीआइ/588/2020-21/वॉãयू-II/21002 Ǒदनांक: 12.12.2022
पǐरपğ संÉया 87/2022
ͪवषय: Ǔनयम 43 ए के संबंध मɅ ͪवशेष आͬथ[क ¢ेğ Ǔनयम, 2006 मɅ घर से काम (वक[
ĥॉम होम) करने कȧ अनुमǓत के ͧलए ǑदशाǓनदȶश
वाͨणÏय एवं उɮयोग मंğालय ने ऊपर उƨृत ͪवषय पर Ǒदनांक 08.12.2022 के पğ संÉया K-43013(12)/1/2021-SEZ के माÚयम से अͬधसूचना जारȣ कȧ है।
सभी यूǓनट धारकɉ से अनुरोध है ͩक वे वाͨणÏय एवं उɮयोग मंğालय ɮवारा जारȣ ǑदशाǓनदȶशɉ का पालन करɅ और उनमɅ उिãलͨखत Ǔनदȶशɉ का पालन करɅ।
इसके अलावा, उप-Ǔनयम (1) के तहत दȣ गई अनुमǓत 31 Ǒदसंबर, 2023 तक लागू रहेगी (संदभ[ के ͧलए वाͨणÏय एवं उɮयोग मंğालय ɮवारा जारȣ अͬधसूचना कȧ ĤǓत संलÊन है)। तदनुसार, इस काया[लय ɮवारा समय-समय पर जारȣ ͩकए गए "घर से काम करने" के संबंध मɅ सभी पǐरपğ इस पǐरपğ ɮवारा हटाए जाते हɇ।
इसे ͪवकास आयुÈत, सीÜज़-सेज़ के अनुमोदन से जारȣ ͩकया गया।
हèता/- (सी.पी.एस.चौहान) संयुÈत ͪवकास आयुÈत सीÜज़-सेज़ संलÊनक: यथोपǐर ĤǓत:
- सभी यूǓनट/डेवलपस[/सह-डेवलपस[
- ͪवकास आयुÈत/संयुÈत ͪवकास आयुÈत/ͪवǓनǑद[çट अͬधकारȣ/सहायक ͪवकास
आयुÈत/नोǑटस बोड[/वेबसाइट - अवर सͬचव (सेज़ अनुभाग), वाͨणÏय ͪवभाग, उɮयोग भवन, नई Ǒदãलȣ
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