IN FORCE SEZ / EOU / FTWZ undated

नोएडा और ग्रेटर नोएडा एसईजेड में यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त 08/10/2018 पर आयोजित

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08.10.2018 को एन.एस.ई.ज़ेड, नोएडा में आयोि त नॉएडा, मेटर नॉएडा और खु ार्  के एस.ई.ज़ेड की अनुमोदन सिमित की बैठक का कायर्वृत्त    1    नोएडा िवशेष आिथर्क क्षेऽ 08.10.2018 की सुबह 11.30 ब े एन.एस.ई.ज़ेड, नोएडा के सम्मेलन भवन में डॉ एल.बी िसंघल, िवकास आयुक्त, नोएडा एस.ई.ज़ेड की अध्यक्षता के अधीन आयोि त नोएडा, मेटर नोएडा और खु ार् (उत्तर ूदेश) में अविःथत िन ी एस.ई.ज़ेड की अनुमोदन सिमित की बैठक का कायर्वृत्त
बैठक एक दौरान अनुमोदन सिमित के िनम्निलिखत सदःय उपिःथत थे:- i( ) ौी एस.एस. शुक्ला, संयुक्त िवकास आयुक्त, एन.एस.ई.ज़ेड ii ( ) ौी रा ेश शमार्, सहायक आयुक्त (कःटम), नोएडा iii ( ) ौी एस.के ौीवाःतव, सहायक आयुक्त, सी. ी.एस.टी, नोएडा- iv ( ) िमस कोिकल पांडे, सहायक आयुक्त, सी. ी.एस.टी, नोएडा- v ( ) ौी सिचन  ैन, सहायक आयुक्त, डी.आई.सी,  ी.बी नगर vi ( ) ौी आर.एल मीना, सहायक डी. ी.एफ.टी, नई िदल्ली vii ( ) ौी िवनीत अगरवाल, ए.ई. खु ार् िवकास ूािधकरण,
viii ( ) एस.ई.ज़ेड के संबंिधत िवकासकतार्ओं के ूितिनिधगण, िवशेष अितिथ

 इसके अलावा, बैठक के दौरान, ) ौी आर.के ौीवाःतव, डी.डी.सी, ) महम्मद सलीक परवेज़, िविशष्ट अिधकारी, ) ौी मोहन वीर रूहेला, ए.डी.सी, ) ौी ूकाश चन्ि उपाध्याय, ओ.एस.डी से डी.सी भी अनुमोदन सिमित की सहायता के िलए उपिःथत थे।  आरम्भ में, चेयरमैन ने सहभािगयों का ःवागत िकया। संिक्षप्त पिरचय के बाद, कायर्सूची में शािमल ूत्येक मुद्दे पर एक-एक करके चचार् की गई। अनुमोदन सिमित के सदःयों के मध्य िवःतृत चचार् और साथ ही िवकासकतार्ओं/ यूिनट्स के आवेदकों/ ूितिनिधयों के साथ वातार्लाप करने के बाद, िनम्निलिखत िनणर्य िलए गए थे:-

  1. 07.09.2018 को आयोि त अनुमोदन सिमित की िपछली बैठक की कायर्वृत्त का अनुसमथर्न अनुमोदन सिमित को सूिचत िकया गया िक 07.09.2018 को आयोि त अनुमोदन सिमित की बैठक के िनणर्यों के ूित अनुमोदन सिमित या वािणज्य के िकसी भी सदःय के तरफ से कोई सन्दभर् ूाप्त नहीं हुआ था, इसिलए 07.09.2018 को आयोि त बैठक की कायर्वृत्त का अनुसमथर्न िकया गया था।

  2    02. मेससर् डॉव केिमकल इंटरनेशनल ूाइवेट िलिमटेड की तरफ माम इॄािहमपुर,  ुनैदपुर उफ़र् मौ पुर, खु ार्, ि ला-बुलंदशहर (उ.ू) में िःथत मेससर् अिशर्या नाथर्न एफ.टी.डब्लू.ज़ेड िलिमटेड की ृी शेड वेयरहाउिसंग ज़ोन में एक यूिनट ःथािपत करने का ूःताव
अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक मेससर् डॉव केिमकल इंटरनेशनल ूाइवेट िलिमटेड ने संलग्नक- में अनुलिग्नत वःतुओं की सूची के अनुसार, ूितबंिधत एवं िनषेध वःतुओं को छोड़कर अन्य वःतुओं के िलए वेयरहाउिसंग, लेबिलंग के साथ या िबना व्यापार, कोई ूसंःकरण िकए िबना पैिकंग या री-पैिकंग, नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन िकट्स की एसेम्बली माम इॄािहमपुर,  ुनैदपुर उफ़र् मौ पुर, खु ार्, ि ला-बुलंदशहर (उ.ू) में िःथत मेससर् अिशर्या नाथर्न एफ.टी.डब्लू.ज़ेड िलिमटेड की ृी शेड और वेयरहाउिसंग ज़ोन में 500 वगर् मीटर के इलाके में एक यूिनट ःथािपत ःथािपत करने का ूःताव  मा िकया था। यह सूिचत िकया गया था िक आवेदक ने 41 आयात-िनयार्त कोड की सूची और उनकी वःतुओं का िववरण अनुलग्न िकया था। 2.1: अनुमोदन सिमित को यह सूिचत िकया गया था िक यूिनट ने पांच वषोर्ं की अविध के दौरान रु. 307120 लाख का िनयार्त और रु. 30712 लाख की संचयी एन.एफ.ई ूक्षेिपत की थी। यह भी सूिचत िकया गया था िक आवेदक ने आयाितत वःतुओं/सामिमयों के िलए रु. 276408 लाख और पिरयो ना की अन्य लागतों को आंतिरक व्यवसाय संभूितयों और बैंकों के ऋण के माध्यम से पूरा िकया  ाएगा। आगे ये भी सूिचत िकया गया था िक एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 18(2) के अधीन आवँयकता के अनुसार, एस.ई.ज़ेड िवकासकतार् ने आवेदक को ूःतािवत ःथान के आवंटन के िलए अनंितम ूःताव िदया है। 2.2: इसके अलावा, यह भी सूिचत िकया गया था िक आवेदक ने 41 आयात-िनयार्त कोड की सूची और उनकी वःतुओं का िववरण अनुलग्न िकया था और सूची पर नज़र डालने पर  ो अवलोकन ूाप्त हुआ है वह िनम्नानुसार है:- i( ) आवेदक द्वारा  मा की गई वःतुओं की सूची में ूःतािवत आयात-िनयार्त कोड 2710, 3204, 3208, 3302, 3402, 3403, 3809 और 3926 के वःतुओं की पूरी िववरण उिल्लिखत नहीं की गई है। ii ( ) ूःतािवत आयात-िनयार्त कोड 2710 में शीषर् Ôमोटर िःपिरटÕ के तहत  ो वःतुएं िदखाई गई हैं, उन्हें केवल उसमे उिल्लिखत नीित की शतोर्ं के अधीन ही Ôराज्य की व्यापार उद्यमोंÕ द्वारा ही अिधूाप्त िकया  ा सकता है  बिक Ôअपिशष्ट आयलÕ के शीषर् के तहत िदखाई गई वःतुएं, उसमे उिल्लिखत नीित की शतोर्ं के अधीन ूितबंिधत हैं।

  3    iii ( ) ूःतािवत आयात-िनयार्त कोड 2902 में िदखाई गई वःतुएं, उप-शीषर् '29021100' के तहत उिल्लिखत वःतुओं को छोड़कर ÔृीÕ हैं। इस वःतु का आयात िकया  ा सकता है, नीित के इस शतर् के अधीन िक हेक्सेन, फ़ूड मेड का आयात आईएस 3470 के अनुरूप होना चािहए। iv ( ) ूःतािवत आयात-िनयार्त कोड 2914, 2915, 2916, 2922 में िदखाई गई वःतुएं, उप- शीषर् '29141200, 29143100Õ, Ô29163400Õ, और '29224300' के तहत उिल्लिखत वःतुओं को छोड़कर ÔृीÕ हैं। इन वःतुओं का आयात िकया  ा सकता है, नीित के इस शतर् के अधीन िक भारत के नारकोिटक्स किमशनर, ग्वािलयर से अनापित्त ूमाणपऽ ूाप्त करने की आवँयकता है। v ( ) ूःतािवत आयात-िनयार्त कोड 2905, 2915, 2921, 2931, 2933 में िदखाई गई वःतुएं, उप- शीषर् '29055100Õ, '29055900', Ô29152400Õ, '29214600', Ô29311010, 29311020', Ô29333300, 29334100,29335200, 29335300, 29335500, 29335940, 29337200, 29339100, 29339200' के तहत उिल्लिखत वःतुओं को छोड़कर ÔृीÕ हैं। ये वःतुएं ÔूितबंिधतÕ हैं। vi ( ) ूःतािवत आयात-िनयार्त कोड 3824 में िदखाई गई वःतुएं, उप-शीषर् '38247100-7700' के तहत उिल्लिखत वःतुओं को छोड़कर ÔृीÕ हैं। उनमे उिल्लिखत नीित की शतोर्ं के अधीन ये वःतुएं ÔूितबंिधतÕ हैं। 2.3: यह भी सूिचत िकया गया था िक आवेदन में पहली नज़र में ही िनम्निलिखत दःतावे ों की आवँयकता/ कमी भी देखी गई थी:- i( ) आवेदक द्वारा  मा की गई वःतु सूची में, ूःतािवत आयात-िनयार्त कोड 2710, 3204, 3208, 3302, 3402, 3403, 3809 & 3926 के वःतुओं की पूरी िववरण उिल्लिखत नहीं की गई है। इसके अलावा, वःतु कोड 2710 की पुनः  ाँच करने की  रूरत है क्योंिक केवल Ôराज्य की व्यापार उद्योगोंÕ को ही इनकी अिधकतर वःतुओं का आयात करने की अनुमित दी  ा सकती है। इसके अलावा, ऐसी कई अन्य वःतुएं भी हैं  ो ूितबंिधत हैं। इसिलए आवेदक को वःतुओं की संशोिधत सूची दुबारा  मा करने की आवँयकता है। ii ( ) समःत तात्कािलक िनदेशकों के संबंध में िनयुिक्त के िलए फॉमर्-32/ डी.आई.आर 11/12  मा करने की आवँयकता है। iii ( ) ूथम िनदेशकों,  ैसे िक ौी पीटर होवेली डेवीस, एम.एल पीटर मैकी, ौी िवपुल एस शाह और ौी भरत डी. वासनी  ी की कायर्-समािप्त के िलए फॉमर्-32/ डी.आई.आर 11/12 की ूितयां  मा करने की आवँयकता है।

  4    iv ( ) आवेदक कंपनी में वतर्मान शेयरधारण की िवःतृत  ानकारी  मा करने की आवँयकता है  ो सी.ए द्वारा िविधवत ूमािणत िकया गया हो। v ( ) रु. 276408 लाख की ूःतािवत िवदेशी मुिा व्यय का ॄेकअप  मा करने की आवँयकता है। 2.4: आवेदक के तरफ से ौी गोपाल िदगाःकर, डी. ी.एम अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और उन्होंने ूःताव के बारे में समझाया। इसके अलावा, एफ.टी.डब्लू.ज़ेड डेवेलपर, मेससर् अिशर्या नाथर्न एफ.टी.डब्लू.ज़ेड िलिमटेड की तरफ से ौी ूमोद राघवन, ए.वी.पी और ौी आशीष िमौा, विरष्ठ  ी.एम भी अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए। आवेदक के ूितिनिधयों ने अनुमोदन सिमित को सूिचत िकया िक पड़ोसी देशों  ैसे िक बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल इत्यािद में इसके व्यवसाय के  रूरतों को पूरा करने के िलए उन्होंने अपनी मौ ूदा वेयरहाउस को दुबई की अिशर्या एफ.टी.डब्लू.ज़ेड में ःथानांतिरत करने की यो ना बनाई है। आवेदक के ूितिनिध ने ःपष्ट िकया िक ूःतािवत यूिनट के भिवंय की िवःतारण यो ना को ध्यान में रखते हुए िनयार्त के ूक्षेपण िदए गए हैं। 2.5: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने िदनांिकत 10.03.2010 की अनुदेश संख्या 49 के साथ पिठत एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 18(5) के अनुसार सख्ती से ूािधकृत गितिविधयाँ करने के ूःताव को ःवीकार िकया, परन्तु ि सके िलए िनम्निलिखत दःतावे  मा करने की आवँयकता होगी:- संलग्न सूची के अनुसार ÔूितबंिधतÕ और ÔिनषेधÕ वःतुओं को छोड़कर अन्य वःतुओं के िलए वेयरहाउिसंग, लेबिलंग के साथ या िबना व्यापार, कोई ूसंःकरण िकए िबना पैिकंग या री-पैिकंग, नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन िकट्स की एसेम्बली 2.6: इसके अलावा, अनुमोदन सिमित द्वारा िनम्निलिखत वःतुओं की अनुमित नहीं दी गई:- i( ) आयात-िनयार्त कोड 2710 के अधीन ूःतािवत वःतुओं ii ( ) आई.टी.सी (एच.एस) कोड 29141200, 29143100, 29163400 और 29224300, क्योंिक इन वःतुओं को नारकोिटक्स किमशनर से अनापित्त ूमाणपऽ ूाप्त करने पर ही आयात िकया  ा सकता है। iii ( ) आई.टी.सी (एच.एस) कोड 29055.100, 29055900, 29214600, 29152400, 29311010, 29311020, 29333300, 29334100, 29335200, 29335300, 29335500, 29335940, 29337200, 29339100, 29339200, 38247100, 38247200, 38247300,

  5    38247400, 38247500, 38247600 और 38247700,  ो ÔूितबंिधतÕ वःतुओं के तहत आता है। 2.7: अनुमोदन सिमित ने सिमित द्वारा की गई अवलोकनों और ूदान की गई ःवीकृितयों को ध्यान में रखते हुए आवँयक संशोधन करने के बाद ूःतािवत वःतुओं की सूची को एल.ओ.ए के साथ संलग्न करने का िनदेर्श भी िदया। 2.8: अनुमोदन सिमित ने आगे यह भी िनणर्य िकया िक ये अनुमोदन िनम्निलिखत िनयमों और शतोर्ं के अधीन है:- i( ) यूिनट की ूािधकृत संचालनों का कायर्-क्षेऽ सख्त रूप से िदनांिकत 10.03.2010 की अनुदेश संख्या 49 के साथ पिठत एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 18(5) के अनुसार ही होगा। ii ( ) िकसी वःतु का आयात-िनयार्त करने की अनुमित नहीं दी  ाएगी,  ो आई.टी.सी (एच.एस) के वगीर्करण या िकसी अन्य कानून में दी गई आयात नीित के अधीन ूितबंिधत/ िनषेध वःतुओं के तहत आते हैं और/या डी. ी.एफ.टी की अिधसूचना/ सावर् िनक सूचना/ समय-समय पर  ारी की गई अनुदेशों के अनुसार एस.सी.ओ.एम.ई.टी सूची के तहत शािमल है। iii ( ) यूिनट संबंिधत िवभागों से अनापित्त ूमाणपऽ ूाप्त करेगा, डी. ी.एफ.टी की आयात नीित के अनुसार  ब भी आवँयकता हो। iv ( ) यूिनट, ःवतंऽ रूप से आयात की  ाने वाली वःतुओं के मामले में आई.टी.सी (एच.एस) वगीर्करण में अगर िकसी वःतु के साथ कोई आयात के नीित का शतर् संलग्न है, तो उसका पालन करेगा। v ( ) अगर एफ.टी.डब्लू.ज़ेड यूिनट, िवदेशी आपूितर्कतार्ओं और खरीदारों, और डी.टी.ए आपूितर्कतार्ओं और खरीदारों की तरफ से एस.ई.ज़ेड की वेयरहाउस में सामान रखता है और इस ूकार वेयरहाउिसंग की सेवा ूदान करता है, तो एस.ई.ज़ेड की वेयरहाउस में रखे गए सामानों की कीमत को एन.एफ.ई की गणना करते समय शािमल नहीं िकया  ाएगा। vi ( ) एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 18(5) उपबंध के िनयमों के अनुसार सभी लेन-देन केवल पिरवतर्नीय िवदेशी मुिा में ही िकया  ाएगा। vii ( ) यूिनट, एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 18(2)() के अनुसार एफ.टी.डब्लू.ज़ेड डेवेलपर द्वारा िनंपािदत पं ीकृत ली डीड की ूित, लेटर ऑफ अूूवल  ारी होने से छह महीने के भीतर  मा करेगा।

  6    03. िवकासकतार् मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड के तरफ से प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135 नोएडा में आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करने के िलए सामिमयों की सूची के अनुमोदन का ूःताव अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड, प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135 नोएडा (उ.ू) के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के िवकासकतार् ने अपने एस.ई.ज़ेड में िनम्निलिखत ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करने के िलए सामिमयों की सूची के अनुमोदन का ूःताव िदया था:- बमांक ूािधकृत पिरचालना का नाम अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार ूािधकृत पिरचालनाओं के िडफ़ॉल्ट सूची का बमांक अनुमािनत लागत (रु. लाख में) 1 यू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्ण 22 653.21 2 िवद्युत, गैस और पेशोिलयम ूाकृितक गैस िवतरण नेटवकर् ि समे उिचत क्षमता का आवँयक सब- ःटेशन, पाइपलाइन नेटवकर् इत्यािद शािमल है 04 502.08 3 ूसंःकरण क्षेऽ का वातानुकूलन 21 469.05 4 िःूंकलर, फायर और ःमोक िडटेक्टर सिहत अिग्न सुरक्षा ूणाली

07 353.95 5  ल उपचार संयंऽ,  ल आपूितर् लाइन (ॐोत तक की समिपर्त लाइन), गंदे पानी की नािलयां, ःटॉमर् वाटर की नािलयां और उिचत क्षमता का  ल चैनल 02 294.65 6 ठोस एवं तरल अपिशष्ट एकऽण, उपचार एवं िनपटान संयंऽ, ि समे पाइपलाइन और गंदे पानी और अपिशष्ट िनपटान के िलए अन्य आवँयक अवसंरचनाएं, मल ल उपचार संयंऽ शािमल हैं 03 58.87 7 एक्सेस कंशोल और िनगरानी ूणाली 24 493.76 8 ःशीट लाइट्स, संकेत और साइने के साथ सड़कें 01 88.50

  7    9 ःथल के भीतर तथा पिरिध पर ूवेश, िनकास एवं अन्य ःथानों पर सुरक्षा कायार्लय, पुिलस पोःट, इत्यािद

11 133.53 10 इंटरनेट संपकर्ता सिहत टेिलकॉम और अन्य संचार सुिवधाएं 05 22.40 11 भूसुदशर्नीकरण एवं  ल भंडार 08 40.19

कुल 3110.19

3.1: िवकासकतार् के तरफ से ौी  य कुमार, अध्यक्ष-एस.ई.ज़ेड अनुपालन और ौी अमिरक िसंह, ए. ी.एम-एस.ई.ज़ेड अनुपालन अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और ूःतािवत वःतुओं की आवँयकता के बारे में समझाया। 3.2: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने Ôःथल के भीतर तथा पिरिध पर ूवेश, िनकास एवं अन्य ःथानों पर सुरक्षा कायार्लय, पुिलस पोःट, इत्यािदÕ के अधीन ूःतािवत Õ50 छातों (बमांक 19)Õ को छोड़कर वःतुओं की सूची को ःवीकृित ूदान की (संलग्नक 9)। 04. िवकासकतार् मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड की तरफ से प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135 नोएडा (उ.ू) के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में मेससर् इप्सा होिल्डंग्स ूाइवेट िलिमटेड को एक Ôिशशु पालन केंिÕ बनाने और चलाने के िलए ःथान आवंिटत करने का ूःताव
अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक िवकासकतार् मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड ने मेससर् इप्सा होिल्डंग्स ूाइवेट िलिमटेड को प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135 नोएडा (उ.ू) के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में िनचले तल, अमेिनटी ब्लॉक- में पट्टे पर 1432 वगर् फीट (133.03 वगर् मीटर) का िबल्ट-अप ःथान बी.ओ.ए द्वारा अनुमोिदत Ôकमर्चारी कल्याण सुिवधाएं  ैसे िक िशशु सदन, मेिडकल सेंटरÕ के वगर् के तहत एक Ôिशशु पालन केंिÕ बनाने और चलाने के िलए आवंिटत करने का ूःताव  मा िकया था।
4.1: यह सूिचत िकया गया था िक िवकासकतार् ने बी.ओ.ए द्वारा अनुमोिदत इन गितिविधयों के िलए क्षेऽ-वार िवःतृत  ानकारी, अनुमोदन सिमित द्वारा इन गितिविधयों हेतु आवंटन के िलए दी गई अनुमित की क्षेऽ-वार िवःतृत  ानकारी और बचे क्षेऽ की िवःतृत  ानकारी  मा की थी,  ो िनम्नानुसार है:-

  8    बमां क बी.ओ.ए द्वारा ूसंःकरण क्षेऽ में ूःतािवत गितिविधयाँ बी.ओ.ए द्वारा अनुमोिदत क्षेऽ सुिवधा ूदाताओं को ःथान आवंिटत करने के िलए अनुमोदन सिमित द्वारा ःवीकृत कुल क्षेऽ बािक बचा क्षेऽ () खाद्य सेवाएं ि नमे कैफेटेिरया, फ़ूड कोटर्, रेःटुरेंट, कॉफ़ी शॉप, कैंटीन और केटिरंग सुिवधाएं शािमल हैं 3000 वगर् मीटर 1659.64 वगर् मीटर 1340.36 वगर् मीटर (ii ) कमर्चारी कल्याण सुिवधाएं  ैसे िक िशशु सदन, मेिडकल सेंटर 1000 वगर् मीटर 406.54 वगर् मीटर 593.54 वगर् मीटर (iii ) शॉिपंग आकेर्ड/ िरटेल ःपेस 950 वगर् मीटर 398.36 वगर् मीटर 551.64 वगर् मीटर

4.2: िवकासकतार् के तरफ से ौी  य कुमार, अध्यक्ष-एस.ई.ज़ेड अनुपालन और ौी अमिरक िसंह, ए. ी.एम-एस.ई.ज़ेड अनुपालन अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और उन्होंने ूःताव के बारे में समझाया। 4.3: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने ूःताव ःवीकार कर िलया, इस शतर् के अधीन िक एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में यह सुिवधा बनाने, चलाने और रखरखाव करने के िलए मेससर् इप्सा होिल्डंग्स ूाइवेट िलिमटेड को सेवा कर के लाभों सिहत कोई कर/ शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा और इस सुिवधा का उपयोग केवल वहां िःथत एस.ई.ज़ेड या यूिनट्स के कमर्चािरयों द्वारा ही िकया  ाएगा। 05. िवकासकतार् मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड की तरफ से प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर- 135 नोएडा (उ.ू) के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में मेससर् सैनयोग इंटरूाइ े
ूाइवेट िलिमटेड को एक Ôफामर्सी और हेल्थकेयर ःटोरÕ बनाने और चलाने के िलए ःथान आवंिटत करने का ूःताव
अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक िवकासकतार् मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड ने मेससर् सैनयोग इंटरूाइ े ूाइवेट िलिमटेड को प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135 नोएडा (उ.ू) के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में िनचले तल, अमेिनटी ब्लॉक- में पट्टे पर 394 वगर् फीट (36.60 वगर् मीटर) का िबल्ट-अप ःथान बी.ओ.ए द्वारा अनुमोिदत Ôकमर्चारी कल्याण

  9    सुिवधाएं  ैसे िक िशशु सदन, मेिडकल सेंटरÕ के वगर् के तहत एक Ôफामर्सी और हेल्थकेयर ःटोरÕ बनाने और चलाने के िलए आवंिटत करने का ूःताव  मा िकया था।
4.1: यह सूिचत िकया गया था िक िवकासकतार् ने बी.ओ.ए द्वारा अनुमोिदत इन गितिविधयों के िलए क्षेऽ-वार िवःतृत  ानकारी, अनुमोदन सिमित द्वारा इन गितिविधयों हेतु आवंटन के िलए दी गई अनुमित की क्षेऽ-वार िवःतृत  ानकारी और बचे क्षेऽ की िवःतृत  ानकारी  मा की थी,  ो िनम्नानुसार है:- बमां क बी.ओ.ए द्वारा ूसंःकरण क्षेऽ में ूःतािवत गितिविधयाँ बी.ओ.ए द्वारा अनुमोिदत क्षेऽ सुिवधा ूदाताओं को ःथान आवंिटत करने के िलए अनुमोदन सिमित द्वारा ःवीकृत कुल क्षेऽ बािक बचा क्षेऽ () खाद्य सेवाएं ि नमे कैफेटेिरया, फ़ूड कोटर्, रेःटुरेंट, कॉफ़ी शॉप, कैंटीन और केटिरंग सुिवधाएं शािमल हैं 3000 वगर् मीटर 1659.64 वगर् मीटर 1340.36 वगर् मीटर (ii ) कमर्चारी कल्याण सुिवधाएं  ैसे िक िशशु सदन, मेिडकल सेंटर 1000 वगर् मीटर 406.54 वगर् मीटर 593.54 वगर् मीटर (iii ) शॉिपंग आकेर्ड/ िरटेल ःपेस 950 वगर् मीटर 398.36 वगर् मीटर 551.64 वगर् मीटर

5.2: िवकासकतार् के तरफ से ौी  य कुमार, अध्यक्ष-एस.ई.ज़ेड अनुपालन और ौी अमिरक िसंह, ए. ी.एम-एस.ई.ज़ेड अनुपालन अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और उन्होंने ूःताव के बारे में समझाया। 5.3: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने ूःताव ःवीकार कर िलया, इस शतर् के अधीन िक एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में यह सुिवधा बनाने, चलाने और रखरखाव करने के िलए मेससर् सैनयोग इंटरूाइ े ूाइवेट िलिमटेड को सेवा कर के लाभों सिहत कोई कर/ शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा और इस सुिवधा का उपयोग केवल वहां िःथत एस.ई.ज़ेड या यूिनट्स के कमर्चािरयों द्वारा ही िकया  ाएगा। 06. मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड, िवकासकतार् के तरफ से प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर- 135 नोएडा (उ.ू) में िःथत आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में Ôिशशु सदन/ डे केयर सेंटरÕ बनाने और चलाने के िलए मेससर् ऐमीऑन ःकूल्स ूाइवेट िलिमटेड को ःथान आवंिटत करने के िलए िदनांक 22.08.2017 को ूदान की गई अनुमित पऽ को रद्द करने का ूःताव

  10    अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड, िवकासकतार् के तरफ से प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135 नोएडा (उ.ू) में िःथत आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में मेससर् ऐमीऑन ःकूल्स ूाइवेट िलिमटेड को िनचले तल, अमेिनटी ब्लॉक- में Ôिशशु सदन/ डे केयर सेंटरÕ बनाने और चलाने के िलए 4376 वगर् फीट पूवर्- िनिमर्त ःथान आवंिटत करते हुए िदनांक 22.08.2017 के अनुमित पऽ को रद्द करने का ूःताव िदया गया था। यह सूिचत िकया गया था िक िवकासकतार् ने मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड और मेससर् ऐमीऑन ःकूल्स ूाइवेट िलिमटेड को  ारी की गई मूल अनुमित पऽ िदनांिकत 22.08.2017 का समपर्ण कर िदया है। आगे यह भी सूिचत िकया गया था िक िवकासकतार् ने उक्त अनुमित को रद्द करने के िलए मेससर् ऐमीऑन ःकूल्स ूाइवेट िलिमटेड की तरफ से िदया गया िदनांिकत 26.06.2018 का सहमित पऽ भी अनुलग्न िकया था। 6.1: िवकासकतार् के तरफ से ौी  य कुमार, अध्यक्ष-एस.ई.ज़ेड अनुपालन और ौी अमिरक िसंह, ए. ी.एम-एस.ई.ज़ेड अनुपालन अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और उन्होंने उक्त आवंटन पऽ को रद्द करने का अनुरोध िकया। 6.2: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135 नोएडा (उ.ू) में िःथत आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के ूसंःकरण क्षेऽ में मेससर् ऐमीऑन ःकूल्स ूाइवेट िलिमटेड को िनचले तल, अमेिनटी ब्लॉक- में Ôिशशु सदन/ डे केयर सेंटरÕ बनाने और चलाने के िलए 4376 वगर् फीट पूवर्-िनिमर्त ःथान आवंिटत करते हुए  ारी िकया गया िदनांक 22.08.2017 के अनुमित पऽ को रद्द करने का िनणर्य िलया। 07. सह-िवकासकतार् मेससर् शःटवन वेगमैन्स डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड की तरफ से प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकज़ोनÑ, मेटर नोएडा में मेससर् आथार् इन्ृाटेक ूाइवेट िलिमटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करने के िलए सामिमयों की सूची के अनुमोदन का ूःताव अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक इलेक्शॉिनक हाडर्वेयर और सॉफ्टवेयर के सह- िवकासकतार् मेससर् शःटवन वेगमैन्स डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड ने प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकज़ोनÑ, मेटर नोएडा में मेससर् आथार् इन्ृाटेक ूाइवेट िलिमटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करने के िलए सामिमयों की सूची के अनुमोदन के िलए दो ूःताव  मा िकया था:-

  11    बमांक ूािधकृत पिरचालना का नाम अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार ूािधकृत पिरचालनाओं के िडफ़ॉल्ट सूची का बमांक अनुमािनत लागत (रु. लाख में)

ूःताव-

i( ) यूिनट अनुमोदन सिमित के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्ण 22 208.53 ii ( ) ूसंःकरण क्षेऽ का वातानुकूलन 21 746.86 iii ( ) िवद्युत, गैस और पेशोिलयम ूाकृितक गैस िवतरण नेटवकर् ि समे उिचत क्षमता का आवँयक सब- ःटेशन, पाइपलाइन नेटवकर् इत्यािद शािमल है 04 122.24 iv ( ) इंटरनेट संपकर्ता सिहत टेिलकॉम और अन्य संचार सुिवधाएं
05 17.27

कुल: 1094.90

ूःताव-

i( ) यूिनट अनुमोदन सिमित के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्ण 22 844.83 ii ( ) िवद्युत, गैस और पेशोिलयम ूाकृितक गैस िवतरण नेटवकर् ि समे उिचत क्षमता का आवँयक सब- ःटेशन, पाइपलाइन नेटवकर् इत्यािद शािमल है 04 433.85

कुल योग: 1278.68

7.1: सह-िवकासकतार् के तरफ से ौी रा ीव बघेल, विरष्ठ ूबंधक और मोहम्मद शहीद खान, किनष्ठ ूबंधक अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और ूःतािवत वःतुओं की आवँयकता के बारे में समझाया। 7.2: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने सामिमयों की ूःतािवत सूची को ःवीकृित ूदान की।

  12    08. मेससर् एच.सी.एल टेक्नोलॉ ी िलिमटेड, िवकासकतार् की तरफ से प्लॉट नंबर 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा में िःथत अपनी आई.टी/आई.टी.ई.एस. एस.ई.ज़ेड में ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करवाने के िलए सामिमयों की सूची के अनुमोदन का ूःताव
अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक मेससर् एच.सी.एल टेक्नोलॉ ी िलिमटेड, िवकासकतार् ने प्लॉट नंबर 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (उ.ू) में िःथत अपनी आई.टी/आई.टी.ई.एस. एस.ई.ज़ेड में िनम्निलिखत िडफ़ॉल्ट ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करवाने के िलए सामिमयों की सूची के अनुमोदन का ूःताव  मा िकया था:- बमांक ूािधकृत पिरचालना का नाम अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार ूािधकृत पिरचालनाओं के िडफ़ॉल्ट सूची का बमांक अनुमािनत लागत (रु. लाख में) i( ) यू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्ण 22 1449.30 ii ( ) केवल आबद्ध उपयोग के िलए िब ली (पॉवर बैक अप सुिवधा समेत) 23 86.68 iii ( ) ूसंःकरण क्षेऽ का वातानुकूलन 21 148.47 iv ( ) एक्सेस कंशोल और िनगरानी ूणाली 24 52.85 v ( ) इंटर-कनेिक्टिवटी के साथ कॉमन डेटा सेंटर 13 82.54 vi ( )  ल उपचार संयंऽ,  ल आपूितर् लाइन (ॐोत तक की समिपर्त लाइन), गंदे पानी की नािलयां, ःटॉमर् वाटर की नािलयां और उिचत क्षमता का  ल चैनल 02 10.91 vii ( ) िःूंकलर, फायर और ःमोक िडटेक्टर सिहत अिग्न सुरक्षा ूणाली 07 33.16

कुल: 1863.91

  13    8.1: िवकासकतार् की तरफ से ौी रोिहत अने ा, िनदेशक-पिरयो ना, ौी डी.के शमार्, महा ूबंधक- वािणिज्यक और ौी सुभाष चन्ि, उप ूबंधक अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और ूःतािवत वःतुओं की आवँयकता के बारे में समझाया। 8.2: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने सामिमयों की ूःतािवत सूची को ःवीकृित ूदान की। आगे, बैठक के दौरान, िवकासकतार् के ूितिनिधयों ने िनम्निलिखत  ानकारी ूःतुत की:- 8.3: आ सुबह उन्होंने सामिमयों की सूची के अनुमोदन हेतु ूःताव  मा िकया है ि सकी कुल रकम रु. 133.98 लाख है और िबिल्डंग के एयर प्यूिरिफकेशन िसःटम लगाने के िलए उन्हें ि नकी तत्काल आवँयकता है और उन्होंने अनुमोदन सिमित से इसके िलए ःवीकृित ूदान का अनुरोध िकया। िवकासकतार् के ूितिनिध ने अपने अनुरोध पऽ िदनांक 05.10.2018 की एक ूित सौंपी ि समे िनम्निलिखत िडफ़ॉल्ट ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करवाने के िलए चाटर्डर् इं ीिनयर ूमाणपऽ और िनिदर्ष्ट ूपऽ में सामिमयों की सूची शािमल थी:- बमांक ूािधकृत पिरचालना का नाम अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार ूािधकृत पिरचालनाओं के िडफ़ॉल्ट सूची का बमांक अनुमािनत लागत (रु. लाख में) i( ) यू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्ण 22 5.96 ii ( ) ूसंःकरण क्षेऽ का वातानुकूलन

21 128.02

कुल: 133.98

8.4: अनुमोदन सिमित ने देखा की Ôयू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्णÕ नामक ूािधकृत पिरचालना के अधीन ूःतािवत वःतुएं, अथार्त, लाउन् चेयर, सेंटर टेबल, मॉिनटर 24Õ (संलग्नक-) उस उद्देँय से संबंिधत नहीं है ि सके िलए िवकासकतार् ने तात्कािलक आवँयकता िदखाई है।

  14    8.5: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने Ôयू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्णÕ नामक ूािधकृत पिरचालना के अधीन ूःतािवत लाउन् चेयर, सेंटर टेबल, मॉिनटर 24Õ को छोड़कर सामिमयों की सूची को ःवीकृित ूदान की। 09. प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा में िःथत मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में एक यूिनट मेससर् ःटेिरया (इंिडया) िलिमटेड की तरफ से अितिरक्त सेवाओं के िलए अनुमोदन ूदान हेतु ूःताव अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक मेससर् ःटेिरया (इंिडया) िलिमटेड ने प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.ू) में िःथत मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करवाने के िलए 66 िडफ़ॉल्ट सेवाओं की सूची के साथ िनम्निलिखत अितिरक्त सेवाओं हेतु अनुमोदन ूाप्त करने के िलए ूःताव  मा िकया था:- i( ) ःवाःथ्य एवं सेहत ii ( ) ःवाःथ्य  ाँच और उपचार सेवाएं iii ( ) िशशु सदन सुिवधा iv ( ) व्यवसाय में सहायक सेवाएं v ( ) िवदेशी मुिा ॄोिकंग सेवाएं vi ( ) िविडयो उत्पादन और फोटोमाफी सेवाएं vii ( ) कार पािकर्ंग 9.1: यह सूिचत िकया गया था िक यूिनट ने अपनी आवँयकताओं के साथ सेवाओं/ सामानों की ूकृित  मा की थी। इसके अलावा ये भी सूिचत िकया गया था िक यूिनट ने अनुमोदन हेतु वःतुओं की िनम्निलिखत सूची भी  मा की थी:- i( ) ि म के उपकरण ii ( ) ःटेशनरी/ िूंिटंग iii ( ) रखरखाव की सामिमयां iv ( ) कैफेटेिरया के उपकरण

  15    9.2: यूिनट की तरफ से ौी दीपक रावत, ए. ी.एम-अनुपालन, ौी चरणूीत, कर ूबंधक और ौी आिदत्य, कर ूबंधक अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और ूःतािवत अितिरक्त सेवाओं की आवँयकता के बारे में समझाया। 9.3: अनुमोदन सिमित ने एक-एक करके ूःतािवत अितिरक्त सेवाओं पर चचार् की और उिचत िवचार- िवमशर् करने के बाद, िनम्निलिखत अितिरक्त सेवाओं को ःवीकृित ूदान की:- i( ) व्यवसाय में सहायक सेवाएं Ð िवशेष रूप से, एस.ई.ज़ेड के अंतगर्त िनंपािदत ूािधकृत पिरचालनाओं से संबंिधत कायोर्ं के िलए ii ( ) िविडयो उत्पादन और फोटोमाफी सेवाएं - िवशेष रूप से, एस.ई.ज़ेड के अंतगर्त िनंपािदत व्यवसाय के िवकास की गितिविधयों से संबंिधत कायोर्ं के िलए 9.4: बाकी की ूःतािवत अितिरक्त सेवाओं को अनुमोदन सिमित ने ःवीकार नहीं िकया ि सका कारण नीचे हर सेवाओं के सामने उल्लेख िकया गया है :- i( ) ःवाःथ्य एवं सेहत सेवाएं Ð यूिनट के पिरसर के भीतर ि म की गितिविधयों के संबंध में, ि सके िलए यूिनट ने एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 11(5) के अधीन आवँयकता के अनुसार अनुमोदन सिमित से िवशेष अनुमित ूाप्त नहीं की है, इसिलए ःवीकार नहीं िकया गया है। ii ( ) ःवाःथ्य  ाँच और उपचार सेवाएं Ð एस.ई.ज़ेड से बाहर िनंपािदत करवाने का ूःताव है, इसिलए ःवीकार नहीं िकया गया है। iii ( ) िशशु सदन सुिवधा - यूिनट के पिरसर के भीतर Ôिशशु सदन सुिवधाÕ बनाने के िलए यूिनट ने एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 11(5) के अधीन आवँयकता के अनुसार अनुमोदन सिमित से िवशेष अनुमित ूाप्त नहीं की है, इसिलए ःवीकार नहीं िकया गया है। iv ( ) िवदेशी मुिा ॄोिकंग सेवाएं Ð यूिनट के कमर्चािरयों से संबंिधत है और न िक यूिनट की ूािधकृत पिरचालनाओं से, इसिलए ःवीकार नहीं िकया गया है। v ( ) कार पािकर्ंग सेवाएं Ð ूःतािवत सेवाएं एस.ई.ज़ेड से बाहर िनंपािदत करवाने का ूःताव है, इसिलए ःवीकार नहीं िकया गया है। 9.5: अनुमोदन सिमित ने आगे ये भी ःपष्ट िकया िक एस.ई.ज़ेड यूिनट पूं ीगत सामान/ कच्ची सामिमयां खरीद/ आयात कर सकती है  ो एस.ई.ज़ेड में अनुमोिदत ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करवाने के िलए आवँयक हैं। हालांिक, यूिनट ने अपने पिरसर में Ôि मनेिसयमÕ और Ôिशशु सदनÕ

  16    बनवाने के िलए अनुमोदन सिमित से िविशष्ट अनुमोदन ूाप्त नहीं िकया है,  ो की एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 11(5) के अनुसार आवँयक है, इसिलए इन गितिविधयों के संबंध में वःतुओं की खरीद/ आयात करवाने की अनुमित ूदान नहीं की  ाएगी। 10. िवकासकतार् मेससर् गोल्डन टावर इन्ृाटेक ूाइवेट िलिमटेड की तरफ से प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करवाने के िलए सामिमयों की सूची के अनुमोदन हेतु ूःताव
अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक िवकासकतार् मेससर् गोल्डन टावर इन्ृाटेक ूाइवेट िलिमटेड ने प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा की अपनी आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में िनम्निलिखत िडफ़ॉल्ट ूािधकृत पिरचालना िनंपािदत करवाने के िलए सामिमयों की सूची के अनुमोदन हेतु ूःताव  मा िकया था:- बमांक ूािधकृत पिरचालना का नाम अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार ूािधकृत पिरचालनाओं के िडफ़ॉल्ट सूची का बमांक अनुमािनत लागत (रु. लाख में) i( ) ःशीट लाइट्स, संकेत और साइने के साथ सड़कें 01 41.10 ii ( ) इंटरनेट संपकर्ता सिहत टेिलकॉम और अन्य संचार सुिवधाएं 05 37.15 iii ( ) िःूंकलर, फायर और ःमोक िडटेक्टर सिहत अिग्न सुरक्षा ूणाली 07 123.50 iv ( ) यू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्ण 22 390.30 v ( ) केवल आबद्ध उपयोग के िलए िब ली (पॉवर बैक अप सुिवधाओं सिहत) 23 148.80 vi ( ) एक्सेस कंशोल और िनगरानी ूणाली 24 24.80

कुल: 765.65

10.1: यह सूिचत िकया गया था िक ूःताव में िनम्निलिखत असंगितयाँ देखी गई थीं:-

  17    i( ) सीई के ूमाणपऽ में, ूःतािवत वःतुओं का कुल रकम रु. 765.65 लाख के बदले गलती से रु. 765.64 लाख उिल्लिखत िकया गया है। ii ( ) िवकासकतार् ने ःशीट लाइट्स, संकेत और साइने के साथ सड़कें (संलग्नक-1) नामक ूािधकृत पिरचालना के तहत वःतु Ôसाइने Õ को दोहराया है। iii ( ) यू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्ण (संलग्नक-4) नामक ूािधकृत पिरचालना के िलए ूःतािवत वःतुओं की सूची में, बमांक 4 से 6, बमांक 7 से 9, बमांक 14 और 15, बमांक 19 से 21, बमांक 24 से 26, बमांक 29 से 31 को दोहराया गया है। वःतुओं की सूची (संलग्नक-4) में ूािधकृत पिरचालना का पूरा नाम भी उिल्लिखत नहीं िकया गया है। iv ( ) केवल आबद्ध उपयोग के िलए िब ली (पॉवर बैक अप सुिवधाओं सिहत) (संलग्नक-5) के िलए ूःतािवत वःतुओं की सूची में, Ôयू.पी.एसÕ और ÔबैटरीÕ को दोहराया गया है। सूची में इन वःतुओं का बमांक भी उिल्लिखत नहीं िकया गया है। v ( ) संलग्नक-6 पर िवकासकतार् के ूािधकृत हःताक्षरकतार् के हःताक्षर नहीं हुए हैं। 10.2: इसके अलावा, ये भी सूिचत िकया गया था िक भारत सरकार के वािणज्य िवभाग (डी.ओ.सी) ने उक्त एस.ई.ज़ेड के औपचािरक अनुमोदन की वैधता अविध 17.12.2018 तक बढ़ा दी है। डी.ओ.सी ने एस.ई.ज़ेड में न्यूनतम िबल्ट-अप क्षेऽ के िनमार्ण के िलए समय-सीमा को बढ़ाकर 17.12.2018, अथार्त एस.ई.ज़ेड की अिधसूचना की ितिथ से दस वषोर्ं तक, कर िदया है।
10.3: िवकासकतार् की तरफ से ौी अमूल गुप्ता, वी.पी - कॉपोर्रेट मामले, ौी आर इिन्दरेश Ð वी.पी Ð पिरयो नाएं और ौी बी.डी  ोशी, विरष्ठ ूबंधक अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और ूःतािवत वःतुओं की आवँयकता के बारे में समझाया। िवकासकतार् के ूितिनिध ने सूिचत िकया िक उन्होंने दो टावरों में लगभग 8 लाख वगर् फीट का िनमार्ण कर िलया है और अन्य दो टावरों की खुदाई का काम शुरू कर िदया गया है। िवकासकतार् के ूितिनिध ने आगे ये भी बताया िक उन्हें अपेक्षा है िक वे ःवीकृत समय-सीमा के भीतर 01 लाख वगर् मीटर की िबल्ट अप क्षेऽ के िनमार्ण की न्यूनतम आवँयकता को पूरा कर लेंगे। उन्होंने ये भी बताया िक वे एस.ई.ज़ेड में एक यूिनट ःथािपत करने के िलए आगामी उद्यिमयों के िलए इन्क्यूबेशन सेंटर बनवाने की यो ना बना रहे हैं।
10.4: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने यू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार ूसंःकरण क्षेऽ में सभी ूकार की इमारतों का िनमार्ण नामक ूािधकृत पिरचालना के तहत ूःतािवत ÔकैमराÕ (बमांक 19, 20 और 21) और Ôएल.ई.डी टी.वीÕ (बमांक 24, 25 और 26) नामक वःतुओं को

  18    छोड़कर सामिमयों की ूःतािवत सूची को ःवीकृित ूदान की, इस शतर् के अधीन िक िवकासकतार् हर एक ूःतािवत वःतुओं का पूरा िववरण देते हुए और उस पर चाटर्डर् इं ीिनयर तथा िवकासकतार् के ूािधकृत हःताक्षरकतार् के हःताक्षर लेकर सामिमयों की समीिक्षत सूची  मा करेंगे। 11. मेससर् मोसर बेयर इंिडया िलिमटेड की गैर-पारंपिरक ऊ ार् क्षेऽ मेिविशष्ट एस.ई.ज़ेड में एक यूिनट मेससर् हेिलओ फोटो वोल्टेइक िलिमटेड, 66बी, उद्योग िवहार, मेटर नोएडा (उ.ू) Ð िवदेशी मुिा का ूक्षेपण  मा करना यह सूिचत िकया गया था िक 03.08.2018 को आयोि त बैठक में अनुमोदन सिमित ने मेससर् हेिलओ फोटो वोल्टेइक िलिमटेड की एल.ओ.ए की वैधता को िवःतािरत कर 16.05.2022 तक कर िदया था,  ो मेससर् मोसर बेयर इंिडया िलिमटेड की मेटर नोएडा में िःथत एक यूिनट है। यह बताया गया िक इस कायार्लय के िदनांक 20.08.2018 पऽ के माध्यम से यूिनट को अनुमोदन ूदान की गई थी। इसके अलावा, ये भी बताया गया िक यूिनट ने अपने िदनांक 14.09.2018 पऽ के माध्यम से िनम्नानुसार पांच वषोर्ं का ूक्षेपण  मा िकया था:- (रु. लाख में) िनयार्तों की ूक्षेिपत एफ.ओ.बी मूल्य 25023.75 िवदेशी मुिा खचर् 11640.14 एन.एफ.ई 13383.61 आयाितत सी. ी शून्य ःवदेशी सी. ी शून्य आयाितत कच्चे माल, पु ेर्, उपभोज्य इत्यािद 11620.14 ःवदेशी कच्चे माल 2737.5

11.1: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने यूिनट द्वारा  मा की गई उपरोक्त ूक्षेपणों को नोट िकया। 12. मेससर् िसंिडकेट इनोवेशन्स इंटरनेशनल िलिमटेड की तरफ से िदनांक 25.01.2018 की एल.ओ.ए की संलग्नक-ए में अितिरक्त वःतुओं को समािवष्ट करने का ूःताव, ि सके ज़िरए माम-इॄािहमपुर,  ुनैदपुर उफ़र् मौ पुर, खु ार् ि ला-बुलंदशहर (उ.ू) में मेससर् अिशर्या नाथर्न एफ.टी.डब्लू.ज़ेड िलिमटेड के ृी शेड वेयरहाउिसंग ज़ोन में एक यूिनट ःथािपत करने के िलए ःवीकृित ूदान की गई थी

  19    अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक मेससर् िसंिडकेट इनोवेशन्स इंटरनेशनल िलिमटेड ने माम-इॄािहमपुर,  ुनैदपुर उफ़र् मौ पुर, खु ार् ि ला-बुलंदशहर (उ.ू) में मेससर् अिशर्या नाथर्न एफ.टी.डब्लू.ज़ेड िलिमटेड के ृी शेड वेयरहाउिसंग ज़ोन में िःथत एक यूिनट की िदनांक 25.01.2018
की एल.ओ.ए की संलग्नक-ए में अितिरक्त वःतुओं को समािवष्ट करने का ूःताव  मा िकया था:- बमांक आयात- िनयार्त कोड वःतु का िववरण आयात नीित () 8479 मशीन और मैकेिनकल उपकरण ि नके कायर् अलग-अलग हैं, ि से इस अध्याय में कहीं और उिल्लिखत या समािवष्ट नहीं िकया गया है (ृी) ii ( ) 7613 कंूेःड या िलिक्वफाइड गैस के िलए एल्युमीिनयम के कंटेनर (ृी) ii ( i ) 9003 चँमे, गॉगल्स इत्यािद चढ़ाने के िलए ृेम और माउंिटंग, और उसके पु ेर् (ृी) iv ( ) 8481 पाइप्स, बायलर शेल के िलए नलके, कॉक, वाल्व और इसी तरह के उपकरण। टैंक, वेट्स या इसी तरह के उपकरण, ि समे दबाव घटाने वाला वाल्व और थमोर्ःटेिटकली िनयंिऽत वाल्व शािमल हैं
(ृी) ि सके साथ नीित की कुछ शतेर्ं हैं v ( ) 8301 पैडलॉक और लॉक्स (चाबी, कॉिम्बनेशन या िब ली से चलने वाली), बेस मेटल की; क्लाःप और क्लाःप वाले ृेम, ि समे बेस मेटल के लॉक्स समािवष्ट हो; पहले बताए गए िकसी भी वःतु के िलए चाबी, बेस मेटल से बनी (ृी)

12.1: यूिनट की तरफ से िमस मीनाक्षी अगरवाल, उत्पादन ूबंधक अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुईं और ूःताव के बारे में समझाया। 12.2: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने ूःताव को ःवीकृित ूदान की इस शतर् के अधीन िक यूिनट को आयात-िनयार्त कोड 8481 के अधीन नीित की शतोर्ं का अनुपालन करना होगा। 13. मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड, प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.ू) की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में िःथत एक यूिनट मेससर् कैप ैिमनी टेक्नोलॉ ी सिवर्से इंिडया िलिमटेड की तरफ से िनकास औपचािरकताओं को पूरा करने के िलए एल.ओ.ए की वैधता अविध को िवःतािरत करने का ूःताव

  20    अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक मेससर् कैप ैिमनी टेक्नोलॉ ी सिवर्से इंिडया िलिमटेड, मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् ूाइवेट िलिमटेड, प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.ू) की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में 11 वे तल, िबिल्डंग नंबर 09 में िःथत एक यूिनट ने एस.ई.ज़ेड यो ना से िनकलने के िलए आवेदन िकया था। तदनुसार िनकास पर िवचार करने के िलए यूिनट को आवँयक दःतावे  मा करने के िलए कहा गया था। 13.1: यह सूिचत िकया गया था िक यूिनट ने कुछ दःतावे  मा िकए थे, तथािप अब भी िनम्निलिखत दःतावे ों /  ानकारी िमलने की ूतीक्षा है: i ) िविशष्ट अिधकारी से अनापित्त/ अदेयता ूमाणपऽ ii ) सी.एस.टी की फॉमर्- के संबंध में अनापित्त/ अदेयता ूमाणपऽ iii ) ौम िवभाग से अनापित्त/ अदेयता ूमाणपऽ iv) क्षेऽािधकार  ी.एस.टी िवभाग से सेवा कर के संबंध में अनापित्त/ अदेयता ूमाणपऽ v) ःथानीय कर िवभाग, अथार्त वैट/सी.एस.टी (अब एस. ी.एस.टी/ सी. ी.एस.टी/ आई. ी.एस.टी) से अनापित्त/ अदेयता ूमाणपऽ
vi ) इस कायार्लय के िदनांक 23.06.2017 पऽ के अनुपालन में समीिक्षत बी.एल.यू.टी का िनंपादन न करवाने का कारण
13.2: इसके अलावा ये भी बताया गया िक यूिनट की एल.ओ.ए 19.07.2017 तक वैध थी। ये सूिचत िकया गया िक यूिनट ने िनकास औपचािरकताओं को पूरा करने के िलए एल.ओ.ए को 30.11.2018 तक की अविध तक िवःतािरत करने के िलए आवेदन िकया है। 13.3: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने यूिनट द्वारा िनकास औपचािरकताओं को पूरा करने के िलए एल.ओ.ए को 30.11.2018 तक की अविध तक िवःतािरत करने के अनुरोध को ःवीकार िकया। 14. मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से इंक. की तरफ से प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.ू) में िःथत मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में शाखा कायार्लय के रूप में एक यूिनट ःथािपत करने का ूःताव
अनुमोदन सिमित के ध्यान में लाया गया था िक मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से इंक. ने Ôसूचना ूौद्योिगकी/ सूचना ूौदोिगकी सक्षम सेवाएं, ि समे बैक ऑिफस संचालन, कॉल सेंटर, कंटेंट डेवलपमेंट, डेटा ूसंःकरण, सहायता केंि और अन्य व्यावसाियक सेवाएं शािमल हैंÕ नामक सेवा गितिविधयाँ आरम्भ

  21    करने के िलए प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.ू) में िःथत मेससर् सीव्यू डेवेलपसर् की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में 12 वे तल, िबिल्डंग नंबर 09 में 30584 वगर् फीट के क्षेऽ में एक यूिनट ःथािपत करने का ूःताव  मा िकया था, ि सका पांच वषोर्ं की अविध के दौरान रु. 11743 लाख का ूक्षेिपत िनयार्त और रु. 11060 लाख का संचयी एन.एफ.ई होगा। यह भी सूिचत िकया गया था िक आवेदक ने आयाितत पूं ीगत वःतुओं के िलए रु. 493 लाख; ःवदेशी पूं ीगत वःतुओं के िलए रु. 329 लाख के िनवेश का भी ूःताव िदया है और पिरयो ना की अन्य लागतों को मुख्य कायार्लय से ूाप्त रकम से पूरा िकया  ाएगा। इसके अितिरक्त, यह भी सूिचत िकया गया था िक एस.ई.ज़ेड के िवकासकतार् ने आवेदक को ूःतािवत ःथान आवंिटत करने के िलए ूाविधक पेशकश भी ूःतुत की है, इस शतर् के अधीन िक ःथान का ूःताव केवल तब मान्य होगा  ब तात्कािलक यूिनट, अथार्त मेससर् कैप ैिमनी टेक्नोलॉ ी सिवर्से इंिडया िलिमटेड एस.ई.ज़ेड यो ना से िनकल  ाएगी और िवकासकतार् को ःथान समिपर्त करेगी। 14.1: आगे ये भी सूिचत िकया गया था िक मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्सेस इंक. को नोएडा एस.ई.ज़ेड में एक यूिनट ःथािपत करने के िलए िदनांक 20.08.2010 की एल.ओ.ए ूदान की गई है। उक्त यूिनट की तात्कािलक िःथित िनम्नानुसार है:- i ) मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से इंक. को बी.पी.ओ सेवाओं के िलए िदनांक 20/08/2010 को एल.ओ.ए  ारी िकया गया था। यूिनट ने ूभाव के साथ 28/02/2012 से अपनी िनयार्त गितिविधयों की शुरुआत की और ये एल.ओ.ए 27/02/2017 तक वैध था। ii ) यूिनट प्लॉट नंबर 139-140 पर मेससर् पटनी कंप्यूटर िसःटम िलिमटेड (बाद में नाम/ कंपनी बदलकर मेससर् आईगेट ग्लोबल सॉल्युशन्स िलिमटेड हो गई) (अब आईगेट ग्लोबल सॉल्युशन्स िलिमटेड और मेससर् कैप ैिमनी टेक्नोलॉ ी सिवर्से इंिडया िलिमटेड का िवलयन हो गया है) के साथ साझा के आधार पर काम कर रही थी। iii ) यूिनट ने वषर् 2012-13 के दौरान रु. 1703.54 लाख मूल्य का िनयार्त िकया और  हाँ एन.एफ.ई रु. 1699.17 लाख रहा। iv) यूिनट को 29/08/2014 को एस.ई.ज़ेड यो ना से िनकलने के िलए िनयम अनुसार ःवीकृित ूदान की गई थी। लेिकन, यूिनट ने आ तक िनकास औपचािरकताएं पूरी नहीं की है। v) बाद में, मेससर् आईगेट ग्लोबल सॉल्युशन्स िलिमटेड द्वारा िदनांक 29/06/2016 को एक पऽ  मा िकया गया था ि समे उिल्लिखत था िक उन्होंने मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से इंक. की सकल देयताओं और पिरसंपित्तयों को अपने अधीन कर िलया है।

  22    vi ) इस कायार्लय के िदनांक 22/08/2016 पऽ के माध्यम से मेससर् आईगेट ग्लोबल सॉल्युशन्स िलिमटेड से सवाल करते हुए ःपष्ट करने को कहा था िक उन्होंने उपबंध/ अनुमित के तहत मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से इंक. की सकल देयताओं और पिरसंपित्तयों को अपने अधीन िकया है और साथ ही दःतावे ी ूमाण  मा करने को भी कहा था। कोई उत्तर नहीं िमला था। vii ) यूिनट ने एब एस.ई.ज़ेड से िनकलने के िलए दःतावे  मा िकया है। पिरयो ना अनुभाग में इस मामले की  ाँच चल रही है। 14.2: अनुमोदन सिमित ने देखा िक भारतीय िरज़वर् बैंक द्वारा  ारी िदनांक माचर् 31, 2016 की अिधसूचना संख्या एफ.ई.एम.ए 22(आर) /आरबी-2016 के अनुसार, गैर-आवासीय कंपिनयों को शाखा द्वारा िनम्निलिखत शतोर्ं का अनुपालन करने के अधीन िविनमार्ण और सेवा गितिविधयाँ आरम्भ करने के िलए िवशेष आिथर्क क्षेऽ (एस.ई.ज़ेड) में बी.ओ ःथािपत करने की सामान्य अनुमित ूाप्त है: i( ) ये शाखा कायार्लय उन क्षेऽों में काम कर रही हों  हाँ  हाँ 100% एफ.डी.आई की अनुमित है; ii ( ) ये शाखा कायार्लय कंपनीज़ अिधिनयम, 2013 के अध्याय XXII का अनुपालन करती हो; और iii ( ) ये शाखा कायार्लय ःटैंड-अलोन (ःवचिलत) आधार पर काम करती हो। 14.3: तदनुसार, अगर कोई िवदेशी कंपनी िकसी एस.ई.ज़ेड में बी.ओ ःथािपत करने की इच्छा रखती है, तो एस.ई.ज़ेड िनयम, 2006 के िनयम 17 और 18 के अधीन एक एस.ई.ज़ेड यूिनट ःथािपत करने के िलए केवल क्षेऽािधकार िवकास आयुक्त से ही अनुमित ूाप्त करने की आवँयकता होती है। एक िवदेशी कंपनी द्वारा िकसी एस.ई.ज़ेड में एक बी.ओ ःथािपत करने की ूिबया िनम्नानुसार है: i ) एस.ई.ज़ेड यूिनट ःथािपत करने के िलए कंपनी को क्षेऽािधकार एस.ई.ज़ेड ूािधकािरयों से अनुमित ूाप्त करने की आवँयकता है; ii ) कंपनी को ऊपर उिल्लिखत अनुमित ूाप्त करने के अनुसरण में ए.डी बैंक में एक सूचना दायर करने की आवँयकता है; iii ) ए.डी बैंक आर.बी.आई को यह सूचना अमेिषत करेगा और कंपनी को एक िवशेष पहचान संख्या  ारी की  ाएगी; iv) कंपनी को भारत में व्यवसाय ःथािपत करने के िलए एक ःथान की पहचान करने हेतु फॉमर् एफसी-2 दायर करने की आवँयकता है; v) आर.ओ.सी िवदेशी कंपनी के िलए पं ीकरण संख्या सिहत इनकारपोरेशन सिटर्िफकेट (िनगमन ूमाणपऽ) ूदान करेगा; और

  23    vi ) कंपनी को अन्य पं ीकरण  ैसे िक  ैसा लागू हो, पैन, टीएएन,  ी.एस.टी और आई.ई.सी करवाने की आवँयकता होगी। 14.4: आगे, शाखा कायार्लय ःथािपत करने के अनुसरण में, िनम्निलिखत वािषर्क अनुपालनों (एस.ई.ज़ेड िविनयमों के अधीन आवँयक अनुपालनों के िसवाय) को पूरा करने की आवँयकता है:- i ) ए.डी बैंक में वािषर्क गितिविध ूमाणपऽ दायर करना ii ) आयकर के महा िनदेशक के समक्ष वािषर्क गितिविध ूमाणपऽ दायर करना iii ) कंपिनयों के पं ीयक के समक्ष वािषर्क लेखा और व्यवसाय के ःथान दायर करना; और iv) आयकर िवभाग के समक्ष आयकर िरटनर् दायर करना। 14.5: ौी सुनील  न ानी, मेससर् कैप ैिमनी टेक्नोलॉ ी सिवर्से इंिडया िलिमटेड के विरष्ठ ूबंधक और ौी पसीर् काईकोबाद, मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से इंक. के उपाध्यक्ष अनुमोदन सिमित के समक्ष उपिःथत हुए और ूःताव के बारे में समझाया। आवेदक के ूितिनिध ने बताया िक मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से इंक. को नोएडा एस.ई.ज़ेड में शाखा कायार्लय ःथािपत करने के िलए िदनांक 20.08.2010 की एल.ओ.ए ूदान की गई थी, ि समे खास तौर पर ये उिल्लिखत था िक मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से
इंक. मेससर् आईगेट ग्लोबल सॉल्युशन्स िलिमटेड की मौ ूदा पिरसंपित्तयों पर अपनी शाखा कायार्लय चलाएगा। मेससर् सी.एच.सी.एस सिवर्से इंक. के पास उक्त एल.ओ.ए के संबंध में अपनी पिरसंपित्तयां नहीं थीं। आवेदक के ूितिनिध ने आगे ये भी कहा िक आर.ओ.सी और आर.बी.आई के साथ आवँयक औपचािरकताएं पूरी करने के लगभग 60 िदनों का समय लगेगा और उसके बाद वे ूःतािवत शाखा कायार्लय के संबंध में इस कायार्लय को सिटर्िफकेट ऑफ इनकारपोरेशन (िनगमन ूमाणपऽ), आर.ओ.सी द्वारा  ारी की गई िवदेशी कंपनी की पं ीकरण संख्या और आर.बी.आई द्वारा  ारी की गई िवशेष पहचान संख्या की ूित  मा करेंगे।
14.6: उिचत िवचार-िवमशर् करने के बाद, अनुमोदन सिमित ने ूःताव को ःवीकार िकया, इस शतर् के अधीन िक यूिनट आर.बी.आई द्वारा िदनांक माचर् 31, 2016 को  ारी अिधसूचना संख्या एफ.ई.एम.ए 22(आर)/आरबी-2016 में उिल्लिखत उपबंधों/ अनुपालनों का अनुपालन करेगा। अनुमोदन सिमित ने इसके अलावा ये िनदेर्श िदया िक यूिनट मेससर् कैप ैिमनी टेक्नोलॉ ी सिवर्से इंिडया िलिमटेड के अंितम िनकास के बाद ही ूःतािवत पिरसर का ःवािमत्व महण करेगा। अध्यक्ष को धन्यावाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

  24   

(एस.एस. शुक्ला)

(डॉ एल.बी िसंघल) संयुक्त िवकास आयुक्त

िवकास आयुक्त

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