Cosmetics Rules, 2020
In force — no superseding record on file.
6111 GI/2020 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण मंत्रालय (स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण जवभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 15 ददसम् बर, 2020 सा.का.जन.763(अ).—प्रसाधन सामग्री जनयम, 2018 का प्रारूप केंद्रीय सरकार द्वारा प्रसाधन सामग्री से संबंजधत जनयमों को पृथक रूप से संजहताबद्ध करने और अद्यतन करने की दृजि से औषजध और प्रसाsधन सामग्री अजधजनयम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड (i) में, भारत सरकार के स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण मंत्रालय (स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण जवभाग) की अजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 1153(अ), तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा उन सभी व्यजियों की जानकारी के जलए, जजनके उससे प्रभाजवत होने की संभावना थी, उस तारीख से, जजसको उि अजधसूचना को अंतर्ववि करने वाले राजपत्र की प्रजतयां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस ददन की अवजध की समाजि से पहले आक्षेप और सुझाव आमंजत्रत करते हुए प्रकाजित दकए गए थे; और उि राजपत्र की प्रजतयां 30 नवंबर, 2018 को जनता को उपलब् ध करा दी गई थी; और उक् त जनयमों पर जनता से प्राि आक्षेप और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जवचार कर जलया गया ह ;
अत: अब, केंद्रीय सरकार, औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करते हुए, औषजध तकनीकी सलाहकार बोडड से परामिड करने के पश् चात्, जनम् नजलजखत जनयम बनाती ह , अथाडत्:― सं.
ाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करते हुए, औषजध तकनीकी सलाहकार बोडड से परामिड करने के पश् चात्, जनम् नजलजखत जनयम बनाती ह , अथाडत्:― सं. 632] नई ददल्ली, मंगलवार, ददसम् बर 15, 2020/अग्रहायण 24, 1942
No. 632] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2020/AGRAHAYANA 24, 1942
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122020-223714 CG-DL-E-16122020-223714
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
अध् याय-I
प्रारजम्भक
- संजक्षि नाम .- (1) इन जनयमों का संजक्षि नाम प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 ह । (2) ये राजपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को लागू होंगे।
- लागू होगा.- ये जनयम औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खंड (ककक) में यथा-पररभाजषत प्रसाधन सामग्री को लागू होंगे।
- पररभाषाएं-
इन जनयमों में जब तक दक, संदभड से अन्यथा अपेजक्षत न हो, -
(क) "अजधजनयम" में औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 (1940 का 23) अजभप्रेत ह ;
(ख) प्रसाधन सामजग्रयों के आयात के संबंध में “वास्ट्तजवक जवजनमाडता” से ऐसा व्यजि अजभप्रेत ह जो राष्ट्रीय जवजनयामक प्राजधकरण अथवा उस प्रयोजनाथड उस देि में दकसी प्राजधकृत सक्षम प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत भारत से जभन्न देि में अपने जवजनमाडण स्ट्थल पर प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण करता ह ।
स्ट्पिीकरण- इस खंड के प्रयोजन के जलए व्यजि में एक कंपनी या इकाई या जनगजमत जनकाय अथवा अन्य कोई स्ट्थापन सजम्मजलत ह । (ग)"पररजिि" से इन जनयमों में संलग्न पररजिि अजभप्रेत ह ;
री का जवजनमाडण करता ह ।
स्ट्पिीकरण- इस खंड के प्रयोजन के जलए व्यजि में एक कंपनी या इकाई या जनगजमत जनकाय अथवा अन्य कोई स्ट्थापन
सजम्मजलत ह ।
(ग)"पररजिि" से इन जनयमों में संलग्न पररजिि अजभप्रेत ह ;
(घ) “प्राजधकृत अजभकताड” से भारत में जवजनमाडता द्वारा प्राजधकृत दकया गया व्यजि अजभप्रेत ह । प्राजधकृत अजभकताड भारत में
जवजनमाडता के कारोबार कायडकलापों के जलए उत्तरदायी होगा जजसमें अजधजनयम के उपबंधों तथा उसके अन्तगडत बनाए
गए जनयमों का अनुपालन िाजमल ह ।
स्ट्पिीकरण- इस खंड के प्रयोजनाथड व्यजि में एक कंपनी अथवा एक इकाई अथवा एक जनगजमत जनकाय अथवा अन्य
कोई स्ट्थापना िाजमल ह ।
(ड.) “भारतीय मानक ब्यूरो” से भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 3 के अधीन स्ट्थाजपत
दकया गया भारतीय मानक ब्यूरो अजभप्रेत ह ।
(च) "केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण" से केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुि भारत के औषजध महाजनयंत्रक अजभप्रेत ह ।
(छ) " अनुज्ञजि के गठन में पररवतडन" से अजभप्रेत ह , -
(i) एक फमडस्ट्वाजमत्व से भागीदारी जजसके अन्तगडत सीजमत देयता भागीदारी भी ह में संपररवतडन या इसके जवपरीत;
(ii) एक कंपनी -
(अ) जनजी से एक सावडजजनक कंपनी, या एक सावडजजनक से एक जनजी कंपनी में इसका संपररवतडन; या
(आ) बॉडी कॉरपोरेट में वोटटग क जपटल के पचास प्रजतित से अजधक के िेयरों के स्ट्वाजमत्व में कोई भी पररवतडन या
बॉडी कॉरपोरेट के मामले में जजसके पास िेयर पूंजी नहीं ह , इसकी सदस्ट्यता में कोई पररवतडन; और जहां प्रबंध
अजभकताड, एक बॉडी कॉरपोरेट होने के नाते दकसी अन्य बॉडी कॉरपोरेट की सहायक कंपनी ह , इस खंड के अथड में उस
अन्य बॉडी कॉपोरेट के गठन में पररवतडन िाजमल ह ;
(ज) "जनदेिक" से केंद्रीय सरकार द्वारा जनयम 11 के उपजनयम 3 के अधीन जनयुि केन्द्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिाला का
जनदेिक अजभप्रेत ह ;
खंड के अथड में उस अन्य बॉडी कॉपोरेट के गठन में पररवतडन िाजमल ह ; (ज) "जनदेिक" से केंद्रीय सरकार द्वारा जनयम 11 के उपजनयम 3 के अधीन जनयुि केन्द्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिाला का जनदेिक अजभप्रेत ह ; (झ) "प्ररूप" से इन जनयमों के पररजिि में जनधाडररत एक प्ररूप अजभप्रेत ह ; (ञ) "सरकारी जवश् लेषक" से अजधजनयम की धारा 20 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जनयुि एक सरकारी जवश् लेषक अजभप्रेत ह ;
[भागII—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : असाधारण
3
(ट) “आयात रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र” से केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा भारत में आयात करने तथा उपयोग करने के
जलए जवजनर्वमत प्रसाधन सामग्री के रजजस्ट्रीकरण के जलए जनयम-13 के अधीन जारी दकया गया प्रमाण-पत्र अजभप्रेत ह ।
(ठ) "जनरीक्षक" से अजधजनयम की धारा 21 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जनयुि जनरीक्षक अजभप्रेत ह ;
(ड) "प्रयोगिाला" से जनयम 11 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रसाधन सामग्री का जवश् लेषण करने या परीक्षण के जलए
स्ट्थाजपत या अजधसूजचत केंद्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिाला अजभप्रेत ह ;
(ढ़) प्रसाधन सामग्री के आयात के संबंध में “जवजधक जवजनमाडता अथवा ब्ांड स्ट्वामी” से वह व्यजि अजभप्रेत ह जो जनयम-12
के अधीन जनर्ददि प्राजधकरण के माध्यम से प्रसाधन सामजग्रयों के जवजनमाडण के जलए भारत से अथवा जवदेि से अन्य
जवजनमाडता को प्राजधकृत करता ह ।
स्ट्पिीकरण: इस खंड के प्रयोजनाथड व्यजि में एक कंपनी अथवा एक इकाई अथवा एक जनगजमत जनकाय अथवा अन्य
कोई स्ट्थापन िाजमल ह ।
(ण) "अनुज्ञजि" से जनयम 25 के अधीन राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञजि अजभप्रेत ह ;
्रयोजनाथड व्यजि में एक कंपनी अथवा एक इकाई अथवा एक जनगजमत जनकाय अथवा अन्य
कोई स्ट्थापन िाजमल ह ।
(ण) "अनुज्ञजि" से जनयम 25 के अधीन राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञजि अजभप्रेत ह ;
(त) "ऋण अनुज्ञजि" से प्रसाधन सामग्री जनमाडण के जलए, जनयम 25 के अधीन राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा प्रदान की गई
अनुज्ञजि अजभप्रेत ह , जो उस स्ट् थल पर अनुज्ञजि द्वारा जनर्वमत प्रसाधन सामग्री जनमाडण के जलए दकसी अन्य अनुज्ञजि के
जनमाडण स्ट्थल का उपयोग करना चाहता ह ;
(थ) प्रसाधन सामग्री के आयात के संबंध में "जनमाडता" से वास्ट्तजवक जवजनमाडता या जवजधक जवजनमाडता अजभप्रेत ह ।
(द) "नयी प्रसाधन सामग्री " से ऐसी प्रसाधन सामग्री अजभप्रेत ह जजसमें एक जहतकारी सामग्री हो जजसे दुजनया में कहीं भी
उपयोग नहीं दकया गया ह या दकसी भी राष्ट्रीय या अंतराडष्ट्रीय साजहत्य में प्रसाधन सामग्री में उपयोग के जलए मान्यता
प्राि नहीं हुई ह ।
(ध) "अनुसूची" से इन जनयमों से संलग्न अनुसूची अजभप्रेत ह ;
(न) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से प्रिासक अजभप्रेत ह ;
(प) "राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण" से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा दकसी भी नाम से नाजमत या प्राजधकृत राज्य
औषजध जनयंत्रक अजभप्रेत ह , जो मामले के अनुसार, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इन जनयमों के अधीन अनुज्ञजि
प्राजधकरण के कतडव्यों का पालन करने के जलए उत् तरदायी ह और जजसमें कोई भी ् यजि िाजमल ह जजसे अनुज्ञजि
प्राजधकरण की िजियां राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा सौंपी जा सकती हैं;
े अधीन अनुज्ञजि
प्राजधकरण के कतडव्यों का पालन करने के जलए उत् तरदायी ह और जजसमें कोई भी ् यजि िाजमल ह जजसे अनुज्ञजि
प्राजधकरण की िजियां राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा सौंपी जा सकती हैं;
(फ) "समनुषंगी" से जवजनमाडता के स्ट्वाजमत्व वाली भारत में एक इकाई अजभप्रेत ह
(ब) "दकसी तारीख से पहले उपयोग करें" या "समाजि की तारीख" से आधान, लेबल या र पर पर अजभजलजखत की गई जतजथ
अजभप्रेत ह , जजस तारीख तक प्रसाधन सामग्री में लेबल पर प्रस्ट्ताजवत भंडारण जस्ट्थजत पर मानकों के अनुसार
जविेषताएं बनी रहेगी;
(भ) उन िब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुि हैं, और पररभाजषत नहीं हैं ककतु औषजध और प्रिाधन सामग्री अजधजनयम,
1940 (1940 का 23) में पररभाजषत ह , वही अथड होंगे जो उस अजधजनयम और संबंजधत जनयमो में हैं।
अध्याय-2
प्राजधकरण, अजधकारी और प्रयोगिाला
4. अनुज्ञजि प्राजधकरण.- (1) केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण इन जनयमों के प्रवतडन के जलए सक्षम प्राजधकारी होगा जो
जनम् नजल जखत से संबंजधत ह , -
(i)
सभी श्रेजणयों के प्रसाधन सामग्री का आयात;
(ii)
राज्य अनुज्ञजि अजधकाररयों के साथ समन्वय।
(2)
राज्य औषजध जनयंत्रक, जजसे दकसी भी नाम से बुलाया जाता ह , राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण और
जनम्नजलजखत मामलों में इन जनयमों के प्रवतडन के जलए सक्षम प्राजधकारी होगा, -
ज्ञजि अजधकाररयों के साथ समन्वय। (2) राज्य औषजध जनयंत्रक, जजसे दकसी भी नाम से बुलाया जाता ह , राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण और जनम्नजलजखत मामलों में इन जनयमों के प्रवतडन के जलए सक्षम प्राजधकारी होगा, -
4
[PART II—SEC. 3(i)]
(i)
सभी श्रेजणयों के प्रसाधन सामग्री के जवक्रय या जवतरण के जलए जवजनमाडण;
(ii)
प्रसाधन सामग्री की सभी श्रेजणयों के जवक्रय या जवतरण के जलए जवक्रय, स्ट्टॉक, प्रदिडन या प्रस्ट्ताव ।
(iii)
अध्याय 8 के अधीन प्रसाधन सामग्री और उनके कच्चे माल का परीक्षण करने के जलए लागू होने वाली
प्रयोगिाला को अनुमोदन प्रदान करना।
5.
अनुज्ञजि प्राजधकरणों की िजियों का प्रत् यायोजन.- (1) केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण, केंद्रीय सरकार के पूवड अनुमोदन
से जलजखत आदेि के द्वारा, केंद्रीय औषजध मानक जनयंत्रण संगठन के दकसी भी अन्य अजधकारी को जो सहायक
औषजध जनयंत्रक के पद से नीचे के स्ट्तर का नहीं ह , अपनी सभी या दकसी भी िजि का प्रत् यायोजन कर सकता ह ।
(2) जजस अजधकारी को उप-जनयम (1) के अधीन िजियां प्रत्यायोजजत की गई हैं, वह केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकारी
की िजियों को उसके नाम और मुहर के अधीन प्रयोग करेगा।
(3) राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण, राज्य सरकार के पूवड अनुमोदन के साथ, जलजखत आदेि के द्वारा, अपने जनयंत्रण में
दकसी भी अजधकारी को जो सहायक औषजध जनयंत्रक या समतुल्य पद से नीचे का नहीं हो, सभी या दकसी भी
िजि का प्रत् यायोजन कर सकता ह ।
(4) जजस अजधकारी को उप-जनयम (3) के अधीन िजियां प्रत्यायोजजत की गई हैं, वह राज्य अनुज्ञजि प्राजधकारी
की िजियों को उसके नाम और मुहर के अधीन प्रयोग करेगा।
6.
ा दकसी भी
िजि का प्रत् यायोजन कर सकता ह ।
(4) जजस अजधकारी को उप-जनयम (3) के अधीन िजियां प्रत्यायोजजत की गई हैं, वह राज्य अनुज्ञजि प्राजधकारी
की िजियों को उसके नाम और मुहर के अधीन प्रयोग करेगा।
6. जनयंत्रण अजधकारी- कोई भी अजधकारी जो सहायक औषजध जनयंत्रक के पद से नीचे का अजधकारी न हो, जजसे दकसी भी
नाम से बुलाया जाता ह , संबंजधत राज्य के दकसी भी नाम से बुलाए जाने वाले भारतीय औषजध महा जनयंत्रक या औषजध
जनयंत्रक के आदेि द्वारा जनर्ददि क्षेत्रों और उद्देश्यों के जलए इन जनयमों के अधीन िजियों और कृत्यों का प्रयोग करने के जलए
ऐसे जनयंत्रण अजधकारी के दकसी भी अधीनस्ट्थ अजधकारी को पयडवेक्षण करने और अनुदेि देने के जलए जनयंत्रक अजधकारी
होगा।
7. सरकारी जवश् लेषक - केंद्रीय सरकार अथवा कोई भी राज् य सरकार अजधजनयम की धारा 20 और उसके अधीन बनाए गए
जनयमों के उपबंधों के अनुसार इन जनयमों के उद्देश्य के जलए सरकारी राजपत्र में अजधसूचना द्वारा सरकारी जवश् लेषक
जनयुि कर सकती ह ।
8. सरकारी जवश् लेषक के कृत्य- (1) सरकारी जवश् लेषक द्वारा इस तरह के प्रसाधन सामग्री का जवश् लेषण या परीक्षण दकया
जाएगा ज सा दक अजधजनयम के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन दकसी जनरीक्षक अथवा दकसी भी व्यजि द्वारा उसके पास
भेजा जाएगा और नमूने की प्राजि के साठ ददनों की अवजध के भीतर इन जनयमों के अनुसार परीक्षण या जवश् लेषण के
पररणामों का ररपोटड प्रस्ट्तुत करेगा:
परंतु जहां जवजनर्ददष् ट अवजध के भीतर नमूने का परीक्षण या जवश् लेषण करना संभव नहीं ह , सरकारी
जवश् लेषक ऐसे परीक्षण या जवश् लेषण में हुई देरी के जवजिष् ट कारण देते हुए सरकार से समय की अवजध बढ़ाने की
मांग करेगा।
(2) सरकारी जवश् लेषक, समय-समय पर, जवश् लेषणात् मक कायड और अनुसंधान के पररणाम की ररपोटटें केंद्रीय अनुज्ञजि
श् लेषण में हुई देरी के जवजिष् ट कारण देते हुए सरकार से समय की अवजध बढ़ाने की
मांग करेगा।
(2) सरकारी जवश् लेषक, समय-समय पर, जवश् लेषणात् मक कायड और अनुसंधान के पररणाम की ररपोटटें केंद्रीय अनुज्ञजि
प्राजधकरण को अग्रेजषत करेगा तादक केंद्रीय सरकार के जवजनश्चय पर इन् हें प्रकाजित कराया जा सके।
9.
प्रसाधान सामग्री के जवजनमाडण और जवक्रय का जनरीक्षण करने के जलए जविेष रूप से प्राजधकृत जनरीक्षकों के िजि,
कतड् य और कृत्य :- (1) जनयंत्रक अजधकारी के अनुदेिों के अध् यधीन, प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण का जनरीक्षण
करने के जलए प्राजधकृत और राज् य सरकार द्वारा अजधजनयम की धारा 21 के अधीन जनयुक् त जनरीक्षक का कतड् य
(ड्यूटी) होगा दक वह –
(i)
स्ट् वयं को आबंरटत क्षेत्र के भीतर प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए अनुज्ञजि प्रा् त सभी पररसरों का
तीन वषड में कम से कम एक बार जनरीक्षण करें दक अनुज्ञजि की ितों और अजधजनयम व इसके अधीन बने
जनयमों के उपबंधों का अनुपालन दकया जा रहा ह ;
[भागII—खण् ड 3(i)] 5 (ii) प्रत् येक जनरीक्षण के बाद इसकी जवस्ट् तृत ररपोटड जनयंत्रक अजधकारी को भेजे जजसमें यह बताया गया हो दक अनुज्ञजि की दकन ितों और अजधजनयम व इसके अधीन बने जनयमों के दकन उपबंधों का अनुपालन दकया जा रहा ह तथा दकन ितों और उपबंधों, यदद कोई हो, का अनुपालन नहीं दकया जा रहा ह ; (iii) अजधजनयम और इसके अधीन बने जनयमों उल् लंघन के संबंध में अजभयोजन चलाए। (iv) जवक्रय के जलए जवजनर्वमत या आयाजतत या जवक्रय के जलए भंडाररत या प्रदर्वित की गई उस प्रसाधन सामग्री के नमूने ले जजसके संबंध में जनरीक्षक के पास अजधजनयम या इन जनयमों के उपबंधों के उल् लंघन का संदेि होने के कारण हों और इन् हें परीक्षण या मूल् यांकन के जलए भेजे;
या प्रदर्वित की गई उस प्रसाधन
सामग्री के नमूने ले जजसके संबंध में जनरीक्षक के पास अजधजनयम या इन जनयमों के उपबंधों के उल् लंघन
का संदेि होने के कारण हों और इन् हें परीक्षण या मूल् यांकन के जलए भेजे;
(v)
दकए गए सभी जनरीक्षणों, नमूनों को वापस लेने, स्ट् टॉकों को जब् त करने और अपने कतड् यों के पालन और
जनष् पादन में जनरीक्षक द्वारा की गई कारडवाई का ररकॉडड रखे और ऐसे ररकॉडड की प्रजतयां केंद्रीय अनुज्ञजि
प्राजधकरण या राज् य अनुज्ञजि प्राजधकरण, ज सा भी मामला हो, के पास भेजें;
(vi)
यथा आवश् यक ऐसी पूछताछ और जनरीक्षण करे जजससे प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण या जवक्रय में
अजधजनयम और इन जनयमों के दकसी उपबंध के उल् लंघन का पता लगाया जा सके;
(vii)
जनरीक्षक या दकसी अन् य ज्ये्ठ अजधकारी को प्रसाधन सामग्री के संबंध में जलजखत में की गई दकसी
जिकायत के बारे में जनयंत्रक अजधकारी के जनदेि के अनुसार अनुसंधान करे;
(viii)
इन जनयमों के अधीन आवेदन के साथ भेजे गए प्रसाधन सामग्री के तकनीकी डोजजयर या केंद्रीय अनुज्ञजि
प्राजधकरण या राज् य अनुज्ञजि प्राजधकरण, ज सा भी मामला हो, द्वारा इन जनयमों के संबंध में आबंरटत
कोई अन् य ड्यूटी की समीक्षा करें।
(2)
राज् य सरकार द्वारा उपजनयम (1) के अधीन जनयुक् त जनरीक्षक को समनुदेजित कतडब्यो और कृत्यों पर
प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण या भारतीय औषजध महाजनयंत्रक या जनयंत्रक अजधकारी
द्वारा ददए गए जनदेि के अनुसार, ऐसे कतड् यों और कृत्यों का जनवहडन अजधजनयम की धारा 21 के अधीन केंद्रीय
सरकार द्वारा जनयुक् त जनरीक्षक द्वारा दकया जाएगा।
10.
तीय औषजध महाजनयंत्रक या जनयंत्रक अजधकारी
द्वारा ददए गए जनदेि के अनुसार, ऐसे कतड् यों और कृत्यों का जनवहडन अजधजनयम की धारा 21 के अधीन केंद्रीय
सरकार द्वारा जनयुक् त जनरीक्षक द्वारा दकया जाएगा।
10.
सूचना को प्रकट करने का िासकीय कारबार के प्रयोजनो के जसवाय या जब न्यायालय द्वारा अपेजक्षत हो, कोई भी
जनरीक्षक अपने कायाडलय के ज्ये्ठ अजधकारी की जलजखत मंजूरी के जबना, अपने िासकीय कतडब्यों के जनवहडन के
दौरान अपने द्वारा अर्वजत सूचना को दकसी भी ् यजि के समक्ष प्रकट नहीं करेगा।
11.
केंद्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिाला की स्ट् थापना और कायड :- (1) केंद्रीय सरकार अजधसूचना द्वारा जनम् नजलजखत
उद्देश् यों के जलए केंद्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिाला की स्ट् थापना कर सकेगी,-
(क) प्रसाधन सामग्री के ऐसे नमूनों का जवश् लेषण या परीक्षण करना जो उसके पास अजधजनयम की धारा 11की उपधारा (2) या धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन भेजे गए हैं; या
(ख) अपीली प्रयोगिाला के रूप में कायड करना ; या
(ग) इसे जवजिष् ट तौर पर समनुदेजक्षत दकया गया कोई अन् य कायड जनष् पाददत करना; या
(2) उपजनयम (1) पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना केंद्रीय सरकार उपजनयम (1) में जवजनर्ददष् ट उद्देश् यों के जलए अपने जनयंत्रण में ऐसी दकसी भी प्रयोगिाला और इसके जनदेिक को पदाजभजहत या अजधसूजचत कर सकती ह जजसके पास केंद्रीय प्रसाधन-सामग्री प्रयोगिाला के रूप में प्रसाधन-सामग्री का परीक्षण और मूल् यांकन करने की सुजवधा जवद्यमान हो;
ऐसी दकसी भी प्रयोगिाला और इसके जनदेिक को पदाजभजहत या अजधसूजचत कर सकती ह जजसके पास केंद्रीय प्रसाधन-सामग्री प्रयोगिाला के रूप में प्रसाधन-सामग्री का परीक्षण और मूल् यांकन करने की सुजवधा जवद्यमान हो;
परंतु दकसी भी प्रयोगिाला को तब तक पदाजभजहत नहीं दकया जाएगा जब तक दक इसे परीक्षण और अिांकन प्रयोगिालाओं हेतु राष् रीय प्रत् यायन जनकाय द्वारा पूणडत: प्र् यजयत नहीं दकया गया हो।
(3) केंद्रीय प्रसाधन-सामग्री प्रयोगिाला का प्रमुख एक जनदेिक होगा जजसे केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुक् त या पदाजभजहत दकया जाएगा।
6
[PART II—SEC. 3(i)]
अध् याय 3
आयात और रजजस्ट्रीकरण
12.
प्रसाधन-सामग्री का आयात- (1) दकसी भी प्रसाधन-सामग्री को भारत में तब तक आयात नहीं दकया जाएगा जब
तक दक केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा या जनयम (5) के उप-जनयम (1) के तहत ऐसी िजियां प्रा् त दकसी
अजधकारी द्वारा इन जनयमों के अनुसार उस उत् पाद को रजजस्ट्रीकृत न दकया गया हो। (2) भारत में आयात के जलए
अजभप्रेत दकसी भी प्रसाधन उत् पाद के रजजस्ट्रीकरण के जलए आवेदक स्ट् वयं जवजनमाडता द्वारा या भारत में इसके
प्राजधकृत अजभकताड या आयातक द्वारा या जवजनमाडता द्वारा भारत में प्राजधकृत सहायक कंपनी द्वारा प्ररूप
सीओएस-1 में केंद्रीय सरकार के ऑनलाइन पोटडल के माध् यम से दकया जाएगा।
(3) जवजनमाडता द्वारा भारत में अपने अजभकताड को ददए गए प्राजधकार को या तो भारत में प्रथम श्रेणी म जजस्ट् रेट
द्वारा या मूल देि में उस देि की जवजधयों के अधीनसक्षम प्राजधकारी द्वारा या प्रथम अनुसूची में जवजनर्ददष् ट दकसी
प्राजधकारी द्वारा पूणडत: अजभप्रमाजणत दकया जाएगा।
(4) अपर उप-जनयम (2) में जनर्ददि आवेदक आवेदन के साथ ऐसी अन् य सूचना और दस्ट् तावेज भेजेगा जो दूसरी
अनुसूची के भाग I में जवजनर्ददष् ट दकए गए हों:
प्राजधकारी द्वारा पूणडत: अजभप्रमाजणत दकया जाएगा। (4) अपर उप-जनयम (2) में जनर्ददि आवेदक आवेदन के साथ ऐसी अन् य सूचना और दस्ट् तावेज भेजेगा जो दूसरी अनुसूची के भाग I में जवजनर्ददष् ट दकए गए हों:
परंतु यह दक भरने के जलए अंजतम रूप से त यार थोक सामग्री के आयात के जलए आवेदन करते समय
जनम् नजलजखत अजतररक् त दस्ट् तावेजों को भी भेजना आवश् यक होगा:
(i) अंजतम रूप में भरने के जलए त यार प्रसाधन सामग्री के अंजतम रूप से त यार फामूडलेिन के जलए
राज् य अनुज्ञजि प्राजधकरण से जवजधमान जवजनमाडण अनुज्ञजि ; और
(ii) अंजतम रूप से भारत में त यार उत् पाद के रजजस्ट्रीकृत ब्ांड स्ट् वामी का ब् यौरा;
(5) उप-जनयम (2) के अनुसार रजजस्ट्रीकरण के जलए आवेदन के साथ तीसरी अनुसूची में यथा जवजनर्ददष् ट जमा
कराइ गई फीस की रसीद की प्रजत भी भेजी जानी चाजहए।
(6) यह फीस प्रत् येक जवजनमाडण स्ट् थल के साथ-साथ प्रसाधन सामग्री की प्रत् येक श्रेणी के जलए होगा साथ ही इसमें
चौथी अनुसूची में जवजनर्ददष् ट प्रसाधन सामग्री की प्रत् येक श्रेणी के जलए अजतररक् त फीस िाजमल ह ।
(7) इस प्रयोजन के जलए ऑललाइन पोटडल के प्रचालनरत होने तक उप-जनयम (1) में जनर्ददि दकसी प्रसाधन
सामग्री के रजजस्ट्रीकरण के जलए ऑफलाइन आवेदक प्ररूप सीओएस-1 में या तो स्ट् वयं जवजनमाडता द्वारा या इसके
प्राजधकृत अजभकताड द्वारा या भारत में आयातक द्वारा या जवजनमाडता द्वारा भारत में प्राजधकृत सहायक कंपनी द्वारा
दकया जा सकता ह ।
(8) आवेदक पांचवी अनुसूची में यथा जवजनर्ददष् ट ऐसे पररक्षण के जलए जचजननत की गई प्रसाधन सामग्री के संबंध
में आयाजतत प्रसाधन सामग्री की परीक्षा, परीक्षण और जवश् लेषण के जलए परीक्षण िुल्क सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा
जनयम 11 में जनर्ददष् ट अनुमोददत परीक्षण प्रयोगिाला को देने के जलए उत् तरदायी होगा।
संबंध
में आयाजतत प्रसाधन सामग्री की परीक्षा, परीक्षण और जवश् लेषण के जलए परीक्षण िुल्क सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा
जनयम 11 में जनर्ददष् ट अनुमोददत परीक्षण प्रयोगिाला को देने के जलए उत् तरदायी होगा।
(9) आवेदक केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा प्राजधकृत अजधकाररयों द्वारा जवदेिों में अनुमोददत प्रसाधन-सामग्री
के जवजनमाडण पररसरों का जनरीक्षण करने या दौरा करने पर उठाए गए खचड के संबंध में तीसरी अनुसूची में
यथाजवजनर्ददष् ट फीस का भुगतान करेगा, ज सा आवश्यक समझा जाए।
13.
आयात रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करना-(1) जनयम 12 के उप-जनयम (2) के अधीन आवेदक के साथ भेजे गए
दस्ट् तावेजों की जांच करने के बाद केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण, संतुष् ट होने पर, प्ररूप सीओएस-2 में आयात
रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या इस आवेदक को आवेदन करने की तारीख से छह महीने की अवजध के
भीतर जलजखत में कारण अजभजलजखत करवाते हुए रद्द कर सकता ह ।
(2) आवेदन रद्द दकए जाने के मामले में, आवेदक प तालीस ददनों की अवजध के भीतर केंद्रीय सरकार को अपील कर
सकता ह और सरकार ज सा आवश् यक समझे उक् त मामले में जा च करवाने के बाद अपील की तारीख से नब् बे ददनों
की अवजध के भीतर इसके संबंध में आदेि पाररत कर सकती ह ।
ं की अवजध के भीतर केंद्रीय सरकार को अपील कर सकता ह और सरकार ज सा आवश् यक समझे उक् त मामले में जा च करवाने के बाद अपील की तारीख से नब् बे ददनों की अवजध के भीतर इसके संबंध में आदेि पाररत कर सकती ह ।
[भागII—खण् ड 3(i)] 7 (3) नई प्रसाधन सामग्री के मामले में, आवेदक नई प्रसाधन सामग्री के भारत में आयात के रजजस्ट्रीकरण से पहले केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण से अध् याय 5 में यथा उपबंजधत प्ररूप सीओएस-3 में पूवड अनुमजत प्रा् त करेगा। (4) एक ही जवजनमाडता द्वारा जवजनर्वमत एक या एक से अजधक प्रसाधन सामग्री के आयात के संबंध में प्ररूप सीओएस-2 में एक ही आवेदन पत्र भेजा जाए और एक ही रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी दकया जाए ;
परंतु प्रसाधन सामजग्रयां कारखाने में जवजनर्वमत की जाती हों या एक से अजधक कारखाने रजजस्ट्रीकरण के जलए अजभप्रेत प्रसाधन सामग्री के जलए एक ही जवजनमाडण इकाई के रूप में संयुक् त रूप से कायड कर रहे हों। (5) यदद मूल रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जवकृत, क्षजतग्रस्ट् त हो जाता ह या खो जाता ह तो इसकी दूसरी डु् लीकेट प्रजत के जलए तीसरी अनुसूची में यथाजवजनर्ददष् ट फीस का भुगतान करना होगा। 14.
ड कर रहे हों।
(5) यदद मूल रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जवकृत, क्षजतग्रस्ट् त हो जाता ह या खो जाता ह तो इसकी दूसरी डु् लीकेट
प्रजत के जलए तीसरी अनुसूची में यथाजवजनर्ददष् ट फीस का भुगतान करना होगा।
14.
आयात रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की जवजधमान्यता: (1)जनयम-13 के अधीन प्रदान दकया गया रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-
पत्र इसके जारी होने की तारीख से पांच वषड की अवजध पूरा होने से पूवड तीसरी अनुसूची में यथा-जनर्ददि
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अवधारण फीस के भुगतान के अध्यधीन स्ट्थायी रूप से तब तक जवजधमान्य रहेगा जब
तक इसे अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा जनलंजबत अथवा रद्द नहीं दकया जाता ह ।
(2) यदद अनुज्ञजिधारी उप-जनयम (1) में यथा जनर्ददिजनयत-तारीख तक अथवा इससे पूवड अपेजक्षत रजजस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र प्रजतधारण फीस का भुगतान करने में असमथड रहता ह तो रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रधारक रजजस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र प्रजतधारण फीस के अजतररि रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रजतधारण फीस का प्रजतमाह के जलए दो
प्रजतित की दर पर पररकजलत की गई जवलंमय फीस अथवा उसके भाग का भुगतान एक सौ अस्ट्सी ददन के अंदर
करने के जलए उत्तरदायी होगा और उस अवजध के दौरान ऐसे िुल्क का भुगतान न दकए जाने की जस्ट्थजत में
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द हुआ माना जाएगा।
15.
थवा उसके भाग का भुगतान एक सौ अस्ट्सी ददन के अंदर
करने के जलए उत्तरदायी होगा और उस अवजध के दौरान ऐसे िुल्क का भुगतान न दकए जाने की जस्ट्थजत में
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द हुआ माना जाएगा।
15.
गठन में पररवतडन के मामले में नया आवेदन- (1)जनयम 13 के उपजनयम (1) के अधीन रजजस्ट्रीकरण प्रदान करने के
बाद, यदद रजजस्ट्रीकरण धारक या जवदेिी जवजनमाडता के गठन में कोई पररवतडन हो जाता ह , तो गठन में ऐसे
पररवतडन की तारीख से एक सौ अस्ट् सी ददन की अवजध के भीतर नया रजजस्ट्रीकरण प्रदान करने के जलए आवेदन
जनयम 12 के उपजनयम के अधीन दकया जाएगा।
परंतु जवद्यमान रजजस्ट्रीकरण ऐसे समय तक जवजधमान्य माना जाएगा, जबदक दक केंद्रीय अनुज्ञजि
प्राजधकारी द्वारा नया रजजस्ट्रीकरण जारी नहीं दकया जाता या आवेदन रद्द नहीं दकया जाता।
(2) यदद रजजस्ट्रीकृत उत् पाद की उत् पाद संघटन में और इसकी जवजिष् टताओं में कोई पररवतडन होता ह , केंद्रीय
अनुज्ञजि प्राजधकरण को पंद्रह ददनों के भीतर जवजनमाडता द्वारा या प्राजधकृत अजभकताड द्वारा या आयातक द्वारा या
भारत में जवजनमाडता द्वारा प्राजधकृत दकसी सहायक कंपनी द्वारा सूजचत दकया जाएगा और साथ ही इस आिय का
िपथ-पत्र भी ददया जाएगा दक उत् पाद भारतीय मानक ब् यूरो द्वारा जनधाडररत मानकों ज सा की नौवीं अनुसूची में
जनजहत ह के अनुपालनाथड हैं।
(3) जनयम 13 के उप-जनयम (1) के अधीन रजजस्ट्रीकरण स्ट्वीकृत दकए जाने के बाद, यदद रजजस्ट्रीकरण धारी
अथवा जवदेि के जवजनमाडता के नाम अथवा पते में पररवतडतन हो जाता ह तो ऐसे पररवतडन की तारीख से साठ ददन
की अवजध में रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उि पररवतडन के जलए केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण से पूवड अनुमोदन हेतु
संिोधन के जलए एक आवेदन केंद्रीय सरकार के पोटडल पर ऑनलाइन भेजा जाएगा।
16.
रीख से साठ ददन
की अवजध में रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उि पररवतडन के जलए केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण से पूवड अनुमोदन हेतु
संिोधन के जलए एक आवेदन केंद्रीय सरकार के पोटडल पर ऑनलाइन भेजा जाएगा।
16.
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का जनलंबन और रद्दकरण:- यदद जवजनमाडता या प्राजधकृत अजभकताड या आयातक
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दकसी भी ितड का अनुपालन नहीं करता ह , तो केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण, इस आिय
का कारण बताने का अवसर देने के बाद दक ऐसा आदेि क् यों न पाररत दकया जाए, जलजखत आदेि द्वारा इसके
कारण बताते हुए रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को यातो पूणडत: या इससे संबंजधत कुछ प्रसाधन सामग्री के मामले में
यथोजचत अवजध के जलए जनलंजबत या रद्द कर सकता ह ।
परंतु जो व्यजि केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकारी द्वारा पाररत आदेि से ् यजथत ह , आदेि की प्राजि के तीस ददनों के भीतर केंद्रीय सरकार को अपील कर सकता ह और सरकार इस मामले में ज सा भी आवश् यक कर सके की
8
[PART II—SEC. 3(i)]
जांच के बाद अपीलकताड को सुनवाई का अवसर देने के पश् चात, मामले के त्यों और पररजस्ट्थजतयों को दृजिगत
करते हुए उपयुक् त आदेि पाररत करेगी।
17.
ें ज सा भी आवश् यक कर सके की
8
[PART II—SEC. 3(i)]
जांच के बाद अपीलकताड को सुनवाई का अवसर देने के पश् चात, मामले के त्यों और पररजस्ट्थजतयों को दृजिगत
करते हुए उपयुक् त आदेि पाररत करेगी।
17.
आयात के जलए पहले ही रजजस्ट्रीकृत प्रसाधन सामग्री का आयात.- (1) जवदेि साईट पर जवजनर्वमत एक प्रसाधन-
सामग्री अथवा आयात के जलए तथा भारत में जवक्रय के जलए जनयम 13 के अधीन पहले ही रजजस्ट्रीकृत, दकसी भी
व्यजि अथवा संस्ट्था द्वारा आयात, केंद्रीय सरकार के ऑनलाइन पोटडल पर छठी अनुसूची में यथा जवजनर्ददि
वचनबद्धता के साथ प्ररूप सीओएस-4 में एक आवेदन भेजकर दकया जा सकता ह ।
(2) उप-जनयम (1) के अन्तगडत आवेदन के साथ भेजे गए दस्ट्तावेजों की जांच करने के बाद, केंद्रीय अनुज्ञजि
प्राजधकरण, ितों के अध्यधीन संतुि होने पर प्ररूप सीओएस-4क में आयात रजजस्ट्रीकरण संखया प्रदान करेगा
अथवा ऐसे आवेदन को अस्ट्वीकृत भी कर सकता ह जजसके जलए कारण, आवेदन की तारीख से छह माह की अवजध
में जलजखत रूप में ररकॉडड दकए जाएंगे।
(3) उप-जनयम (2) के अधीन प्रदान की गई आयात रजजस्ट्रीकरण संखया, इसके जारी दकए जाने की तारीख से तीन
वषड की अवजध के जलए जवजधमान्य रहेगी जब तक दक उसे जनलंजबत अथवा रद्द नहीं दकया जाता।
(4) यदद आयातक प्ररूप सीओएस-4क में आयात रजजस्ट्रीकरण संखया की दकसी ितड का पालन करने में असमथड
रहता ह तो केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण, दक तत्संबंधी कारणों का जलजखत रूप में उल्लेख करते हुए एक आदेि क्यों
न पाररत कर ददया जाए, उसे कारण बताने का अवसर देने के बाद, ऐसी अवजध के जलए आयात रजजस्ट्रीकरण
संखया को जनलंजबत अथवा रद्द कर ददया जाए, ज सा वह उजचत समझता हो।
18.
रूप में उल्लेख करते हुए एक आदेि क्यों
न पाररत कर ददया जाए, उसे कारण बताने का अवसर देने के बाद, ऐसी अवजध के जलए आयात रजजस्ट्रीकरण
संखया को जनलंजबत अथवा रद्द कर ददया जाए, ज सा वह उजचत समझता हो।
18.
कजतपय प्रसाधन सामग्री के आयात का प्रजतषेध:- (1) मूल ऐसी प्रसाधन सामग्री व जजसका जवजनमाडण, जवक्रय या
जवतरण मूल देि में प्रजतजषद्ध ह तो ऐसी सामग्री उसी नाम से या अन् य दकसी नाम से, परीक्षा परीक्षण और जवश् लेषण के
अलावा आयात नहीं की जाएगी।
(2) जब तक दक कोई प्रसाधन सामग्री आयात नहीं की जाएगी, प्रसाधन सामग्री के लेबल, र पर या कंटेनर पर दर्वित तारीख
"इस से पूवड या इस तक उपयोग करें" आयात की तारीख से छह माह बाद की न हो।
(3) हेक्साक्लोरोफेन युि कोई प्रसाधन सामग्री आयात नहीं की जाएगी।
(4) अक् तूबर 2014 के 12 वें ददन के बाद जानवरों पर परीक्षण की गई कोई भी प्रसाधन सामग्री देिमें आयात नहीं की
जाएगी।
19.
सीमा िुल्क के आयुिों को ददए जाने वाले दस्ट्तावेज- कोई भी प्रसाधन सामग्री आयात करने से पूवड, जवजनमाडता की
ओर से या उसके द्वारा या आयातक द्वारा या उसकी ओर से हस्ट्ताक्षररत एक घोषणा पत्र ददया जाएगा, दक आयात की जाने
वाली प्रसाधन सामग्री अजधजनयम के अध्याय 3के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों का अनुपालन करती ह ,
सीमा िुल्क आयुि को दी जाएगी।
20.
की ओर से हस्ट्ताक्षररत एक घोषणा पत्र ददया जाएगा, दक आयात की जाने
वाली प्रसाधन सामग्री अजधजनयम के अध्याय 3के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों का अनुपालन करती ह ,
सीमा िुल्क आयुि को दी जाएगी।
20.
प्रसाधन सामग्री के आयात के जलए प्रदक्रया.- (1) यदद केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवेि पत्तन पर जनयुि अजधकारी के
पास जवश्वास का कारण ह दक कोई भी प्रसाधन सामग्री, अजधजनयम के दकसी भी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए जनयमों
का उल्लंघन करती ह , तो वह जनरीक्षण हेतु प्रसाधन सामग्री माल का नमूना ले सकता ह ।
(2) यदद उप-जनयम (1) के अनुसार जलए गए नमूने की जांच पर दोषपूणड पाए जाते ह , तो अजधकारी सीमा िुल्क
आयुि को आगे की कारडवाई के संबंध में सलाह देगा।
(3) यदद अजधजनयम या जनयमों के उपबंधों के संददग्ध उल्लंघन जजन्हें परीक्षण द्वारा अवधाररत दकया जाना ह , तो
अजधकारी ऐसे परीक्षण करने के उद्देश्य से स्ट्थाजपत प्रयोगिाला को नमूना भेज देगा और उक् त प्रसाधन सामग्री माल
उस समय तक रोके रखा जाएगा जब तक, उस नमूने की परीक्षण ररपोटड उस प्रयोगिाला के जनदेिक या प्रयोगिाला
के दकसी भी अन्य अजधकारी ह जो इसके जलए प्राजधकृत ह , प्रा् त नहीं हो जाती:
परंतु आयातक जलजखत में वचन देता ह दक सीमा िुल्क आयुि की सहमजत के जबना प्रसाधन सामग्री का
जनपटान नहीं दकया जाएगा और माल या उसके जहस्ट्से को वापस लौटा देगा, सीमा िुल्क आयुि को, आयातक वचन पत्र दे सकता ह ।
आयातक जलजखत में वचन देता ह दक सीमा िुल्क आयुि की सहमजत के जबना प्रसाधन सामग्री का
जनपटान नहीं दकया जाएगा और माल या उसके जहस्ट्से को वापस लौटा देगा, सीमा िुल्क आयुि को, आयातक वचन पत्र दे सकता ह ।
[भागII—खण् ड 3(i)]
9
(4) आयातक जजसने उप-जनयम (1) के उपबंध के अधीन वचन-पत्र ददया ह , जो सीमा िुल्क आयुि को माल या उसके
जहस्ट्से को वापस करने के जलए आवश्यक ह , वह नोरटस प्राि होने के दस ददनों के भीतर माल या उसके जहस्ट्से को
वापस कर देगा।
(5) यदद केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के जलए स्ट्थाजपत प्रयोगिाला का जनदेिक या इस संबंध में केंद्रीय सरकार के
अनुमोदन के साथ उसके द्वारा सिि प्रयोगिाला का कोई अन्य अजधकारी सीमा िुल्क आयुि या उपजनयम (1) में
उजल्लजखत अजधकारी को दकसी भी प्रसाधन सामग्री का नमूना अजधजनयम के अध्याय 3 या इसके अधीन बनाए गए
जनयमों के उपबंधों का उल्लंघन करता ह और यह दक उल्लंघन इस तरह से दकया गया ह दक आयातक द्वारा इसका
जनवारण नहीं दकया जा सकता ह , सीमा िुल्क आयुि आयातक को तुरंत ररपोटड भेजेगा और आयातक ऐसी संसूचना
प्राि होने के दो महीने के भीतर, उस देि का उस परेजषत माल की सभी प्रसाधन सामग्री को उस देि में भेज देगा
जहां इसका जवजनमाडण दकया गया था या उस देि को जजससे इसे आयात दकया गया था या इसे केंद्रीय सरकार को
सौंपेगा, जो इसे नि करवा देगा:
परंतु यह दक आयातक ररपोटड प्राि होने के तीस ददनों के भीतर, सीमा िुल्क आयुि को ररपोटड के जखलाफ अभ् यावेदन कर सकता ह जो केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण को प्रसाधन सामग्री के ताजा नमूने के साथ इसको आगे बढ़ाएगा, जो आवश्यक होने पर, केन्द्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिाला के जनदेिक की ररपोटड प्राि करने पर, उस आदेि को पाररत करेगा और यह अंजतम होगा।
जधकरण को प्रसाधन सामग्री के ताजा नमूने के साथ इसको आगे
बढ़ाएगा, जो आवश्यक होने पर, केन्द्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिाला के जनदेिक की ररपोटड प्राि करने पर, उस
आदेि को पाररत करेगा और यह अंजतम होगा।
(6) यदद केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से इस संबंध में उि प्राजधकारी द्वारा प्राजधकृत
कोई अन्य अजधकारी प्रसाधन सामग्री के नमूने के जनरीक्षण के बाद सीमा िुल्क आयुि को ररपोटड करता ह और जहां
आवश्यक हो, उस पर एक परीक्षण ररपोटड प्राि करने के बाद, दक उक् त प्रसाधन सामग्री नमूना अजधजनयम या उसके
अधीन बनाए गए जनयमों के दकसी भी उपबंध का उल्लंघन करता ह और यह उल्लंघन ऐसा ह दक आयातक द्वारा
इसका जनवारण दकया जा सकता ह , सीमा िुल्क आयुि आयातक को तुरंत ररपोटड भेजेगा और केंद्रीय सरकार द्वारा
इसके जलए प्राजधकृत अजधकारी की अनुमजत के जबना प्रसाधन सामग्री का जनपटान न करने के जलए जलजखत में वचन-
पत्र देने पर प्रसाधन सामग्री उसे आयात करने की अनुमजत देगा।
21.
व्यजिगत उपयोग के जलए प्रसाधन सामग्री का आयात- प्रसाधन सामग्री की छोटी मात्रा जजसका आयात धारा 10
के अधीन अन्यथा प्रजतजषद्ध ह , जनम्नजलजखत ितों के अधीन व्यजिगत प्रयोग के जलए आयात दकया जा सकता ह :-
(i) प्रसाधन सामग्री यात्री के सामान का जहस्ट्सा बन जाएगी और याजत्रयों की सदाियी उपयोग के जलए संपजत्त और
प्रयोगाथड होगी; तथा
(ii) प्रसाधन सामग्री को सीमा िुल्क प्राजधकररयों को यदद वे जनदेि देते हैं तो प्रसाधन सामग्री के संबंध में सूजचत दकया
जाएगा।
22.
प्रवेि स्ट् थलों के माध्यम से आयात- औषजध और प्रसाधन सामग्री जनयम,1945 के जनयम 43क में जनर्ददि प्रजवजि के
बबदुओं को छोड़कर भारत में दकसी प्रसाधन सामग्री का आयात नहीं दकया जाएगा।
अध्याय 4
जवक्रय या जवतरण के जलए प्रसाधन सामग्री का जनमाडण
23.
प्रसाधन सामग्री जनयम,1945 के जनयम 43क में जनर्ददि प्रजवजि के
बबदुओं को छोड़कर भारत में दकसी प्रसाधन सामग्री का आयात नहीं दकया जाएगा।
अध्याय 4
जवक्रय या जवतरण के जलए प्रसाधन सामग्री का जनमाडण
23.
जवक्रय या जवतरण के जलए प्रसाधन सामग्री बनाने के जलए अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि हेतु आवेदन-
(1) कोई भी व्यजि जो प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण करना चाहता ह , अनुज्ञजि प्राजधकरण को जवक्रय और जवतरण
के जलए अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि हेतु आवेदन देगा ।
(2) उप-जनयम (1) के अधीन अजभज्ञात ऑनलाइन पोटडल के माध्यम से अनुज्ञजि के जलए प्ररूप सीओएस-5 में या ऋण
अनुज्ञजि के जलए प्ररूप सीओएस -6 में, फीस के साथ दूसरी अनुसूची के भाग 2में जनर्ददिानुसार संबंजधत दस्ट्तावेजों के
साथ आवेदन करेगा, ज सा दक तीसरी अनुसूची में जनर्ददि ह ।
10
[PART II—SEC. 3(i)]
परंतु यह दक जब तक ऑनलाइन पोटडल इस उद्देश्य के जलए प्रचालन में नहीं ह , उप-जनयम (2) में जनर्ददि
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए अनुज्ञजि के जलए प्ररूप सीओएस-5 में या ऋण अनुज्ञजि के जलए प्ररूप
सीओएस-6 में ऑफ़लाइन आवेदन दकया जा सकता ह ।
(3) नई प्रसाधन सामग्री के मामले में, आवेदक को केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण से अध्याय-5 में प्रदान दकए गए प्ररूप
सीओएस-3 में पूवाडनुमजत प्राि करनी होगी और दकसी भी प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए कोई अनुज्ञजि, राज्य
अनुज्ञजि प्राजधकारी की ऐसी अनुमजत के जबना नहीं ददया जाएगा।
(4) दूसरी अनुसूची के भाग 2 में जवजनर्ददि दस्ट्तावेजों के अजतररि, आवेदक प्ररूप सीओएस-7 में प्रसाधन सामग्री के
जवजनमाडण के जलए, सातवीं अनुसूची में जनर्ददिानुसार, अच्छी जवजनमाडण प्र जक्टस, पररसर की आवश्यकताओं, संवगड
और उपस्ट्करों का पालन करने संबंधी स्ट्व-घोषणा प्रस्ट्तुत करेगा।
ओएस-7 में प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए, सातवीं अनुसूची में जनर्ददिानुसार, अच्छी जवजनमाडण प्र जक्टस, पररसर की आवश्यकताओं, संवगड और उपस्ट्करों का पालन करने संबंधी स्ट्व-घोषणा प्रस्ट्तुत करेगा। (5) उप-जनयम (1) के अधीन आवेदन की प्राजि पर अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि देने के जलए उप-जनयम (2) और (3) में प्रदान की गई ऐसी फीस और ऐसे दस्ट्तावेज के साथ, राज्य अनुज्ञजि प्राजधकारी आवेदन और दस्ट्तावेजों की संजवज्ञा के बाद आवेदन की तारीख से पैंतालीस ददनों की अवजध के भीतर अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि के संबंध में उनका यह मत ह दक अजधजनयम और जनयमों की अपेक्षाओं को पूरा कर जलया गया ह , अनुज्ञजि प्रदान करेगा:
परंतु राज्य अनुज्ञजि प्राजधकारी की राय में आवेदक ने अजधजनयम और जनयमों की अपेक्षाएं पूरी नहीं की
हैं, वह आवेदनकताड को आवेदन की तारीख से पैंतालीस ददनों के भीतर बताएगा।
(6) उप-जनयम (5) में जनर्ददि अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि प्राि होने पर, आवेदक केन्द्रीय औषजध मानक जनयंत्रण
संगठन की वेबसाइट पर ऐसी अनुज्ञजि की एक प्रजत अपलोड करने के बाद, जवक्रय या जवतरण के जलए प्रसाधन
सामग्री का जवजनमाडण कर सकता ह ।
(7) अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि देने की तारीख से तीस ददनों के भीतर राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण साइट का जनरीक्षण
करने और प्ररूप सीओएस-7 में स्ट्व-प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी को सत्याजपत करने के जलए दकसी अन्य अजधकारी
को अधीनस्ट्थ दकसी अन्य अजधकारी का जनरीक्षण करने के जलए अजधकृत करेगा। ज सा दक उप-जनयम (4) में जनर्ददि ह ।
(8) जहां राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण या ऐसा करने के जलए प्राजधकृत कोई अन्य अजधकारी उप-जनयम (7) में जनर्ददि
अवजध के भीतर अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि की साइट का जनरीक्षण और सत्यापन करने में जवफल रहता ह , तो
अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि समझा सभी उद्देश्यों के जलए माना जाएगा।
ोई अन्य अजधकारी उप-जनयम (7) में जनर्ददि अवजध के भीतर अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि की साइट का जनरीक्षण और सत्यापन करने में जवफल रहता ह , तो अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि समझा सभी उद्देश्यों के जलए माना जाएगा। (9) यदद जनरीक्षण के समय यह पाया जाता ह दक स्ट् व-प्रमाण पत्र में कोई झूठी सूचना ह , तो अनुज्ञजि प्राजधकरण, अनुज्ञजिधारक को कारण बताने का अवसर देने के बाद, अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि रद्द कर सकता ह :
परंतु राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण का मानना ह दक कजमयों को हटाया जा सकता ह , कहा गया प्राजधकरण
जवजनमाडण को रोकने के जलए अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि धारक को ददिाजनदेि जारी कर सकता ह जब तक दक
आवश्यकताओं का पालन नहीं दकया जाता ह , और जब इसका पालन कर जलया जाए, आवेदक और अनुज्ञजि
प्राजधकरण द्वारा अनुज्ञजि प्राजधकरण को सूजचत दकया जाएगा यदद संतुि हो तो इस तरह के अनुपालन की प्राजि के
पांच कायड ददवसों के भीतर जवजनमाडण को पुनरारंभ करने के जलए जनदेि जारी कर सकते हैं।
(10) यदद मूल अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि क्षजतग्रस्ट्त, या खो गया ह ; तीसरी अनुसूची में जनर्ददि िुल्क के भुगतान पर राज्य
अनुज्ञजि प्राजधकरण से अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि डुज्लकेट प्रजत अनुरोध दकया जा सकता ह ।
24.
एक से अजधक पररसर में जवजनमाडण- यदद एक से अजधक पररसरों में प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण दकया जाता ह ,
तो इस तरह के प्रत्येक पररसर के जलए एक अलग आवेदन दकया जाएगा और प्रत्येक ऐसे पररसर के जलए एक अलग अनुज्ञजि
प्राि की जाएगी।
25.
जवक्रय या जवतरण के जलए प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण करने के जलए अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि का प्ररूप-
जवक्रय या जवतरण के जलए प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण करने के जलए अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि प्ररूप सीओएस-8 में और
प्ररूपसीओएस-9 में ऋण अनुज्ञजि प्रदान की जाएगी।
े जलए अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि का प्ररूप- जवक्रय या जवतरण के जलए प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण करने के जलए अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि प्ररूप सीओएस-8 में और प्ररूपसीओएस-9 में ऋण अनुज्ञजि प्रदान की जाएगी।
[भागII—खण् ड 3(i)]
11
26.
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए अनुज्ञजि अथवा लोन अनुज्ञजि की ितटें :- एक अनुज्ञजि प्ररूप सीओएस-8 में, उसमें
उजल्लजखत ितों और जनम्नजलजखत अन्य ितों के अध्यधीन रहते हुए होगा, अथाडत:-
(क) प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण सक्षम तकनीकी कमडचाररवृन्द के जनदेिन और व्यजिगत पयडवेक्षण के अधीन
संचाजलत दकया जाएगा जजसमें कम से कम एक व्यजि वह सजम्मजलत होगा जो एक पूणडकाजलक कमडचारी ह
और जो जनम्नजलजखत अहडताओं में से कोई एक रखता हो-
(i)
भेषजी अजधजनयम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भारतीय भेषजी पररषद् द्वारा अनुमोददत भेषजी
में एक जड्लोमा, अथवा
(ii)
जो भेषजी अजधजनयम, 1948 (1948 का 8) के अधीन रजजस्ट्रीकृत हो, अथवा
(iii) जजसने एक जवषय के तौर रसायन िास्त्र के साथ मध्यान्तररक परीक्षा अथवा उसके समतुल्य अनुज्ञजि
प्राजधकरण मान्यताप्राि परीक्षा उत्तीणड की ह ।
(iv) मान्यता प्राि जवश्वजवद्यालय से प्रसाधन सामग्री प्रौद्योजगकी में ब चलर की जडग्री ह ।
(ख) कारखाना पररसर को सातवीं अनुसूची में जवजनर्ददि अपेक्षाओं और ितों का अनुपालन करना होगा।
(ग) जवजनमाडता को जनम्नजलजखत अनुपालन करना होगा-
(i) जवजनर्वमत प्रसाधन सामग्री का परीक्षण करने के जलए पयाडि कमडचाररवृन्द, पररसर और प्रयोगिाला के
उपस्ट्कर उपलब्ध कराना और रख रखाव करना तथा इन प्रसाधन सामग्री में जवजनमाडण के जलए उपयोग
की गई कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना एवं अनुरजक्षत करना, अथवा
(ii) ऐसे परीक्षण करने के जलए संबंजधत जनयमों के अध्याय 8 के अधीन केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा
रसाधन सामग्री में जवजनमाडण के जलए उपयोग
की गई कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना एवं अनुरजक्षत करना, अथवा
(ii) ऐसे परीक्षण करने के जलए संबंजधत जनयमों के अध्याय 8 के अधीन केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा
अनुमोददत और राष्ट्रीय परीक्षण और अंिांकन प्रयोगिाला प्रत्यायन बोडड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्याजयत
दकसी प्रयोगिाला के जलए व्यवस्ट्था करना।
(घ)
आवेदक जनम्नजलजखत के जलए दस्ट्तावेजी साक्ष्य अनुरजक्षत करेगा-
(i) अनुज्ञजि के जलए दकए गए आवेदन पत्र अथवा प्रदत्त अनुज्ञजि में जवजनर्ददि अनुज्ञजि के पररसर के स्ट्वाजमत्व
अथवा दकराया या अन्य आधार पर अजधभोग के संबंध में दस्ट्तावेज,
(ii) फमड का गठन, अथवा
(iii) अन्य दस्ट्तावेज जो अनुज्ञजि के जलए आवेदन के दौरान तथा अनुज्ञजि प्राि करने के बाद, ज सा भी मामला
हो, आवेदक अथवा अनुज्ञजिधारक के द्वारा दकए गए जववरण के िुद्धता सत्याजपत करने के जलए
अपेजक्षत हो ।
(ड.) अनुज्ञजिधारक को इस अजधजनयम के अध्याय 4 के अधीन बनाए गए दकसी जनयम में जवजनर्ददि दकया गया
ह , अजधजनयम तथा इनके अधीन बनाए गए जनयमों तथा ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।
(च) अनुज्ञजिधारक को उसके द्वारा जवजनर्वमत दकसी प्रसाधन के प्रत्येक ब च तथा आठवीं अनुसूची में जवजनर्ददि
जववरणों के अनुसार इसमें उपयोग की गई कच्ची सामग्री के ब्यौरा का ररकॉडड रखना होगा तथा ऐसे ररकॉडड
को इस ब च की समाजि तारीख के बाद तीन वषड की अवजध के जलए बनाए रखा जाएगा।
(छ) प्ररूप सीओएस-9 में एक अनुज्ञजि को रद्द अथवा जनरस्ट्त हुआ माना जाएगा, यदद जवजनमाडणकारी सुजवधाओं
के संबंध में प्ररूप सीओएस-8 में जारी दकसी अनुज्ञजि को रद्द या जनरस्ट्त दकया जाता ह ।
(ज) अनुज्ञजिधारक को प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण में उपयोग की गई कच्ची सामग्री के प्रत्येक ब च के साथ-
जवधाओं के संबंध में प्ररूप सीओएस-8 में जारी दकसी अनुज्ञजि को रद्द या जनरस्ट्त दकया जाता ह । (ज) अनुज्ञजिधारक को प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण में उपयोग की गई कच्ची सामग्री के प्रत्येक ब च के साथ- साथ अंजतम उत्पाद के प्रत्येक ब च की जांच करेगा तथा ऐसी जांच के संबंध में ब्यौरे को दिाडते हुए अजभलेख अथवा रजजस्ट्टर रखेगा। इन ररकॉडों अथवा रजजस्ट्टरों को जवजनमाडण की तारीख से तीन वषड की अवजध के जलए बनाए रखा जाएगा। (झ) अनुज्ञजिधारक को जवजनमाडण के क्षेत्रों का जनरीक्षण करने तथा ऐसे जवजनर्वमत उत्पादों के नमूने प्राि करने, जजनके जलए प्ररूप सीओएस-10 में एक रसीद जारी की जाएगी, जजनके संबंध में दकसी वस्ट्तु के जवजनमाडण
12
[PART II—SEC. 3(i)]
के दकसी पररसर में पूवाडनुमजत सजहत अथवा पूवाडनुमजत के जबना प्रवेि करने के जलए इस अजधजनयम के
अधीन जनयुि जनरीक्षक की अनुज्ञा प्राि होगी।
(ञ) अनुज्ञजिधारक को एक जनरीक्षक को इन जनयमों के अन्तगडत अनुरजक्षत सभी रजजस्ट्टरों और ररकॉडों की
जांच करने की मंजूरी प्राि होगी तथा इन अजधजनयमों के उपबंधों तथा इनके अधीन बनाए गए जनयमों की
अनुपालना की जा रही ह अथवा नहीं, यह सुजनजश्चत करने के जलए संबंजधत जनरीक्षक को अपेजक्षत ऐसी
सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
(ट) अनुज्ञजिधारक प्ररूप सीओएस -11 में एक जनरीक्षण पुजस्ट्तका रखेगा तादक संबंजधत जनरीक्षक अपने अनुभव
और पाई गई त्रुरटयां अजभजलजखत कर सकें।
जवजनमाडता इस आिय की एक वचनबद्धता दक उत्पाद नौवीं अनुसूची में यथा, जनर्ददि भारतीय मानक
ब्यूरो द्वारा अजधकजथत मानकों का अनुपालन करते हैं, के साथ इस अनुज्ञजि से संबंजधत दकसी भी
प्रसाधन सामग्री की लेबबलग करने, अथवा संयोजन अथवा परीक्षण, अथवा जवजनदेिन अथवा प्रलेखन
में पररवतडन की जस्ट्थजत में 30 ददन के अंदर, जलजखत रूप से सूजचत करेगा।
ं, के साथ इस अनुज्ञजि से संबंजधत दकसी भी
प्रसाधन सामग्री की लेबबलग करने, अथवा संयोजन अथवा परीक्षण, अथवा जवजनदेिन अथवा प्रलेखन
में पररवतडन की जस्ट्थजत में 30 ददन के अंदर, जलजखत रूप से सूजचत करेगा।
(ठ) अनुज्ञजिधारी अनुज्ञजि प्राजधकरण को अनुज्ञजि के अधीन चल रही फमड के गठन में दकसी भी पररवतडन
की जस्ट्थजत में जलजखत रूप में सूजचत करेगा। जहां फमड के गठन में कोई पररवतडन होता ह तो वतडमान
अनुज्ञजि उस तारीख से 6 मास की अजधकतम अवजध के जलए जवजधमान्य समझी जाएगी जजस तारीख
को पररवतडन हुआ ह जब तक दक, इस दौरान, पररवर्वतत गठन के साथ फमड के नाम में अनुज्ञापन
प्राजधकारी से नई अनुज्ञजि न ले ली गई हो।
(ड) जनयम 23 के उप-जनयम (5) के अधीन अनुज्ञजि स्ट्वीकृत करने या अनुज्ञजि ऋण पर लेने के बाद,
जवजनमाडता को नाम तथा पता में पररवतडन के मामले में, ऐसे पररवतडन की तारीख से 60 ददन की अवजध
में जवजनमाडण-अनुज्ञजि में उि पररवतडनों के जलए, अनुज्ञापन प्राजधकाररयों से पूवाडनुमोदन के जलए,
संिोधन के जलए एक आवेदन राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
परंतु दक खंड (ग) और (घ) साबुन के जवजनमाडण पर और कच्ची सामजग्रयों के परीक्षण हेतु प्रदक्रया पर लागू
नहीं होंगे तथा साबुन के दकसी जवजनमाडता द्वारा रखे जाने वाले ररकॉडड " अनुज्ञापन प्राजधकारी " द्वारा
अनुमोददत प्रदक्रया के अनुसार अनुरजक्षत होंगे।
27.
सामजग्रयों के परीक्षण हेतु प्रदक्रया पर लागू
नहीं होंगे तथा साबुन के दकसी जवजनमाडता द्वारा रखे जाने वाले ररकॉडड " अनुज्ञापन प्राजधकारी " द्वारा
अनुमोददत प्रदक्रया के अनुसार अनुरजक्षत होंगे।
27. अनुज्ञजि प्रदान करना या अस्ट्वीकार करना - (1) ऐसी आगे की गई कारडवाई,यदद कोई कारडवाई की गई, के बाद यदद
अनुज्ञापन प्राजधकारी , ज सा उन्हें आवश्यक प्रतीत होता ह , आश्वस्ट्त ह दक इस अजधजनयम के अधीन जनयमों की
अपेक्षाओं का अनुपालन दकया गया ह तथा दक अनुज्ञजि, ऋणअनुज्ञजि तथा अजधजनयम के अधीन बनाए गए जनयमों
की ितों का अनुपालन दकया गया ह तो उसे प्ररूप सीओएस-8 या प्ररूप सीओएस-9, यथाजस्ट्थजत, में अनुज्ञजि प्रदान
की जाएगी।
(2) यदद अनुज्ञापन प्राजधकारी का यह समाधान नहीं होता तो वह आवेदन को अस्ट्वीकार करेगी तथा इस अस्ट्वीकृजत
के कारणों तथा कोई भी अनुज्ञजि प्रदान करने या अनुज्ञजि के नवीकरण से पहले पूरा की जाने वाली सभी ितों के बारे
में आवेदक को सूजचत करेगा तथा जनरीक्षण ररपोटड की एक प्रजत के साथ इसे आवेदक को पहुंचाएगा।
28.
अस्ट्वीकार दकए जाने के पश्चात् अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि के जलए आगे आवेदन- यदद अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजि के
जलए दकसी आवेदन के अस्ट्वीकार दकए जाने से छह महीने की अवजध के भीतर आवेदक संबंजधत राज्य अनुज्ञापन
प्राजधकारी को यह सूजचत करता ह दक इस अजधजनयम और इन जनयमों में उजल्लजखत अपेक्षाओं को पूरा कर जलया
गया ह तथा तृतीय अनुसूची में जवजनर्ददि िुल्क जमा करवा ददया गया ह तो संबंजधत राज्य अनुज्ञापन प्राजधकारी आगे
की जांच दकए जाने तथा यह समाधान हो जाने के पश्चात् दक अनुज्ञजि या ऋणअनुज्ञजि प्रदान करने के जलए सभी
अपेक्षाओं का पालन दकया गया ह , प्ररूप सीओएस- 8 या प्ररूप सीओएस-9 में अनुज्ञजि जारी करेगा।
29.
गे की जांच दकए जाने तथा यह समाधान हो जाने के पश्चात् दक अनुज्ञजि या ऋणअनुज्ञजि प्रदान करने के जलए सभी अपेक्षाओं का पालन दकया गया ह , प्ररूप सीओएस- 8 या प्ररूप सीओएस-9 में अनुज्ञजि जारी करेगा। 29. राज्य सरकार को अपील करना- कोई व्यजि जो अनुज्ञजिप्राजधकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञजि प्रदान करने से मना करने वाले इस आदेि से सहमत नहीं ह , वह ऐसे आदेि के प्राि होने की तारीख से 90 ददनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता ह तथा वह राज्य सरकार, अपेजक्षत ऐसी जांच के पश्चात् तथा उि व्यजि को इस
[भागII—खण् ड 3(i)]
13
मामले में अभ्यावेदन प्रस्ट्तुत करने के जलए एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेि जो वह ठीक समझे जारी कर
सकते हैं।
30.
अनुज्ञजि की जवजधमान्यता - (1) प्ररूप सीओएस-8 या प्ररूप सीओएस-9 में जारी की गई दकसी अनुज्ञजि या
ऋणअनुज्ञजि को स्ट्थायी रूप से जवजधमान्य बनाए रखा जाएगा परंतु तृतीय अनुसूची में जवजनर्ददि अनुज्ञजि या
ऋणअनुज्ञजि को जारी रखने के िुल्क का भुगतान जारी होने की तारीख से पांच वषड की अवजध के पूरा होने से पहले
दकया जाए अन्यथा इसे राज्य अनुज्ञापन प्राजधकारी द्वारा समाि या रद्द कर ददया जाएगा।
(2) यदद अनुज्ञजिधारी अनुज्ञजि या ऋणअनुज्ञजि को जारी रखने के जलए अपेजक्षत िुल्क का भुगतान उप-जनयम (1) में
जनर्ददि देय तारीख को या उससे पहले करने में जवफल रहता ह , तो अनुज्ञजि या ऋण अनुज्ञजिधारी को अनुज्ञजि या
ऋणअनुज्ञजि को जारी रखने संबंधी िुल्क के अजतररि एक जवलंब िुल्क का भुगतान भी करना होगा जजसका
आकलन एक सौ अस्ट्सी ददनों के भीतर प्रत्येक मास के जलए अनुज्ञजि या ऋणअनुज्ञजि िुल्क रखने हेतु िुल्क के 2%
की दर से दकया जाएगा तथा उस अवजध के दौरान इस िुल्क का भुगतान न दकए जाने की जस्ट्थजत में इस अनुज्ञजि को
रद्द मान जलया जाएगा।
31.
त्येक मास के जलए अनुज्ञजि या ऋणअनुज्ञजि िुल्क रखने हेतु िुल्क के 2%
की दर से दकया जाएगा तथा उस अवजध के दौरान इस िुल्क का भुगतान न दकए जाने की जस्ट्थजत में इस अनुज्ञजि को
रद्द मान जलया जाएगा।
31.
अनुपालना की जांच हेतु जनरीक्षण - (1) प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए अनुज्ञजिप्राि कायडक्षेत्र का जनरीक्षण
केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनयुि दकए गए जनरीक्षक के द्वारा दकया जाएगा तादक अनुज्ञजि की ितों की
अनुपालना तथा इस अजधजनयम और इसके अधीन बनाए गए जनयमों की जांच तीन वषड में कम से कम एक बार या
जोजखम आधाररत दृजिकोण के अनुसार आवियक होने पर की जा सके।
(2) इस अजधजनयम और इसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रावधानों का अनुपालन सुजनजश्चत करने के जलए केंद्रीय
सरकार द्वारा जनयुि दकए गए जनरीक्षक संबंजधत जनयंत्रक अजधकारी या केन्द्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी द्वारा मांग दकए
जाने पर अजभज्ञात जवजनमाडणकारी सुजवधाओं का जविेष जनरीक्षण करेंगे।
अध्याय 5
नई प्रसाधन सामग्री के आयात या जवजनमाडण के जलए अनुज्ञा
32.
नई प्रसाधन सामग्री के आयात या जवजनमाडण के जलए अनुज्ञा- (1) कोई व्यजि जो दकसी नई प्रसाधन सामग्री का आयात
या जवजनमाडण करना चाहता ह , को प्रसाधन सामग्री की सुरक्षा और प्रभाव के संबंध में अपेजक्षत िुल्क और आंकड़ों के
साथ-साथ प्ररूप सीओएस-12 में केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी को आवेदन करेगा।
(2) यदद केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी का यह समाधान हो जाता ह दक जवजनमाडण या आयात के जलए अनुज्ञाप्राि
प्रसाधन सामग्री देि में उपयोग हेतु सुरजक्षत और प्रभावी रहेंगे तो वह प्ररूप सीओएस-03 में जवजनर्ददि ितों की ितड
पर एक पूवड अनुज्ञा जारी कर सकता ह ।
(3) प्ररूप सीओएस-03 में प्राि पूवड अनुज्ञा को ऐसी नई प्रसाधन सामग्री के अध्याय 3 के अधीन आयात अथवा
्रभावी रहेंगे तो वह प्ररूप सीओएस-03 में जवजनर्ददि ितों की ितड
पर एक पूवड अनुज्ञा जारी कर सकता ह ।
(3) प्ररूप सीओएस-03 में प्राि पूवड अनुज्ञा को ऐसी नई प्रसाधन सामग्री के अध्याय 3 के अधीन आयात अथवा
अध्याय 4 के अधीन जवजनमाडण के जलए आवदेन पत्र में साथ भेजा जाएगा।
(4) नई प्रसाधन सामग्री के सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन के जलए दकए जाने वाले परीक्षण या जवश् लेषण की पद्धजतयों का
अनुपालन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाजित और समय-समय पर संिोजधत आईएस 4011:2018 प्रसाधन
सामग्री का सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन के जलए परीक्षण की पद्धजतयों में जवजनर्ददि अनुसार जवजनमाडता के द्वारा दकया
जाएगा।
अध्याय 6
प्रसाधन सामग्री की जवक्रय या जवतरण के जलए लेबबलग, प ककग और मानक जनधाडरण
33.
जवक्रय या जवतरण पर प्रजतषेध : इस अजधजनयम और इसके जनयमों के अन्य प्रावधानों की ितड पर कोई भी व्यजि
दकसी भी प्रसाधन सामग्री, चाहे वह भारतीय मूल की ही हो, और इसका जवजनमाडण दकसी अनुज्ञजि प्राि जवजनमाडता
द्वारा जवजनर्वमत और लेबल की गई ह तथा इन जनयमों के अनुसार प क की गई ह , का जवक्रय या जवतरण नहीं करेगा।
ी प्रसाधन सामग्री, चाहे वह भारतीय मूल की ही हो, और इसका जवजनमाडण दकसी अनुज्ञजि प्राि जवजनमाडता द्वारा जवजनर्वमत और लेबल की गई ह तथा इन जनयमों के अनुसार प क की गई ह , का जवक्रय या जवतरण नहीं करेगा।
14
[PART II—SEC. 3(i)]
34.
लेबबलग का तरीका - (1) इन जनयमों के अन्य प्रावधानों की ितड पर दकसी भी प्रसाधन सामग्री की बाहरी तथा
आंतररक दोनों ओर लेबल होंगे :
(क) प्रसाधन सामग्री का नाम,
(ख)
जवजनमाडता का नाम और जवजनमाडता के कायडक्षेत्र का पूरा पता जहां इस प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण दकया
गया ह ; यदद उत्पाद जनमाडता के स्ट्वाजमत्व वाले कारखाने में जवजनर्वमत नहीं दकया गया ह , तो वास्ट्तजवक
जवजनमाडता का नाम और पता या उस देि का नाम जहां इसे वास्ट्तव में के रूप में जवजनर्वमत दकया गया ह "मेड
इन ........ (का नाम देि)” के रूप में लेबल पर होना चाजहए:
परंतु, यदद प्रसाधन सामग्री को 30 ग्राम या उससे कम आकार के एक बहुत छोटे आकार के कंटेनर में
अगर कॉस्ट्मेरटक्स ठोस या अधड-ठोस अवस्ट्था में हैं और 60 जमलीलीटर या उससे कम ह , तो प्रसाधन सामग्री तरल
अवस्ट्था के रूप में एक बहुत छोटे आकार के जडब्बे में रखा गया ह , जहां जवजनमाडता का पता नहीं ददया जा सकता ह
तोजवजनमाडता का नाम और उसके प्रमुख जवजनमाडण स्ट्थल का ब्यौरा उसके जपन कोड के साथ ददया जाएगा।
(ग) समाजि की तारीख या पहले प्रयोग करें की तारीख (मास तथा वषड) या जवजनमाडण से उपयोग-अवजध की समाजि की
तारीखXX मास या जवजनमाडण की तारीख या समाजि की तारीख।
(2) (क) एक सुस्ट्पि ब च संखया अथाडत् वह संखया जजसके संदभड से ऐसे दकसी जनजश्चत ब च के जवजनमाडण का जवषय
प्राि हो जजससे उस जडब्बे में यह सामग्री ली गई ह , को दजड दकया जाता ह । ब च संखया को दिाडने वाले आंकड़े 'बी'
अक्षर से या "ब च नं." या "बी.
खया जजसके संदभड से ऐसे दकसी जनजश्चत ब च के जवजनमाडण का जवषय प्राि हो जजससे उस जडब्बे में यह सामग्री ली गई ह , को दजड दकया जाता ह । ब च संखया को दिाडने वाले आंकड़े 'बी' अक्षर से या "ब च नं." या "बी. नं." या ब च या "लॉट सं." या "लॉट" अक्षर से दिाडया गया ह ।
परंतु दक यह खंड ठोस या अद्धड ठोस जस्ट्थजत वाले 10 ग्राम या उससे कम वाले दकसी भी प्रसाधन सामग्री और तरल अवस्ट्था में 25 जमलीलीटर या उससे कम वाले दकसी प्रसाधन सामग्री पर लागू नहीं होगााः परंतु दक साबुन के मामले में, ब च संखया के बजाय, साबुन के जवजनमाडण का महीना और वषड लेबल पर ददया जाएगा। (ख) जवजनमाडण अनुज्ञजि नंबर, 'एम' या "एमएल नंबर" या "एमएफजी एलआईसी सं." से पहले की संखया आंतररक और बाहरी लेबल पर दी जाएगी; परंतु दक आयाजतत उत्पादों के मामले में, यदद मूल देि में ऐसा प्रावधान अजनवायड नहीं ह , तो अन्य आयात जवजनयमों की पूर्वत के अधीन जवजनमाडण अनुज्ञजि संखया का उल्लेख दकये जबना ऐसी प्रसाधन सामग्री की अनुमजत दी जा सकती ह । (3) प्रसाधन सामग्री के बाहरी लेबल में ठोस पदाथों के जलए वजन, तरल पदाथड के जलए तरल माप, अधडठोस के जलए वजन यदद सामग्री संखया उप-जवभाजजत हो तो संखयात्मक गणना के साथ संयुि रूप के संदभड में िुद्ध सामग्री की घोषणा व्यि की जाएगी: परंतु दक इस कथन को इत्र, िौचालय के पानी या इसी तरह के प केज के मामले में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं ह , जजसकी िुद्ध सामग्री 60 जमलीलीटर से अजधक न हो या ठोस या अद्धड ठोस प्रसाधन सामग्री के दकसी भी प केज की िुद्ध सामग्री 30 ग्रामसे अजधक न हो। (4) उन प्रसाधन सामग्री के मामले में;
े की आवश्यकता नहीं ह , जजसकी िुद्ध सामग्री 60 जमलीलीटर से अजधक न हो या ठोस या अद्धड ठोस प्रसाधन सामग्री के दकसी भी प केज की िुद्ध सामग्री 30 ग्रामसे अजधक न हो। (4) उन प्रसाधन सामग्री के मामले में; जहां खतरा मौजूद हो, हर आंतररक लेबल जनम्नजलजखत को स्ट्पि रूप से इंजगत करेगा। क) सुरजक्षत उपयोग के जलए उपयुि जनदेि, ख)उपभोिा द्वारा बरतने जाने वाली कोई अपेजक्षत दकसी भी चेतावनी, सावधानी या जविेष ददिा को देखा जाना आवश्यक ह , ग) एक जववरण जो खतरनाक या जहरीले पदाथों के नाम और मात्रा को इंजगत करता हो।
[भागII—खण् ड 3(i)] 15 (5) भारत में बेचे जाने के जलए आयाजतत प्रसाधन सामग्री के मामले में, आयात रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संखया का उल्लेख पत्र "आरसी" या "आरसी संखया" या "रजज. प्रमा. सं." से पहले "आयातक के नाम और पते” के साथ यूजनट प क के लेबल पर उजल्लजखत दकया जाएगा; (6) जहां प्रसाधन सामग्री के प केज में केवल एक लेबल होता ह , इन जनयमों के अधीन ऐसे लेबल पर आंतररक और बाहरी लेबल दोनों पर ददखाए जाने वाले सभी जानकारी सजम्मजलत होंगी। (7) सभी मामलों में, एक प्रजतित से अजधक की एकाग्रता में मौजूद अवयवों की सूची को उनके सजम्मजलत दकए जाने के समय वजन या मात्रा के घटते क्रम में सूचीबद्ध दकया जाएगा, उसके बाद उनमें से कम या एक प्रजतित के बराबर की एकाग्रता में, दकसी भी क्रम में, और 'सामजग्रयां िब्द से पहले सूचीबद्ध दकया जाएगा। परंतु दक इस जववरण को 60 जमलीलीटर से कम तरल और 30 ग्राम ठोस और अधड-ठोस के प क के जलए प्रदर्वित करने की आवश्यकता नहीं ह । (8) प्रसाधन सामग्री को नौवीं अनुसूची के अधीन आच्छाददत दकए गए प्रसाधन सामग्री के जलए 'भारतीय मानक ब्यूरो' द्वारा अजधकजथत सुसंगत भारतीय मानक में जवजनर्ददि लेबबलग आवश्यकता, यदद कोई हो, का पालन करना होगा।
प्रसाधन सामग्री को नौवीं अनुसूची के अधीन आच्छाददत दकए गए प्रसाधन सामग्री के जलए 'भारतीय मानक ब्यूरो' द्वारा अजधकजथत सुसंगत भारतीय मानक में जवजनर्ददि लेबबलग आवश्यकता, यदद कोई हो, का पालन करना होगा। (9) कोई भी प्रसाधन सामग्री तब तक आयात नहीं की जाएगी जब तक दक इन जनयमों के अनुरूप प क और लेबल नहीं दकया गया हो और आयाजतत प्रसाधन सामग्री के लेबल में उत्पाद के रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संखया और रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक का नाम और पता भारत में उपयुडि उत्पाद की माकेटटग के जलए मौजूद हो। परंतु दक जजन मामलों में आयाजतत प्रसाधन सामग्री के जलए भारत जवजिि लेबबलग की आवश्यकता होती ह , वहां बॉन्डेड गोदामों में अनुमत या जस्ट्टकर की अनुमजत दी जाएगी। (10) यदद प्रसाधन सामग्री जनयाडत के जलए ह तो प्रसाधन सामग्री की प केबजग या कंटेनर पर लेबल उस देि के कानून की जवजिि आवश्यकताओं को पूरा करेगा जहां प्रसाधन सामग्रीका जनयाडत दकया जाना ह , लेदकन जनम्नजलजखत जववरण स्ट्पि रूप में ददखाई देगा, प्रसाधन सामग्री के अंदरूनी अजधकांि प क के लेबल पर जजस तरह से प्रसाधन सामग्री प क दकया जाता ह और कंटेनर प क दकया जाता ह , हर दूसरे बाहरी कवर:- (क) प्रसाधन सामग्री का नाम; (ख) "लॉट नंबर" या "लॉट" या "ब च नं" या "बी संखया या"“क्रम सं.” िब्द से पहले सुस्ट्पि ब च संखया या लॉट संखया या क्रम सं.या “बी”; (ग) उपयोग करने या समाजि की तारीख, यदद कोई हो; (घ) जवजनमाडता का नाम और पता और वास्ट्तजवक पररसर का पता जहां प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण दकया गया ह ; (ङ) अनुज्ञजि नंबर से पहले अनुज्ञजि "अनुज्ञजि नंबर या एलआईसी। सं.।";
समाजि की तारीख, यदद कोई हो; (घ) जवजनमाडता का नाम और पता और वास्ट्तजवक पररसर का पता जहां प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण दकया गया ह ; (ङ) अनुज्ञजि नंबर से पहले अनुज्ञजि "अनुज्ञजि नंबर या एलआईसी। सं.।"; (च) जहां भी आवश्यक हो, जवषय-वस्ट्तु के बदले अंतरराष्ट्रीय स्ट्तर पर मान्यता प्राि प्रतीक: परंतु दक जहां माल वाहक द्वारा जवजनमाडता के नाम और पते के साथ लेबल करने के जलए प्रसाधन सामग्री की आवश्यकता नहीं ह , वहां प केज या कंटेनर पर लेबल केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी द्वारा अनुमोददत कोड लेना होगा। 35. प्रसाधन सामग्री के कंटेनर, लेबल या र पर पर जिलालेख बदलने के जखलाफ प्रजतषेध.- कोई भी व्यजि दकसी भी प्रसाधन सामग्री के कंटेनर, लेबल या र पर पर जवजनमाडता द्वारा बनाए गए या ररकॉडड दकए गए दकसी भी जिलालेख या जचनन को बदल, जमटा या हटा देगा; परंतु दक इस जनयम में कुछ भी दकसी भी वृतांत या जनदेि में या केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी की अनुमजत के साथ दकसी भी प्रसाधन सामग्री के कंटेनर, लेबल या र पर पर दकए गए दकसी भी बदलाव, जिलालेख या जचनन पर लागू नहीं होगा।
16
[PART II—SEC. 3(i)]
36. झूठे या भ्रामक दावों के जखलाफ जनषेध.- कोई भी प्रसाधन सामग्री तात्पर्वयत या तात्पर्वयत होने का दावा या दकसी
भी जवचार को व्यि करने का दावा नहीं कर सकता ह जो इच्छुक उपयोगकताड के जलए झूठा या भ्रामक ह ।
37.
या भ्रामक दावों के जखलाफ जनषेध.- कोई भी प्रसाधन सामग्री तात्पर्वयत या तात्पर्वयत होने का दावा या दकसी भी जवचार को व्यि करने का दावा नहीं कर सकता ह जो इच्छुक उपयोगकताड के जलए झूठा या भ्रामक ह । 37. डाई, रंगों और रंगद्रव्य वाले बालों के डाई की लेबबलग.-प रा-फेजनलेनेजडयम या अन्य डाई, रंगों और रंग दृव्यों को अंग्रेजी और स्ट्थानीय भाषाओं में जनम्नजलजखत जलजेंड के साथ लेबल दकया जाएगा और ये आंतररक और बाहरी दोनों लेबलों पर ददखाई जाने होंगे: "चेतावनी- इस उत्पाद में ऐसे तत्व होते हैं जो कुछ मामलों में त्वचा में जलन प दा कर सकते हैं और इसजलए ददए गए ददिा जनदेिों के अनुसार िुरूआती जांच की जानी चाजहए। इस उत्पाद का उपयोग पलकों या भौहें की रंगाई के जलए नहीं दकया जाना चाजहए; क्योंदक इस तरह के उपयोग से अंधापन हो सकता ह ।" प्रत्येक प केज में परीक्षण करने के जलए जनम्नजलजखत पंजियां, के जनदेि भी अंग्रेजी और स्ट्थानीय भाषाओं में होंगेाः "इस उत्पाद से कुछ मामलों में त्वचा पर गंभीर जलन हो सकती ह और इसजलए यह जनधाडररत करने के जलए िुरूआती जांच हमेिा की जानी चाजहए दक जविेष संवेदनिीलता ह या नहीं। जांच करने के जलए, साबुन और पानी या अल्कोहल का उपयोग करके कान के पीछे या कलाई की भीतरी सतह पर त्वचा के एक छोटे से जहस्ट्से को साफ करें। इस जहस्ट्से पर उपयोग के जलए त यार की गई बाल की डाई की एक छोटी मात्रा लगाएं और इसे सूखने दें। चौबीस घंटे बाद, साबुन और पानी के साथ धीरे-धीरे इस जहस्ट्से को धो लें। यदद कोई जलन या सूजन न हो, तो यह माना जा सकता ह दक डाई के जलए कोई अजतसंवेदनिीलता मौजूद नहीं ह । परीक्षण, तथाजप, प्रत्येक प्रयोग से पहले दकया जाना चाजहए। इस उत्पाद को भौहें या पलकों कीरंगाई के जलए दकसी भी रूप में उपयोग नहीं दकया जाना चाजहए क्योंदक इससे आंखों में जलन या यहां तक की अंधापन भी हो सकता ह "
तथाजप, प्रत्येक प्रयोग से पहले दकया जाना चाजहए। इस उत्पाद को भौहें या पलकों कीरंगाई के जलए दकसी भी रूप में उपयोग नहीं दकया जाना चाजहए क्योंदक इससे आंखों में जलन या यहां तक की अंधापन भी हो सकता ह " 38. फ्लोराइडयुि टूथपेस्ट्ट से संबंजधत जविेष उपबंध.- (i) टूथपेस्ट्ट में फ्लोराइड सामग्री 1000 पीपीएम से अजधक नहीं होनी चाजहए और फ्लोराइड की मात्रापीपीएम में सामग्री ट्यूब और दफ़्ती पर उजल्लजखत की जाएगी। (ii) ट्यूब और दफ़्ती पर समाजि की तारीख का उल्लेख दकया जाना चाजहए। 39. प्रसाधन सामग्री के मानक.- (1) दकसी भी प्रसाधन सामग्री का आयात या जनर्वमत तब तक नहीं की जाएगी जब तक दक नौवीं अनुसूची या दकसी भी कायड गुणवत्ता मानक, और सुरक्षा जो इसे लागू होते ह और जनयमों के अधीन अन्य उपबंधों के अधीन जवजहत जवजनदेिों का अनुपालन न करे। यदद, प्रसाधन सामग्री के नौवीं अनुसूची में िाजमल न होने की दिा में वह मूल के देि में लागू इन जनयमों और जवजनदेिों और मानकों के अधीन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। (2) भारतीय मानक ब्यूरो आईएस: 4707 भाग 2 यथा संिोजधत के उपाबद्ध क में जनर्ददि कच्चे माल को प्रसाधन सामग्री उत्पाद में िाजमल नहीं दकया जाएगा। (3) उस प्रसाधन सामग्री का आयात या जनमाडण नहीं दकया जाएगा जजसमें भारतीय मानक ब्यूरो (आईएस: 4707 भाग I अथवा आईएस: 4707 भाग 2 यथा संिोजधत) द्वारा जनर्ददि और दसवीं अनुसूची में सजम्मजलत के अलावा डाई, रंग और रंग दृव्य िाजमल हों। प्रसाधन सामग्री में प्रयुि बसथेरटक काबडजनक रंग और प्राकृजतक काबडजनक रंगों में जनम्नजलजखत से अजधक िाजमल नहीं होंगे: - i. आसेजनक रायऑक्साइड के रूप में गणना की गई असेजनक के प्रजत जमजलयन 2 भाग। ii. लीड के रूप में गणना दकए गए लीड के प्रजत जमजलयन 20 भाग iii.
काबडजनक रंगों में जनम्नजलजखत से अजधक िाजमल
नहीं होंगे: -
i.
आसेजनक रायऑक्साइड के रूप में गणना की गई असेजनक के प्रजत जमजलयन 2 भाग।
ii.
लीड के रूप में गणना दकए गए लीड के प्रजत जमजलयन 20 भाग
iii.
लीड के अलावा भारी धातुओं के प्रजत जमजलयन 100 भाग संबंजधत धातुओं की कुल मात्रा के रूप में
गणना की जाती ह ।
(4)
हेक्साक्लोरोफेन युि दकसी भी प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण नहीं दकया जाएगा:
[भागII—खण् ड 3(i)] 17 परंतु साबुन के मामले में, सांद्रण में उपयोग की गई हेक्साक्लोरोफेन वजन -दर-वजन एक प्रजतित से अजधक नहीं हो सकेगी: परंतु, यह, और दक जनम्नजलजखत चेतावनी नोट मुदद्रत दकए जाएंगे और प्रत्येक साबुन के प केज के र पर पर एक स्ट्पि रूप से प्रदर्वित दकया जाएगा। अथाडत "हेक्साक्लोरोफेन िाजमल ह - बच्चों पर इस्ट्तेमाल नहीं दकया जाना चाजहए"। (5) देि में आयाजतत या जवजनर्वमत प्रसाधन सामग्री में पारा जनम्नजलजखत अनुपात में होना चाजहए, अथाडत् - (क) वे प्रसाधन सामग्री जो केवल आंख के क्षेत्र में उपयोग के जलए प्रायोजजत ह , पारा का स्ट्तर पारा के प्रजत जमजलयन (0.007 प्रजतित) के रूप में अजधक नहीं होना चाजहए, जजसकी गणना धातु के रूप में, एक संरक्षक के रूप में की जाती ह ; (ख) अन्य त यार प्रसाधन सामग्री उत्पादों में, ग र प्रायोजजत पारा एक भाग प्रजत जमजलयन (1 पीपीएम) से अजधक नहीं होगा।" (6) रंगने वाले प्रसाधन सामग्री के उद्देश्य हेतु लीड व आसेजनक कम्पाउंड का प्रयोग जनषेध ह । (7) प्रसाधन सामग्री के परीक्षण के जलए कोई भी व्यजि दकसी जानवर का उपयोग नहीं करेगा।
अध्याय 7
परीक्षण या जवश् लेषण, सेजर और ररपोटड के जलए नमूनाकरण की प्रदक्रया
40.
कम्पाउंड का प्रयोग जनषेध ह । (7) प्रसाधन सामग्री के परीक्षण के जलए कोई भी व्यजि दकसी जानवर का उपयोग नहीं करेगा।
अध्याय 7
परीक्षण या जवश् लेषण, सेजर और ररपोटड के जलए नमूनाकरण की प्रदक्रया
40.
क्रेता से प्रसाधन सामग्री का परीक्षण.- इस अजधजनयम की धारा 26 के अधीन प्रसाधन सामग्री के परीक्षण या
जवश् लेषण के जलए क्रेता द्वारा सरकारी जवश् लेषक को आवेदन प्ररूप सीओएस -13 में दकया जाएगा और इस तरह
के आवेदन पर दकए गए प्रसाधन सामग्री के परीक्षण या जवश् लेषण की ररपोटड प्ररूप सीओएस -14 में आवेदक को
दी जाएगी।
41.
नमूना करण की प्रदक्रया.- अजधजनयम की धारा 22 के अधीन िजियों का प्रयोग करते समय जनरीक्षक उपयुि
अजधजनयम की धारा 23 में दी गई प्रदक्रया का पालन करेगा।
42.
जब्त प्रसाधन सामग्री, ररकॉडड रजजस्ट्टर, दस्ट्तावेज या दकसी अन्य सामग्री वस्ट्तु के जलए रसीदों का प्रारूप.-दकसी भी
प्रसाधन सामग्री के स्ट्टॉक के जलए रसीद या दकसी भी ररकॉडड, रजजस्ट्टर, दस्ट्तावेज या दकसी अन्य सामग्री वस्ट्तु के
जलए अजधजनयम की धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (गग) प्ररूप सीओएस -15 में ददया जाएगा।
43.
जब्त दस्ट्तावेजों की प्रजतयों को प्रमाजणत करने की रीजत.-जनरीक्षक अजधजनयम की धारा 22 की उप-धारा (1) के
खंड (गग) के अधीन उसके द्वारा खंड (गगक) के अधीन उसके समक्ष प्रस्ट् तुत दस्ट् तावेजों की प्रजतयां जब् त करने और
उनका सार नोट करने के बाद उन पर संबंजधत जनरीक्षक और वह ् यजि, जजससे दस्ट् तोवज जब् त दकए गए थे, और
जजसने ऐसे ररकॉडड प्रस्ट् तुत दकए, ज सा भी मामला हो, के हस्ट् ताक्षर लेकर, उस ् यजि, जजससे ये दस्ट् तावेज जब् त
दकए गए हैं, और जजस ् यजि ने दस्ट् तावेज प्रस्ट् तुत दकए हैं, को जब् ती और प्रस्ट् तुतीकरण की तारीख से बीस ददनों की
अवजध के भीतर वापस करेगा।
44.
ताक्षर लेकर, उस ् यजि, जजससे ये दस्ट् तावेज जब् त
दकए गए हैं, और जजस ् यजि ने दस्ट् तावेज प्रस्ट् तुत दकए हैं, को जब् ती और प्रस्ट् तुतीकरण की तारीख से बीस ददनों की
अवजध के भीतर वापस करेगा।
44.
नमूने लेने के प्रयोजन की सूचना का प्ररूप: - (1) कोई जनरीक्षक जब जांच और जवश् लेषण के उद्देश् य से प्रसाधन
सामग्री का नमूना लेता ह , जो वह जजस ् यजि से नमूने प्रा् त करता ह , उसे प्ररूप सीओएस-10 में जलजखत ऐसे
प्रयोजन की सूचना देगा।
(2) यदद नमूना देने वाला ् यजि प्रस्ट् तुत दकए गए उजचत मूल् य को मानने से मना कर देता ह तो जनरीक्षक प्ररूप
सीओएस-16 में रसीद में यह त् य नोट करेगा।
18
[PART II—SEC. 3(i)]
45.
सरकारी जवश् लेषक को नमूने के प्रेषण की प्रदक्रया - (1) अजधजनयम की धारा 23 की उप-धारा (4) के अधीन
जनरीक्षक द्वारा जांच और जवश् लेषक हेतु सरकारी जवश् लेषण को भेजे जाने वाले नमूने का भाग और पात्र रजजस्ट्रीकृत
डाक और मुहरबंद प केट में भेजे जाएंगे, इसके साथ प्ररूप सीओएस-17 में एक ज्ञापन भी संलग् न दकया जाएगा।
(2) सरकारी जवश् लेषक को ज्ञापन की एक प्रजत और प केट को सील करने के जलए प्रयुक् त मुहर का नमूना रजजस्ट्रीकृत डाक
और दस्ट् ती डाक द्वारा अलग से भेजा जाएगा।
46. स्ट्टॉक का जनपटान न करने के आदेि का प्ररूप– यदद जनरीक्षक चाहता ह दक कोई ् यजि अपने दकसी स्ट् टॉक का
जनपटान न करे तो वह उस ् यजि को जलजखत में प्ररूप सीओएस- 18 में एक आदेि देगा।
47. जवक्रय का जनषेध – यदद दकसी ् यजि के पास ऐसा प्रसाधन सामग्री ह , जजसके संबंध में जनरीक्षक द्वारा अजधजनयम
की धारा 22 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन आदेि ददया गया ह तो वह उस आदेि के उल् लंघन में, ऐसी
प्रसाधन सामग्री के दकसी स्ट् टॉक को न तो बेचेगा और न ही अन् यथा उसका जनपटान करेगा।
48.
वारा अजधजनयम की धारा 22 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन आदेि ददया गया ह तो वह उस आदेि के उल् लंघन में, ऐसी प्रसाधन सामग्री के दकसी स्ट् टॉक को न तो बेचेगा और न ही अन् यथा उसका जनपटान करेगा। 48. नमूना प्राि करने की प्रदक्रया - परीक्षण और जवश् लेषण के जलए नमूने वाले प केज की जनरीक्षक से प्राजि पर, सरकारी जवश् लेषक प केट पर या सैंपल और कंटेनर के जहस्ट्से पर अलग से प्राि नमूने की छाप के साथ मुहरों की तुलना करेगा और प केट पर और नमूने और कंटेनर के जहस्ट्से पर मुहरों की जस्ट्थजत नोटकरेगा। परीक्षण और जवश् लेषण पूरा होने के बाद वह तुरंत जनरीक्षक को प्ररूप सीओएस-19 में परीक्षण और जवश् लेषण में अनुप्रयुक् त पूणड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षण और जवश् लेषण के पररणाम की एक ररपोटड तीन प्रजतयों में प्रस्ट् तुत करेगा। स्ट्पिीकरण - इसे "परीक्षण और जवश् लेषण के प्रोटोकॉल" की आपूर्वत के संबंध में जनयम की आवश्यकता के पूणड और पयाडि अनुपालन के रूप में समझा जाएगा, यदद - (1) प्रसाधन सामग्री की श्रेणी, जजसके जलए नौवीं अनुसूची में जवजनर्ददि मानकों को अनुप्रयुक् त एवं उनका अनुपालन दकया जाता ह , जनधाडररत में मानकों के अनुसार जवजिि परीक्षण अथवा जवश् लेषण संदभड ररपोटड में ददया गया ह । (2) उन प्रसाधन सामग्री जजनके जलए परीक्षझा के तरीके उपलब्ध नहीं हैं और सरकारी जवश् लेषक द्वारा जवकजसत दकए गए हैं, जांच का अनुप्रयुक् त जववरण ररपोटड में ददया गया ह । 49.
ंदभड ररपोटड में ददया गया ह । (2) उन प्रसाधन सामग्री जजनके जलए परीक्षझा के तरीके उपलब्ध नहीं हैं और सरकारी जवश् लेषक द्वारा जवकजसत दकए गए हैं, जांच का अनुप्रयुक् त जववरण ररपोटड में ददया गया ह । 49. न् यायालय के आदेि द्वारा जांच और जवश् लेषण के जलए नमूने भेजना - (1) अजधजनयम की धारा 25 की उप-धारा (4) के अधीन जांच और जवश् लेषण के जलए नमूने मुहरबंद प केट में रजजस्ट्रीकृत डाक द्वारा और कोररयर और दस्ट् ती द्वारा भेजे जाएंगे, जजसके साथ जनदेिक को संबोजधत बाह्य आवरण सजहत प्ररूप सीओएस-20 में ज्ञापन संलग् न दकया जाएगा। (2) बाह्य आवरण और प केट को जवजिि संखया से जचजननत दकया जाएगा। (3) प्ररूप सीओएस-20 में ज्ञापन की एक प्रजत और प केट को सील करने के जलए प्रयुक् त मुहर की नमूना छाप को रजजस्ट्रीकृत डाक और कूररयर द्वारा जनदेिक को अलग से भेजा जाएगा। 50. मुहर की जस्ट्थजत की ररकॉर्डडग - प केट की प्राजि पर, उसे जनदेिक की ओर से जलजखत में प्राजधकृत अजधकारी द्वारा खोला जाएगा जो प केट पर मुहर की जस्ट्थजत को ररकॉडड करेगा। 51. जांच अथवा जवश् लेषण के पररणाम की ररपोटड - जांच अथवा जवश् लेषण के बाद ऐसी जांच और जवश् लेषण के पूरा होने के तुरंत बाद जांच और जवश् लेषण के पररणाम, अनुपयुक् त जांच के पूणड प्रोटोकॉल सजहत, प्ररूप सीओएस – 21 में प्रेषक को भेजे जाएंगे। 52. प्रमाण पत्र जारी करना- प्रयोगिाला द्वारा इन जनयमों के अधीन जारी प्रमाण-पत्रों को जनदेिक और इस तरह के प्रमाण-पत्रों पर हस्ट्ताक्षर करने के जलए राजपत्र में अजधसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रा जधकृत अजधकारी द्वारा हस्ट्ताक्षररत दकया जाएगा। 53.
के अधीन जारी प्रमाण-पत्रों को जनदेिक और इस तरह के प्रमाण-पत्रों पर हस्ट्ताक्षर करने के जलए राजपत्र में अजधसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रा जधकृत अजधकारी द्वारा हस्ट्ताक्षररत दकया जाएगा। 53. प्रसाधन सामग्री , उपकरण, मिीनरी इत्यादद की जब्ती .- (1) जहां दकसी भी व्यजि को अजधजनयम के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए दकसी भी जनयम के दकसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के जलए दोषी ठहराया गया ह तथा प्रसाधन सामग्री का स्ट्टॉक उसी उल्लंघन से संबद्ध हो तो, वह सामान जब्त दकया जा सकता ह ।
[भागII—खण् ड 3(i)]
19
(2) यदद कोई व्यजि अजधजनयम की धारा 17ग के खंड (क), खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अधीन दकसी भ्रामक ब्ांड की
प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण करता ह , अथवा अजधजनयम की धारा 17 ङ के अधीनप्रसाधन सामग्री में
जमलावट करने, और अजधजनयम की धारा 18 के खंड (ग) के अधीन अपेजक्षत जवजधमान्य अनुज्ञजि के जबना दकसी
प्रसाधन सामग्री को बेचने हेतु जवजनमाडण करने का दोषी पाया जाता ह तो, ऐसे जवजनमाडण में प्रयुक् त सामग्री और
मिीनरी और भंडार, प केजों और आवरणों, जजसमें ऐसे प्रसाधन सामग्री जनजहत हैं तथा ऐसे प्रसाधन सामग्री को
ले जाने में प्रयुक् त पिु, वाहन, जहाज और अन् य वाहन भी जब् त दकए जाएंगे।
54.
ुक् त सामग्री और
मिीनरी और भंडार, प केजों और आवरणों, जजसमें ऐसे प्रसाधन सामग्री जनजहत हैं तथा ऐसे प्रसाधन सामग्री को
ले जाने में प्रयुक् त पिु, वाहन, जहाज और अन् य वाहन भी जब् त दकए जाएंगे।
54.
जब्त दकए गए प्रसाधन सामग्री के जनपटारे की प्रदक्रया.- (1) न्यायालय ररपोटड के जलए संबजधत जनरीक्षक को जब्त
दकए गए प्रसाधन सामग्री को भेजेगा दक क् या ये मानक गुणवत्ता के हैं या दकसी भी तरह से अजधजनयम और
जनयमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
(2) यदद जनरीक्षक, सरकारी जवश् लेषक की ररपोटड के आधार पर, जब्त दकए गए प्रसाधन सामग्री को मानक गुणवत्ता का
नहीं पाता ह और यह मामला ह दक अजधजनयम और उस के जनयमों के दकसी भी प्रावधान उल्लंघन हुआ, तो वह
तदनुसार न् यायालय को ररपोटड करेगा। इसके बाद न् यायालय इस तरह के प्रसाधन सामग्री को नष् ट करने का
आदेि देगा। न् यायालय द्वारा जनर्ददष् ट अनुसार ऐसे प्रसाधन सामग्री को ऐसे प्राजधकारी की उपजस्ट्थजत में जनरीक्षक की
देख रेख में नष् ट दकया जाएगा।
(3) यदद जनरीक्षक को पता चलता ह दक जब्त दकए गए प्रसाधन सामग्री मानक गुणवत्ता के हैं और अजधजनयम के प्रावधानों
और उसके अधीन बनाए गए जनयमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो वह तदनुसार न् यायालय को ररपोटड करेगा।
अध्याय 8 प्रसाधन सामग्री और उनके कच् चे माल का परीक्षण करने के जलए प्रयोगिाला का अनुमोदन 55.
धानों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो वह तदनुसार न् यायालय को ररपोटड करेगा।
अध्याय 8 प्रसाधन सामग्री और उनके कच् चे माल का परीक्षण करने के जलए प्रयोगिाला का अनुमोदन 55. प्रसाधन सामग्री की जांच के जलए स्ट् वीकृजत प्रदान करने हेतु आवेदन – (1) कोई प्रयोगिाला, जो अपेक्षाओं को पूरा करती ह तथा जजसे राष्ट्रीय प्रत् यायन जनकाय द्वारा प्रत्याजयत प्रसाधन सामग्री की जांच करने के जलए मान् यता दी गई ह , अनुज्ञजिधारी की ओर से प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए जवजनमाडण में प्रयुक् त कच् चे माल और प्रसाधन सामग्री की पहचान, िुद्धता, गुणवत्ता और क्षमता की जांच करने के जलए अनुमोदन दे सकती ह , जजसे केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी का प्ररूप सीओएस – 22 में राज्य के राज्य अनुज्ञापन प्राजधकारी को प्रस्ट् तुत दकया जाएगा जहां ऐसी प्रयोगिाला स्ट्थाजपत की जानी ह : परंतु आवेदक अनुमोदन प्राजधकारी को आवेदन के संबंध में प्ररूप सीओएस -22 में आवश्यक अजतररि जानकारी प्रस्ट् तुत करेगा। (2) इन प्रसाधन सामग्री के जनमाडण में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री सजहत प्रसाधन सामग्री की अजतररि श्रेजणयों पर परीक्षण करने के जलए अनुमोदन हेतु अलग से आवेदन दकया जाएगा। (3) उप-जनयम (1) के अधीन आवेदन तीसरी अनुसूची के रूप में जनर्ददि िुल्क के साथ दकया जाएगा। (4) यदद मूल अनुमोदन जवरुजपत, क्षजतग्रस्ट्त और गुम हो जाता ह , तो अनुमोदन की नकल (प्रजतजलजप) के जलए िुल्क तीसरी अनुसूची में जनर्ददि दकया जाएगा । 56.
सूची के रूप में जनर्ददि िुल्क के साथ दकया जाएगा।
(4) यदद मूल अनुमोदन जवरुजपत, क्षजतग्रस्ट्त और गुम हो जाता ह , तो अनुमोदन की नकल (प्रजतजलजप) के जलए
िुल्क तीसरी अनुसूची में जनर्ददि दकया जाएगा ।
56. अनुज्ञजि धारी की ओर से प्रसाधन सामग्री की ऐसी जांच करने के जलए अनुमोदन - (1) प्रसाधन सामग्री के
जवजनमाडण हेतु अनुज्ञजिधारी की ओर से, इन जनयमों के प्रावधानों के अधीन अपेजक्षत प्रसाधन सामग्री की पहचान,
िुद्धता, गुणवत्ता और क्षमता की ऐसी जांच करने के जलए अनुमोदन प्ररूप सीओएस-23 में प्रदान दकया जाएगा।
(2) प्ररूप सीओएस - 23 में अनुमोदन से पहले, आवेदक द्वारा जनम्नजलजखत ितों का अनुपालन दकया जाएगा-
(i)
पररसर, जहां परीक्षण दकए जा रहे हैं, अच्छी तरह से प्रकाजित और हवादार होने चाजहए, जब त क दक प्रसाधन
सामग्री की जांच के जलए कोई अन् य जस्ट्थजत अपेजक्षत न हो। जहां भी आवश्यक हो, पररसर वातानुकूजलत होना
चाजहए, तादक प्रयोगिाला उपकरणों की सटीकता और कायड-प्रणाली को बनाए रखा जा सके और स्ट्टेररजलटी टेस्ट्ट,
माइक्रोबायोलॉजजकल टेस्ट्ट इत्यादद ज से जविेष परीक्षणों के जनष् पादन को सक्षम बनाया जा सके।
होना चाजहए, तादक प्रयोगिाला उपकरणों की सटीकता और कायड-प्रणाली को बनाए रखा जा सके और स्ट्टेररजलटी टेस्ट्ट, माइक्रोबायोलॉजजकल टेस्ट्ट इत्यादद ज से जविेष परीक्षणों के जनष् पादन को सक्षम बनाया जा सके।
20
[PART II—SEC. 3(i)]
(ii) आवेदक परीक्षण दकए जाने वाले प्रस्ट्ताजवत प्रसाधन सामग्री के नमूने की प्रकृजत और संखया के अनुसार पयाडि स्ट्थान
प्रदान करेगा।
परंतु अनुमोदन प्राजधकारी समय-समय पर जनधाडररत करेगा दक उपलब् ध कराई गई जगह पयाडि ह अथवा नहीं। (iii) आवेदक परीक्षण करने के आिय से प्रसाधन सामग्री के नमूने की प्रकृजत और संखया के संबंध में उजचत उपकरण उपलब् ध कराएगा और उनका अनुसरण करेगा, जो केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण की राय में पयाडि होंगे। (iv) प्रसाधन सामग्री का परीक्षण, उस व्यजि के ददिा-जनदेि में होगा, जजसकी योग्यता और अनुभव अनुमोदन प्राजधकारी की राय में पयाडि माने गए हैं और जजसे आवेदक द्वारा जारी परीक्षण और जवश् लेषण की ररपोटड के जलए जजम्मेदार ठहराया जाएगा। (v) पहचान, िुद्धता, गुणवत्ता और क्षमता के जलए प्रसाधन सामग्री का परीक्षण उन व्यजियों द्वारा दकया जाएगा जजनकी योग्यता और परीक्षण का अनुभव केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण की राय में पयाडि ह । (vi) आवेदक अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रावधानों के अधीन स्ट् वीकृत मानक जनदेजिका और ऐसी संदभड जनदेजिका प्रदान करेगा, जो उन उत्पादों के परीक्षण या जवश् लेषण के संबंध में आवश्यक हो सकती ह , जजनके जलए आवेदन दकया गया था। 57.
गए जनयमों के प्रावधानों के अधीन स्ट् वीकृत मानक जनदेजिका और ऐसी
संदभड जनदेजिका प्रदान करेगा, जो उन उत्पादों के परीक्षण या जवश् लेषण के संबंध में आवश्यक हो सकती
ह , जजनके जलए आवेदन दकया गया था।
57.
अनुमोदन स्ट् वीकृजत से पूवड जनरीक्षण :- (1) प्ररूप सीओएस-23 में अनुमोदन की मंजूरी से पूवड, अनुमो ददत करने
वाले प्राजधकारी संस्ट् थान को उन कारणों से अवगत कराएंगे जजनके कारण पररसर और प्रसाधन सामग्री की जांच
हेतु उपयोग दकए जाने वाले उपकरणों की जांच करने तथा जनयोजजत दकए जाने वाले जविेषज्ञ कमडचाररयों की
् यावसाजयक अहडताओं की जांच करने के जलए अजधजनयम की धारा 21 के अधीन केंद्रीय सरकार और राज्य
सरकार द्वारा जनयुक् त दकए गए जनरीक्षक द्वारा प्रसाधन सामग्री की जांच की जाएगी।
(2) जनरीक्षण की ररपोटड को जनरीक्षण के चौबीस घंटों के भीतर प्रस्ट् तुत कर ददया जाएगा और उसकी एक प्रजत
जनरीक्षण की गई प्रयोगिाला को उपलब् ध करा दी जाएगी।
58.
अनुमोददत करने वाले प्राजधकारी की प्रदक्रया :- (1) यदद अनुमोददत करने वाला प्राजधकारी, ऐसी अन् य दकसी जांच
के पश् चात्, यदद कोई हो, ज सा भी आवश् यक समझा जाए, संतुष् ट होता ह दक अजधजनयम के अधीन बनाए गए
जनयमों की आवश् यकताओं को समेदकत दकया गया ह और यह दक अनुमोदन की ितटें और अजधजनयम के अधीन
बनाए गए जनयमों का अनुपालन दकया जाएगा, वह प्ररूप सीओएस-23 में अनुमोदन को मंजूर कर देगा।
(2) यदद अनुमोदन करने वाला प्राजधकारी इससे सहमत नहीं होता ह तो, आवेदन को अस्ट् वीकृत कर ददया जाएगा
तथा आवेदक को अस्ट् वीकृत दकए जाने वाले उन कारणों और ितों से अवगत करा ददया जाएगा जजनके बारे में
अनुमोदन की मंजूरी से पूवड संतुष् ट होना अजनवायड ह ।
59.
ोता ह तो, आवेदन को अस्ट् वीकृत कर ददया जाएगा
तथा आवेदक को अस्ट् वीकृत दकए जाने वाले उन कारणों और ितों से अवगत करा ददया जाएगा जजनके बारे में
अनुमोदन की मंजूरी से पूवड संतुष् ट होना अजनवायड ह ।
59.
अस्ट् वीकृत होने के पश् चात अजतररि आवेदन :- यदद अनुमोदन हेतु दकए गए आवेदन के अस्ट् वीकृत होने से छह महीने
की अवजध के भीतर, आवेदक अनुमोदन करने वाले राज्य अनुज्ञापन प्राजधकारी को यह सूजचत करता ह दक उसने
जनधाडररत ितों को पूरा कर ददया ह तथा तीसरी अनुसूची में जवजनर्ददष् ट जनरीक्षण फीस जमा कर ददया ह , तो राज्य
सरकार, उसका जनरीक्षण करने तथा इस त् य से दक आवेदक ने अनुमोदन की मंजूरी के जलए जनधाडररत ितों को
पूरा कर ददया ह , से संतुष् ट हो जाता ह तो वह प्ररूप सीओएस-23 में अनुमोदन को मंजूर कर देगा।
60.
अनुज्ञजि की व धता:- (1) प्ररूप सीओएस-23 में जारी दकया गया अनुज्ञजि जब तक दक, केंद्रीय अनुज्ञजि
प्राजधकरण द्वारा इसे जनलजम्बत अथवा जनरस्ट् त नहीं कर ददया जाता व ध रहेगा, यदद अनुज्ञजि धारी इसके जारी
होने की तारीख से पांच वषड की अवजध पूरी होने से पूवड तीसरी अनुसूची में संदर्वभत अनुज्ञजि प्रजतधारण फीस
जमा करा देता ह ।
(2) उप-जनयम (1) में संदर्वभत अनुज्ञजि प्रजतधारण फीस तीसरी अनुसूची में जवजनर्ददष् टानुसार ऐसे अनुज्ञजि की
मंजूरी हेतु अपेजक्षत फीस के बराबर होगा।
(3) यदद अनुज्ञजि धारी उप-जनयम (1) में संदर्वभत देय तारीख को अथवा उससे पूवड अनुज्ञजि प्रजतधारण फीस का
भुगतान करने में जवफल रहता ह तो, उसे प्रत् येक माह अथवा उसके भाग के जलए छ: महीने तक अनुज्ञजि फीस के
यदद अनुज्ञजि धारी उप-जनयम (1) में संदर्वभत देय तारीख को अथवा उससे पूवड अनुज्ञजि प्रजतधारण फीस का भुगतान करने में जवफल रहता ह तो, उसे प्रत् येक माह अथवा उसके भाग के जलए छ: महीने तक अनुज्ञजि फीस के
[भागII—खण् ड 3(i)]
21
दो प्रजतित की दर से पररकजलत जवलंब फीस के साथ अनुज्ञजि प्रजतधारण फीस जमा कराना होगा तथा इस फीस
का भुगतान न दकए जाने की जस्ट्थजत में, अनुज्ञजि को जनरस्ट् त समझा जाएगा।
61.
अनुपालन के सत् यापन हेतु जनरीक्षण.-अनुज्ञजि की ितों तथा अजधजनयम और इन जनयमों के प्रावधानों की
अनुपालना का सत् यापन करने के जलए इन जनयमों में जवजनर्ददष् ट तरीके से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा
जनयुक् त जनरीक्षक द्वारा अनुज्ञ् त पररसर का तीन वषड में कम से कम एक बार जनरीक्षण दकया जाएगा।
62.
अनुमोदन के पश् चात सामान् य िते:- प्ररूप सीओएस-23 में ददया गया अनुमोदन जनम् नजलजखत सामान् य ितों के
अधीन होगा:-
(क) वह प्रयोगिाला जजसे जांच और जवश् लेषण के जलए इस अध् याय के अधीन अनुमोददत दकया गया ह , पयाड् त
संख या में कमडचारी उपलब् ध कराएगी तथा उन् हें बनाए रखेगी और ग् यारहवीं अनुसूची में जवजन र्ददष् ट ितों के
अनुसार पयाड् त पररसर और उपकरण उपलब् ध कराएगी।
(ख) संस्ट् थान द्वारा नमूनों के गुणों को सुरजक्षत रखने के जलए उनके भंडारण हेतु अनुमोददत संस्ट् थान समुजचत
सुजवधाएं उपलब् ध कराएगा।
(ग) अनुमोददत संस्ट् थान प्रसाधन सामग्री के सभी नमूनों पर दकए गए परीक्षणों तथा परीक्षणों के प्रोटोकॉलों के
साथ उनके पररणामों के ररकॉडों की पहचान, िुद्धता, गुण् वत् ता और क्षमता के जलए उनके पररणामों और पररकलन
को इस प्रकार दिाडते हुए उनका अनुरक्षण करेगा तादक वे जनरीक्षण के जलए उपलब् ध रहें तथा उन पदाथों के मामले
े पररणामों के ररकॉडों की पहचान, िुद्धता, गुण् वत् ता और क्षमता के जलए उनके पररणामों और पररकलन
को इस प्रकार दिाडते हुए उनका अनुरक्षण करेगा तादक वे जनरीक्षण के जलए उपलब् ध रहें तथा उन पदाथों के मामले
में, जजनके जलए व द्यता समाजि की तारीख उस तारीख की समाजि से दो वषड की अवजध तथा अन् य पदाथों के
मामले में छह वषड की अवजध जनधाडररत की गई ह , ऐसे ररकाडों को सुरजक्षत रखा जाएगा।
(घ) अनुमोददत संस्ट् थान इस अजधजनयम के अधीन जनयुक् त दकए गए जनरीक्षक को पूवड सूचना अथवा जबना पूवड
सूचना के उस पररसर में प्रवेि करने और परीक्षण के जलए उपयोग दकए गए उपकरणों तथा उसमें उपयोग का
जनरीक्षण करने की अनुमजत देगा जहां परीक्षण दकए जाते ह । संस्ट् थान जनरीक्षकों को इन जनयमों के अधीन बनाए
गए रजजस्ट् टरों और ररकोडों का जनरीक्षण करने की अनुमजत देगा तथा ऐसी सूचना उन जनरीक्षकों को उपलब् ध
कराएगा जो अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुजनजश्चत करने के
जलए अपेजक्षत होंगे।
(ड़) अनुमोददत संस्ट् थान प्रसाधन सामग्री का परीक्षण करने वाले प्रभारी-् यजि या परीक्षण के जलए जजम् मेवार
जविेषज्ञ स्ट् टाफ में दकसी प्रकार का पररवतडन होने और पररसर में दकसी प्रकार की सामग्री पररवतडन या परीक्षण के
प्रयोजन से उपयोग में लाए गए उपकरण में पररवतडनों, जजन् हें केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी की ओर से अनुमोदन
मंजूर करने या उसके नवीनीकरण से पूवड दकए गए अंजतम जनरीक्षण की तारीख से दकया गया ह , के बारे में समय-
समय पर केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी को ररपोटड करेगा।
(च) अनुमोददत प्रयोगिाला परीक्षण अथवा जवश् लेषण के पररणामों की ररपोटड प्ररूप सीओएस-24 में प्रस्ट् तुत
करेगी।
(छ) यदद प्रसाधन सामग्री का कोई भी नमूना परीक्षण के दौरान मानक गुणवत् ता के अनुरूप नहीं पाया जाता ह ,
प्रयोगिाला परीक्षण अथवा जवश् लेषण के पररणामों की ररपोटड प्ररूप सीओएस-24 में प्रस्ट् तुत
करेगी।
(छ) यदद प्रसाधन सामग्री का कोई भी नमूना परीक्षण के दौरान मानक गुणवत् ता के अनुरूप नहीं पाया जाता ह ,
तो अनुमोददत संस्ट् थान अनुप्रयुक् त परीक्षणों के प्रोटोकॉलों के साथ नमूनों की परीक्षण ररपोटड की प्रजत सजहत इसकी
ररपोटड केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी और उस राज् य के अनुज्ञापन प्राजधकारी को भेजेगा जहां जनमाडता अथवा
प्रसाधन सामग्री को भेजने वाला जस्ट्थत ह ।
(ज) अनुमोददत प्रयोगिाला अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रावधानों तथा अजधजनयम के
अध् याय-4 के अधीन जवजनर्ददष् ट अन् य कोई आवश् यकता, यदद कोई हो, की अनुपालना करेगी।
(झ) अनुमोददत संस्ट् थान एक जनरीक्षण पुजस्ट्तका रखेगा तादक जनरीक्षक अपनी रट् पजणयों अथवा जनरीक्षण के
दौरान पाई गई कजमयों को उसमें नोट कर सकें।
63.
अनुमोदन की वापसी और जनलंबन :- (1) केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी अनुमोददत प्रयोगिाला को कारण बताने के
जलए एक अवसर प्रदान करने के पश् चात्; दक क् यों न ऐसा आदेि पाररत दकया जाए, कारण बताते हुए इस भाग के
अधीन मंजूर दकए गए अनुमोदन को उस अवजध के जलए, जजसे उजचत समझा जाए, या तो पूणड रूप से या प्रसाधन
के जलए एक अवसर प्रदान करने के पश् चात्; दक क् यों न ऐसा आदेि पाररत दकया जाए, कारण बताते हुए इस भाग के अधीन मंजूर दकए गए अनुमोदन को उस अवजध के जलए, जजसे उजचत समझा जाए, या तो पूणड रूप से या प्रसाधन
22
[PART II—SEC. 3(i)]
सामग्री की कुछ उन श्रेजणयों के जलए, जजनसे वह संबंजधत ह , वापस ले सकता ह अथवा जनलंजबत कर सकता ह ,
यदद उसकी राय में, अनुमोददत संस्ट् थान अनुमोदन की दकन् हीं भी ितों का या अजधजनयम अथवा उसके अधीन
बनाए गए जनयमों के दकन् हीं प्रावधानों की अनुपालना करने में जवफल रहता ह ।
(2) कोई भी अनुमोददत प्रयोगिाला जजसका अनुमोदन या तो जनलजम्बत कर ददया गया ह या वापस ले जलया गया
ह , आदेि की तारीख से तीन महीने के भीतर संबंजधत राज् य सरकार को अपील कर सकती ह , जो उसकी अपील
का उसकी ओर से जनयुक् त और सरकारी राजपत्र में अजधसूजचत दकए गए सक्ष् म ् यजियों के प नल के साथ परामिड
करके जनपटान करेगी।
अध् याय – 9
जवजवध
64.
प्रसाधन सामग्री को छूट :- (1) बारहवीं अनुसूची में जवजनर्ददष् ट दकए जाने वाले प्रसाधन सामग्री को अजधजनयम के
अध् याय-III और अध् याय–IV तथा उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रावधानों से एक सीमा तक तथा उस
अनुसूची में जवजनर्ददष् ट ितों के अधीन छूट दी जाएगी।
65.
दष् ट दकए जाने वाले प्रसाधन सामग्री को अजधजनयम के
अध् याय-III और अध् याय–IV तथा उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रावधानों से एक सीमा तक तथा उस
अनुसूची में जवजनर्ददष् ट ितों के अधीन छूट दी जाएगी।
65.
प्रसाधन सामग्री की स्ट् वेच् छा से वापसी (1) यदद कोई जनमाडता या अजधकृत अजभकताड , ज सा भी मामला हो, यह
सोचता ह या उसके पास जवश् वास करने का ऐसा कोई कारण ह दक प्रसाधन सामग्री, जजसे आयात दकया गया ह ,
जनमाडण दकया गया ह , जवक्रय की गई ह या जवतररत दकया गया ह , उससे उसके उपयोग के दौरान उपभोक् ता के
स्ट् वास्ट् ् य को खतरा होने की सम् भावना ह , और इसजलए असुरजक्षत हो सकता ह , तो ऐसा जनमाडता या अजधकृत
अजभकताड उसकी वापसी के कारण दिाडते हुए संबंजधत प्रसाधन सामग्री को बाजार से वापस लेने के जलए तत् काल
कारडवाई प्रारंभ करेगा तथा उससे संबंजधत जववरण राज् य अनुज्ञजि प्राजधकारी या केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकारी, ज सा
भी मामला हो, को देगा।
(2) यदद ऐसा जवश् वास करने का कोई कारण होगा दक प्रसाधन सामग्री, जजसे बाजार में उतारा गया ह ,
उपभोक् ताओं के जलए सुरजक्षत नहीं ह , तो जनमाडता अथवा अजधकृत अजभकताड , ज सा भी मामला हो, तत् काल राज् य
अनुज्ञजि प्राजधकारी अथवा केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकारी, ज सा भी मामला हो, को सूजचत करेगा तथा उनके साथ
सहयोग करेगा।
(3) जनमाडता अथवा आयातक अथवा अजधकृत अजभकताड , ज सा भी मामला हो, उपभोक् ताओं के जलए जोजखम को
रोकने हेतु की गई कारडवाई के बारे में राज् य अनुज्ञजि प्राजधकारी अथवा केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकारी, ज सा भी
मामला हो, को सूजचत करेगा तथा जहां ऐसे प्रसाधन सामग्री के उपयोग के कारण उत् पन् न होने वाले जोजखम में
इससे रोकथाम हो सके, वे कम हो सकें या समा् त हो सकें, वहां अजधजनयम और इन जनयमों के प्रावधानों के
मामला हो, को सूजचत करेगा तथा जहां ऐसे प्रसाधन सामग्री के उपयोग के कारण उत् पन् न होने वाले जोजखम में
इससे रोकथाम हो सके, वे कम हो सकें या समा् त हो सकें, वहां अजधजनयम और इन जनयमों के प्रावधानों के
अनुसार राज् य अनुज्ञजि प्राजधकारी अथवा केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकारी, ज सा भी मामला हो, से सहयोग करने में न
तो दकसी ् यजि को रोकेगा और न ही उसे ऐसा करने के जलए हतोत् साजहत करेगा।
66.
नमूनों की जांच के जलए फीस :- (1) अजधजनयम की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन नमूनों की जांच और
उनके जवश् लेषण के जलए पांचवीं अनुसूची में फीस को जवजनर्ददष् ट दकया गया ह ।
(2) ् यजि द्वारा खरीदी गई औषजध की जांच अथवा जवश् लेषण के जलए अजधजनयम की धारा 26 के अधीन
सरकारी जवश् लेषण को प्रस्ट् तुत करने के जलए भुगतान दकया जाने वाला फीस वह होगा जो दक पांचवीं अनुसूची में
जवजनर्ददष् ट दकया गया ह ।
67.
फीस के भुगतान की जवजध :- (1) इन जनयमों में जनधाडररत फीस का भुगतान केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण आवेदन
करने के मामले में, चालान अथवा इल क् रॉजनक मोड के माध् यम से बैंक ऑफ बड़ौदा, कस्ट् तूरबा गांधी मागड, नई
ददल् ली-110001 अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा की अन् य दकसी िाखा में या स्ट् वास्ट् ् य और पररवार कल् याण मंत्रालय
द्वारा अजधसूजचत केंद्रीय सरकार के दकसी अन् य बैंक में दकया जाएगा, जोदक लेखा िीषड “0210- जचदकत् सा और
जन स्ट् वास्ट् ् य, 04-जन स्ट् वास्ट् ् य, 104-फीस और जुमाडना के अधीन जमा दकया जाएगा।
(2) यदद जवजनर्ददष् ट फीस राज् य अनुज्ञापन प्राजधकारी को देय होगा, वहां उसका भुगतान संबंजधत राज् य सरकार
द्वारा जवजनर्ददष् ट, चालान या इल क् रोजनक मोड के माध् यम से दकया जाएगा।
अधीन जमा दकया जाएगा। (2) यदद जवजनर्ददष् ट फीस राज् य अनुज्ञापन प्राजधकारी को देय होगा, वहां उसका भुगतान संबंजधत राज् य सरकार द्वारा जवजनर्ददष् ट, चालान या इल क् रोजनक मोड के माध् यम से दकया जाएगा।
[भागII—खण् ड 3(i)]
23
68.
जवसंगजत के मामले में अनुप्रयोज् यता:- यदद इन जनयमों और अजधजनयम के अधीन जनर्वमत अन्य जनयमों के बीच कोई
जवसंगजत पाई जाती ह , तो ऐसे अन्य जनयमों पर इन जनयमों के प्रावधान अजभभावी होंगे।
69.
आवेदक का जववजडन:- (1) कोई भी, आवेदक स्ट् वयं या उसकी ओर से कोई अन् य ् यजि, भ्रामक अथवा जाली अथवा
झूठे प्रलेख प्रस्ट् तुत करता ह तो केंद्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण उसे ऐसे कृत् य करने का कारण बताने का अवसर देकर
मामले के त् यों और पररजस्ट्थजतयों के उपयुक् त समझी गई अवजध के जलए जववर्वजत कर सकेगा।
(2)
यदद कोई आवेदक उप-जनयम (1) के अधीन केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी द्वारा दकए गए दकसी आदेि से प्रभाजवत
हो तो वह आवेदक आदेि प्रा् त होने की तारीख से तीस ददनों के भीतर, केन् द्र सरकारया राज्यसरकार को अपील
कर सकेगा और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, दकसी ऐसी कारडवाई, जो वह आवश् यक समझे, के बाद और
सुनवाई का एक अवसर प्रदान करके इस संबंध में ऐसे आदेि पाररत कर सकती ह ज सा वह उपयुक् त समझे।
70.
प्ररूप का जडजजटलीकरण: इन जनयमों के अधीन जवजहत प्ररूप जडजजटलीकरण के उद्देश् य से केंद्रीय औषजध मानक
जनयंत्रण संगठन द्वारा उपयुक् त उपांतरण दकए जा सकेंगे और जडजजटल प्ररूप उपांतरण में ऐसा संपररवतडन सभी
प्रयोजनों हेतु जवजधक रूप से जवजधमान्य माना जाएगा।
71.
टलीकरण के उद्देश् य से केंद्रीय औषजध मानक
जनयंत्रण संगठन द्वारा उपयुक् त उपांतरण दकए जा सकेंगे और जडजजटल प्ररूप उपांतरण में ऐसा संपररवतडन सभी
प्रयोजनों हेतु जवजधक रूप से जवजधमान्य माना जाएगा।
71.
औषजध एवं प्रसाधन सामग्री जनयम, 1945 में संिोधन.-औषजध और प्रसाधन सामग्री जनयम, 1945 में तेरहवीं
अनुसूची में यथा जनर्ददष् ट अनुसार संिोधन दकया जाता ह ।
72 व्यावृजत्त.- (1) औषजध और प्रसाधन सामग्री जनयम, 1945 लागू नहीं होना होते हुए भी इन जनयमों के प्रारंभ होने
से पूवड प्रसाधन सामजग्रयों के संबंध में इस अजधजनयम और उि जनयमों के उपबंधों के अधीन अनुमोदन अथवा
अनुज्ञा अथवा अनुज्ञजि अथवा जारी दकए गए प्रमाणपत्र और उि जनयमों के तत्स्ट्थायी उपबंधों के अधीन
अवसान की तारीख तक अथवा इन जनयमों के अजधसूजचत होने की तारीख से 18 माह की अवजध के जलए जो भी
पश्चात्वती हो सभी प्रयोजनाथड जवजधमान्य समझे जाएंगे।
(2) औषजध और प्रसाधन सामग्री जनयम, 1945 के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कारडवाई अथवा
तात्पर्वयत की गई हो अथवा कर ली गई हो, जजसमें दकसी जनयम, अजधसूचना, जनरीक्षण, आदेि अथवा ददया गया
अथवा जारी दकया गया नोरटस अथवा की गई कोई जनयुजि अथवा की गई कोई घोषणा अथवा दकया गया कोई
ऑपरेिन अथवा ददया गया कोई जनदेि अथवा की गई कायडवाही अथवा कोई िास्ट्ती, दण्ड, जब्ती या लगाया गया
जुमाडना, इन जनयमों के तत्स्ट्थायी उपबन्धों के अधीन दकए गए अथवा दकए जाने वाले समझे जाएंगे और सभी
प्रयोजनों हेतु जवजधमान्य रहेंगे।
पहली अनुसूची (जनयम 12 (3) देखें) जवजनमाडता से प्राजधकार-पत्र (प्रथम श्रेणी म जजस्ट् रेट अथवा मूल देि में भारतीय दूतावास द्वारा अथवा प्रचारक के माध् यम से दकसी समकक्ष प्राजधकारी द्वारा भारत में अजधप्रमाजणत दकया जाए)
2 (3) देखें)
जवजनमाडता से प्राजधकार-पत्र
(प्रथम श्रेणी म जजस्ट् रेट अथवा मूल देि में भारतीय दूतावास द्वारा अथवा प्रचारक के माध् यम से दकसी समकक्ष प्राजधकारी
द्वारा भारत में अजधप्रमाजणत दकया जाए)
आयात रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के जलए दकसी आवेदन को संलग् न करने का प्राजधकार-पत्र
मैं----------------------------, ------------------- पद पर म ससड----------------------------------------(पूरा पता/टेलीफोन
नं., ई-मेल) में कायडरत, जजनका जवजनमाडण स्ट् थल --------------------------------- (पूरा पता याटेलीफोन नं., ई-मेल) में ह ,
की ओर से इस प्राजधकार-पत्र पर हस्ट् ताक्षर करने के जलए प्राजधकृत नीचे उजल्लजखत स्ट् थल पर जनम् नजलजखत प्रसाधन सामग्री
का प्रसाधन सामग्री जनयम, 2018 के उपबंधों के अधीन रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के जलए म ससड-----------
-----------------------------------------------(पूरा पता, टेलीफोन, फ क् स एवं ई-मेल पते सजहत, जो इससे आगे िासकीय
अजभकताड माना जाएगा, को भारत में आयात करने के जलए प्राजधकृत करता हं।
आयात दकए जाने वाले प्रस्ट् ताजवत प्रसाधन सामग्री के जववरण जनम् नजलजखत हैं (यदद अपेजक्षत हो, तो नीचे ददए गए प्ररूप में
एक पृथक सूची संलग् न की जाए)
को भारत में आयात करने के जलए प्राजधकृत करता हं।
आयात दकए जाने वाले प्रस्ट् ताजवत प्रसाधन सामग्री के जववरण जनम् नजलजखत हैं (यदद अपेजक्षत हो, तो नीचे ददए गए प्ररूप में
एक पृथक सूची संलग् न की जाए)
24
[PART II—SEC. 3(i)]
क्र.सं.
उत् पाद/प्रसाधन सामग्री का
ब्ांड
ब्ांड का नाम
वेररएंट नाम
प क का आकार
वास्ट् तजवक
जवजनमाडता
एवं
उसके पररसर
1.
(2) हमारा प्राजधकृत अजभकताड जनम् नजलजखत संबंध में कायड करेगा:-
(क) म ससड ----------------------(जवदेिी जवजनमाडता/ब्ांड स्ट् वामी का नाम और पूरा पता) की ओर से भारत में
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रा् त के जलए िासकीय प्रजतजनजध के रूप में कायड करने हेतु।
(ख) --------------------- (जवजनमाडता का नाम) द्वारा जवबनाए गए प्रसाधन सामग्री के रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु
--------------------- (जवदेिी जवजनमाडता/ब्ांड स्ट् वामी का नाम और पूरा पता) के नाम में सभी आवश् यक दस्ट् तावेज
प्रस्ट् तुत करने हेतु ।
(3) मैं रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर लागू और प्रसाधन सामग्री जनयम, 2018 के उपबंधों की सभी ितों का पालन करुंगा।
(4) मैं घोषणा करता हं दक म ससड-------------------- सूचीबद्ध प्रसाधन सामग्री का जवजनमाडण उपयुडक् त जनर्ददष् ट जवजनमाडण
स्ट् थल पर कर रहा ह ।
(5) मैं केंद्रीय अनुज्ञजि प्रदाता प्राजधकरण को अथवा उसकी ओर से उसके द्वारा प्राजधकृत दकसी ् यजि को जवजनमाडण
पररसर में प्रवेि और जनरीक्षण करने तथा दकसी भी जवजनमाडण स्ट् थल के संबंध में प्रदक्रया, पद्धजत और दस्ट् तावेज की
जांच करने तथा सूचीबद्ध प्रसाधन सामग्री जजनके जलए रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन दकया गया ह , का नमूना
लेने की अनुमजत दूंगा।
ी जवजनमाडण स्ट् थल के संबंध में प्रदक्रया, पद्धजत और दस्ट् तावेज की
जांच करने तथा सूचीबद्ध प्रसाधन सामग्री जजनके जलए रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन दकया गया ह , का नमूना
लेने की अनुमजत दूंगा।
(6) प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 और उसके अधीन जनयमों के दकसी उल् लंघन के मामले में, प्राजधकृत अजभकताड,
भारत में आयाजतत प्रसाधन सामग्री के जलए इस मुखतार नामें (पॉवर ऑफ अटानी) को वापस दकए जाने के बाद भी
जजम् मेदार बना रहेगा।
(7) मैं ् यक् त एवं घोषणा करता हं दक आवेदन में सभी फोटो प्रजतयां या स्ट् क न की गई प्रजतयां मूल दस्ट् तावेजों की सत् य
प्रजतयां हैं।
(8) मैं स्ट् पष् ट एवं घोषणा करता हं दक अधोहस्ट् ताक्षरी द्वारा प्रस्ट् तुत सभी दस्ट् तावेज सत् य एवं सही हैं।
स्ट् थान :
तारीख :
जवजनमाडता के हस्ट् ताक्षर--------------
(नाम और पदनाम)--------------
मोहर --------------
प्राजधकृत अजभकताड से वचनपत्र
मैं--------------------------,आयु-----------------------म ससड-------------------(पूरा पता या टेलीफोन नंबर, ई-मेल) में
सेवारत म ससड ------------------------------ (पूरा पता या टेलीफोन नंबर, ई-मेल), जजनका जवजनमाडण स्ट् थल-----------------
------(पूरा पता/ टेलीफोन नंबर, ई-मेल) पर जस्ट्थत ह , की ओर से प्राजधकृत अजभकताड के रूप में अजधकार देने के
पररणामस्ट् वरूप कायड करने हेतु सहमत हं।
स्ट् थान :
तारीख :
अजधकृत अजभकताड के हस्ट् ताक्षर
(नाम और पदनाम)
मोहर
र, ई-मेल) पर जस्ट्थत ह , की ओर से प्राजधकृत अजभकताड के रूप में अजधकार देने के
पररणामस्ट् वरूप कायड करने हेतु सहमत हं।
स्ट् थान :
तारीख :
अजधकृत अजभकताड के हस्ट् ताक्षर
(नाम और पदनाम)
मोहर
[भागII—खण् ड 3(i)]
25
जद्वतीय अनुसूची
(जनयम 12(4), 23(2), और 23(4) देखें)
भाग-I
आयात रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जलए जवजनमाडता या उसके िासकीय आयातक/जवतरक/अजभकताड द्वारा आवेदन पत्र के
साथ प्रस्ट् तुत की जाने वाली अपेजक्षत सूचना एवं वचनपत्र।
प्ररूप सीओएस-5 में प्रत् येक आवेदन के जलए प्ररूप उपयुक् त रूप से भरा जायेगा।
- जवजनमाडता एवं जवजनमाडण-पररसरों के जववरण:
(क) रेजजस्ट्रीकृत दकए जाने वाले जवजनमाडता एवं जवजनमाडण पररसरों का नाम एवं पता और टेलीफोन नंम् बर, फ क् स नं. तथा ई-मेल पता।
(ख) भागीदारों या जनदेिकों का/के नाम और पता/पते।
(ग) जवजनमाडता के ् यवसाय के जलए जजम् मेदार भारत में िासकीय आयातक या जवतरक या अजभकताड का नाम और पता तथा उसके भागीदारों या जनदेिकों के नाम और पते ।
(घ) देिी तथा जवश् व बाजार में जवजनमाडण के ् यवसाय कायडकलापों का संजक्ष् त जववरण।
रट् पण: यदद ब्ांड स्ट् वामी, भारत में रेजजस्ट्रीकृत कोई कंपनी ह तो कंपनी का नाम तथा रजजस्ट्रीकरण कायाडलय का पता जलखें।
ा जवश् व बाजार में जवजनमाडण के ् यवसाय कायडकलापों का संजक्ष् त जववरण।
रट् पण: यदद ब्ांड स्ट् वामी, भारत में रेजजस्ट्रीकृत कोई कंपनी ह तो कंपनी का नाम तथा रजजस्ट्रीकरण कायाडलय का पता
जलखें।
2. रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अधीन रेजजस्ट्रीकृत दकए जाने वाले प्रसाधन सामग्री का जववरण:
(1) प्रसाधन सामग्री का नाम तथा उनका ब्ांड नाम, श्रेणी, प क का आकार तथा रेजजस्ट्रीकृत दकए जाने वाले
जभन् न रूपों और भारत में आयात एवं उपयोग करने के उद्देश् य।
(2)
जवजनमाडण अनुज्ञजि या रजजस्ट्रीकरण या उत् पाद अनुमजत या जवपणन प्राजध कार या जन:फीस जवक्रय
प्रमाणपत्र या (यदद कोई हो) का जववरण जजसके अधीन प्रसाधन सामग्री का मूल देि में जवजनमाडण दकया
जा रहा ह और उस देि के जवजनयामक प्राजधकरण या दकसी अन् य सक्षम प्राजधकारी या संगमो द्वारा जारी
अनुज्ञजि या जवपणन प्राजधकार या जनाःिुल्क जवक्रय प्रमाणपत्र या रजजस्ट्रीकरण का जववरण।
(3)
उन देिों की सूची, जहां उक् त प्रसाधन सामग्री के जलए जवपणन प्राजधकार या आयात अनुमजत दी गई ह ।
(3) प्रसाधन सामग्री की रासायजनक सूचना :
(क) मानक संदभों के जववरण में घटकों के नाम तथा प्रसाधन सामग्री में अंतर्ववि प्रजतितता।
(ख) प्रसाधन सामग्री (प्रसाधनों) की जांच हेतु जवजनदेि और परीक्षण।
(ग) प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 के अनुसार लेबल लगाने का तरीका।
(घ) प केटों में रखी गई सामग्री (यदद कोई हो)।
(4)
जनम्न की घोषणा करने हेतु वचनबद्धता :-
(क) मैं/हम प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 के उपबंधों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार प्रसाधन सामग्री के आयात
हेतु रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के जलए लागू सभी ितों का अनुपालन करेंगे।
(ख) मैं/हम घोषणा करता हं/करते हैं दक हम ऊपर जवजनर्ददि पररसर में इस अनुसूची में दिाडए गए प्रसाधन
नुसार प्रसाधन सामग्री के आयात
हेतु रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के जलए लागू सभी ितों का अनुपालन करेंगे।
(ख) मैं/हम घोषणा करता हं/करते हैं दक हम ऊपर जवजनर्ददि पररसर में इस अनुसूची में दिाडए गए प्रसाधन
सामग्री का उत्पादन कर रहे हैं, और हम पररसर, जहां उत्पादन दकया जाएगा और यदद वहां एक से अजधक
फ क्री में उत्पादन दकया जाता ह और इन फ जक्रयों के बीच जवतरण के कायड में दकसी प्रकार का पररवतडन
दकया जाता ह , तो दकसी प्रकार के पररवतडन की ररपोटड समय-समय पर देते रहेंगे।
(ग) मैं/हम, प्रसाधन सामग्री जनयमों, 2020 के अध्याय ३के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
26
[PART II—SEC. 3(i)]
(घ) हमारे द्वारा, भारत में रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अधीन आयात हेतु जनर्वमत प्रत्येक प्रसाधन सामग्री नौवीं
अनुसूची में यथा जनर्ददि भारतीय मानक ब्यूरो में उजल्लजखत मानकों के अनुरूप होंगे।
(ड.) भारत में हमारे द्वारा बनाए गए उन प्रसाधनों का आयात नहीं दकया जाएगा, जजनका परीक्षण पिुओं पर
दकया गया हो।
(च) मैं/हम, दकसी रजजस्ट्रीकृत उत्पाद के लेबबलग या कंपोजजिन या परीक्षण या उसकी जवजििता के संबंध में
पररवतडन तीस ददनों के भीतर नौवीं अनुसूची में यथाजनर्ददि भारतीय मानक ब्यूरो में उजल्लजखत मानकों के
अनुरूप उत्पाद के वचनबद्धता के साथ केन्द्रीय अनुज्ञजि प्राजधकरण को सूजचत करेंगे।
(छ) मैं/हम, प्रजतकूल प्रजतदक्रया हेतु की गई दकसी भी प्रिासजनक कारडवाई ज से – बाजार से वाजपस मंगा
लेना/जवजनयामक प्रजतबंध अथवा प्राजधकरण को रद्द करना और/अथवा दकसी ऐसे देि में, जहां इस प्रसाधन
का जवपणन/बेचा अथवा जवतररत दकया गया ह , उस देि के दकसी भी जवजनयामक प्राजधकरण द्वारा घोजषत
रजजस्ट्रीकरण सत्यापन से संबंजधत दकसी प्रसाधन की मानक गुणवत्ता के अनुरूप न होने की ररपोटड के जवषय
इस प्रसाधन
का जवपणन/बेचा अथवा जवतररत दकया गया ह , उस देि के दकसी भी जवजनयामक प्राजधकरण द्वारा घोजषत
रजजस्ट्रीकरण सत्यापन से संबंजधत दकसी प्रसाधन की मानक गुणवत्ता के अनुरूप न होने की ररपोटड के जवषय
में समय-समय पर ररपोटड देंगे। इस प्रकार के मामलों में, प्रसाधन के प्रेषण तथा जवपणन को रोक ददया
जाएगा तथा अनुज्ञजि प्राजधकरण को तुरंत सूजचत दकया जाएगा।
(ज) मैं/हम, इस अजधजनयम तथा इसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन, भारत सरकार द्वारा जवजनर्ददि, यदद
हो तो, इस प्रकार की आगामी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।
(झ) मैं/हम, यदद अनुज्ञजि प्राजधकरण आवश्यक समझे तो प्रसाधन सामग्री के नमूने लेने हेतु दकसी भी अनुज्ञजि
प्राजधकारी अथवा उनके द्वारा प्राजधकृत दकसी भी व्यजि को अनुमजत प्रदान करेंगे।
उपरोि प्रस्ट्तुत सूचना मेरी/हमारी जानकारी से पूणड तथा उजचत ह ।
स्ट्थान :
तारीख :
जवजनमाडता अथवा उसके प्राजधकृत अजभकताड के हस्ट्ताक्षर
नाम तथा पदनाम :
सील / मोहर
दूसरी अनुसूची
भाग-२
जवजनमाडता द्वारा जवजनमाडण अनुज्ञजि तथा ऋणअनुज्ञजि की मंजूरी हेतु आवेदन प्ररूप के साथ प्रस्ट्तुत की जाने वाली सूचना
तथा वचनबद्धता
(1)
(क) मामले के अनुसार भुगतान दकए गए फीस तथा चालान (तीसरी अनुसूची के अनुसार फीस ) की रसीद अथवा
उसकी सत्याजपत प्रजतयां।
(ख) जवजनमाडण क्षेत्र के नक्िे के अनुमोदन हेतु प्रजत।
(ग) दस्ट्तावेज, ज से – दकराए की रसीद, पररसर के जवजधमान्य कब्जे को दिाडने वाली सत्याजपत प्रजतयां अथवा क्रय के
दस्ट्तावेज।
(घ) मिीनरी तथा उपस्ट्करो की सूची।
(ङ) फमड के गठन से संबंजधत दस्ट्तावेज, ज से – साझेदारी-कायड, संगठन का ज्ञापन तथा अनुच्छेद आदद।
(च) प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण तथा परीक्षण हेतु जनयुि सक्षम तकनीकी स्ट्टाफ का पूरा जववरण तथा उनकी
ची। (ङ) फमड के गठन से संबंजधत दस्ट्तावेज, ज से – साझेदारी-कायड, संगठन का ज्ञापन तथा अनुच्छेद आदद। (च) प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण तथा परीक्षण हेतु जनयुि सक्षम तकनीकी स्ट्टाफ का पूरा जववरण तथा उनकी ि क्षजणक योग्यता तथा अनुभव के प्रमाण-पत्रों की प्रजत सजहत उनके सक्षम प्राजधकारी के रूप में अनुमोदन पत्र प्रस्ट्तुत दकए जाएं। सक्षम तकनीकी स्ट्टाफ को आवेदक फमड के साथ पूणडकाजलक रोजगार हेतु अपेजक्षत सहमजत पत्र प्रस्ट्तुत करना होगा।
[भागII—खण् ड 3(i)]
27
(छ) प्रसाधन सामग्री को बनाने की जवजध, लेबबलग के तरीके के साथ उसकी सूची की तीन प्रजतयां वचनबद्धता सजहत
प्रस्ट्तुत की जाए।
(ज) प्रसाधन सामग्री के ब्ांड का स्ट्वाजमत्व रेजजस्ट्रीकृत ह अथवा रेडमाकड के अधीन ह , से संबंजधत दस्ट्तावेज, यदद कोई
हो।
(झ) साझेदारों अथवा स्ट्वत्वधारी का पूरा नाम, अथवा जो भी मामला हो, आवेदन में ददया जा सकता ह । जनजी अथवा
सावडजजनक के मामले में, आवेदन पर हस्ट्ताक्षर करने वाले जनदेिक तथा प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरकताड का पूरा नाम,
यदद कोई हो तो, आवेदन में ददया जाए।
(ञ) प्ररूप सीओएस-7 की जवजनर्ददिाओं के अनुसार, प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु उत्तम जवजनमाडण पररपारटयों
(जीएमपी) के अनुपालन का स्ट्व-प्रमाणपत्र ।
2) घोषणा करने के जलए वचनबद्धता-
(क) मैं/हम प्रसाधन-सामग्री जनयम, 2020 के उपबंधों के अधीन यथा अपेजक्षत प्रसाधन-सामग्री के जवजनमाडण के जलए
अनुज्ञजि अथवा ऋण-अनुज्ञजि पर अजधरोजपत सभी ितों का पालन करु गा/करेंगे।
(ख) मैं/हम घोषणा करता/करते हैं दक इस अनुसूची में उजल्लजखत प्रसाधन सामजग्रयों के जवजनमाडण को उपयुडि जनर्ददि
पररसरों पर जारी रख रहा ह /रहे हैं और हम समय-समय पर उन पररसरों को पररवतडन के बारे में सूजचत करते रहेंगे जजन
पर जवजनमाडण कायड पूरा दकया जाएगा।
्लजखत प्रसाधन सामजग्रयों के जवजनमाडण को उपयुडि जनर्ददि
पररसरों पर जारी रख रहा ह /रहे हैं और हम समय-समय पर उन पररसरों को पररवतडन के बारे में सूजचत करते रहेंगे जजन
पर जवजनमाडण कायड पूरा दकया जाएगा।
(ग) मैं/हम प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 के अध्याय- ४ के उपबंधों का पालन करू गा/करेंगे।
(घ) भारत में जवक्रय अथवा जवतरण के जलए हमारे द्वारा जवजनर्वमत की गई प्रत्येक प्रसाधन-सामग्री नौवीं अनुसूची में यथा
जनर्ददि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अजधकजथत दकए गए मानकों के अनुरूप होगी।
(ड.) मैं/हम घोषणा करता ह /करते हैं दक हमारे द्वारा जवजनर्वमत दकसी भी प्रसाधन सामग्री का परीक्षण पिुओं पर नहीं दकया
गया ह ।
(च) मैं/हम अनुज्ञजिकृत उत्पाद अथवा इसके जवजनदेिन की लेबबलग अथवा संयोजन परीक्षण के संबंध में दकसी पररवतडन के
मामले में अनुज्ञजि प्राजधकरण को 30 ददन के अंदर इस आिय की वचनबद्धता के साथ दक उत्पाद नौवीं अनुसूची में यथा-
जनर्ददि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अजधकजथत दकए गए मानकों का अनुपालन करते हैं, सूजचत कर ददया जाएगा।
(छ) मैं/हम ऐसी और अपेक्षाओं, यदद कोई हो, जो भारत सरकार द्वारा अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों
द्वारा जवजनर्ददि की जाएंगी, का पालन करू गा/करेंगे।
(ज) मैं/हम अनुज्ञजि प्राजधकरण अथवा उनके द्वारा प्राजधकृत दकसी व्यजि को उनकी ओर से यदद अनुज्ञजि प्राजधकरण द्वारा
आवश्यक समझा गया, परीक्षण के जलए प्रसाधन-सामग्री का नमूना लेने की अनुमजत दू गा/देंगे।
(झ) मैं/हम यह वचनबद्धता देता ह /देते हैं दक यदद राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण अथवा प्राजधकरण द्वारा जनयुि दकए गए दकसी
अजधकारी को जनरीक्षण के दौरान कोई कमी ददखाई देती ह । राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण को उि प्रसाधन सामजग्रयों के संबंध
ता ह /देते हैं दक यदद राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण अथवा प्राजधकरण द्वारा जनयुि दकए गए दकसी
अजधकारी को जनरीक्षण के दौरान कोई कमी ददखाई देती ह । राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण को उि प्रसाधन सामजग्रयों के संबंध
में उि पररसरों में अच्छी जवजनमाडण प्रथा के जलए सुधार हेतु कोई जनदेि देने अथवा रद्द करने का अजधकार होगा। इसके
अजतररि, इस संबंध में, मैं राज्य अनुज्ञजि प्राजधकरण की दकसी भी कारडवाई के जलए दकसी क्षजत का दावा नहीं
करू गा/करेंगे।
मेरी उत्तर जानकारी तथा जवश्वास के अनुसार उपयुडि प्रस्ट्तुत की गई सूचना सही ह ।
स्ट्थान:
तारीख:
जवजनमाडता/आवेदक के हस्ट्ताक्षर
नाम तथा पदनाम:
सील/मोहर
28
[PART II—SEC. 3(i)]
तीसरी अनुसूची
[जनयम 12(5), 12(9), 13(5), 23(2), 23(10), 28, 30(1), 55(3), 55(4), 59, 60(1) और 60(2) देखें]
अनुज्ञजि , अनुज्ञा तथा रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु देय फीस
क्र.सं.
जवषय
जहां डॉलर के रूप में जनर्ददि ह , को
छोड़कर रुपये में (आईएनआर)
1.
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र
(क)
प्रसाधन सामग्री की प्रत्येक श्रेणी हेतु रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की
मंजूरी या प्रजतधारण हेतु फीस
$1000
(ख)
प्रसाधन सामग्री की अजतररि श्रेणी हेतु रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र
की मंजूरी या प्रजतधारण हेतु फीस
$1000
(ग)
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मंजूरी हेतु जवजभन्न प्रसाधन सामग्री
हेतु फीस
$50
(घ)
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मंजूरी या प्रजतधारण हेतु प्रत्येक
जवजनमाडण स्ट्थल हेतु फीस
$500
(ड.) नए प्रसाधन सामग्री की अनुमजत हेतु फीस
$500
(च) यदद मौजलक प्रमाण-पत्र खराब हो गया, खो गया हो तो रजजस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रजत को जारी करने हेतु फीस
$200
(छ) प्रसाधन सामग्री के प्रत्येक जवदेिी जवजनमाडण स्ट्थल के जनरीक्षण हेतु
फीस
$5000
प्रमाण-पत्र खराब हो गया, खो गया हो तो रजजस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रजत को जारी करने हेतु फीस
$200
(छ) प्रसाधन सामग्री के प्रत्येक जवदेिी जवजनमाडण स्ट्थल के जनरीक्षण हेतु
फीस
$5000
2.
जवजनमाडण अनुज्ञजि
(क)
प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की 10 मदों तक के जवतरण व जवक्रय हेतु
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-8 में अनुज्ञजि की
मंजूरी हेतु फीस
10000
(ख) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की प्रत्येक अजतररि मद के जवतरण व जवक्रय
हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-8 में अनुज्ञजि
की मंजूरी हेतु फीस
500
(ग)
प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की प्रत्येक अजतररि श्रेणी की 10 मदों के
जवतरण व जवक्रय हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप
सीओएस-8 में अनुज्ञजि की मंजूरी हेतु फीस
10000
(घ)
प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की प्रत्येक अजतररि श्रेणी की 10 मदों के
जवतरण व जवक्रय हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप
सीओएस-9 में ऋणअनुज्ञजि की मंजूरी हेतु फीस
10000
(ड.) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की प्रत्येक अजतररि श्रेणी के जवतरण व जवक्रय
हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-9 में
ऋणअनुज्ञजि की मंजूरी हेतु फीस
500
ी मंजूरी हेतु फीस
10000
(ड.) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की प्रत्येक अजतररि श्रेणी के जवतरण व जवक्रय
हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-9 में
ऋणअनुज्ञजि की मंजूरी हेतु फीस
500
[भागII—खण् ड 3(i)] 29
(च) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की प्रत्येक अजतररि श्रेणी की 10 मदों के
जवतरण व जवक्रय हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप
सीओएस-9 में ऋणअनुज्ञजि की मंजूरी हेतु फीस
10000
(छ) यदद मौजलक प्रमाण-पत्र खराब अथवा खो गया ह , तो प्ररूप सीओएस-
9 में ऋणअनुज्ञजि अथवा प्ररूप सीओएस-8 में अनुज्ञजि की दूसरी
प्रजत जारी करने हेतु फीस
500
(ज) अस्ट्वीकृजत के बाद आगामी आवेदन हेतु फीस
1000
(झ) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की 10 मदों तक के जवतरण व जवक्रय हेतु
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-8 में अनुज्ञजि की
मंजूरी हेतु प्रजतधारण फीस
10000
(ण) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की अजतररि मदों के जवतरण व जवक्रय हेतु
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-8 में अनुज्ञजि की
मंजूरी हेतु प्रजतधारण फीस
500
(ट) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की 10 मदों तक के जवतरण व जवक्रय हेतु
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-8 में ऋणअनुज्ञजि
की मंजूरी हेतु प्रजतधारण फीस
10000
(ठ) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की 10 मदों तक के जवतरण व जवक्रय हेतु
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-9 में ऋणअनुज्ञजि
की मंजूरी हेतु प्रजतधारण फीस
10000
(ड) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की अजतररि मदों तक के जवतरण व जवक्रय
हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-9 में
ऋणअनुज्ञजि की मंजूरी हेतु प्रजतधारण फीस
500
(ढ) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की 10 मदों तक के जवतरण व जवक्रय हेतु
ों तक के जवतरण व जवक्रय
हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-9 में
ऋणअनुज्ञजि की मंजूरी हेतु प्रजतधारण फीस
500
(ढ) प्रत्येक प्रसाधन सामग्री की 10 मदों तक के जवतरण व जवक्रय हेतु
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु प्ररूप सीओएस-9 में ऋणअनुज्ञजि
की मंजूरी हेतु प्रजतधारण फीस
10000
3.
प्रसाधन सामग्री और उनके कच्चे माल की जांच करने वाली प्रयोगिाला की
मंजूरी के जलए फीस
(क) प्रसाधन सामग्री के परीक्षण और जवश् लेषण के जलए फामड सीओएस -
23 में प्रयोगिाला की मंजूरी के जलए फीस
1000
(ख) अनुमोदन की अनुजलजप जारी करने के जलए फीस , यदद मूल खराब, क्षजतग्रस्ट्त या खो गया ह 100
(ग) आवेदन की अस्ट्वीकृजत के बाद आगामी जनरीक्षण के जलए प्रयोगिाला
के जनरीक्षण के जलए फीस
500
(घ) प्रसाधन सामग्री के परीक्षण और जवश् लेषण करने वाली प्रयोगिाला
हेतु फामड सीओएस-23 में दी गई अनुमोदन के प्रजतधारण के जलए
फीस
1000
30
[PART II—SEC. 3(i)]
चौथी अनुसूची
[जनयम 12 (6) देखें]
आयात हेतु प्रसाधन सामग्री की श्रेणी की सूची
क्र.सं.
श्रेणी
1.
फेस मास्ट्क के अलावा फेस केयर उत्पाद
2.
फेस मास्ट्क
3.
आंख कोन् टयूर उत्पाद
4.
जलप केयर उत्पाद
5.
हैंड केयर उत्पाद
6.
फुट केयर उत्पाद
7.
बॉडी केयर उत्पाद
8.
बाहरी अंतरंग केयर उत्पाद
9.
क जमकल एक्सफोजलएिन उत्पाद
10.
म केजनकल एक्सफोजलएिन उत्पाद
11.
जस्ट्कन लाइटबनग उत्पाद
12.
अन्य जस्ट्कन केयर उत्पाद
13.
साबुन उत्पाद
14.
स्नान / िॉवर उत्पाद
15.
मेक-अप ररमूवर उत्पाद
16.
बाहरी अंतरंग स्ट्वच्छता उत्पाद
17.
अन्य जस्ट्कन क्लींबजग उत्पाद
18.
क जमकल डेजपलेटरीज
19.
दफजजकल एजपलेिन उत्पाद
20.
िरीर के बालों को हटाने के उत्पाद
21.
िरीर के बालों के जलए ब्लीच
22.
बाहरी अंतरंग स्ट्वच्छता उत्पाद
17.
अन्य जस्ट्कन क्लींबजग उत्पाद
18.
क जमकल डेजपलेटरीज
19.
दफजजकल एजपलेिन उत्पाद
20.
िरीर के बालों को हटाने के उत्पाद
21.
िरीर के बालों के जलए ब्लीच
22.
एंटीपसडजपरेंट गजतजवजध के साथ उत्पाद
23.
जबना एंटीपसडजपरेंट गजतजवजध के उत्पाद
24.
िेबवग उत्पाद
25.
िेबवग के पूवड/बाद के उत्पाद
26.
िेबवग के पूवड/बाद के अन्य उत्पाद
27.
फाउंडेिन
28.
कंसीलर
29.
अन्य फेस मेकअप उत्पाद
30.
मस्ट्कारा
31.
आई िेडो
32.
आई पेंजसल
33.
आई लाइनर
34.
आई मेकअप के अन्य उत्पाद
35.
जलपजस्ट्टक
36.
जलपजस्ट्टक सीलर
37.
जलप मेकअप के अन्य उत्पाद
[भागII—खण् ड 3(i)]
31
38.
बॉडी या फेस पेंट "कानेवल मेक-अप सजहत "
39.
अन्य प्रसाधन सामग्री उत्पाद
40
हाइड्रोएल्कोहोजलक इत्र
41
ग र हाइड्रोएल् कोहोजलक इत्र
42
धूप से पहले और बार के धूप संरक्षण उत्पाद
43
सेल् फ ट बनग उत्पाद
44
अन्य धूप और सेल् फ ट बनग उत्पाद
45
अन्य त्वचा उत्पाद
46
बाल कंडीिनर
47
जसर और बालों की जड़ों की देखभाल संबंधी उत्पाद
48
एंटी हयर लॉस उत्पाद
49
अन्य बाल और जसर देखभाल और सफाई उत्पाद
50
रूसीरोधक उत्पाद
51
ऑक्सीडेरटव हेयर कलर उत्पाद
52
ग र-ऑक्सीडेरटव हेयर कलर उत्पाद
53
हेयर ब्लीबचग और डाई रीमूवर उत्पाद
54
अन्य हेयर कलर उत्पाद
55
अस्ट्थायी हेयर के जलए उत्पाद
56
स्ट्थायी वेव स्ट्टाइल उत्पाद
57
हेयर ररल क् सर / स्ट् रेटनर उत्पाद
58
अन्य हेयर स्ट्टाइल उत्पाद
59
हेयर धूप संरक्षण उत्पाद
60
अन्य हेयर और जसर उत्पाद
61
नाखून वार्वनि/ नाखून मेक-अप
62
नाखून वार्वनि ररमूवर
63
नाखून वार्वनि थीनर
64
नाखून ब्लीच
65
अन्य नाखून वार्वनि और ररमूवर उत्पाद
66
नाखून देखभाल उत्पाद
67
नाखून हाडडनर
68
उत्पाद
61
नाखून वार्वनि/ नाखून मेक-अप
62
नाखून वार्वनि ररमूवर
63
नाखून वार्वनि थीनर
64
नाखून ब्लीच
65
अन्य नाखून वार्वनि और ररमूवर उत्पाद
66
नाखून देखभाल उत्पाद
67
नाखून हाडडनर
68
अन्य नाखून देखभाल / नाखून हाडडनर उत्पाद
69
नाखून गोंद ररमूवर
70
क् यूरटकल हटाने वाला / सॉफ़्टनर
71
नाखून कला उत्पाद
72
अन्य नाखून और छल्ली उत्पाद
73
टूथपेस्ट्ट
74
टूथ सफाई पाउडर / नमक
75
अन्य दांत देखभाल उत्पाद
76
माउथ वाि
77
ब्ीद स्ट्प्रे
78
अन्य माउथ वािर / ब्ीद स्ट्प्रे उत्पाद
79
दांत ् हाइटनर
80
अन्य मुख स्ट्वच्छता उत्पाद
32
[PART II—SEC. 3(i)]
पांचवीं अनुसूची
[जनयम 12 (8), 66 (1) और 66 (2) देखें]
केंद्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिालाओं या राज्य प्रयोगिाला द्वारा परीक्षण या जवश् लेषण के जलए फीस
- भौजतक परीक्षण के जलए फीस
रूपए
(i)
एडहेसन िजि
150
(ii)
एि अवयव
100
(iii)
ब्लीड संखया
150
(iv)
ब्लि टाइम
150
(v)
सफाई क्षमता
100
(vi)
क्लाउड ् वाईंट
100
(vii)
लोजवबांड स्ट्केल पर सेल में कलर
100
(viii)
पची का व्यास
150
(ix)
सूखने का समय
150
(x)
सुंदरता (फाइननेस)
100
(xi)
फ़्ल ि ्वाइंट
100
(xii)
फोम ऊंचाई
100
(xiii)
फोबमग पावर
100
(xiv)
क्र ककग से मुक् त
100
(xv)
जग्ररटनेससे मुक् त
100
(xvi)
लेदर टेस्ट्ट
100
(xvii)
सूखने पर नुकसान
100
(xviii)
उबलते पानी में अघुलनिील पदाथड
100
(xix)
गलनांक ् वाईंट
150
(xx)
नमी और अजस्ट्थर ( वोलटाइल) पदाथड
100
(xxi)
मि
100
(xxii)
ग र-अजस्ट्थर पदाथड
100
(xxiii)
गंध
100
(xxiv)
अजनयंजत्रत (अनजडस्ट् पस्ट् डड) वणडक माइक्रोन का कण आकार
100
(xxv)
पीएच
100
(xxvi)
और अजस्ट्थर ( वोलटाइल) पदाथड
100
(xxi)
मि
100
(xxii)
ग र-अजस्ट्थर पदाथड
100
(xxiii)
गंध
100
(xxiv)
अजनयंजत्रत (अनजडस्ट् पस्ट् डड) वणडक माइक्रोन का कण आकार
100
(xxv)
पीएच
100
(xxvi)
पोलेंस्ट् क मूल्य
100
(xxvii)
40 जडग्री सेजल्सयस पर अपवतडक सूचकांक
100
(xxviii)
25 जडग्री सेजल्सयस पर सापेक्ष घनत्व
100
[भागII—खण् ड 3(i)]
33
(xxix)
30 जडग्री / 30 जडग्री सेजल्सयस पर सापेक्ष घनत्व
100
(xxx)
स पोजनदफकेिन मूल्य
100
(xxxi)
गलनांक
100
(xxxii)
ठोस सामग्री
200
(xxxiii)
जस्ट्थरता परीक्षण
100
(xxxiv)
सलफेट युि राख
100
(xxxv)
सस्ट् पेंडेड ठोस पदाथड
100
(xxxvi)
तापीय जस्ट्थरता
150
(xxxvii)
कुल सदक्रय पदाथड
100
(xxxviii)
कुल ठोस
100
(xxxix)
कुल अजस्ट्थर पदाथड
100
(xl)
पारदर्विता
100
(xli)
जचपजचपापन
100
- रसायजनक परीक्षण के जलए फीस
रूपए
(i)
एजसड अघुलनिील ऐि 200 (ii)
एजसड मूल् य
200
(iii)
आसेजनक
200
(iv)
परख (अमोजनयम बाइकाबोनेट के रूप में) 200 (v)
परख (ऑक्सीजन सामग्री के रूप में) 200 (vi)
परख (हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में)
200
(vii)
काबोनाइजेिन पदाथड
200
(viii)
क्लोराइड
200
(ix)
ठंडा पानी एक् सराक् ट
200
(x)
क्रूड फाइबर 200 (xi)
अजतररि सैंड
200
(xii)
जन:फीस एजसड और क्षार
200
(xiii)
जन:फीस काबोनेटेड क्षार
200
(xiv)
जन:फीस काजस्ट्टक अल्काली
200
(xv)
जग्लसरॉल
200
(xvi)
भारी धातु
200
(xvii)
आयोजडन मूल्य
200
ंड
200
(xii)
जन:फीस एजसड और क्षार
200
(xiii)
जन:फीस काबोनेटेड क्षार
200
(xiv)
जन:फीस काजस्ट्टक अल्काली
200
(xv)
जग्लसरॉल
200
(xvi)
भारी धातु
200
(xvii)
आयोजडन मूल्य
200
34
[PART II—SEC. 3(i)]
(xviii)
लॉसोन वणडक
200
(xix)
िराब में अघुलनिील पदाथड
200
(xx)
खजनज पदाथड
200
(xxi)
ग र अजस्ट्थर िराब पदाथड
200
(xxii)
पेरोक्साइड व ल्यू
200
(xxiii)
पीपीडी सामग्री (ग्रेजवमेरी द्वारा)
200
(xxiv)
अजतररि रंगों की उपजस्ट्थजत
200
(xxv)
रोजसन टेस्ट्ट
200
(xxvi)
सल्फर और सल्फाइड
200
(xxvii)
बसथेरटक जडटजटें ट
200
(xxviii)
बसथेरटक सतह सदक्रय अजभकताड
200
(xxix)
रैंजसजडटी के जलए टेस्ट्ट
200
(xxx)
फ ट्टी एजसड की कुल मात्रा
200
(xxxi)
कुल वसायुक् त पदाथड
200
(xxxii)
अनस पोजनफायबल पदाथड
200
- उपकरणों से जुड़े परीक्षणों के जलए फीस
रूपए (i)
असेजनक
300
(ii)
ब्ेककग लोड व ल्यू 150 (iii)
कंजसस्ट् टेंसी
300
(iv)
फ्लोराइड आयन 300 (v)
भारी धातु 300 (vi)
पारा
300
(vii)
पे ऑफ टेस्ट् ट
150
(viii)
पीपीडी सामग्री (एचपीएलसी द्वारा)
1000
(ix)
अल्रावाइलेट अविोषण 300 (x)
पानी की मात्रा
300
4. सूक्ष्मजीव जवज्ञान परीक्षण के जलए फीस
रूपए
(i)
माइक्रोबायोलॉजजकल जलजमट टेस्ट्ट क) ग्राम जनगेरटव रोगजनक ख) कुल खमीर और मोल्ड गणना ग) कुल व्यवहायड गणना 500 रट्पण - अनुसूची में सूचीबद्ध परीक्षणों के जलए, प्रयोगिाला / संस्ट्थान के जनदेिक या सरकारी जवश् लेषक द्वारा मामले के अनुसार फीस अवधाररत की जाएगी।
और मोल्ड गणना ग) कुल व्यवहायड गणना 500 रट्पण - अनुसूची में सूचीबद्ध परीक्षणों के जलए, प्रयोगिाला / संस्ट्थान के जनदेिक या सरकारी जवश् लेषक द्वारा मामले के अनुसार फीस अवधाररत की जाएगी।
[भागII—खण् ड 3(i)]
35
छठी अनुसूची
(जनयम 17 देखें)
प्रसाधन सामग्री जनयम, 2018 के अधीन केंद्रीय औषजध मानक जनयंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) पोटड कायाडलय में आयातक
द्वारा आयात रजजस्ट्रीकरण संखया हेतु आवेदन प्ररूप के साथ प्रस्ट्तुत दकए जाने वाले प्रसाधन सामग्री के आयात के जलए
वचनबद्धता
मैं/हम............................................................ पुत्र/पुत्री................................................................ पता ----
---------------------------------------- जस्ट्थत आयु ------------पररसरों के जलए एतद् द्वारा वचन देता हं दक,-
- मैं ---------------------------------- (प्रसाधन सामग्री का नाम) का आयातक हं और -------------------------------------- ----------------------------- (उस कंपनी का नाम और पता जजससे प्रसाधन सामग्री का आयात दकया जाता ह ) ------------- ------------------------------- जजनका जजस जनमाडता द्वारा जनमाडण दकया जाता ह उसका नाम और पता प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 के अनुसार लेबल पर जलखा गया ह (जनमाडता का नाम और पूरा पता) और जो प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 के उपबंधों के अनुरूप ह ।
- पोटड अजधकारी या सीडीएससीओ के दकसी भी अजधकारी द्वारा नमूने की जांच करने की आवश्यकता होने पर मैं परीक्षण के जलए फीस का वहन करूंगा।
जो प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020
के उपबंधों के अनुरूप ह ।
2. पोटड अजधकारी या सीडीएससीओ के दकसी भी अजधकारी द्वारा नमूने की जांच करने की आवश्यकता होने पर मैं परीक्षण
के जलए फीस का वहन करूंगा।
3. आयाजतत प्रसाधन सामग्री उत्पाद की दकसी भी गुणवत्ता की जवफलताओं के मामले में या यदद प्रसाधन सामग्री जनयम,
2020 के ग र-अनुपालन के कारण अनुज्ञजिप्राजधकारी द्वारा जनदेजित दकया गया ह , तो मैं उत्पाद के आगे जवतरण को रोकूंगा
या बाजार से प्रसाधन सामग्री को वापस लूंगा और मामले के अनुसार अनुज्ञजि या रजजस्ट्रीकरण प्राजधकरण के जनदेिों का
पालन करूंगा।
4. मैं उपरोि आयाजतत प्रसाधन सामग्री के जवतरण के पुस्ट्तकों और अजभलेखों का रखरखाव करूंगा।
5. मैं औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 के अधीन सरकार द्वारा जनयुि जनरीक्षक को आवश्यक होने पर
बजहयों और अजभलेखों का जनरीक्षण करने के जलए अनुमजत दूंगा।
स्ट् थान :
तारीख :
(हस्ट् ताक्षर)
नाम:
पता:
आईईसी कोड :
मुहर:
7वीं अनुसूची (देखें जनयम 23 (4), 26 (ख))
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए पररसरों, संयंत्रों और उपस्ट् कर की अच् छी जवजनमाडण पद्धजतयां और अपेक्षाएं
- सामान् य अपेक्षाएं
(क) अवजस्ट्थजत और आसपास का वातावरण :- कारखाना स्ट् वच् छ स्ट् थान पर अवजस्ट्थत होना चाजहए और पररसर में सभी स्ट् वस्ट् थतापूणड दिाएं बनाए रखी जानी चाजहए। पररसरों का उपयोग आवास के जलए नहीं होना चाजहए या आवासीय क्षेत्रों के साथ इसका जुड़ाव नहीं होना चाजहए। यह अच् छी प्रकार से हवादार और स्ट् वच् छ होना चाजहए।
ट् वस्ट् थतापूणड दिाएं बनाए रखी जानी चाजहए। पररसरों का उपयोग आवास के जलए नहीं होना चाजहए या आवासीय क्षेत्रों के साथ इसका जुड़ाव नहीं होना चाजहए। यह अच् छी प्रकार से हवादार और स्ट् वच् छ होना चाजहए।
36
[PART II—SEC. 3(i)]
प्रसाधन उत् पादों के जवजनमाडण में समग्र जनयंत्रण और जनगरानी आवश्यक ह तादक यह सुजनजश्चत दकया जा सके दक
उपभोक् ता को जवजिष् ट गुणवत् ता के उत् पाद जमलें।
(ख) भवन:- कारखाने के जलए अंतर्ववि भवन को इस प्रकार बनाए गए दकया जाना चाजहए दक इसमें स्ट् वस्ट् थतापूणड
दिाओं में ही उत् पादन हो और कीट-पतंगों, चूहों, मजक्खयां आदद को अंदर न आने ददया जाए।
आसपास के वातावरण से दकसी भी प्रकार संदूषण को रोकने के जलए प्रभावी कदम उठाए जाने चाजहए।
जजस कक्ष में जवजनमाडण का प्रचालन दकया जा रहा ह उसकी दीवारों और फिड में दरार नहीं होनी चाजहए इनके
जोड़ खुले नहीं होने चाजहए तादक धूल-जमट्टी अंदर जमा न हो सके। दीवारें और फिड सपाट, धोने योग् य, साफ और
जवसंक्रजमत दकए जाने योग् य होना चाजहए।
भवन पयाड् त रूप से प्रकािमान और उजचत ढंग से हवादार होना चाजहए तादक प्रचालन कायड सुगमता से दकए जा
सकें।
परीक्षण प्रयोगिालाओं को भौजतक रूप से उत् पादन क्षेत्रों से अलग रखा जाना चाजहए।
भंडारण क्षेत्रों को उपयुक् त प्रकाि-् यवस्ट् था के साथ पयाड् त स्ट् थान ददया जाना चाजहए और इन् हें िुष् क, स्ट् वच् छ रखने
और इनमें भंडाररत सामग्री व उत् पादों को क्रम से रखने की उपयुक् त ् यवस्ट् था की जानी चाजहए।
जजस कक्ष में जवजनमाडण का प्रचालन दकया जा रहा ह उसकी दीवारें फिड से छह फुट तक ऊ ची होनी चाजहए।
(ग) कार्वमक – ऐसे कार्वमक पयाड् त संख या में त नात दकए जाने चाजहए जजनके पास आबंरटत कायड से संबंजधत
अनुभव और योग् यताएं हों।
का प्रचालन दकया जा रहा ह उसकी दीवारें फिड से छह फुट तक ऊ ची होनी चाजहए। (ग) कार्वमक – ऐसे कार्वमक पयाड् त संख या में त नात दकए जाने चाजहए जजनके पास आबंरटत कायड से संबंजधत अनुभव और योग् यताएं हों। (घ) जलापूर्वत- जवजनमाडण अंतर्ववि जल पेयजल की गुणवत् ता वाला होना चाजहए। (ङ) अपजिष् ट का जनपटान – जवजनमाडण पररसर से दकलने वाले गंदे पानी और अपजिष् ट पदाथड (ठोस, तरल और ग स) का जनपटान पयाडवरण प्रदूषण जनयंत्रण बोडड की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाजहए। (च) स्ट् टाफ की स्ट् वस्ट् ् य, पहनावा और स्ट् वच् छता संबंधी अपेक्षाएं- सभी कमी छूत के या संक्रामक रोगों से मुक् त होने चाजहए। जहां आवश् यक हो उन् हें स्ट् वच् छ वदी, मॉस्ट् क, हेडजगयर और दस्ट् ताने प्रदान दकए जाने चाजहए। नहाने-धोने की सुजवधाएं भी दी जानी चाजहए। (छ) जचदकत् सा उपकरण- फस्ट् टड एड के जलए पयाड् त सुजवधाएं दी जानी चाजहए। (ज) रखरखाव- सभी उपस्ट् करों की सर्ववबसग और अंिाकन जनयजमत रूप से की जानी चाजहए और जहां आवश् यक हो इसका ररकॉडड भी रखा जाना चाजहए। (झ) कच् चे माल और अंजतम रूप से त यार प्रसाधन- उत् पादों का परीक्षण और जनमुडजि- कच् चे माल और अंजतम रूप से त यार प्रसाधन उत् पादों का क्वाजलटी जनयंत्रण उत्तम जवजनमाडण पररपाटी का आवश् यक अंग ह । इससे यह सुजनजश्चत होता ह दक प्रसाधन उत् पाद इनके अजभप्रेत प्रयोग के अनुकूल उपयुक् त क्वाजलटी वाले होंगे। यह सुजनजश्चत करने के जलए एक क्वाजलटी जनयंत्रण प्रणाली स्ट् थाजपत की जानी चाजहए दक उत् पादों में जवजिष् ट क्वाजलटी और मात्रा वाली सही सामग्री जनजहत ह और इन् हें मानक प्रचालन पद्धजतयों के अनुसार उजचत दिाओं के अधीन जवबनाए गए दकया गया ह । क्वाजलटी जनयंत्रण में प्रसंस्ट् कृत, मध् यस्ट् थ, बड़ी तादाद में और अंजतम रूप से त यार उत् पादों के कच् चे माल/प केबजग
ं मानक प्रचालन पद्धजतयों के अनुसार उजचत दिाओं के अधीन जवबनाए गए दकया गया ह । क्वाजलटी जनयंत्रण में प्रसंस्ट् कृत, मध् यस्ट् थ, बड़ी तादाद में और अंजतम रूप से त यार उत् पादों के कच् चे माल/प केबजग सामग्री के नमूने भरना, इनका जनरीक्षण और परीक्षण सजम्मजलि हैं। कच् चे माल को मानक मात्रा में छोड़ने की पद्धजत अपनाई जा सकती ह परन्तु ये पद्धजतयां सुढढ़, जवजधमान्य और ऐसे प्रयोजनों के जलए परीक्षण के पूवड अनुभव पर आधाररत होनी चाजहए।
[भागII—खण् ड 3(i)]
37
कच् चे माल को मानक मात्रा में छोड़ने की पद्धजत अपनाई जा सकती ह परन्तु ये पद्धजतयां सुढढ़, जवजधमान्य और
ऐसे प्रयोजनों के जलए नेत्र उत् पादों, जल पजस्ट्टक और दंत्य उत् पादों की प्रसाधन सामग्री के जसवाय परीक्षण के पूवड
अनुभव पर आधाररत होनी चाजहए।
रट्पण: कच् चे माल, अंजतम रूप से त यार उत् पाद या प्रसंस्ट् कृत उत् पादों के प्रत् येक ब च में प रामीटरों के परीक्षण की
आवश् यकता नहीं ह तथाजप इसे अनुमोददत और मानक मात्रा में जनमुडजि की मानक प्रचालन पद्धजत के आधार पर
क्वाजलटी जनयंत्रण द्वारा जनमुडक् त दकए जाने की आवश् यकता ह ।
(ञ) भरने, लेबल लगाने, प क करने आदद से प्रचालनों को दक्रयाजन्वत करने के जलए कायड अनुरूप बेंच प्रदान दकए
जाने चाजहए। इन बेंचों पर सपाट, अभेद्य टॉप लगाए जाने चाजहए जजन् हें धोना सरल हो।
(ट) यदद उत् पाद की प ककग करने के जलए कच च के उन् हीं कंटेनरों का बारबार प्रयोग दकया जाता ह तो इनको धोने
और सुखाने की पयाड् त सुजवधाएं प्रदान की जानी चाजहए।
II. संयंत्र और उपस्ट् कर की अपेक्षाएं
देि में जवक्रय के जलए जवजनमाडण करने की अनुज्ञजि प्रदान करने के प्रयोजनाथड प्रसाधन सामग्री की श्रेजणयों की
सूची
श्रेणी
क. पाऊडर
ख. जििुओं के जलए जस्ट्कन पाऊडर
ग.
र और उपस्ट् कर की अपेक्षाएं
देि में जवक्रय के जलए जवजनमाडण करने की अनुज्ञजि प्रदान करने के प्रयोजनाथड प्रसाधन सामग्री की श्रेजणयों की
सूची
श्रेणी
क. पाऊडर
ख. जििुओं के जलए जस्ट्कन पाऊडर
ग. क्रीम, लोिन, इमल् िन, पेस्ट् ट, क् लीबनग जमल् क, ि म् पू, पोमेड, जब्जलएंटाइन, िेबवग-क्री और बालों का तेल आदद
घ. नाखून पॉजलि और नाखून ल कसड
ङ. जलजपस्ट् टक और जलपग् लोस
च. डेपीलेटरीज
छ. नेत्रों के प्रयोग के जलए त यार पदाथड
1. भौहें, पलकें, आईलाइनर
2. काजल, सुरमा
ज. एयरोसोल
झ. एल् कोहॉजलक रैग गरैंस सोल् युिन
ञ. हेयर डाई
ट. दंत मंजन और टूथपेस्ट् ट आदद
1. दंत मंजन सामान् य
2. टूथपेस्ट् ट
3. दंत मंजन-(काला)
ठ. नहाने का साबुन
जनम् नजलजखत के जवजनमाडण के जलए जनम् नजलजखत उपस्ट् कर क्षेत्र और अन् य अपेक्षाओं की जसफाररि की गई ह -
क. पाऊडर- फेस पाऊश्र, केक मेकअप, कॉम् प क् ट, फेस-प क, मॉस्ट् क और रूज (लाली) आदद।
उपस्ट् कर:
(क) उपयुक् त प्रकार का पाऊडर जमक् सर जजसके साथ धूल संग्रहक ददया गया हो।
(ख) परफ्यूम और कलर ब् लेंडर
पाऊडर- फेस पाऊश्र, केक मेकअप, कॉम् प क् ट, फेस-प क, मॉस्ट् क और रूज (लाली) आदद।
उपस्ट् कर:
(क) उपयुक् त प्रकार का पाऊडर जमक् सर जजसके साथ धूल संग्रहक ददया गया हो।
(ख) परफ्यूम और कलर ब् लेंडर
38
[PART II—SEC. 3(i)]
(ग) उपयुक् त मेि आकार की छलनी वाले जसफ्टर
(घ) उपयुक् त ग्राइंडर के बाल जमल
(ङ) रे और स्ट् कूप (स्ट् टेनलेस स्ट् टील के)
(च) धूल जनकालने वाले यंत्र (डस्ट् ट एक् स्ट् र क् टर) से ल स जडब् बा भरने और सील करने वाला उपस्ट् कर
(छ) कॉम् प क् ट के जलए –
i.
पृथक जमक् सर
ii. कॉम् प क् ट दबाव मिीन
(ज) तोलने और मापने के उपकरण
(झ) भंडारण टैंक
15 वगडमीटर का क्षेत्र होना चाजहए। इस सेक् िन में पयाड् त संख या में एक् जोस्ट् ट पंखे लगाए जाएं।
(ख) जििुओं के जलए जस्ट्कन पाऊडर
उपस्ट् कर:
(क) उपयुक् त प्रकार का पाऊडर जमक् सर जजसके साथ धूल संग्रहक ददया गया हो।
(ख) परफ्यूम और कलर ब् लेंडर
(ग) उपयुक् त मेि आकार की छलनी वाले जसफ्टर
(घ) उपयुक् त ग्राइंडर के बाल जमल
(ङ) रे और स्ट् कूप (स्ट् टेनलेस स्ट् टील के)। धूल जनकालने वाले यंत्र (डस्ट् ट एक् स्ट् र क् टर) से ल स जडब् बा भरने और
सील करने वाला उपस्ट् कर
(च) तोलने और मापने के उपकरण
15 वगडमीटर का क्षेत्र होना चाजहए। इस सेक् िन में पयाड् त संख या में एक् जोस्ट् ट पंखे लगाए जाएं।
(ग) क्रीम, लोिन, इमल् िन, पेस्ट् ट, क् लीबनग जमल् क, ि म् पू, पोमेड, जब्जलएंटाइन, िेबवग-क्री और बालों का तेल
आदद
उपस्ट् कर :
(क) उपयुक् त पदाथड के जमबक्सग और भंडारण टैंक।
(ख) गमड करने की केतली-भाप,ग स या जबजली से गमड करने वाली
(ग) उपयुक् त ऐजजटेटर
(घ) कोलोयडल जमल या होमोजजनाइजर (जहां आवश् यक हो)
(ङ) ररपल रोलर जमल (जहां आवश् यक हो)
(च) भरने और सील करने वाला उपस्ट् कर
(छ) तोलने और मापने के उपकरण
ी से गमड करने वाली
(ग) उपयुक् त ऐजजटेटर
(घ) कोलोयडल जमल या होमोजजनाइजर (जहां आवश् यक हो)
(ङ) ररपल रोलर जमल (जहां आवश् यक हो)
(च) भरने और सील करने वाला उपस्ट् कर
(छ) तोलने और मापने के उपकरण
25 वगडमीटर का क्षेत्र होना चाजहए।
(घ) नाखून पॉजलि और नाखून ल कसड
1.उपस्ट् कर :
(क) उपयुक् त जमक् सर
[भागII—खण् ड 3(i)]
39
(ख) भंडारण टैंक।
(ग) भरने की मिीन-हाथ से चलने वाली या जबजली से चलने वाली
(घ) तोलने और मापने के उपकरण
15 वगडमीटर का क्षेत्र होना चाजहए। इस सेक् िन में फ्लेम प्रूफ एक् जोस्ट् ट जसस्ट् टम लगाया जाए।
- पररसर - नाखून पॉजलस और नाखून ल कसड के संबंध में जनम् नजलजखत जविेष अपेक्षाएं हैं :
(क) यह औद्योजगक क्षेत्र में जस्ट्थत होना चाजहए।
(ख) इसके जलए अन् य प्रसाधन सामग्री जवजनमाडण क्षेत्र से अलग पाटीिन होना चाजहए जजसे छत तक धातु/ईंटों से
अलग दकया हुआ हो।
(ग) फिड, दीवारें, छत और दरवाजे फायर प्रुफ होने चाजहए।
(घ) यहां धुम्रपान, खाना पकाना और रहना जनजषद्ध होना चाजहए तथा पररसर में कोई प्रज् ज् वजलत वस्ट् तु नहीं लाई
जानी चाजहए।
(ङ) जवद्युत के सभी तार और कनेक् िन जछपे हुए होने चाजहए और मेन इलेजक्रक जस्ट्वच जवजनमाडण क्षेत्र से बाहर
होना चाजहए।
(च) इस जहस्ट् सें में सभी उपस्ट् कर, फनीचर और लाइट दफटटग् स फ्लेम प्रुफ होने चाजहए।
(छ) अजग्निमक ज से दक फोम और सूखा पाऊडर तथा रेत भरी पयाड् त संख या में बाजल्टयां उपलब् ध कराई जानी
चाजहए।
(ज) इस जहस्ट् से के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाजहए
3. भंडारण –सभी जवस्ट् फोटक साल् वेंटों और इन घटकों को धातु के कपबोडड में या अलग से बंद जगह पर भं डाररत
दकया जाना चाजहए।
4.
ाई जानी
चाजहए।
(ज) इस जहस्ट् से के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाजहए
3. भंडारण –सभी जवस्ट् फोटक साल् वेंटों और इन घटकों को धातु के कपबोडड में या अलग से बंद जगह पर भं डाररत
दकया जाना चाजहए।
4. जवजनमाडण :
(क) लॉकर का जवजनमाडण तब तक िुरू नहीं दकया जाना चाजहए जब तक दक उपयुडक् त ितों का अनुपालन
न दकया गया हो।
(ख) इस सेक् िन में कर्वमयों को रबर के तले वाले जूते पहनने के जलए कहा जाना चाजहए।
5. अन् य अपेक्षाएं – स्ट् थानीय फायर जब्गेड प्राजधकाररयों से प्रा् त दकया गया अनापजत्त प्रमाण पत्र भेजा जाना
चाजहए।
(ङ.) जलजपस्ट् टक और जलपग् लोस
उपस्ट् कर :
(क) वर्टटकल जमक् सर।
(ख) ज केटयुक् त केतली-भाप,ग स या जबजली से गमड करने वाली
(ग) जमश्रण त यार करने के बतडन (जंगरोधी स्ट् टील)
(घ) ररपल रोलर जमल/बाल जमल
(ङ) प्रिीतन (रेरैगीजजरेिन) सुजवधायुक् त मॉल् ड
(च) तोलने और मापने के उपकरण
40
[PART II—SEC. 3(i)]
15 वगडमीटर का क्षेत्र होना चाजहए।
(च) डेजपलेरीज.-
उपकरण : (क) जमबक्सग टैंक। (ख) जमक्सर। (ग) ररपल रोलर जमल या होमोजेनाइजर (जहां आवश्यक हो)। (घ) उपकरण भरना और सील करना। (ङ) वजन और मापक उपकरण। (च) मोल््स (जहां आवश्यक हो)। 10 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह । (छ) आंखों के प्रयोग के जलए प्रेपरेिन् स-ऐसी प्रेपरेिन् स कड़ी स्ट्वच्छताओं के अधीन जवजनर्वमत की जाएंगी तादक यह सुजनजश्चत दकया जा सके दक ये उपयोग के जलए सुरजक्षत हैं।
- आईब्ो, आईलेजिस, आईलाइनर.-
उपकरण : (क) जमबक्सग टैंक। (ख) उपयुि जमक्सर। (ग) होमोजेनाइजर (जहां आवश्यक हो)। (घ) उपकरण भरना और सील करना। (ङ) वजन और मापक उपकरण । 10 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह । 2.
, आईलेजिस, आईलाइनर.-
उपकरण : (क) जमबक्सग टैंक। (ख) उपयुि जमक्सर। (ग) होमोजेनाइजर (जहां आवश्यक हो)। (घ) उपकरण भरना और सील करना। (ङ) वजन और मापक उपकरण । 10 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह । 2. काजल और सुरमा.- उपकरण : (क) बेस जवसंक्रामक। (ख) पाउडर जवसंक्रामक (िुष्क ऊष् म ओवन)। (ग) स्ट्टेनलेस स्ट्टील टैंक। (घ) उपयुि जमक्सर। (ङ) स्ट्टेनलेस स्ट्टील सी्स। (च) भरना और सील करने की व्यवस्ट्था । (छ) वजन और मापक उपकरण। (ज) होमोजेनाइजर (जहां आवश्यक हो)। (झ) पेस्ट्टल और मोटाडर (सुरमे के जलए)। बेस जवसंक्रमण के जलए 5 वगड मीटर के एक अलग क्षेत्र के साथ 10 वगड मीटर का एक क्षेत्र अनुिंजसत ह । 1और 2 के जलए अन् य आवश् यकताएं: (क) जहां कहीं अपेजक्षत ह फॉल् स सीबलग उपलब् ध करवाई जाएगी।
[भागII—खण् ड 3(i)]
41
(ख) जवजनमाडण क्षेत्र मक् खीरोधी होना चाजहए। ऐयरलॉक अथवा एक कटेन होना चाजहए।
(ग) काजल के जलए प्रयोग में लाए जाने वाला बेस अलग संलग् न क्षेत्र में 150ºCपर अपेजक्षत समय के जलए गमड करके
जवसंक्रजमत दकया जाना चाजहए।
(घ) अपेजक्षत समय के जलए 120ºC पर ड्राईंग ओवन में गमड करके वनस्ट् पजत्त काबडन काले पाउडर को जवसंक्रजमत दकया
जाना चाजहए।
(ङ) जवजनमाडण के जलए प्रयोग में लाए जाने वाले सभी बतडन स्ट्टेनलेस स्ट्टील के होने चाजहए और उन् हें जडटजेंट
पानी,एंटीसेज् टक तरल से धोने के बाद आसजवत जल (जडसरटल् ड) से धोया जाना चाजहए।
(च) 'काजल'के जलए प्रयोग में लाए जाने वाले कंटेनर को कृजमनािन घोल से अच् छी तरह से धोकर सुखाया जाना चाजहए।
(छ) कर्वमयों को साफ ओवरऑल पहनने चाजहए और जहां अवश् यक हो दस्ट् तानों का प्रयोग दकया जाना चाजहए।
(ज) एरोसोल:
उपकरण : (क) एयर कंप्रेसर (जहां आवश्यक हो)। (ख) जमबक्सग टैंक। (ग) उपयुि प्रोपेलेंट दफबलग और दक्रबम् पगउपकरण । (घ) तरल भरन एकक।
ं अवश् यक हो दस्ट् तानों का प्रयोग दकया जाना चाजहए।
(ज) एरोसोल:
उपकरण :
(क) एयर कंप्रेसर (जहां आवश्यक हो)।
(ख) जमबक्सग टैंक।
(ग) उपयुि प्रोपेलेंट दफबलग और दक्रबम् पगउपकरण ।
(घ) तरल भरन एकक।
(ङ) लीक जांच उपकरण।
(च) अजग्निमन यंत्र (जहां आवश्यक हो)।
(छ) उपयुि दफलरेिन उपकरण।
(ज) वजन और मापक उपकरण।
15 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह ।
अन् य अपेक्षाएं.- स्ट् थानीय अजग्निमन जब्गेड प्राजधकाररयों का अनापजत्त प्रमाण-पत्र जलया जाए।
(झ) अल् कोहल सुगंध घोल.-
उपकरण :
(क) स्ट् टरड के साथ टैंक जमश्रण।
(ख) दफ़ल्टटरग उपकरण।
(ग) भरन और सील उपकरण।
(घ) वजन और मापक उपकरण।
15 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह ।
(ञ) हेयर डाई.-
उपकरण :
(क) स्ट्टेनलेस स्ट्टील टैंक।
(ख) जमक्सर।
(ग) भरन एकक।
(घ) वजन और मापक उपकरण।
42
[PART II—SEC. 3(i)]
(ङ) मास्ट्क, दस्ट्ताने और चश्मा।
उजचत जनकास के साथ 15 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह ।
(ट) दंत-पाउडर और टूथपेस्ट्ट, आदद.-
- सामान्य दंत-पाउडर।
उपकरण :
(क) वजन और मापक उपकरण।
(ख) ड्राई जमक्सर (पाउडर ब्लेंडर)।
(ग) स्ट्टेनलेस स्ट्टील सी्स।
(घ) पाउडर भरन और सीबलग उपकरण।
उजचत जनकास के साथ 15 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह ।
2. टूथपेस्ट्ट।
उपकरण :
(क) वजन और मापक उपकरण।
(ख) केतली-भाप, ग स या जवद्युत ताजपत (जहां आवश्यक हो)।
(ग) डी-एयररेटर जसस्ट्टम के साथ ् लेनेटरी जमक्सर।
(घ) स्ट्टेनलेस स्ट्टील टैंक।
(ङ) ट्यूब भरन उपकरण।
(च) दक्रबम् पग मिीन ।
उजचत जनकास के साथ 15 वगड मीटर का अजतररि क्षेत्र अनुिंजसत ह ।
3.
यक हो)।
(ग) डी-एयररेटर जसस्ट्टम के साथ ् लेनेटरी जमक्सर।
(घ) स्ट्टेनलेस स्ट्टील टैंक।
(ङ) ट्यूब भरन उपकरण।
(च) दक्रबम् पग मिीन ।
उजचत जनकास के साथ 15 वगड मीटर का अजतररि क्षेत्र अनुिंजसत ह ।
3. टूथ- पाऊडर (काला)।
उपकरण :
(क) वजन और मापक उपकरण।
(ख) ड्राई जमक्सर पाउडर ब्लेंडर।
(ग) स्ट्टेनलेस स्ट्टील सी् स।
(घ) पाउडर भरन की व्यवस्ट्था।
उजचत जनकास के साथ 15 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह । "ब्ल क" और "्हाइट" दांत-पाउडर बनाने के जलए क्षेत्र अलग
होना चाजहए।
(ठ) प्रसाधन साबुन.-
उपकरण :
(क) स पोजनदफकेिन के जलए केतजलयां / प न।
(ख) बॉयलर या कोई अन्य उपयुि तापन व्यवस्ट्था।
(ग) उपयुि स्ट् टटरग व्यवस्ट्था।
(घ) भंडारण टैंक या रे।
(ङ) ड्रायर।
[भागII—खण् ड 3(i)]
43
(च) एमलगामीटर / जचबपग मिीन।
(छ) जमक्सर।
(ज) ररपल रोलर जमल।
(झ) ग्रेनुलेटर।
(ञ) पलॉडर।
(ट) कटर।
(ठ) दाबन मुद्राकंन और एम्बॉबसग मिीन।
(ड) वजन और मापन उपकरण ।
प्रसाधन साबुन के लघु उद्योग जवजनमाडण के जलए न् यूनतम 100 वगड मीटर का क्षेत्र अनुिंजसत ह ।
प्रसाधन सामग्री के जवजभन् न वगों के जवजनमाडण के जलए उपयुडक् त बुजनयादी क्षेत्र अनुिंजसत ह । इसके अजतरीि कच् चे माल,
त यार उत् पादन,प ककग सामग्री के भंडारण के जलए फ क् री पररसर में अलग से पयाड् त जगह होनी चाजहए।
रट् पण I : अनुसूची की उपयुडक् त अपेक्षाएं अनुज्ञजि प्राजधकारी के जववेकाधीन आिोधन की िताडधीन ह अगर उनकी राय में
जवजनमाडण प्रचालन के जवस्ट् तार और प्रकृजत को देखते हुए मामले जविेष की पररजस्ट्थजतयों में इस में ढील देना अथवा इन् हें
बदलना आवश् यक हो।
रट् पण II : उपयुडक् त अपेक्षाओं में मिीनरी,उपस्ट् करों और जवजभन् न प्रकार की प्रसाधन सामग्री के जलए अपेजक्षत कंटेनरों को
ेष की पररजस्ट्थजतयों में इस में ढील देना अथवा इन् हें
बदलना आवश् यक हो।
रट् पण II : उपयुडक् त अपेक्षाओं में मिीनरी,उपस्ट् करों और जवजभन् न प्रकार की प्रसाधन सामग्री के जलए अपेजक्षत कंटेनरों को
त यार करने तथा उन् हें बंद करने के जलए पररसर, सजम्मजलि नहीं होते हैं। अनुज्ञजि प्राजधकारी को अनुज्ञजि पर जवचार करने
के जलए मिीनरी उपस्ट् कर तथा पररसर की पयाड् तता की उपयुक् तता की जांच करने का जववेकाधीन जनणडय लेने का अजधकार
ह ।
रट् पण III : अनुसूची में उपस्ट् कर तथा कजतपय वगड की प्रसाधन सामग्री के जलए ही अपेजक्षत स्ट् थान को जवजनर्ददष् ट करता ह ।
अतर,परफूयम ज सी कुछ अन् य प्रसाधन सामग्री मदें हैं जो उपयुडक् त में कवर नहीं होती हैं। अनुज्ञजि प्राजधकारी ऐसे वगड की
प्रसाधन सामग्री की मदों के संबंध में फ क् टरी पररसर,स्ट् थान,सयंत्र और मिीनरी तथा अन् य अपेक्षाओं की पयाड् तता को जांच
करने का अजधकार रखता ह और इसकी प्रकृजत तथा जवजनमाडण प्रचालन के जवस्ट् तार में संजल् त अपेक्षाओं को देखते हुए
अनुज्ञजि धारी को आवश् यक पररवतडन करने के जलए कह सकता ह ।
आठवीं अनुसूची [जनयम 26(च) देखें] I. जवजनमाडता के ररकॉडड में दिाडया जाने वाला जववरण: (1). क्रम संखया (2). उत्पाद का नाम (3). लॉट / ब च का आकार (4). लॉट / ब च संखया (5). जवजनमाडण कायड िुरु करने तथा कायड पूरा करने की तारीख (6). लॉट / ब च आकार के जलए अपेजक्षत सभी सामग्री का नाम तथा वास्ट्तजवक रूप में उपयोग की गई मात्रा (7). सूत्रांकन में प्रयुि कच्ची सामग्री के संबंध में जनयंत्रण संदभड संखया (8). जवश् लेषणात्मक ररपोटड संखया या यूजनक कोड का संदभड (9). त यार प ककग के आकार और मात्रा को दिाडने वाला वास्ट्तजवक उत्पादन और प ककग जववरण
ें प्रयुि कच्ची सामग्री के संबंध में जनयंत्रण संदभड संखया (8). जवश् लेषणात्मक ररपोटड संखया या यूजनक कोड का संदभड (9). त यार प ककग के आकार और मात्रा को दिाडने वाला वास्ट्तजवक उत्पादन और प ककग जववरण
44
[PART II—SEC. 3(i)]
(10). जवतरण या जवक्रय के जलए त यार प ककग को जारी करने की तारीख
(11). जवजनमाडण हेतु जवाबदेह जविेषज्ञ कमडचारीगण के हस्ट्ताक्षर
II. कच्ची सामग्री का ररकॉडड : प्रत्येक कच्चीसामग्री से संबंजधत ररकॉडड को अनुरक्षण प्राि मात्रा, जनयंत्रण संदभड संखया, समय-
समय पर जारी मात्रा,कच्ची सामग्री की उि मात्रा जजससे उत्पाद का जवजनमाडण दकया गया ह , का नाम और ब च नंबर के आधार
पर दकया जाएगा।
रट्पजणयां : (1) अनुज्ञजि प्राजधकरण इस ितड पर संतोषजनक तरीके से ररकॉडड रखने के जलए अनुज्ञजि धारक को मंजूरी प्रदान
कर सकती ह दक उपयुडि मूल अपेक्षाओं का अनुपालन दकया गया ह ।
(2) अनुज्ञजि प्राजधकरण दकसी जविेष मामले की जविेष पररजस्ट्थजतयों में आवश्यक समझे जाने पर ही ऐसे अजतररि जववरण
का ररकॉडड रखने के जलए अनुज्ञजि धारक को जनदेि दे सकती ह ।
नौवीं अनुसूची
(जनयम 34(7), 39(1), 48देखें)
प्रसाधन सामग्री के जलए मानक
प्रसाधन सामग्री के जलए त यार प्ररूप में मानक: - त यार प्ररूप में जनम्नजलजखत प्रसाधन सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो
(बीआईएस) द्वारा समय-समय पर जनधाडररत भारतीय मानकों के जवजनदेिों के अनुरूप होंगे।
1.
त्वचा पाउडर आईएस: 3959
2.
जििुओं के जलए त्वचा पाउडर आईएस:5339
3.
दांत पाउडर आईएस:5383
4.
टूथपेस्ट्ट आईएस:6356
5.
त्वचा क्रीम आईएस: 6608
6.
बाल तेल आईएस:7123
7.
ि म्पू, साबुन – आधाररत आईएस: 7669
8.
ि म्पू, बसथेरटक जडटजटें ट आधाररत आईएस: 7884
9.
बाल क्रीम आईएस: 7679
10. ऑक्सीडेिन हेयर डाइज आईएस:8481
11. कोलोन आईएस:8482
12.
बाल तेल आईएस:7123
7.
ि म्पू, साबुन – आधाररत आईएस: 7669
8.
ि म्पू, बसथेरटक जडटजटें ट आधाररत आईएस: 7884
9.
बाल क्रीम आईएस: 7679
10. ऑक्सीडेिन हेयर डाइज आईएस:8481
11. कोलोन आईएस:8482
12. नाखून पोजलि (नाखून तामचीनी) आईएस:9245
13. आफ्टरिेव लोिन आईएस: 9255
14. पोमे्स और जब्जलएंटाइन्स आईएस:9339
15. डेजपलेटरीज रसायन आईएस:9636
16. िेबवग क्रीम आईएस:9740
17. कॉस्ट्मेरटक पेंजसल आईएस:9832
18. जलपजस्ट्टक आईएस:9875
19. िौचालय साबुन आईएस:2888
20. तरल िौचालय साबुन आईएस:4199
[भागII—खण् ड 3(i)]
45
21. बेबी िौचालय साबुन आईएस:10523
22. िेबवग साबुन आईएस:5784
23. पारदिी िौचालय साबुन आईएस:11303
24. जल्सलव आईएस: 10284
25. पाउडर हेयर डाई आईएस: 10350
26. बबदी (तरल) आईएस: 10998
27. कुमकुम पाउडर आईएस: 10999
28. जहना पाउडर आईएस: 11142
29. बाबथग बासड आईएस: 13498
30. बसदूर आईएस: 14649:1999
31. तरल फाउंडेिन मेकअप आईएस: 14318
32. कोल्डव क्स-हेयर ररमूवर आईएस 15152
33. फेस प क आईएस 15153
34. काजल आईएस: 15154
35. ऑक्सीडेिन हेयर डाइज (इमल्िन प्रकार) आईएस 15205
36. क्रीम ब्लीच आईएस 15608
37.
िन मेकअप आईएस: 14318
32. कोल्डव क्स-हेयर ररमूवर आईएस 15152
33. फेस प क आईएस 15153
34. काजल आईएस: 15154
35. ऑक्सीडेिन हेयर डाइज (इमल्िन प्रकार) आईएस 15205
36. क्रीम ब्लीच आईएस 15608
37. बाल िेम्पू आईएस:17117
रट्पण: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाजित दकसी भी नए या संिोजधत मानकों के मामले में, प्रकािन की तारीख से छह
महीने बाद प्रसाधन सामग्री के जलए नए या संिोजधत मानक अजनवायड होंगे।
दसवीं अनुसूची
[जनयम 39(1), 39(3) देखें]
[भाग I]
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर संिोजधत आईएस: 4707 (भाग 1) के अधीन ददए गए प्रसाधन सामग्री
उत्पादों में उपयोग के जलए अनुमजत दी गई रंगों की सूची
भाग-II
साबुनों में प्रयोग दकए जाने वाले रंगों की सूची
रंग का सामान्य नाम
रंग सूचकांक संखया
रंग के रासायजनक नाम
(1)
(2)
(3)
फ्थालोजसयानाइन ब्लू
74160
फ्थालोजसजननेट (2-) कॉपर
साइरस नं. 2
12156
1-2(2,5- जडमेथोक्सी फेनीलेजो) 2-
न फथोल
एक्वेअस ग्रीन वेस्ट्ट
74260
पॉलीक्लोरो कॉपर फ्थालोजसयानाइन
जपगमेंट-य लो
11710
2-(4-क्लोरो-2-जनरोदफनाइ1) अजो-
एन-(-2 क्लोरोदफनाइ1)-3-
आक्सोबुटामाइड
-2(2,5- जडमेथोक्सी फेनीलेजो) 2-
न फथोल
एक्वेअस ग्रीन वेस्ट्ट
74260
पॉलीक्लोरो कॉपर फ्थालोजसयानाइन
जपगमेंट-य लो
11710
2-(4-क्लोरो-2-जनरोदफनाइ1) अजो-
एन-(-2 क्लोरोदफनाइ1)-3-
आक्सोबुटामाइड
46
[PART II—SEC. 3(i)]
इरगेलाइट-केरजयन एफ-पी पाउडर
अथवा जपगमेंट्स रेड-5
12490
एन-(5-क्लोरो-2, 4-
डाइमोथोक्सीदफ़नाइल-4-(सीएस-
डाइथेलेमाइन) सल्फोनी 1-2-
मेथोक्सीफेनी-I)-अजो-3-हाइरोक्सी-
2-नेफथेलीन काबोक्सामाइड
मोनोलाइट रेड 4आर एच वी पेस्ट्ट
अथवा जपगमेंट्स रेड 7
12420
एन-(4-क्लोरो-2-मेजथलफेनी1 -4-(4-
क्लोरो-2- मेजथलफेनी1) अजो 3-
हाईड्रोकसी-2-नेफ्थाइनो-1-
कारबोक्सामाइड
रट्पण. – (1) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाजित कोई नए अथवा संिोजधत मानकों के मामले में, नए अथवा संिोजधत
मानक प्रकािन की तारीख से 6 माह के बाद प्रसाधन सामजग्रयों के जलए अजनवायड होंगे।
(2) साबुन में प्रयोग के जलए रंगों की यह सूची उन रंगों के अजतररि ह जो दसवीं अनुसूची के भाग I में पहले ही दी गई ह
और साबुन के जलए प्रयोग की जा रही ह ।
ग्यारहवीं अनुसूची [जनयम 62क देखें] पररसर और उपकरणों की अच्छी प्रयोगिाला प्रथाओं और आवश्यकताओं 1.
के अजतररि ह जो दसवीं अनुसूची के भाग I में पहले ही दी गई ह और साबुन के जलए प्रयोग की जा रही ह ।
ग्यारहवीं अनुसूची [जनयम 62क देखें] पररसर और उपकरणों की अच्छी प्रयोगिाला प्रथाओं और आवश्यकताओं
- सामान्य आवश्यकताएं.- (क) प्रयोगिाला या संगठन जजसका यह एक जहस्ट्सा ह वह एक ऐसी इकाई होनी चाजहए जो जवजधक रूप से कायड करने के जलए िासकीय ह और कानूनी रूप से जजम्मेदार ठहराया जा सकता ह । (ख) यह सुजनजश्चत करना प्रबंधन की जजम्मेदारी ह दक प्रयोगिाला उत्तम प्रयोगिाला प्रथा (जीएलपी) आवश्यकताओं को पूरा करने के जलए अपने परीक्षण, अंिांकन, सत्यापन, और अन्य सभी तकनीकी कायडकलापों को पूरा करे। (ग) प्रयोगिाला प्रबंधन में सभी तकनीकी गजतजवजधयों को पूरा करने और दस्ट्तावेज गुणवत्ता प्रणाली के कायाडन्वयन के जलए गुणवत्ता प्रबंधक या तकनीकी प्रबंधक के रूप में जाना जाने वाला एक योग्य व्यजि होगा और सीधे िीषड प्रबंधन को ररपोटड करेगा। (घ) गुणवत्ता प्रबंधक प्रयोगिाला के प्रभारी के अलावा िीषड प्रबंधन द्वारा जनयुि जविेषज्ञ या जविेषज्ञों द्वारा जीएलपी अनुपालन के जलए प्रयोगिाला के तकनीकी लेखा परीक्षा के जलए एक कायडक्रम त यार करेगा औरगुणवत्ता जनयम के अनुसार दस्ट्तावेजी गुणवत्ता प्रणाली के रखरखाव को सुजनजश्चत करेगा।
या जविेषज्ञों द्वारा जीएलपी अनुपालन के जलए प्रयोगिाला के तकनीकी लेखा परीक्षा के जलए एक कायडक्रम त यार करेगा औरगुणवत्ता जनयम के अनुसार दस्ट्तावेजी गुणवत्ता प्रणाली के रखरखाव को सुजनजश्चत करेगा। 2. पररसर- (क) (i) प्रयोगिालाओं का जडजाइन, जनमाडण और रखरखाव इस तरह दकया जाएगा जजससे क्रॉस संदूषण के अलावा कीड़े और कृन्तकों के प्रवेि को टोका जा सके; (ii) आंतररक सतह (दीवारों, मंजजल, और छत) जचकनी और दरार से मुि होनी चाजहएऔर आसान सफाई और कीटाणुिोधन के अनुरूप हो; (iii) आवश्यक परीक्षण करने के जलए न केवल जगह और उपकरणों के जलए पयाडि उपबंध दकया जाता ह बजल्क पानी, जबजली और ग स ज सी उपयोजगताओं के जलए भी पयाडि उपबंध दकया जाता ह ; (iv) एयर वेंरटलेिन जसस्ट्टम धूल मुि वातावरण सुजनजश्चत करेगा। (ख) प्रयोगिालाओं को पयाडि प्रकाि और वेंरटलेिन प्रदान दकया जाएगा और यदद आवश्यक हो, तो संतोषजनक तापमान और सापेक्ष आद्रडता बनाए रखने के जलए एयर कंडीिबनग जो दवाओं के परीक्षण और प्रसाधन सामग्री का भंडारण या प्रयोगिाला औजारों या उपकरणों के कामकाज की सटीकता को प्रजतकूल रूप से प्रभाजवत नहीं करेगी ।
ापमान और सापेक्ष आद्रडता बनाए रखने के जलए एयर कंडीिबनग जो दवाओं के परीक्षण और प्रसाधन सामग्री का भंडारण या प्रयोगिाला औजारों या उपकरणों के कामकाज की सटीकता को प्रजतकूल रूप से प्रभाजवत नहीं करेगी ।
[भागII—खण् ड 3(i)]
47
(ग) जल जनकासी प्रणाली की सुजवधाएं ऐसी होंगी जो उजचत रखरखाव की सुजवधा और प्रयोगिाला में जल लॉबगग को
रोकने के जलए सुजवधाजनक हो।
(घ) ट बलटॉप का जनमाडण एजसड, क्षार और जवलायक प्रजतरोधी सामग्री के साथ दकया जाएगा और जहां तक संभव हो सके
जचकना और जसवाइसेस से मुि होना चाजहए।
(ङ) ज व जचदकत्सीय अपजिि (प्रबंधन और हैंडबलग) जनयम, 2016 यथा संिोजधत के उपबंधों के अनुसार सभी ज व
जचदकत्सा प्रयोगिाला कचरे को नि दकया जाएगा।
(च) ज व-बोझ का जनयजमत रूप से जनयंजत्रत और अजनयंजत्रत क्षेत्र में रख-रखाव दकया जाएगा, (ज से एयल लॉक्स)
3. कार्वमक.-
(क) प्रयोगिाला के कमडचाररयों के पास आवश्यक योग्यता, उजचत प्रजिक्षण होना चाजहए और ददए गए कतडव्यों के जलए
पयाडि, अनुभव होना चाजहए।
(ख) सभी कर्वमयों का एक प्रजिक्षण ररकॉडड बनाए रखा जाएगा।
(ग) प्रयोगिाला का अध्यक्ष जवश् लेषण और प्रयोगिाला प्रबंधन में अनुभव के साथ उच्च व्यावसाजयक जविेषता वाला होना
चाजहए जो इसके जलए जजम्मेदार ह ।
(i) जनयामक प्राजधकरणों की आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली सजहत दस्ट्तावेजों के जनयंत्रण और रखरखाव को
सुजनजश्चत करना जजसमें सभी रॉ डाटा, एसओपी, दस्ट्तावेजीकरण प्रदिडन, प्रोटोकॉल, प्रजिक्षण चाटड आदद सजम्मजलि हैं;
(ii) गुणवत्ता प्रणाली की लेखा परीक्षा की योजना बनाना और व्यवजस्ट्थत करना, साथ ही सुधारात्मक कायों की िुरूआत व
अनुवती कारडवाई, यदद कोई हो;
(iii) तकनीकी जिकायतों की जांच;
क्षण चाटड आदद सजम्मजलि हैं; (ii) गुणवत्ता प्रणाली की लेखा परीक्षा की योजना बनाना और व्यवजस्ट्थत करना, साथ ही सुधारात्मक कायों की िुरूआत व अनुवती कारडवाई, यदद कोई हो; (iii) तकनीकी जिकायतों की जांच; (iv) परीजक्षत नमूने के ग र अनुपालन की जस्ट्थजत में दकसी भी जनयामक कारडवाई की अनुिंसा करने के जलए अंजतम जजम्मेदाररयां लेना। 4. उपकरण.- (क) प्रयोगिाला के भीतर जवजभन्न कायडकलापों को करने के जलए आवश्यक सभी प्रकार के उपकरणों की प्रयोगिाला में पूर्वत की जाएगी। (ख) जवश् लेषणात्मक उपकरणों को धूल मुि वातावरण में रखा जाएगा और जब भी आवश्यक हो, तापमान और आद्रडता की जस्ट्थजत को बनाए रखा जाएगा और तापमान और आद्रडता की आवजधक जांच की जाएगी और दजड की जाएगी। (ग) उपकरण, उपकरण बेंच और आसपास के क्षेत्रों को हर समय साफ और स्ट्वच्छ रखा जाएगा। (घ) अंिांकन की आवश्यकता वाले उपकरण जनयजमत अंतराल पर क जलब्ेटेड दकए जाएंगे और इस तरह के अंिांकन या रखरखाव के ररकॉडड को रखा जाएगा और प्रचालन, रखरखाव और उपकरणों के अंिांकन के जलए मानक ऑपरेटटग प्रदक्रयाओं के रूप में जलजखत जनदेि होंगे। (ङ) उपकरणों के ररकॉडड को रखा जाएगा और इस तरह के ररकॉडड में जनम्नजलजखत सजम्मजलि होंगे: - (i) उपकरण या मिीन या औजार का नाम; (ii) जवजनमाडता का नाम, मॉडल संखया और पहचान का प्रकार; (iii) क्रम संखया; (iv) प्रयोगिाला में उपकरण प्राि करने की तारीख; (v) वतडमान स्ट्थान; (vi) प्राि होने पर जस्ट्थजत (ज से नई, प्रयुि, पुन: नवीकृत); (vii) जवजनमाडता के ऑपरेटटग जनदेिों की प्रजत;
ार; (iii) क्रम संखया; (iv) प्रयोगिाला में उपकरण प्राि करने की तारीख; (v) वतडमान स्ट्थान; (vi) प्राि होने पर जस्ट्थजत (ज से नई, प्रयुि, पुन: नवीकृत); (vii) जवजनमाडता के ऑपरेटटग जनदेिों की प्रजत;
48
[PART II—SEC. 3(i)]
(viii) अंिांकन की आवृजत्त;
(ix) रखरखाव की आवृजत्त;
(x) लॉग बुक (उपकरण की जस्ट्थजत सजहत ददन-प्रजतददन की प्रजवजि)
(xi) उपकरण के अंिांकन और रखरखाव की जस्ट्थजत की जनगरानी के जलए जजम्मेदार कमडचारी;
(xii) क जलब्ेटटग ररकॉडड;
(xiii) िासकीय उपयोगकताडओं या ऑपरेटरों की सूची, यदद कोई हो;
(xiv) दकसी भी नुकसान, खराबी, संिोधन या उन्नयन, मरम्मत और अंिांकन का वृत्तांत;
(xv) स्ट्पेयर और सहायक उपकरण की सूची, यदद कोई हो।
(च) ग र-कायाडत्मक उपकरणों के जलए एक प्रगजत रजजस्ट्टर और स्ट्पेयर और एक्सेसरीज की क्रय के जलए कारडवाई, इसकी
जनगरानी को रखा जाएगा।
(छ) मिीन या उपकरण या औजार के जनवारक रखरखाव के जलए एक मानक ऑपरेटटग प्रदक्रया प्रयोगिाला द्वारा त यार की
जाएगी।
(ज) अन्य उपकरण ज से ब्यूरेट्स, जपपेट्स, वॉल्यूमेररक फ्लास्ट्क, वेट बॉक्स, थमाडमीटर इत्यादद की उपयोग के जलए स्ट्वीकृजत
से पहले अंिांकन की सटीकता के जलए पूरी तरह से जांच की जाएगी।
(झ) मानक ऑपरेटटग प्रदक्रयाओं के रूप में रखरखाव प्रदक्रया त यार की जानी चाजहए और रखरखाव इंजीजनयर या जविेषज्ञ
द्वारा जनयजमत सर्ववबसग की जानी चाजहए
(ञ)असंगत पररणाम देने वाले या दोषपूणड उपकरण यंत्रों को मरम्मत होने तक'आउट ऑफ़ ऑडडर' के रूप में लेबल दकया
जाना चाजहए और उपकरण की मरम्मत के बाद इसे उपयोग से पहले क जलब्ेटेड दकया जाना चाजहए।
(ट) जबजली, ग स, पानी, भाप, और कम्प्रेस्ट्ड ग स ज सी सेवाओं के जलए उपकरणों का रखरखाव सक्षम व्यजि द्वारा संभाला
जाएगा।
ारा यह रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी दकया जाता ह । 2. प्रसाधन सामग्री के नाम, उनके ब्ांड नाम और प क आकार और संस्ट् करण के साथ, जो इस रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अधीन आयात दकए जा सकते हैं। क्र.सं. प्रसाधन सामग्री के उत्पाद / ब्ांड ब्ांड का नाम संस्ट्करण का नाम प क आकार वास्ट्तजवक जनमाडता और उसका पररसर 1.
- यह रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ___________ से ______ तक लागू रहेगा, जब तक दक जनयमों के अधीन इसे जनलंजबत और रद्द न दकया जाए।
58
[PART II—SEC. 3(i)]
4. यह रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जनमाडता और उसके अजधकृत अजभकताड और भारत में आयातक और जनमाडता द्वारा अजधकृत
भारत में सहायक कंपनी के माध्यम से जारी दकया जाता ह , अथाडत् म ससड.................................. (नाम और पूरा पता)
....................... जो सभी मामलों में भारत में जनमाडता की व्यावसाजयक गजतजवजधयों के जलए जजम्मेदार होगा ।
5. यह रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नीचे बताई गई ितों एवं औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 में जनर्ददि अन्य
ितों और इस संबंध में समय-समय पर बनाए गए जनयमों के अधीन ह ।
स्ट् थान: __________
तारीख:____________
केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकरण सील/मुहर रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की ितटें 1. अनुज्ञापन प्राजधकारी/जनयामक प्राजधकरण द्वारा जब भी रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मांगा जाएगा, तो वह अजधकृत आयातक/जवतरक/अजभकताड द्वारा प्रस्ट् तुत दकया जाएगा। 2.
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की ितटें
1.
अनुज्ञापन प्राजधकारी/जनयामक प्राजधकरण द्वारा जब भी रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मांगा जाएगा, तो वह अजधकृत
आयातक/जवतरक/अजभकताड द्वारा प्रस्ट् तुत दकया जाएगा।
2.
जनमाडता या भारत में उसका अजधकृत आयातक/जवतरक/अजभकताड, की गई दकसी भी प्रिासजनक कारडवाई के
मामले में अथाडत् बाजार से उत् पाद वापस लेने, जवजनयामक प्रजतबंध, और प्राजधकरण को रद्द करने, और/या दकसी प्रसाधन
सामग्री के संबंध में उसके उत् पादनकताड देि के जवजनयामक प्राजधकरण औरदकसी अन् य देि, जहां प्रसाधन सामग्री का
जवपणन/जवक्रय या जवतरण दकया जाता ह , द्वारा घोजषत इस रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की गुणवत् ता ररपोटड के मानक न होने
पर, तुरंत अनुज्ञापन प्राजधकरण को सूजचत करेगा।
ऐसे मामलों में प्रसाधन सामग्री का प्रेषण और जवपणन रोक ददया जाएगा तथा अनुज्ञापन प्राजधकारी को तत्काल सूजचत
दकया जाएगा। इसके अजतररि, प्रसाधन सामग्री के रोके गए ऐसे जवपणन के बारे में अनुज्ञापन प्राजधकारी के जनदेिों के
मामलों में, संबंजधत सौन्दयड प्रसाधन के संदभड में अनुज्ञापन प्राजधकारी के साथ परामिड करके मूल देि में अथवा जवपणन देि
में की गई कारडवाई के अनुसार अनुज्ञापन प्राजधकारी के साथ परामिड करके भारत में भी कारडवाई की जाएगी। तथाजप,
अनुज्ञापन प्राजधकारी इस कारडवाई के जलए 48 घण्टे की समय-सीमा के भीतर भारतीय बाजार से प्रसाधन सामग्री को
वापस लेने सजहत दकसी और संिोधन के जलए जनदेि दे सकता ह ।
3.
रत में भी कारडवाई की जाएगी। तथाजप,
अनुज्ञापन प्राजधकारी इस कारडवाई के जलए 48 घण्टे की समय-सीमा के भीतर भारतीय बाजार से प्रसाधन सामग्री को
वापस लेने सजहत दकसी और संिोधन के जलए जनदेि दे सकता ह ।
3. जवजनमाडता अथवा उसका प्राजधकृतअजभकताड अथवा आयातक अथवा जवतरक अथवा भारत में उसकी समनुषंगी इस
वचनबद्धता के साथ दक उत्पाद नौवीं अनुसूची में यथा-संदर्वमत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जनधाडररत दकए गए मानकों का
अनुपालन करते हैं, के साथ, इस रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से संबंजधत दकसी भी प्रसाधन सामग्री की लेबबलग अथवा रचना
अथवा प्रजिक्षण अथवा जवजनदेिन अथवा प्रलेखन में पररवतडन की जस्ट्थजत में अनुज्ञापन प्राजधकरण को 30 ददन के अंदर
जलजखत रूप में सूजचत करेंगे।
4. इस रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अधीन पररचाजलत फमड की संरचना में दकसी पररवतडन होने की जस्ट्थजत में जनमाडता या
भारत में उसका अजधकृत अजभकताड तत्काल जलजखत रूप में अनुज्ञापन प्राजधकारी को सूजचत करेगा। जहा फमड की संरचना में
ऐसा कोई पररवतडन होता ह तो, वतडमान प्रमाणपत्र पररवतडन होने की तारीख से अजधकतम 180 ददनोंकी अवजध के जलए
जवजधमान्य माना जाएगा। इस बीच फमड की पररवर्वतत संरचना के साथ फमड के नाम से अनुज्ञापन प्राजधकरण से नया
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राि करना होगा।
5. एक पंजीकरणधारी अथवा जवदेि के जवजनमाडता जो इस रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अधीन चल रहे हैं, के नाम अथवा
पता में पररवतडन के मामले में,आिोधन के जलए एक आवेदन रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उि पररवतडन के जलए केंद्रीय
अनुज्ञापन प्राजधकरण से पूवड-अनुमोदन के जलए केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोटडल पर, ऐसे पररवतडन की तारीख से 60ददन
की अवजध के अंदर आवेदन करेगा।
6.
रजजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उि पररवतडन के जलए केंद्रीय
अनुज्ञापन प्राजधकरण से पूवड-अनुमोदन के जलए केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोटडल पर, ऐसे पररवतडन की तारीख से 60ददन
की अवजध के अंदर आवेदन करेगा।
6. आयातक प्रसाधन सामग्री उत्पाद की श्रेणी, जजससे मानव स्ट्वास्ट््य के जलए खतरा उत्पन्न होता हो, के बारे में तथा दकए
गए सुधारक उपायों के बारे में तत्काल अनुज्ञापन प्राजधकारी को सूजचत करेगा।
[भागII—खण् ड 3(i)] 59 प्ररूप सीओएस-3 [जनयम 13(3), 23(3), 32(2) और 32(3) देखें] नए प्रसाधन सामग्री का भारत में आयात करने अथवा उत्पादन करने के जलए अनुमजत अनुमजत की संखया और जारी करने की तारीख............... म ससड................... पता................. को सौन्दयड प्रसाधन जनयम, 2018 के जनयम 32 के अधीन जनम्नजलजखत प्रसाधन सामग्री का आयात करने अथवा उनका उत्पादन करने हेतु एतदद्वारा अनुमजत दी जाती ह ।
- सौन्दयड प्रसाधन का नाम
- श्रेणी/उपयोग का आिय
- उत्पादन का संघटन
- अन्य जविेष अनुदेि तारीख हस्ट्ताक्षराः अनुज्ञापन प्राजधकारी का नाम और पदनाम नए सौन्दयड प्रसाधन का आयात करने या उत्पादन करने हेतु अनुमजत प्रदान करने के जलए ितटें
- सौन्दयड प्रसाधन उत्पाद, केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकरण द्वारा दी गई अनुमजत के अनुसार जवजनदेिों के अनुरूप होना चाजहए।
- सौन्दयड प्रसाधन का वास्ट्तजवक नाम स्ट्थायी स्ट्याही से मुदद्रत अथवा जलखा जाएगा और वह स्ट्पि रूप से प्रदर्वित होना चाजहए।
- अनुमेय अन्य दकसी जविेष अनुदेिों को लेबल पर मुदद्रत दकया जाएगा।
।
2. सौन्दयड प्रसाधन का वास्ट्तजवक नाम स्ट्थायी स्ट्याही से मुदद्रत अथवा जलखा जाएगा और वह स्ट्पि रूप से
प्रदर्वित होना चाजहए।
3. अनुमेय अन्य दकसी जविेष अनुदेिों को लेबल पर मुदद्रत दकया जाएगा।
4. केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकारी की जबना पूवड अनुमजत के लेबल पर अनुमत दावे के अजतररि अन्य दकसी दावे को
मुदद्रत नहीं दकया जाएगा।
प्ररूप सीओएस-4
[जनयम 17(1) देखें]
पहले ही रजजस्ट्रीकृत की गई प्रसाधन-सामजग्रयों के आयात के जलए आयात रजजस्ट्रीकरण संखया के जनगडम के जलए आवेदन।
मैं/हम*___________________________________________(आयातक का नाम तथा पूरा पता)एतद् द्वारा भारत में
आयात के जलए अजभजहत पहले ही रजजस्ट्रीकृत प्रसाधन-सामजग्रयों के आयात हेतु रजजस्ट्रीकरण संखया प्रदान करने के जलए
आवेदन कर रहा हं/ कर रहे हैं।
- प्रसाधन सामजग्रयों का ब्यौरा
क्रम संखया
प्रसाधन सामग्री का नाम
जवजनमाडता का नाम तथा पता
प क का आकार
(साइज) रजजस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र की संखया
60
[PART II—SEC. 3(i)]
2.
मैं/हम*_______________________________ छठी अनुसूची में जवजनर्ददि सूचना तथा वचनबद्धता जवजधवत
हस्ट्ताक्षररत संलग्न कर रहा हं/ कर रहे हैं।
3.
60
[PART II—SEC. 3(i)]
2.
मैं/हम*_______________________________ छठी अनुसूची में जवजनर्ददि सूचना तथा वचनबद्धता जवजधवत
हस्ट्ताक्षररत संलग्न कर रहा हं/ कर रहे हैं।
3.
मैं/हम*रजजस्ट्रीकरण संखया प्राि करने के जलए सभी जनबंधन तथा ितों
का अनुपालन करने तथा इसकी जवजधमान्यता अवजध के दौरान इसे जवजधमान्य रखने की बचनबद्धता देता हं/देते हैं।
पता(पते):
दूरभाष: ___________________
फ क्स: _____________________
ई-मेल:________
स्ट्थान:
तारीख: हस्ट्ताक्षर____________ नाम _____________ पदनाम _____________
प्ररूप-सीओएस-4 क
[जनयम 17(2) देखें]
भारत में पहले ही रजजस्ट्रीकृत प्रसाधन-सामजग्रयों के आयात के जलए जारी की जाने वाली आयात रजजस्ट्रीकरण संखया।
आयात रजजस्ट्रीकरण संखया:________________ तारीख ______________
1.
म ससड _________________________(आयातक का नाम तथा पूरा पता) को जनयम-17 के अधीन एक आयातक के
रूप में रजजस्ट्रीकृत कर ददया गया ह तथा यह आयात रजजस्ट्रीकरण संखया भारत में पहले ही पंजीकृत प्रसाधन-
सामजग्रयों के आयात के जलए जारी दकया जाता ह ।
2.
प्रसाधन सामजग्रयों का ब्यौरा
क्रम संखया
सामग्री (सामजग्रयों का नाम)
प क का आकार (साइज)
जवजनमाडता का नाम तथा
पता
1.
यह आयात रजजस्ट्रीकरण संखया तीनवषड तक जवजधमान्य रहेगी जब तक दक इसे प्रसाधन सामग्री,2020 के अंतगडत
प्रलंजबत अथवा रद्द नहीं कर ददया जाता।
4.
जवजनमाडता का नाम तथा पता 1.
यह आयात रजजस्ट्रीकरण संखया तीनवषड तक जवजधमान्य रहेगी जब तक दक इसे प्रसाधन सामग्री,2020 के अंतगडत
प्रलंजबत अथवा रद्द नहीं कर ददया जाता।
4.
यह आयत रजजस्ट्रीकरण संखया नीचे उजल्लजखत ितों के तथा ऐसी अन्य ितों के अध्यधीन ह जो प्रसाधन सामग्री
जनयम,2020 के अंतगडत पृवृत्त (लागू) जनयमों में जवजनर्ददि हों।
स्ट्थान: _____________
तारीख: _____________
केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकरण
सील /मुहर
[भागII—खण् ड 3(i)]
61
आयात रजजस्ट्रीकरण की ितटें
1.
यह आयात रजजस्ट्रीकरण संखया आयातक द्वारा जब कभी भी अनुज्ञापन प्राजधकरण अथवा जवजनयामक प्राजधकरण
द्वारा अपेजक्षत होगी, प्रस्ट्तुत की जाएगी।
2.
आयातक की गई दकसी भी प्रिासजनक कारडवाई अथाडत बाजार से वापस लेना, मूल रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रधारी
से उत्पाद हटाना अथवा इस रजजस्ट्रीकरण से संबंजधत दकसी भी प्रसाधन-सामग्री दकसी भीजवजनयामक प्रजतबंध की
जस्ट्थजत में, अनुज्ञापन प्राजधकरण को सूजचत करेगा।
3.
आयातक केंद्रीय अनुज्ञापन प्राजधकरण को, उसके द्वारा की गई प्रसाधन सामग्री के ब्यौरे का जववरण वार्वषक
रूप से उपलब्ध कराएगा।
प्ररूप सीओएस-5 [जनयम 23 (2) देखें] जबक्री अथवा जवतरण हेतु प्रसाधन सामग्री के जनमाडण हेतु अनुज्ञजि की मंजूरी हेतु आवेदन
-
मैं/हम........................ मैंससड....................... प्रसाधन सामग्री के जनमाडण हेतु की मंजूरी प्रदान करने के जलए एतदद्वारा आवेदन करते ह ाः
-
प्रसाधन सामग्री के नाम.............. क्र. सं.
प्रसाधन सामग्री के नाम घटकों का नाम
घटकों की जविेषता या मानक या ग्रेड
घटकों का प्रजतित
घटक का कायड
ाः
2. प्रसाधन सामग्री के नाम..............
क्र.
सं.
प्रसाधन सामग्री के नाम
घटकों का नाम
घटकों की जविेषता या
मानक या ग्रेड
घटकों
का
प्रजतित
घटक का कायड
-
जनमाडण एवं परीक्षण हेतु जनयोजजत तकनीकी कमडचाररयों के नाम, अहडताएं और अनुभव..................
-
लेखा िीषड.................... के अधीन रु. .................... का िुल्क सरकार को जमा कर ददया गया ह । तारीख..................... हस्ट्ताक्षर.................... रट्पणीाः आवेदन के साथ पररसरों की योजना भी संलग्न की जाए। प्ररूप सीओएस-6 [जनयम 23(2) देखें] जबक्री अथवा जवतरण हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण के जलए ऋण अनुज्ञापन की मंजूरी हेतु आवेदन
-
......................... से मैं/हम...................... जबक्री हेतु ......................... जस्ट्थत पररसर पर जनम्नजलजखत प्रसाधन सामग्री का जनमाडण करने के जलए एतदद्वारा ऋण अनुज्ञजि की मंजूरी हेतु आवेतन करता ह /करते ह ाः
-
प्रसाधन सामग्री के नाम........................ क्र. सं.
प्रसाधन सामग्री के नाम घटकों का नाम
घटकों की जविेषता या मानक या ग्रेड
घटकों का प्रजतित
घटक का कायड -
जनमाडण पररसर में जवजिि उत्पादों के जनमाडण और परीक्षण से वास्ट्तव में जुड़े हुए जविेष स्ट्टाफ के नाम, अहडताएं और अनुभव।
मानक या ग्रेड
घटकों
का
प्रजतित
घटक का कायड
- जनमाडण पररसर में जवजिि उत्पादों के जनमाडण और परीक्षण से वास्ट्तव में जुड़े हुए जविेष स्ट्टाफ के नाम, अहडताएं और अनुभव।
62
[PART II—SEC. 3(i)]
4. मैं/हम संलग्न करता ह /करते हैं-
(क) संबंजधत जवजनमाडता जजसकी, जवजनमाडण क्षमता का मेरे/हमारे द्वारा उपयोग दकया जाना ह , को मेरे/हमारे द्वारा भेजे गए
पत्र की प्रमाजणत प्रजत)
(ख) *संबंजधत जवजनमाडण से प्राि पत्र की एक प्रमाजणत प्रजत, जजसमें वे मेरे/हमारे द्वारा अपेजक्षत प्रत्येक मद के जवजनमाडण के
जलए अपने जविेषज्ञ कमडचाररयों, उपकरणों और पररसर की सेवाएं उपलब्ध कराने के जलए सहमत हैं और वे इसकी ओर से
प्रत्येक ब च का जवश् लेषण करेंगे तथा कच्ची सामजग्रया , त यार उत्पादों का रख-रखाव करेंगे और जवश् लेषण की अलग से ररपोटड
बनाएंगे।
(ग) जवजनमाडण हेतु प्रस्ट्ताजवत उत्पादों के लेबलों, जडब्बों के नमूने।
5. लेखा िीषड .................... के अधीन रु. .................. का िुल्क सरकार को जमा करा ददया ह ।
तारीख .................
हस्ट्ताक्षर................
यहा संबंजधत उस जवजनमाडण स्ट्थल का नाम और पता अंदकत करें जहा वास्ट्तव में जवजनमाडण दकया जाएगा तथा उसका
नम्बर भी दें।
प्ररूप सीओएस -7
(जनयम 23(4) और 23 (7) देखें)
प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु अच् छी जवजनमाडण प्रदक्रयाओं (जीएमपी) के अनुपालन का स्ट् व-प्रमाण पत्र।
(जव जनमाडण अनुज्ञजि अथवा ऋण अनुज्ञजि हेतु आवेदन के समय आवेदक द्वारा प्रारूप सीओएस-5 अथवा प्रारूप सीओएस-6
के साथ ददया जाये)
1.
् छी जवजनमाडण प्रदक्रयाओं (जीएमपी) के अनुपालन का स्ट् व-प्रमाण पत्र।
(जव जनमाडण अनुज्ञजि अथवा ऋण अनुज्ञजि हेतु आवेदन के समय आवेदक द्वारा प्रारूप सीओएस-5 अथवा प्रारूप सीओएस-6
के साथ ददया जाये)
1.
मैं/हम ----------------------के --------------------- एतद्द्वारा जनम् नजलजखत प्रसाधन सामग्री के --------------------
में जस्ट्थत पररसरों में जवजनमाडण हेतु एक अनुज्ञजि प्रदान करने के जलए आवेदन कर रहा हं/कर रहे हैं।
-
-
-
- मैं/हम घोषणा करता हं/करते हैं दक प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 की सातवीं अनुसूची के अनुसार उक् त पररसर में अच् छी जवजनमाडण प्रदक्रयाओं की सुजवधाएं, पररसरों की आवश् यकताएं, उक् त प्रसाधन सामग्री के जनमाडण हेतु संयंत्रों तथा उपकरणों की सुजवधाएं हैं।
- मैं/हम वचन देता हैं दक राज्य प्राजधकारी अथवा प्राजधकारी द्वारा जनयुक् त दकसी अजधकारी को प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 के अनुसार उपयुडक् त पररसरों का जनरीक्षण करने की सुजवधा प्रदान की जाएगी।
मैं/हम वचन देता हं/देते हैं दक राज् य अनुज्ञापन प्राजधकारी अथवा प्राजधकारी द्वारा जनयुक् त दकसी अजधकारी द्वारा
दकसी जनरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती ह तो राज् य अनुज्ञापनप्रदाता प्राजधकरण को उपयुडक् त प्रसाधन सामग्री के
संबंध में उक् त पररसरों में अच् छी जवजनमाडण प्रदक्रया को रद्द करने अथवा उनमें सुधार के कोई जनदेि देने का पूणड अजधकार ह ।
इसके अजतररक् त, इस संबंध में राज् य अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकरण की दकसी कारडवाई के जलए मैं दकसी क्षजतपूर्वत आदद के
दावा नहीं करूगा।
तारीख :
स्ट् थान :
नाम:
हस्ट् ताक्षर:
पद नाम :
जधकार ह ।
इसके अजतररक् त, इस संबंध में राज् य अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकरण की दकसी कारडवाई के जलए मैं दकसी क्षजतपूर्वत आदद के
दावा नहीं करूगा।
तारीख :
स्ट् थान :
नाम:
हस्ट् ताक्षर:
पद नाम :
[भागII—खण् ड 3(i)]
63
प्ररूप सीओएस -8
(जनयम 25, 26 (जी), 27 (1), 28 और 30(1) देखें)
जवक्रय अथवा जवतरण हेतु प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु अनुज्ञापन
अनुज्ञापन संख या और जारी करने की तारीख .........................
मुझे ----------------को एतद्द्वारा जनम् नजलजखत तकनीकी स्ट् टाफ के पयडवेक्षण में जनम् नजलजखत प्रसाधन सामग्री के -------------
--------------- (स्ट् थान) पर जवजनमाडण हेतु अनुज्ञापन प्रदान दकया गया ह ।
(क) प्रसाधन सामग्री के नाम------------------------------------------------
क्र.
सं.
प्रसाधन सामग्री के नाम
घटकों का नाम
घटकों
की
जविेषता
या
मानक या ग्रेड
घटकों
का
प्रजतित
घटक का कायड
(ख) तकनीकी स्ट् टाफ का नाम ---------------------------------------------
2. जब तक अनुज्ञापन जनलंजबत अथवा रदद नहीं दकया जाता ह यह जवजधमान्य बना रहेगा। तथाजप अनुज्ञापन की ितों
और औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम एवं जनयमों के उपबंधों के अनुपालन का वषड में कम से कम एक बार मूल् यांकन
दकया जायेगा।
3. नीचे उजल्लजखत ितों तथा ऐसी अन् य ितों के अधीन हैं जो प्रसाधन सामग्री जनयम,2020 में जवजनर्ददष् ट की जायेंगी।
राज् य अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकारी
हस्ट्ताक्षर :
पदनाम :
जारी करने की तारीख :----------------------
अनुज्ञजि की ितटें
1.
येंगी।
राज् य अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकारी
हस्ट्ताक्षर :
पदनाम :
जारी करने की तारीख :----------------------
अनुज्ञजि की ितटें
- यह अनुज्ञजि अनुमोददत पररसरों में रखा जायेगा और औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 के अधीन जनयुक् त दकसी जनरीक्षक के अनुरोध पर प्रस्ट् तुत दकया जायेगा।
- तकनीकी स्ट् टाफ में दकसी भी पररवतडन की सूचना तत् काल अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकारी को दी जायेगी।
- यदद अनुज्ञजिधारी अजधक मदों के जलए जवजन माडण करना चाहता ह तो जनयम 23 में यथा उपबंजधत अनुज्ञजि के आवश् यक पृष् ठाकंन हेतु अनुज्ञजि प्रदाता प्राजधकरण को आवेदन करेगा। यह अनुज्ञजि इस तरह पृष् ठांदकत प्रसाधन सामग्री का जवस्ट् ताररत माना जायेगा।
- अनुज्ञापन के अधीन प्रचाजलत फमड के संजवधान के गठन में दकसी पररवतडन के मामले की सूचना जलजखत में अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकरण को सूजचत की जायेगी। जहां कहीं फमड के गठन में कोई पररवतडन हो तो, जब तक दक इसी दौरान पररवर्वतत गठन वाली फमड के नाम में अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकरण कोई नया अनुज्ञजि जारी नहीं कर देता, वतडमान अनुज्ञजि पररवतडन होने की जतजथ से अजधकतम 3 महीनों की अवजध के जलए जवजधमान्य माना जायेगा।
ौरान पररवर्वतत गठन वाली फमड के नाम में अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकरण कोई नया अनुज्ञजि जारी नहीं कर देता, वतडमान अनुज्ञजि पररवतडन होने की जतजथ से अजधकतम 3 महीनों की अवजध के जलए जवजधमान्य माना जायेगा।
64
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप सीओएस -9
(जनयम 25, 26(जी), 27 (1), 27(3), 28 और 30(1) देखें)
जवक्रय अथवा जवतरण के जलए प्रसाधन सामग्री के जवजनमाडण हेतु अनुज्ञजि
-
अनुज्ञजि की संख या और जारी करने की तारीख----------------------
-
--------------------------के ----------------------को एतद्द्वारा जनम् नजलजखत तकनीकी स्ट् टाफ के जनदेिों और ् यजिगत पयडवेक्षण में जनम् नजलजखत प्रसाधन सामग्री के ----------------- (स्ट् थान) द्वारा ---------------------- पर जवजनमाडण हेतु ऋण अनुज्ञजि प्रदान दकया जाता ह ।
(क) तकनीकी स्ट् टाफ का नाम --------------------------------------------- (ख) प्रसाधन सामग्री के नाम ------------------------------------------- क्र. सं.
प्रसाधन सामग्री के नाम घटकों का नाम
घटकों की जविेषता या मानक या ग्रेड
घटकों का प्रजतित
घटक का कायड -
जब तक अनुज्ञजि जनलंजबत अथवा रदद नहीं दकया जाता ह यह जवजधमान्य बना रहेगा। तथाजप अनुज्ञजि की ितों और औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम एवं जनयमों के उपबंधों के अनुपालन का वषड में कम से कम एक बार मूल् यांकन दकया जायेगा।
-
अनुज्ञजि नीचे उजल्लजखत ितों तथा ऐसी अन् य ितों के अधीन हैं जो प्रसाधन सामग्री जनयम,2018 में जवजनर्ददष् ट की जायेंगी।
राज् य अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकारी
तारीख :
पदनाम : हस्ट् ताक्षर :
अनुज्ञजि की ितटें 1.
तों तथा ऐसी अन् य ितों के अधीन हैं जो प्रसाधन सामग्री जनयम,2018 में जवजनर्ददष् ट की
जायेंगी।
राज् य अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकारी
तारीख :
पदनाम :
हस्ट् ताक्षर :
अनुज्ञजि की ितटें
- यह अनुज्ञजि अनुमोददत पररसरों में रखा जायेगा और औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 के अंतगडत जनयुक् त दकसी जनरीक्षक के अनुरोध पर प्रस्ट् तुत दकया जायेागा।
- तकनीकी स्ट् टॉफ में दकसी भी पररवतडन की सूचना तत् काल अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकारी को दी जायेगी।
- यदद अनुज्ञजिधारी अजधक मदों के जलए जवजन माडण करना चाहता ह तो जनयम 23 में यथा उपबंजधत अनुज्ञजि के आवश् यक पृष् ठाकंन हेतु अनुज्ञजि प्रदाता प्राजधकरण को आवेदन करेगा। यह अनुज्ञजि इस तरह पृष् ठांदकत प्रसाधन सामग्री का जवस्ट् तार माना जायेगा।
- अनुज्ञजि के अधीन प्रचाजलत फमड के संजवधान के गठन में दकसी पररवतडन के मामले की सूचना जलजखत में अनुज्ञजिप्रदाता प्राजधकरण को सूजचत की जायेगी। जहां कहीं फमड के गठन में कोई पररवतडन हो तो, जब तक दक इसी दौरान पररवर्वतत गठन वाली फमड के नाम में अनुज्ञजिप्रदाता प्राजधकरण कोई नया अनुज्ञजि जारी नहीं कर देता, वतडमान अनुज्ञजि पररवतडन होने की जतजथ से अजधकतम 3 महीनों की अवजध के जलए जवजधमान्य माना जायेगा।
दौरान पररवर्वतत गठन वाली फमड के नाम में अनुज्ञजिप्रदाता प्राजधकरण कोई नया अनुज्ञजि जारी नहीं कर देता, वतडमान अनुज्ञजि पररवतडन होने की जतजथ से अजधकतम 3 महीनों की अवजध के जलए जवजधमान्य माना जायेगा।
[भागII—खण् ड 3(i)]
65
प्ररूप सीओएस-10
जनयम 26 (I) और 44(1) देखें
नमूना जलये जाने वाले ् यजि को सूचना
मैंने---------------------------------------- जत जथ को परीक्षण अथवा जवश् लेषण के उद्देश् य से------------------------ स्ट् थान
पर जस्ट्थत पररसर से जनम् नजलजखत प्रसाधन सामग्री के नमूने जलये हैं:
तारीख -----------------------------
जनरीक्षक -------------------------- जलये गये नमूने के जववरण
तारीख -----------------------------
जनरीक्षक -------------------------- प्ररूप सीओएस-11 (जनयम 26 (के) देखें) जनरीक्षण पुजस्ट्तका रखे जाने वाले प्रारूप क. जनरीक्षण पुजस्ट्तका के जलफाफे पर जनम् नजलजखत जववरण होंगे, अथाडत:
- अनुज्ञजिधारी का नाम और पता ----------------------------------------
- अनुज्ञजि संख या और अनुज्ञजि की जवजधमान्यता जतजथ ----------------------- ख.
ा के जलफाफे पर जनम् नजलजखत जववरण होंगे, अथाडत:
- अनुज्ञजिधारी का नाम और पता ----------------------------------------
- अनुज्ञजि संख या और अनुज्ञजि की जवजधमान्यता जतजथ -----------------------
ख. (i) जनरीक्षण पुजस्ट्तका के पृष् ठों पर क्रम संख या जलखी जायेगी और उन पर अनुज्ञापन दाता प्राजधकारी की जवजधवत् मुहर
लगाई जायेगी। पहले और अंजतम पृष् ठों को छोड़कर अन् य पृष् ठों पर जनम् नजलजखत जववरण होंगे:
अनुज्ञजिधारी के पररसरों का जनरीक्षण करने वाले जनरीक्षक का नाम और पदनाम-------------------- जनरीक्षण की तारीख : -------------- जनरीक्षण की रट् पणी --------------- जनरीक्षण के हस्ट् ताक्षर
(ii) जनरीक्षण पुजस्ट्तका के पहले और अंजतम पृष् ठ अनुज्ञापन प्रदाता प्राजधकारी द्वारा जनम् नजलजखत िब् दों से पृष् ठांदकत दकए जायेंगे, अथाडत: प्रसाधन सामग्री जनयम, 2020 के अधीन प्रारूप ------------------- में अनुज्ञजि संख या ----------------------- हेतु पररसर में म ससड ------------------- द्वारा रखी गई जनरीक्षण पुजस्ट्तका ।
अनुज्ञजि प्रदाता प्राजधकारी की मुहर तथा हस्ट् ताक्षर
रट्पजणयां :
(i) अनुज्ञजिधारी ् यजि अनुज्ञजि प्रदाता प्राजधकारी से भुगतान पर जनरीक्षण पुजस्ट्तका की मुदद्रत प्रजत प्रा् त कर सकेगा।
(ii) जनरीक्षण पुजस्ट्तका अनुज्ञजि धारी ् यजि के पररसरों में रखी जायेगी।
(iii) जनरीक्षक द्वारा रट् पजणयां तीन प्रजतयों में की जायेगी। मूल प्रजत अनुज्ञजिधारी के पररसरों में रखे जाने वाली जनरीक्षण पुजस्ट्तका में रखी जायेगी। दूसरी प्रजत अनुज्ञजि प्रदाता प्राजधकारी को भेजी जायेगी। तीसरी प्रजत जनरीक्षक द्वारा ररकाडड के रूप में ली जायेगी।
प्रजत अनुज्ञजिधारी के पररसरों में रखे जाने वाली जनरीक्षण पुजस्ट्तका में रखी जायेगी। दूसरी प्रजत अनुज्ञजि प्रदाता प्राजधकारी को भेजी जायेगी। तीसरी प्रजत जनरीक्षक द्वारा ररकाडड के रूप में ली जायेगी।
66
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप सीओएस -12
[जनयम 32 (1) देखें ]
नए सौन् दयड प्रसधानों के जलए आयात रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा जनमाडण अनुज्ञजि प्रा् त करने के जलए अनुमजत प्रदान
करने हेतु आवेदन।
मैं/हम*---------------------------------(नाम तथा पूरा पता) भारत में नए प्रसाधन सामग्री के आयात अथवा जवजनमाडण की
अनुमजत प्रा् त करने हेतु आवेदन करता ह /करते हैं। अजनवायड सूचना या आंकड़े जनम् नवत: हैं:-
1.
नए प्रसाधन सामग्री का जववरण:-
क)
प्रसाधन सामग्री का नाम
ख)
प्रसाधन सामग्री की श्रेणी/प्रयोग का उद्देश् य
ग)
उत् पाद की संरचना
घ)
कच् चे माल तथा त यार उत् पाद के पररक्षण प्रोटोकाल/जवजिष् टताएं
2.
त यार उत् पाद, इसके अवयवों, उनकी रासायजनक संरचना और जोजखम के स्ट् तर के मानव स्ट् वास्ट् ् य संबंधी सुरक्षा
हेतु आंकलन।
3.
कॉस्ट् मेरटक उत् पाद के उपयोग से मानव स्ट् वास्ट् ् य पर होने वाले अवांछनीय प्रभावों का मौजूदा आंकड़ा।
4.
कॉस्ट् मेरटक उत् पादों से होने वाले लाभों के जलए इसके प्रभाव की प्रकृजत को न् यायसंगत बनाने के जलए सहायक
आंकड़े को उपलब् ध कराया जाना चाजहए।
5.
उत् पाद लेबल और काटडन का मसौदा
6.
क् या उत् पाद का दकसी अन् य देि में जवपणन दकया गया ह ; इसकी सूची दें
7.
सुरक्षा, प्रभावकाररता और गुणवत् ता मानकों पर अन् य कोई आकड़ा।
8.
राया जाना चाजहए।
5.
उत् पाद लेबल और काटडन का मसौदा
6.
क् या उत् पाद का दकसी अन् य देि में जवपणन दकया गया ह ; इसकी सूची दें
7.
सुरक्षा, प्रभावकाररता और गुणवत् ता मानकों पर अन् य कोई आकड़ा।
8.
कुल फीस ............अमरीकी डॉलर...............(िब् दों में) ................खाता िीषड के अधीन सरकार को जमा कर
ददया गया ह ...................(रसीद की फोटोकॉपी संलग् न ह )
जनमाडता /आयातक/अजधकृत अजभकताड के हस्ट् ताक्षर
नाम:
पदनाम:
मोहर/सील
स्ट् थान:
तारीख :
प्ररूप सीओएस -13
[जनयम 40 देखें ]
(औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 की धारा 26 के अधीन प्रसाधन सामग्री के परीक्षण और
जवश् लेषण हेतु आवेदन फामड।
- आवेदक का पूरा नाम और पता:.........................................................................
- ् यवसाय:......................................................................................................
- नमूने में उजल्लजखत प्रसाधन सामग्री का नाम:...........................................................
........................................................................................... 3. नमूने में उजल्लजखत प्रसाधन सामग्री का नाम:...........................................................
[भागII—खण् ड 3(i)]
67
4. जहां से प्रसाधन सामग्री खरीदा गया ह उस जगह का पूरा नाम और पता: .......................
5. खरीदने की तारीख : ...........................................
6. प्रसाधन के परीक्षण अथवा जविलेषण के कारण: ......................................................
औषजध और प्रसाधन सामग्री जनयम 1945 के अधीन ‘’0210 जचदकत् सा तथा जन स्ट् वास्ट् ् य, 04-जन
स्ट् वास्ट् ् य,104-िुल् क तथा जुमाडना खाता िीषड के अधीन सरकार को .......................िुल् क जमा कराया
गया..........................चालान सं. ..........................तारीख ..................(मूल/प्रजत संलग् न ह )
मैं घोषणा करता ह दक परीक्षण हेतु प्रस्ट् तुत प्रसाधन सामग्री मैंने अथवा मेरे द्वारा खरीदी गई। मैं आगे यह भी
घोषणा करता ह दक परीक्षण अथवा जवश् लेषण हेतु भेजी गई प्रसाधन सामग्री वही ह , जो खरीदी गई थी तथा
इसमें दकसी प्रकार का पररवतडन नहीं दकया गया हैं।
हस्ट् ताक्षर.......................
तारीख ..........................
प्ररूप सीओएस -14 [जनयम 40 देखें ] औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 की धारा 26 के अधीन सरकारी जवश् लेषण द्वारा परीक्षण अथवा जवश् लेषण की ररपोटड।
- जजनसे नमूने प्रा् त दकए हैं, उस ् यजि का नाम: ......................................................
- प्राजि की तारीख : ......................................
- नमूने में उजल्लजखत प्रसाधन सामग्री का नाम .............................................
.........................................
2. प्राजि की तारीख : ......................................
3. नमूने में उजल्लजखत प्रसाधन सामग्री का नाम .............................................
4. सरकार के जवश् लेषक की राय – उपरोक् त वर्वणत नमूना औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 तथा
इसके अधीन जनर्वमत जनयमों के अनुसार मानक गुणवत् ता के हैं।
सरकारी जवश् लेषक .............................
तारीख ..............
प्ररूप सीओएस -15
[जनयम 42 देखें ]
औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम 1940 की धारा 22 (1) (ग) अथवा (गग) के अधीन प्रसाधन सामग्री के ररकॉडड,
रजजस्ट् टर, दस्ट् तावेज अथवा जब् त की गई सामग्री के भंडारण हेतु पावती।
मैंने ............पर जस्ट्थत ...................के पररसर से 1940 (1940 का 23) की धारा 22 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या
खंड (गग) के उपबंधों के अधीन आज की तारीख में नीचे ददए गए अजभलेखों, रजजस्ट् टर, दस्ट् तावेज या सामग्री वस्ट् तुओं संबंधी
प्रसाधन सामग्री का स्ट् टॉक जब् त दकया ह ।
जनरीक्षक .....................
तारीख .......................
जब् त सौन् दय प्रसाधन सामजग्रयों, ररकॉडड, रजजस्ट्टर, दस्ट् तावेज अथवा सामग्री वस्ट् तुओं का जववरण।
जनरीक्षक ..........................
तारीख ..............................
....................
जब् त सौन् दय प्रसाधन सामजग्रयों, ररकॉडड, रजजस्ट्टर, दस्ट् तावेज अथवा सामग्री वस्ट् तुओं का जववरण।
जनरीक्षक ..........................
तारीख ..............................
68
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप सीओएस -16
[जनयम 42 (2) देखें ]
औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 की धारा 23 की उप धारा (1) के अधीन उन प्रसाधन सामग्री की पावती
जजनका जनधाडररत उजचत मूल् य लेने से मना कर ददया गया हो।
सेवा में ......................
जबदक, मैंने ..................ददन को ...............20................ में जस्ट्थत ......................पररसर से जनम् न जनर्ददष् ट प्रसाधन
सामग्री के नमूने जलए हैं:-
नमूनों का जववरण ....................
और जबदक मैंने जलए गए नमूनों की उजचत कीमत के रूप में आपको ...............................रुपए देने का प्रस्ट् ताव दकया
था।
जबदक आपने जनधाडररत उजचत मूल् य लेने से मना कर ददया ह ।
इसजलए अब मैं आपको, मेरे द्वारा जलए गए प्रसाधन सामग्री की उजचत कीमत की पावती प्रदान करता ह ।
जनरीक्षक .....................
तारीख .....................
प्ररूप सीओएस -17
[जनयम 45 (1) देखें]
सरकारी जवश् लेषक का ज्ञापन
ज्ञापन की क्रम सं. ..................................................................
प्रेषक:
सेवा में,
सरकारी जवश् लेषक,
.......................
.......................
जवश् लेषक का ज्ञापन
ज्ञापन की क्रम सं. ..................................................................
प्रेषक:
सेवा में,
सरकारी जवश् लेषक,
.......................
.......................
औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 की धारा 23 की उप-धारा (4) के खंड (1) के उपबंधों के अधीन जनम् न
उजल्लजखत नमूनों/कटेंनर का भाग प्रजिक्षण अथवा जवश् लेषण के जलए भेजा जाता ह ।
नमूनों/कटेंनर के भाग पर मैंने जनम् न जचनन अंदकत कर ददए हैं।
प्रसाधन सामग्री के नाम के साथ संलग् न नमूनों अथवा कंटेनर के भाग के ब् यौरे में जनम् नजलजखत सम्मजलत ह .......
जनरीक्षक ......................
तारीख ......................
[भागII—खण् ड 3(i)]
69
प्ररूप सीओएस -18
[जनयम 46 देखें]
औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 की धारा 22 (1) (ग) के अधीन आदेि, जजसमें कोई भी ् यजि अपने कब् जे
के स्ट् टॉक का जनपटान नहीं कर सकता।
जबदक, मेरे पास यह मानने के कारण हैं दक आपके कब् जे में प्रसाधन सामग्री के स्ट् टॉक, नीचे वर्वणत हैं, औषजध और प्रसाधन
सामग्री अजधजनयम, 1940 की धारा 18 के उपबंध का उल् लंघन करते हैं;
इसजलए, अब, मैं उक् त अजधजनयम की धारा 22 की उप-धारा –(1) के खंड (ग) के अधीन आपको इस आदेि की जतजथ से
......................ददनों तक की अवजध के जलए उक् त स्ट् टॉक के जनपटान न करने का जनदेि देता ह ।
जनरीक्षक .......................
तारीख .........................
प्रसाधन सामग्री के स्ट् टॉक का जववरण
जनरीक्षक .............................
तारीख ...................
प्ररूप सीओएस-19 [जनयम 48 देखें] सरकारी जवश् लेषक द्वारा प्रसाधन का परीक्षण अथवा जवश् लेषण की ररपोटड
- अजधकारी या जनरीक्षक का नाम जजससे प्राि हुआ....................
- अजधकारी/जनरीक्षक के ज्ञापन की क्र. सं.
-19 [जनयम 48 देखें] सरकारी जवश् लेषक द्वारा प्रसाधन का परीक्षण अथवा जवश् लेषण की ररपोटड
- अजधकारी या जनरीक्षक का नाम जजससे प्राि हुआ....................
- अजधकारी/जनरीक्षक के ज्ञापन की क्र. सं. और तारीख....
- नमूनों की संखया..........
- प्राजि की तारीख..........
- नमूने में जनजहत तथाकजथत प्रसाधन सामग्री का नाम..........
- प केट अथवा नमूने या कंटेनर के जहस्ट्से पर मुहरों की जस्ट्थजत.........
- परीक्षण या जवश् लेषण के पररणामाः-
प्रसाधन सामग्री के नमूने में-
क. केवल एक जनधाडररत रंग होता ह / इसमें जनधाडररत रंग नहीं होता ह ।
ख. हाजनकारक संघटक नहीं होते हैं/ हाजनकारक संघटक होते हैं।
ग. प्रकृजत और गुणवत्ता के संबंध में लेबल पर दकए गए दावों के अनुरूप होते हैं। प्रसाधन सामग्री की प्रकृजत और
गुणवत्ता के संबंध में लेवल पर दकए गए दावों के अनुरूप नहीं होते हैं।
घ. सीसे का ...... भाग प्रजत जमजलयन और आसेजनक का ............. भाग प्रजत जमजलयन से अजधक नहीं होता ह । सीसे
का ................. भाग प्रजत जमजलयन और आसेजनक का ................ भाग प्रजत जमजलयन रखता ह ।
तारीख .............
सरकारी जवश् लेषक
त जमजलयन से अजधक नहीं होता ह । सीसे
का ................. भाग प्रजत जमजलयन और आसेजनक का ................ भाग प्रजत जमजलयन रखता ह ।
तारीख .............
सरकारी जवश् लेषक
70
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप सीओएस-20
[जनयम 49 (1) और 49 (3) देखें]
जनदेिक, केन्द्रीय प्रसाधन प्रयोगिाला के जलए ज्ञापन
क्रम संखया.............................
जनदेिक, केन्द्रीय प्रसाधन प्रयोगिाला को ........................... से
मैं औषजध और प्रसाधन अजधजनयम, 1940 की धारा 25 (4) के उपबंधों के अधीन, परीक्षण अथवा जवश् लेषण के
जलए .......... दकए जाने हेतु प्रसाधन के नमूने इसके साथ भेजता ह और अनुरोध ह दक परीक्षण या जवश् लेषण के
पररणाम की ररपोटड इस न्यायालय को प्रदान की जा सकती ह ।
2. प केट पर जवजिि संखया ................... ह ।
3. कजथत अपराध का ब्यौरा.........
4. मामला जजस पर राय की आवश्यकता ह ................
5. न्यायालय में .............. रुपए का िुल्क जमा दकया गया ह ।
तारीख .........
................
म जजस्ट्रेट
प्ररूप सीओएस-21 [जनयम 51 देखें] केन्द्रीय प्रसाधन प्रयोगिाला द्वारा परीक्षण अथवा जवश् लेषण की ररपोटड प्रमाजणत ह दक नमूना संखया ................... जो ........................ का नमूना बनने हेतु ........ से ज्ञापन सं. .................. तारीख ................... के साथ प्राि हुआ ह , का परीक्षण या जवश् लेषण दकया गया ह और इस तरह के परीक्षण/जवश् लेषम का पररणाम नीचे बताया गया ह । 2. प्राि प केटों पर मुहरों की जस्ट्थजत जनम्नानुसार थीाः- *3.
.................. के साथ प्राि हुआ ह , का परीक्षण या जवश् लेषण दकया गया ह और इस तरह के परीक्षण/जवश् लेषम
का पररणाम नीचे बताया गया ह ।
2. प्राि प केटों पर मुहरों की जस्ट्थजत जनम्नानुसार थीाः-
*3. अधोहस्ट्ताक्षरी की राय में नीचे ददए गए कारणों हेतु नमूना मानक गुणवत्ता का ह / मानक गुणवत्ता का नहीं ह ज सा दक
औषजध और प्रसाधन अजधजनयम, 1940 और उसके अधीन जनयमों से पररभाजषत दकया गया ह ाः-
जनदेिक,
तारीख ............ केन्द्रीय प्रसाधन प्रयोगिाला अथवा अन्य अजधकृत अजधकारी
लागू परीक्षण के प्रोटोकॉल के साथ परीक्षण या जवश् लेषण के पररणामों का जववरण
जनदेिक,
केन्द्रीय प्रसाधन सामग्री प्रयोगिाला अथवा अन्य अजधकृत अजधकारी
तारीख ...................
*यदद दकसी अन्य मामले पर राय अपेजक्षत हो, तो प रा में उपयुि ढंग से संिोधन दकया जाना चाजहए।
[भागII—खण् ड 3(i)] 71 प्ररूप सीओएस-22 [जनयम 55 (1) देखें] प्रसाधन की जबक्री हेतु जवजनमाडण के जलए अनुज्ञजि धारी की ओर से जवजनमाडण में प्रयुि प्रसाधन अथवा कच्ची सामजग्रयों पर परीक्षण करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने संबंधी आवेदन पत्र
- *मैं/हम..................... का................... एतदद्वारा प्रसाधन की जबक्री हेतु जवजनमाडण के जलए अनुज्ञजि धारी की ओर से जवजनमाडण में प्रयुि प्रसाधन अथवा कच्ची सामजग्रयों की जनम्न मदों पर पहचान, िुद्धता, गुणवत्ता और िजि के परीक्षण करने के जलए अनुमोदन प्रदान करने हेतु आवेदन करता ह ।
- प्रसाधन की मदेाः (1) ............. (2)..................... (3)....................
- परीक्षण के जलए त नात जविेषज्ञ स्ट्टॉफ और परीक्षण के प्रभारी व्यजि का नाम, अहडताएं और अनुभव
- प्रदत्त परीक्षण उपकरणों की सूची
............
(2).....................
(3)....................
3. परीक्षण के जलए त नात जविेषज्ञ स्ट्टॉफ और परीक्षण के प्रभारी व्यजि का नाम, अहडताएं और अनुभव
4. प्रदत्त परीक्षण उपकरणों की सूची
5. मैं/हम स्ट्थल और इसके जवजभन्न जहस्ट्सों के क्षेत्र को दिाडते हुए परीक्षण स्ट्थल की योजना संलग्न करता ह /करते ह ।
6. लेखा िीषड ............. के अधीनआवेदन िुल्क ...........रुपए या जनरीक्षण िुल्क (स्ट्वीकृजत के पश्चात आगामी जनरीक्षण
के मामले में)..............रुपए सरकार को जमा दकया जा चुका ह ।
तारीख ............
हस्ट्ताक्षर............
प्ररूप सीओएस-23
[जनयम 56 (1), 56 (2), 58 (1), 59,60 (1) और 62 देखें]
प्रसाधन की जबक्री हेतु जवजनमाडण के जलए अनुज्ञजि धाररयों की ओर से उनके जवजनमाडण में प्रयुि प्रसाधन और कच्ची
सामजग्रयों पर परीक्षण करने हेतु अनुमोदन
- अनुमोदन की संखया और जारी करने की तारीख.......
- ..........पररसर पर तत्संबंधी जवजनमाडण में प्रयुि औषजध और कच्ची सामजग्रयों की जनम्नजलजखत मदों की पहचान, िुद्धता, गुणवत्ता और िजि हेतु परीक्षण करने के जलए................ को एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान दकया जाता ह । प्रसाधन सामग्री की मदें (1)................... (2)................... (3)..................
- परीक्षण के जलए त नात सक्षम तकनीकी स्ट्टॉफ और परीक्षण के प्रभारी व्यजि का नाम।
- अनुमोदन................. से......... तक प्रभावी रहेगा।
- अनुमोदन नीचे वर्वणत ितों और अजधजनयम के अधीन प्रचजलत जनयमों में जवजनर्ददि ऐसी अन्य ितों के अधीन ह ।
तारीख ...........
हस्ट्ताक्षर.................. पदनाम.................
ेगा।
5. अनुमोदन नीचे वर्वणत ितों और अजधजनयम के अधीन प्रचजलत जनयमों में जवजनर्ददि ऐसी अन्य ितों के अधीन ह ।
तारीख ...........
हस्ट्ताक्षर..................
पदनाम.................
72
[PART II—SEC. 3(i)]
अनुमोदन की ितटें
- इस अनुमोदन को अजधकृत पररसर में रखा जाएगा और अजधजनयम के अधीनराज्य अनुज्ञापन प्राजधकारी जनयुि जनरीक्षकों के अनुरोध पर इसे प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।
- यदद अनुमोददत संस्ट्थान की अवजध के दौरान प्रसाधन सामग्री की अन्य दकसी मद का परीक्षण करना चाहता ह तो उसे जनयम 56 के िताडनुसार आवश्यक अनुमोदन हेतु अनुमोदन प्राजधकारी को आवेदन करना चाजहए।
- पररक्षण का जवश् लेषण करने वाले स्ट्टॉफ अथवा प्रभारी व्यजि में कोई पररवतडन होने की सूचना राज्य अनुज्ञापन प्राजधकारी को दी जाएगी।
- अनुमोददत संस्ट्थान इस प्ररूप के अधीन पररचाजलत संस्ट्थान के संजवधान में कोई पररवतडन होने की जस्ट्थजत में अनुमोदन अजधकारी को जलजखत में सूचना देगा। जहां संस्ट्थान के संजवधान में कोई पररवतडन होता ह वहां वतडमान अनुमोदन, पररवतडन होने की जतजथ से अजधकतम तीन माह की अवजध तक जवजधमान्य माना जाएगा, इस दौरान जब तक दक पररवर्वतत संजवधान के साथ संस्ट्थान के नाम पर राज्य अनुज्ञापन प्राजधकारी से नया अनुमोदन न ले जलया जाए। प्ररूप सीओएस-24 [जनयम 62 (च) देखें] अनुमोददत संस्ट्थान द्वारा परीक्षण अथवा जवश् लेषण की ररपोटड
जवजनमाडता का नाम, जजससे अजधजनयम और उसके अधीन बने जनयमों के अधीन उसके जवजनमाडण कारी अनुज्ञजि
नम्बर के साथ नमूने प्राि दकए गए।
2.
संदभड संखया एवं जवजनमाडता के पत्र की तारीख जजसके अधीन नमूने अग्रेजषत दकए गए थे।
3.
नमूनों की प्राजि की जतजथ
4.
प्रसाधन सामग्री/कच्ची सामग्री का नाम, जजसके नमूने में होने का दावा दकया गया ह ।
5.
संदभड संखया एवं जवजनमाडता के पत्र की तारीख जजसके अधीन नमूने अग्रेजषत दकए गए थे।
3.
नमूनों की प्राजि की जतजथ
4.
प्रसाधन सामग्री/कच्ची सामग्री का नाम, जजसके नमूने में होने का दावा दकया गया ह ।
5.
थोक/अजन्तम उत्पाद (पररसजित प क में) में कच्ची सामग्री/अजन्तम उत्पाद का ब्यौरा ज सा जवजनमाडता से प्राि हुआ
ह ।
(क) कच्ची सामग्री पुनाः प क दकए जाने के मामले में मूल जवजनमाडता का नाम
(ख) ब च संखया
(ग) नमूने द्वारा प्रस्ट् तुजतनुसार ब च का आकार
(घ) जवजनमाडण की तारीख , यदद कोई ह ,
(ङ) समाजि की जनजध, यदद कोई ह ,
6. लागू परीक्षण के प्रोटोकॉल अथवा जवश् लेषण के साथ परीक्षण या जवश् लेषण के पररणाम
अधोहस्ट्ताक्षरी की राय में, उपरोि संदभडगत नमूने नीचे ददए गए कारणों से अजधजनयम और उसके अधीन बनाए
गए जनयमों के पररभाषा अनुसार मानक गुणवत्ता के हैं/मानक गुणवत्ता के नहीं हैं।
तारीख .....................
..................................
परीक्षण प्रभारी के हस्ट्ताक्षर
रट्पण : अजन्तम उत्पाद में पुनाः प क की गई सामग्री सम्मजलत ह ।
[फा. सं. एक् स.11014/35/2018-डीआर]
डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक् त सजचव
रट्पण : मूल जनयम भारत के राजपत्र अजधसूचना सं. एफ.28-10/45-एच (1),तारीख 21 ददसंबर, 1945 द्वारा
प्रकाजित हुए थे और अंजतम बार अजधसूचना सं. सा.का.जन. 166(अ), तारीख 11 माचड, 2020 के माध् यम से
संिोजधत दकए गए थे।
ल जनयम भारत के राजपत्र अजधसूचना सं. एफ.28-10/45-एच (1),तारीख 21 ददसंबर, 1945 द्वारा प्रकाजित हुए थे और अंजतम बार अजधसूचना सं. सा.का.जन. 166(अ), तारीख 11 माचड, 2020 के माध् यम से संिोजधत दकए गए थे।
[भागII—खण्ड3(i)]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
73
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th December, 2020
G.S.R. 763(E).—Whereas a draft of the Cosmetics Rules, 2018, was published, with a view to
codify separately and to update the rules relating to cosmetics,by the Central Government in exercise of the
powers conferred by section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), vide
notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of
Health and Family Welfare) number G.S.R. 1153(E), dated the 29thNovember, 2018, in the Gazette of
India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons
likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the
copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas copies of the Gazette were made available to the public on 30thNovember, 2018;
And whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been
considered by the Central Government;
Gazette were made available to the public on 30thNovember, 2018;
And whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been
considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 12 and section 33 of the Drugs
and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs
Technical Advisory Board, hereby makes the following rules, namely:﹘
CHAPTER I
PRELIMINARY
- Short title.﹘ (1) These rules may be called the Cosmetics Rules, 2020. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.- These rules shall be applicable to the cosmetic as defined in clause (aaa) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940).
- Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) ―Act‖ means the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940); (b) ―Actual manufacturer‖ in relation to import of cosmetics, means a person who manufactures cosmetics at his own manufacturing site in a country other than India approved by National Regulatory Authority or any authorised competent authority in that country for that purpose, by whatever name called.
Explanation.﹘ for the purpose of this clause, person includes a company or a unit or a body corporate or any other establishment. (c) ―Appendix‖ means the appendix appended to these rules; (d) ―Authorised agent‖ means a person in India authorised by the manufacturer.
or a unit or a body
corporate or any other establishment.
(c) ―Appendix‖ means the appendix appended to these rules;
(d) ―Authorised agent‖ means a person in India authorised by the manufacturer. The authorised
agent shall be responsible for the business activities of the manufacturer in India including
compliance to the provisions of the Act and rules made thereunder.
Explanation.﹘ For the purpose of this clause, person includes a company or a unit or a body
corporate or any other establishment.
(e) ―Bureau of Indian Standards‖ means the Bureau of Indian Standards established under section 3
of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).
(f) ―Central Licensing Authority‖ means the Drugs Controller General of India, appointed by the
Central Government.
(g) ―Change in the constitution of a licensee‖ means in relation to,-
(i) a firm, a change from proprietorship to partnership including Limited Liability Partnership or
vice versa;
al Government. (g) ―Change in the constitution of a licensee‖ means in relation to,- (i) a firm, a change from proprietorship to partnership including Limited Liability Partnership or vice versa;
74
[PART II—SEC. 3(i)]
(ii) a company,﹘
(A) its conversion from a private to a public company, or from a public to a private
company; or
(B) any change in the ownership of shares of more than fifty per cent. of the voting capital
in the body corporate or in case of a body corporate not having a share capital, any change
in its membership; and where the managing agent, being a body corporate is a subsidiary of
another body corporate, includes a change in the constitution of that other body corporate
within the meaning of this clause;
(h) ―Director‖ means the Director of the Central Cosmetics Laboratory appointed by the Central
Government under sub-rule 3 of rule 11;
(i) ―Form‖ means a Form set out in Appendix to these rules;
(j) ―Government Analyst‖ means, a Government Analyst appointed by the Central Government or
the State Government under section 20 of the Act;
(k) ―Import registration certificate‖ means a certificate issued under rule 13 by the Central
Licensing Authority for registration of cosmetics manufactured for import into and use in India.
e Act; (k) ―Import registration certificate‖ means a certificate issued under rule 13 by the Central Licensing Authority for registration of cosmetics manufactured for import into and use in India. (l) ―Inspector‖ means and includes an Inspector appointed by the Central Government or a State Government respectively under section 21 of the Act; (m) ―Laboratory‖ means the Central Cosmetics Laboratory established or notified for carrying out analysis or test of cosmetics by the Central Government under rule 11; (n) ―Legal manufacturer or brand owner‖ in relation to import of cosmetics, means a person, who authorise the other manufacturer from India or overseas countries for the manufacture of cosmetics, by way of an authorization referred under rule 12. Explanation.﹘ For the purpose of this clause, person includes a company or a unit or a body corporate or any other establishment. (o) ―Licence‖ means a licence granted by the State Licensing Authority under rule 25; (p) ―Loan licence‖ means a licence granted by the State Licensing Authority under rule 25, for manufacturing a cosmetic, to a person who intends to utilize the manufacturing site of another licensee for manufacturing the cosmetic manufactured by the licensee at that site; (q) ―Manufacturer‖ in relation to import of cosmetics means the actual manufacturer or the legal manufacturer. (r) ―New cosmetic‖ means a cosmetic which contains a novel ingredient which has not been used anywhere in the world or is not recognised for use in cosmetics in any National or International literature.
New cosmetic‖ means a cosmetic which contains a novel ingredient which has not been used anywhere in the world or is not recognised for use in cosmetics in any National or International literature. (s) ―Schedule‖ means a Schedule appended to these rules; (t) State Government in relation to a Union Territory means the Administrator thereof; (u) ―State Licensing Authority‖ means the state drugs controller by whatever name called and authorised by the Government of a State or a Union territory, as the case may be, to perform the duties of Licensing Authority under these rules in the State or Union territory and includes any person to whom powers of the Licensing Authority may be delegated by the Government of the State or Union territory; (v) "Subsidiary" means an entity in India owned by the manufacturer. (w) ―Use before‖ or “date of expiry‖ means the date recorded on the container, label or wrapper as the date upto which the cosmetic shall retain its characteristics as per standards at proposed storage condition stated on label; (x) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the Drugs Rules, 1945 shall have the same meaning as assigned to them in that Act and rules respectively.
s and not defined herein but defined in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the Drugs Rules, 1945 shall have the same meaning as assigned to them in that Act and rules respectively.
[भागII—खण्ड3(i)] 75 CHAPTER II AUTHORITIES, OFFICERS AND LABORATORY 4. Licensing Authorities.﹘ (1) The Central Licensing Authority shall be the competent authority for enforcement of these rules in matters relating to,- (i) import of all categories of cosmetics; (ii) co-ordination with the State Licensing Authorities. (2) The state drugs controller, by whatever name called, shall be the State Licensing Authority and the competent authority for enforcement of these rules in matters relating to,﹘ (i) manufacture for sale or distribution of all categories of cosmetics; (ii) sale, stock, exhibit or offer for sale or distribution of all categories of cosmetics. (iii) grant of approval to the laboratory which applies for carrying out tests on cosmetics and their raw materials under Chapter VIII. 5. Delegation of powers of Licensing Authorities.﹘ (1) The Central Licensing Authority, may with the prior approval of the Central Government, by an order in writing, delegate all or any of its powers to any other officer of the Central Drugs Standard Control Organisation not below the rank of Assistant Drugs Controller. (2) The officer to whom the powers have been delegated under sub-rule (1) shall exercise the powers of the Central Licensing Authority under its name and seal.
rank of Assistant Drugs
Controller.
(2) The officer to whom the powers have been delegated under sub-rule (1) shall exercise the powers of
the Central Licensing Authority under its name and seal.
(3) The State Licensing Authority may, with the prior approval of the State Government, by an order in
writing, delegate all or any of its powers to any officer not below the rank of Assistant Drugs Controller
or equivalent under its control.
(4) The officer to whom the powers have been delegated under sub-rule (3) shall exercise the powers of
the State Licensing Authority under its name and seal.
6. Controlling officer.﹘ Any officer not below the rank of Assistant Drugs Controller, by whatever name
called, shall be the controlling officer to supervise and give instructions to any officer subordinate to
such controlling officer to exercise powers and functions under these rules for areas and purposes
specified, by an order, of the Drugs Controller General of India or the Drugs Controller, by whatever
name called, of the State respective.
7. Government Analyst.﹘ The Central Government or a State Government may appoint by notification
in the Official Gazette, the Government Analyst for the purpose of these rules as provided in section 20
of the Act and rules made thereunder.
8.
a State Government may appoint by notification
in the Official Gazette, the Government Analyst for the purpose of these rules as provided in section 20
of the Act and rules made thereunder.
8. Functions of Government Analyst.﹘ (1) The Government Analyst shall cause to be analysed or tested
such cosmetics as may be sent to him by an Inspector or any person under the provisions of Chapter IV
of the Act and shall furnish reports of the results of test or analysis in accordance with these rules within
a period of sixty days of the receipt of the sample:
Provided that where it is not possible to test or analyse the sample within the specified period, the
Government Analyst shall seek extension of time from the concerned Government giving specific
reasons for delay in such testing or analysis.
(2) A Government Analyst shall, from time to time, forward to the Central Licensing Authority, reports
giving the result of analytical work and research with a view to their publication at the discretion of the
Central Government.
9. Powers, duties and functions of Inspectors specially Authorised to inspect manufacture and sale of
cosmetics.﹘ (1) Subject to the instructions of the controlling officer, it shall be the duty of an Inspector
appointed under section 21 of the Act by the State Government, authorised to inspect the manufacture of
cosmetics,﹘
he instructions of the controlling officer, it shall be the duty of an Inspector appointed under section 21 of the Act by the State Government, authorised to inspect the manufacture of cosmetics,﹘
76
[PART II—SEC. 3(i)]
(i) to inspect not less than once in a three year, all premises licensed to manufacture cosmetics
within the area allotted to him to satisfy himself that the conditions of the licence and provisions of
the Act and Rules thereunder are being observed;
(ii) to send a detailed report after each inspection to the controlling officer indicating the conditions
of the licence and provisions of the Act and rules thereunder which are being observed and the
conditions and provisions, if any, which are not being observed;
(iii) to institute prosecution in respect of breach of the Act and Rules thereunder.
(iv) take samples of cosmetics manufactured or imported for sale, or stocked or exhibited for sale
in respect of which the inspector has reason to suspect contravention of the provisions of the Act or
these rules and send them for test or evaluation;
(v) maintain a record of all inspections undertaken, drawing of samples, seizure of stocks and
action taken by inspector in exercise and performance of duties and to furnish copies of such record
to the Central Licensing Authority or the state Licensing Authority, as the case may be;
(vi) make such enquiries and inspections as may be necessary to detect the manufacture or sale of
cosmetics in contravention of any provision of the Act and these rules;
hority, as the case may be;
(vi) make such enquiries and inspections as may be necessary to detect the manufacture or sale of
cosmetics in contravention of any provision of the Act and these rules;
(vii) investigate any complaint made in writing relating to cosmetic to the inspector or any other
senior officer in accordance with the direction of the controlling officer;
(viii) review technical dossier of cosmetic furnished with the application under these rules or any
other duties assigned by the Central Licensing Authority or state Licensing Authority, as the case
may be, related to these rules:
(2) Without prejudice to the duties and functions assigned to the Inspector appointed by the State
Government under sub-rule (1) such duties and function may, as and when directed by Central
Licensing Authority or Drugs Controller General of India or controlling officer shall be discharged by
the Inspector appointed by the Central Government under section 21 of the Act.
10. Prohibition of disclosure of information.﹘ Except for the purposes of official business or when
required by a court of law, an Inspector shall not, without the sanction in writing of his official superior,
disclose to any person any information acquired by him during the course of his official duties.
11.
court of law, an Inspector shall not, without the sanction in writing of his official superior,
disclose to any person any information acquired by him during the course of his official duties.
11. Establishment and functions of the Central Cosmetics Laboratory.﹘ (1) The Central Government
may, by notification, establish Central Cosmetics Laboratory for the purpose of,-
(a) to analyse or test such samples of cosmetics as may be sent to it under sub- section
(2) of section 11, or under sub-section (4) of section 25 of the Act; or
(b) functioning as an appellate laboratory; or
(c) to carry out any other function as may be specifically assigned to it.
(2) Without prejudice to sub-rule (1), the Central Government may also designate or notify any
laboratory under its control and the Director of such laboratory having facility for carrying out test and
evaluation of cosmetics as Central Cosmetics Laboratory for the purposes specified in sub-rule (1):
Provided that no Laboratory shall be so designated unless it has been duly accredited by the
National Accreditation Body for Testing and Calibration Laboratories.
(3) The Central Cosmetic Laboratory shall be headed by a Director who shall be appointed or
designated by the Central Government.
onal Accreditation Body for Testing and Calibration Laboratories. (3) The Central Cosmetic Laboratory shall be headed by a Director who shall be appointed or designated by the Central Government.
[भागII—खण्ड3(i)] 77 CHAPTER III IMPORT AND REGISTRATION 12. Import of cosmetics.﹘ (1) No cosmetic shall be imported into India unless the product has been registered in accordance with these rules by the Central Licensing Authority or by any officer to whom such powers may be delegated under sub-rule (1) of rule 5. (2) An application for registration of a cosmetic product intended to be imported into India shall be made through the online portal of the Central Government in Form COS-1 either by the manufacturer himself or by his authorised agent or the importer in India or by the subsidiary in India authorised by the manufacturer. (3) An authorisation by the manufacturer to his agent in India shall be duly authenticated either in India before a first class Magistrate or in the country of origin before the authority competent under the laws of that country or by an authority specified in the First Schedule.
ticated either in India
before a first class Magistrate or in the country of origin before the authority competent under the laws
of that country or by an authority specified in the First Schedule.
(4) The applicant referred to sub-rule (2) above shall furnish along with the application such other
information and documents as specified in Part I of the Second Schedule:
Provided also that in the event of application for import of bulk finished formulation ready to fill,
the following additional documents shall also required to be furnished:
(i) a valid manufacturing license for the finished formulation of the cosmetic ready to fill in finished
form from the State Licensing Authority; and
(ii) details of registered brand owner of the finished product in India;
(5) The application for registration in accordance with sub-rule (2) shall be accompanied by a copy of
the receipt of fee having been deposited as specified in Third Schedule.
(6) The fee shall be such for each category of cosmetic along with each manufacturing site with
additional fee for each category of cosmetic and variant specified in the Fourth Schedule.
(7) Till such time, the online portal becomes operational for this purpose, offline application in Form
COS- 1 may be made either by the manufacturer himself or by his authorised agent or by the importer in
India or by the subsidiary in India authorised by the manufacturer for registration of a cosmetic referred
to in sub-rule (1).
manufacturer himself or by his authorised agent or by the importer in India or by the subsidiary in India authorised by the manufacturer for registration of a cosmetic referred to in sub-rule (1). (8) The applicant shall be liable to pay testing fees directly to the testing Laboratory approved by the Central Government referred in rule 11, for examination, test and analysis of imported cosmetics in respect of cosmetics identified for such examination as specified in the Fifth Schedule. (9) The applicant shall pay the fee as specified in the Third Schedule in connection with the expenditure to be incurred for inspecting or visiting the manufacturing premises of cosmetics approved in the foreign countries by officers authorised by Central Licensing Authority, as considered necessary. 13. Grant of import registration certificate.﹘ (1) After examination of documents furnished with the application under sub-rule (2) of rule 12 the Central Licensing Authority may, on being satisfied, grant import registration certificate in Form COS- 2 or may reject such application for which reasons shall be recorded in writing within a period of six months from the date of application. (2) In the event of rejection, the applicant may appeal to the Central Government within a period of forty-five days and that Government, may, after such enquiry into the matter, as considered necessary, pass orders in relation thereto within a period of ninety days from the date of appeal.
iod of forty-five days and that Government, may, after such enquiry into the matter, as considered necessary, pass orders in relation thereto within a period of ninety days from the date of appeal. (3) In case of a new cosmetic, the applicant shall obtain prior permission in Form COS- 3 as provided in Chapter V from the Central Licensing Authority before registration of import of new cosmetic into India. (4) A single application may be made and a single registration certificate in Form COS-2 may be issued in respect of import of one or more cosmetics manufactured by the same manufacturer: Provided that the cosmetics are manufactured at one factory or more than one factory functioning conjointly as a single manufacturing unit for cosmetic intended for registration. (5) A fee as specified in the Third Schedule shall be paid for a duplicate copy of the registration certificate, if the original is defaced, damaged or lost.
78
[PART II—SEC. 3(i)]
14. Validity of import registration certificate.﹘(1) A registration certificate granted under rule 13 shall
remain valid in perpetuity, subject to payment of registration certificate retention fee as specified in the
Third Schedule before completion of the period of five years from the date of its issue, unless, it is
suspended or cancelled by the Licensing Authority.
tificate retention fee as specified in the Third Schedule before completion of the period of five years from the date of its issue, unless, it is suspended or cancelled by the Licensing Authority. (2) If the licensee fails to pay the required registration certificate retention fee on or before the due date as referred to in sub-rule (1), the registration certificate holder shall, in addition to the registration certificate retention fee, be liable to pay a late fee calculated at the rate of two per cent. of the registration certificate retention fee for every month or part thereof within one hundred and eighty days and in the event of non-payment of such fee during that period, the registration certificate shall be deemed to have been cancelled. 15. Fresh application in case of change in constitution.﹘ (1) In case of change in constitution of a registration holder or overseas manufacturer, after grant of registration under sub-rule (1) of rule 13, an application shall be made under sub-rule (2) of rule 12 for grant of fresh registration within a period of one hundred and eighty days from the date of such change in constitution: Provided that the existing registration shall be deemed to be valid till such time, fresh registration is issued or application is rejected by the Central Licensing Authority.
ange in constitution: Provided that the existing registration shall be deemed to be valid till such time, fresh registration is issued or application is rejected by the Central Licensing Authority. (2) In case of any change in respect of labelling or composition or testing of registered product or its specifications, the Central Licensing Authority shall be informed by manufacturer or by the authorised agent or the importer or the subsidiary in India authorised by the manufacturer within fifteen days along with an undertaking that products comply with standards laid down by the Bureau of Indian Standards as referred in the Ninth Schedule. (3) In case of change in name or address of a registration holder or overseas manufacturer, after grant of registration under sub-rule (1) of rule 13, an application for amendment shall be made in online portal of Central Government for prior approval from the Central Licensing Authority for the said changes in registration certificate within a period of sixty days from the date of such change. 16.
ortal of
Central Government for prior approval from the Central Licensing Authority for the said changes in
registration certificate within a period of sixty days from the date of such change.
16. Suspension and cancellation of Registration Certificate.﹘ If the manufacturer or authorised agent or
importer fails to comply with any of the conditions of the Registration Certificate, the Central Licensing
Authority may, after giving him an opportunity to show cause as to why such an order should not be
passed, by an order in writing, stating the reasons therefore, suspend or cancel the registration certificate
for such period as it thinks fit either wholly or in respect of some of the cosmetics to which it relates:
Provided that a person who is aggrieved by the order passed by the Central Licensing Authority
may, within thirty days of the receipt of the order, appeal to the Central Government and that
Government may, after such enquiry into the matter as it considers necessary and after giving the said
appellant an opportunity of being heard, pass such orders as considered appropriate in the facts and
circumstances of the case.
17. Import of cosmetics already registered for import.- (1) A cosmetic manufactured in a foreign site
and already registered under rule 13 for import and sale in India, may be imported by any person or
entity by making an application in online portal of the Central Government in Form COS-4 with an
undertaking as specified in Sixth Schedule.
ort and sale in India, may be imported by any person or entity by making an application in online portal of the Central Government in Form COS-4 with an undertaking as specified in Sixth Schedule. (2) After examination of documents furnished with the application under sub-rule (1), the Central Licensing Authority may, on being satisfied, subject to the conditions, grant import registration number in Form COS- 4A, or may reject such application for which reasons shall be recorded in writing within a period of six months from the date of application. (3) An import registration number granted under sub-rule (2) shall remain valid for a period of three years from the date of its issue, unless it is suspended or cancelled. (4) If the importer fails to comply with any of the conditions of the Import Registration Number issued in Form COS-4A, the Central Licensing Authority may, after giving him an opportunity to show cause as to why such an order should not be passed, by an order in writing, stating the reasons therefore, suspend or cancel the import registration number for such period as it thinks fit.
o show cause as to why such an order should not be passed, by an order in writing, stating the reasons therefore, suspend or cancel the import registration number for such period as it thinks fit.
[भागII—खण्ड3(i)]
79
18. Prohibition of import of certain cosmetic.- (1) No cosmetic, the manufacture, sale or distribution of
which is prohibited in the country of origin, shall be imported under the same name or under any other
name except for the purpose of examination, test or analysis.
(2) No cosmetics shall be imported unless the ―Use Before or use by‘‘ date shown on the label, wrapper
or container of the cosmetic is later than six months from the date of import.
(3) No cosmetic containing hexachlorophene shall be imported.
(4) No cosmetic that has been tested on animals after the 12th day of November 2014 shall be imported
into the country.
19. Documents to be supplied to the Commissioner of Customs.﹘ Before any cosmetics are imported, a
declaration signed by manufacturer or on behalf of the manufacturer or by importer or on behalf of the
importer that the cosmetics comply with the provisions of Chapter III of the Act, and the rules made
thereunder, shall be supplied to the Commissioner of Customs.
20. Procedure for import of cosmetics.﹘ (1) If the officer appointed at the port of entry by the Central
Government has reason to believe that any cosmetic contravenes any of the provisions of the Act or the
rules made thereunder, he may take sample of the cosmetic from the consignment for inspection.
Government has reason to believe that any cosmetic contravenes any of the provisions of the Act or the
rules made thereunder, he may take sample of the cosmetic from the consignment for inspection.
(2) If on examination of the sample drawn as per sub-rule (1) defects are noticed, the officer shall advise
the Commissioner of Customs about further action to be taken.
(3) If the suspected contravention of the provisions of the Act or the rules is such as may have to be
determined by test, the officer shall send the sample to the Laboratory established for the purpose for
performing such tests and the consignment of the said cosmetic shall be detained till such time, the test
report on that sample is received from the Director of the said Laboratory or any other officer of the
Laboratory empowered by him in this behalf:
Provided that if the importer
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