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draft निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (भर्ती, वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 2015 Published

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4756 GI/2015 (1)
jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 697] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] uoEcj 12] 2015@dk£rd 21] 1937

No. 697] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2015/KARTIKA 21, 1937 वािण य वािण य वािण य वािणय और और और और उ ोग उ ोग उ ोग उ ोग मंालय मंालय मंालय मंालय
(औोिगक औोिगक औोिगक औोिगक नीित नीित नीित नीित और और और और संवधन संवधन सं वधन संवधन िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग)
अिधसूचना
नईदली, 12 नव बर, 2015 सा सा सा सा.का का का का.िन िन िन िन. 852 852 852 852(अ) .— कीय सरकार, राीयिडजाइनसं थानअिधिनयम, 2014 (2014 का18) क धारा 18 कउपधारा(1) केसाथपठतधारा38 कउपधारा(2) के खंड(क) ारादतशितयकायोग करते ए, राीय िडजाइन सं थान, अहमदाबाद म िनदे शकके पद के िलए िन  निलिखत िनयम, िविनयम, भत क पित, वेतन, भते और से वाक अय शत बनाती है , अथात् :--
1. 1. 1.

  1. संि त संि त सं ि त संित नाम नाम नाम नाम और और और और ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ—(1) इन िनयम का संित नाम िनदे शक, राीय िडजाइन सं थान (भत, वेतन, भते और से वाक अय शत ) िनयम, 2015 है ।
    (2) ये राजप मइनके काशन कतारीख को वृत् त हगे ।

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रंभ ारंभ ारंभ—(1) इन िनयम का संित नाम िनदे शक, राीय िडजाइन सं थान (भत, वेतन, भते और से वाक अय शत ) िनयम, 2015 है ।
(2) ये राजप मइनके काशन कतारीख को वृत् त हगे ।
2.
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. परभाषाएं परभाषाएं परभाषाएं परभाषाएं - (1) - इन िनयम म, जब तक क संदभ से अयथा अपेित नहो,-
(क) ‘अिधिनयम’ से राीय िडजाइन अिधिनयम, 2014 (2014 का 18) अिभेत है ;
(ख) ‘अय’ से राीयिडजाइन क शासी परषद् का अय अिभेत है ;
(ग) ‘िनदे शक’ से राीयिडजाइन का िनदेशक अिभेत है ; (घ) ‘सं थान’ से राीय िडजाइन सं थान अिभेतहै ; (ङ) ‘चयन सिमित’ से क ीय सरकार ारा अिधिनयम क धारा 18 क उपधारा (2) के अधीन गठत चयन सिमितअिभेतहै ।

2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) इन िनयम म युत शद और पद, िजह परभािषत नह कया गया है , परंतु राीय िडजाइन अिधिनयम, 2014 म परभािषत कया गया है , के वही अथ हगे जो उनके उस अिधिनयम म ह ।
3.
3.
3.
3. िनदेशक िनदेशक िनदे शक िनदेशक क क क क िनयुि त िनयुि त िनयु ि त िनयुित केकेके के िलए िलए िलए िलए शैिक शैिक शै िक शैिक अहताएं अहताएं अह ताएं अहताएं, अनुभव अनुभव अनु भव अनुभव, आद आद आद आद-------- कोई यित िनदे शकके प म िनयुत नह कया जाएगा, यद उसके पास - (क) इंजीिनयरग या ौोिगक या िडजाइन म माटर िडी नह है ; (ख) उसके पास अयापन या उोग या अनुसंधान म कम से कम प ह वष का अनुभव होना चािहए ;
(ग) उसके पास ौोिगक या िडजाइन के े म राीय या अंतरराीय अिभता म कए गए महवपूण योगदान का िस अिभलेख होना चािहए । 4. 4. 4. 4.

उोग या अनुसंधान म कम से कम प ह वष का अनुभव होना चािहए ;
(ग) उसके पास ौोिगक या िडजाइन के े म राीय या अंतरराीय अिभता म कए गए महवपूण योगदान का िस अिभलेख होना चािहए । 4. 4. 4. 4. िनयुि त िनयुि त िनयु ि त िनयुित क क क क पित पित पित पित-------- (1) िनदे शकके पद पर भत क ीय सरकार ारा गठत चयन सिमित ारा क जाएगी ।
(2) चयन सिमित िनदे शकके पद पर कसी उपयुत यित क िसफारश करने के िलए इसक अपनी कया का अनुसरणकरेगी। 5. 5. 5. 5. िनरहता िनरहता िनरह ता िनरहता- वहयित- (क) िजसने ऐसे व् यितसे िजसकापित यािजसकपनी जीिवतहै , िववाह कया है; या
(ख) िजसने अपने पितयापनीके जीिवतरहते एकसीयितसे िववाह कया है , उत पदपर िनयुिका पानहहोगा:
परंतु यदकीयसरकारका यहसमाधानहो जाताहै कऐसािववाहऐसे यितऔरिववाहके अय पकार कोलागू वीयिविधके अधीनअनुेयहै औरऐसाकरने के िलए अय आधारह तोवहकसीयितको इस िनयम के वतन से छूट दे सके गी ।
6. 6. 6. 6. िशिथल िशिथल िशिथल िशिथल करने करने करने करने क क क क शि त शि त शि त शित- जहां क ीय सरकार क यह राय है क ऐसा करना आवयक या समीचीन है , वहां वह उसके िलए जो कारण ह , उह लेखब करके, सम ािधकारी से परामश करके , इन िनयम के कसी उपबंध को कसी वग या वग के यितय क बाबत, आदे शारा िशिथल कर सके गी ।
7.
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7.
7. पदाविध पदाविध पदाविध पदाविध- िनदे शकउस तारीख से, जब वह पद हण करता है , पांच वष क अविध के िलए या साठ वष क आयु ात करने तक, जो भी पूव तरहो, पद धारण करेगा ।
8. 8. 8. 8.

  1. पदाविध पदाविध पदाविध पदाविध- िनदे शकउस तारीख से, जब वह पद हण करता है , पांच वष क अविध के िलए या साठ वष क आयु ात करने तक, जो भी पूव तरहो, पद धारण करेगा ।
  2. पद पद पद पद  या  या  या याग और और और और समाि त समाि त समाि त समाित- (1) िनदे शकयद अपना पद यागना चाहता है तो अय को िलिखत प म तीन मासपूवनोटसदे गा:
    परंतु जबतककीयसरकार ारा शी पद याग अनुात नह कया जाता है , तब तक िनदे शकनोटस क अविध के अवसान तक या स  यक् प से िनयुत उसका ािधकारी पद हण नह करता है या उसक पदाविध के अवसान तक, जो भी पूवतर हो, पद धारण करेगा ।
    (2) क ीयसरकारकसी यित को िनदे शकके पदसे हटा सके गी, यद-
    (क) उसे दवािलयाघोिषतकयागयाहै ; या
    (ख) उसे कसी अपराध म दोषिस ठहराया गया है , िजसम क ीय सरकार क राय म नैितक अधमता अंतविलतहै ; या
    (ग) वहशारीरकया मानिसकप से िनदे शकके प म काय करने म असमथ हो गया हो ; या
    (घ) उसने ऐसे िवतीय या अय िहत ात कए ह, जो िनदे शकके प म उसके कृय पर संभाय ितकूलभाव डालते ह ; या

लतहै ; या
(ग) वहशारीरकया मानिसकप से िनदे शकके प म काय करने म असमथ हो गया हो ; या
(घ) उसने ऐसे िवतीय या अय िहत ात कए ह, जो िनदे शकके प म उसके कृय पर संभाय ितकूलभाव डालते ह ; या

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (ड.) उसने अपने पदकाइसकार दु पयोगकया है , िजससे क उसका अपने पदपरबने रहना लोक िहत के ितकू लहो गयाहै , या
(च) कदाचार, दु यवहारयाअमताके आधारपर:
परंतु िनदे शककोउसके पदसे सुनवाईकायुि तयु त अवसर दएिबनाऔरइस सं बंधमकीय सरकार ारागठतकसीसिमित ाराजांचकरवाएिबनाखं ड(ख) से (च) म िविनदटकसीआधारपरनह हटायाजाएगा।
9. मु या मु या मु  या मुयालय लय लय लय या या या या तैनाती तैनाती तैनाती तैनाती का का का का  था  था  था थान – िनदे शकका मुयालय अहमदाबाद, गुजरात म होगा ।
10. िनदेशक िनदेशक िनदेशक िनदेशक का का का का वेतन वेतन वे तन वेतन, भ ते भ ते भ ते भते, इ या इ या इ या इयाद द द द- िनदे शक, पीबी-4, 37400-67000 . जमा े डवे तन10000 . और ऐसे भ और अय सुिवधा का हकदार होगा, जो के  ीय सरकार के समान ेड वेतन म कसी अिधकारी को अनुेय है ः
परतु यद िनदे शकके प म िनयु कोई ि पशन, उपदान, अिभदायी भिवय िनिध म िनयोजक अिभदाय के प म कोई से वािनवृितसुिवधाएं या से वािनवृितसुिवधा के अय प, ा करता है या ा कर चुका है या ा करने का हकदार बना है तो ऐसे िनदे शकके वेतन म से पशन क सकल रकम या अिभदायी भिवय िनिध म िनयोजक का अिभदाय या से वािनवृितसुिवधा का कोई अय प, यद कोई (उपदान के समान पशन के िसवाय) उसके ारा आत कया गया है या आत कया जाना है , घटाया जाएगाः
परतु यहऔर क िनदे शकक िनयुिके पातन तो वेतन और भ म और न ही से वाके अय िनबंधन और शतम उसके अिहतकरपम परवतनकयाजाएगा।
11.

सवाय) उसके ारा आत कया गया है या आत कया जाना है , घटाया जाएगाः
परतु यहऔर क िनदे शकक िनयुिके पातन तो वेतन और भ म और न ही से वाके अय िनबंधन और शतम उसके अिहतकरपम परवतनकयाजाएगा।
11. याा याा याा याा भा भा भा भा- िनदे शक, वास पर या थानां तरणके दौरान (िजसके अंतगत राीय िडजाइन सं थानम पदभार हण करने के िलए क गई याा या राीय िडजाइन सं थानम उसक पदाविध क समाि पर अपने गृह नगर थानकरने के िलए) यााभे इयाद का वै से ही हकदार होगा, जैसे के  ीय सरकार के समान तर के कसी अिधकारीकोलागू हगे ।
12. . . . छुी छुी छु ी छुी मंजूर मंजूर मं जूर मंजूर करने करने करने करने वाला वाला वाला वाला ािधकारी ािधकारी ािधकारी ािधकारी- अय, िनदे शकक छु ी मंजूर करने वाला ािधकारी होगा ।
13. िवदे शम सरकारी यााएं - िनदे शकारा िवदे शम सरकारी यााएं केवल अय ारा जारी आदे शके अनुसार और के  ीय सरकार के अनुमोदन से क जाएगी, और वह ऐसी याा के सं बं धम ऐसे भे, ऐसी दर पर आत करने का हकदार होगा जैसे के  ीय सरकार के समान तर के कसी अिधकारी को लागू ह ।
14. िचकसा िचकसा िचकसा िचकसा उपचार उपचार उपचार उपचार हेतु हेतु हे तु हेतु सुिवधाएं सुिवधाएं सु िवधाएं सुिवधाएं- िनदे शकके  ीय वाय से वाम यथाउपबंिधत िचकसा उपचार और अपताल सुिवधा का हकदार होगा और ऐसे थान म जहां के  ीय वाय से वाएं चालन म नह है , वहां िनदे शकके  ीय से वाएं (िचकसीय परचया) िनयम, 1954 म यथाउपबंिधत सुिवधा का हकदार होगा ।
15. आवास आवास आवास आवास- िनदे शकके  ीयसरकारके समान तरके कसीअिधकारीकोयथा लागू िनवासीआवासका हकदार होगा।
16.

े शकके  ीय से वाएं (िचकसीय परचया) िनयम, 1954 म यथाउपबंिधत सुिवधा का हकदार होगा ।
15. आवास आवास आवास आवास- िनदे शकके  ीयसरकारके समान तरके कसीअिधकारीकोयथा लागू िनवासीआवासका हकदार होगा।
16. वाहन वाहन वाहन वाहन क क क क सुिवधा सुिवधा सुिवधा सुिवधा- िनदे शक, भारतसरकारके समानतरके कसी अिधकारीको यथा अनुेयवाहनसुिवधा का हकदार होगा।
[फा. सं. 5/24/2013-आईपीआर-V] राजीवअवाल , संयु सिचव

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