draft Gas Cylinders Rules, 2016 Published
In force — no superseding record on file.
5378 GI/2016 (1)
jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99
vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 804]
ubZ fnYyh] eaxyokj] uoEcj 22] 2016@vxzgk;.k 1] 1938
No. 804]
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2016/AGRAHAYANA 1, 1938
वािण᭔ य और उ᳒ोग मंᮢालय
(औ᳒ोिगक नीित और संवधᭅन िवभाग)
अिधसूचना
नई ᳰद᭨ ली, 22 नव᭥ बर, 2016
सा.का.िन 1081(अ).—िव᭭ फोटक अिधिनयम, 1884 (1884 का 4) कᳱ धारा 18 कᳱ अपेᭃानुसार, गैस िसलᱶडर
िनयम, 2015 का ᮧाᱨप भारत सरकार के वािण᭔ य और उ᳒ोग मंᮢालय (औ᳒ोिगक नीित और संवधᭅन िवभाग) कᳱ
अिधसूचना सं या सा.का.िन. 779(अ) तारीख 13 अᲦूबर 2015 ᳇ारा भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग-II, ख᭛ ड 3, उप-
ख᭛ ड (i) मᱶ ᮧकािशत कᳱ गई थी, िजसमᱶ उन सभी ᭪ यिᲦयᲂ से िजनके इससे ᮧभािवत होने कᳱ संभावना है, उ त अिधसूचना के
राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन कᳱ तारीख से पᱹतालीस ᳰदन कᳱ अविध कᳱ समाि᳙ के प᭫ चात आᭃेप और सुझाव आमंिᮢत ᳰकए गए थे;
और उ त राजपᮢ कᳱ ᮧितयाँ उसी तारीख को जनता को उपल᭣ ध करा दी गई थᱭ;
और के᭠ ᮤीय सरकार ᳇ारा उ त ᮧाᱨप िनयमᲂ के िवषय मᱶ जनता से ᮧा᭡ त आᭃेपᲂ और सुझावᲂ पर स᭥ यक ᱨप से िवचार कर िलया गया है;
अतः अब, के᭠ ᮤीय सरकार, िव᭭ फोटक अिधिनयम, 1884 (1884 का 4) कᳱ धारा 5 और धारा 7 ᳇ारा ᮧद᭜ त
शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए और गैस िसलᱶडर िनयम, 2004 का उन बातᲂ के िसवाए अिधᮓांत करते ᱟए अिधᮓमण ᳰकया
गया है या लोप ᳰकया गया है, िनम् निलिखत िनयम बनाती है, अथाᭅतः-
अ᭟ याय 1
ᮧारंिभक
1 संिᭃ᭡ त नाम और ᮧारंभ.- (1) इन िनयमᲂ का संिᭃ᭡ त नाम गैस िसलᱶडर िनयम, 2016 है।
(2) ये राजपᮢ मᱶ इनके ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृत् त हᲂगे।
ा है, िनम् निलिखत िनयम बनाती है, अथाᭅतः-
अ᭟ याय 1
ᮧारंिभक
1 संिᭃ᭡ त नाम और ᮧारंभ.- (1) इन िनयमᲂ का संिᭃ᭡ त नाम गैस िसलᱶडर िनयम, 2016 है।
(2) ये राजपᮢ मᱶ इनके ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृत् त हᲂगे।
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
2. पᳯरभाषाएँ- इन िनयमᲂ मᱶ, जब तक ᳰक संदभᭅ से अन् यथा अपेिᭃत न हो,-
(i)
"अिधिनयम" से िव᭭ फोटक अिधिनयम, 1884 ( 1884 का 4) अिभᮧेत है;
(ii)
"ओटो एलपीजी" से भारतीय मानक आई एस 14861 के िविनदᱷश ओटोमोᳯटव धन के िलए बनी ᮤिवत
पेᮝोिलयम गैस अिभᮧेत है;
(iii)
"मु य िनयंᮢक" से मु य िव᭭ फोटक िनयंᮢक अिभᮧेत है;
(iv)
"संघटक िसलᱶडर" से जो धाि᭜वक या अधाि᭜वक अ᭭ तर पर बना िनरंतर ᳰफलामᱶट िलपटे वाले संसंिचत लार
वाला िसलᱶडर अिभᮧेत है। अधाि᭜वक अ᭭ तरᲂ का उपयोग करने वाले क᭥ पोिजट िसलᱶडरᲂ को पूणᭅ संघटक
िसलᱶडर कहा जाता है;
(v)
"संपीिडत गैस" से कोई ᭭ थायी गैस, ᮤवशील गैस या दाब के अधीन ᮤव मᱶ िवलीन गैस िम᮰ण अिभᮧेत है, एक
बंद िसलᱶडर मᱶ, जो या तो +150 सेि᭨सयस पर 2.5 के.जी.एफ.ᮧित वगᭅ सᱶटीमीटर िनरपेᭃ( 1.5 के.जी.एफ
ᮧित वगᭅ सᱶटीमीटर गेज) या (+)500 सेि᭨सयस पर 3 के.जी.एफ ᮧित वगᭅ सᱶटीमीटर िनरपेᭃ (2 के.जी.एफ.
अिभᮧेत है, एक
बंद िसलᱶडर मᱶ, जो या तो +150 सेि᭨सयस पर 2.5 के.जी.एफ.ᮧित वगᭅ सᱶटीमीटर िनरपेᭃ( 1.5 के.जी.एफ
ᮧित वगᭅ सᱶटीमीटर गेज) या (+)500 सेि᭨सयस पर 3 के.जी.एफ ᮧित वगᭅ सᱶटीमीटर िनरपेᭃ (2 के.जी.एफ. ᮧित
वगᭅ सᱶटीमीटर गेज) से अिधक दाब या दोनᲂ का ᮓायोजिनक ᮤवᲂ को िमलाकर ᮧदᳶशत करती है;
᭭ प᭬ टीकरण: इस धारा के ᮧयोजन के िलए हाइᮟोजन ᭢लोराइड संपीिडत गैस के अंतगᭅत आती है, य᳒िप इसका
वा᭬ प 500 सेि᭨सयस पर 1.7 से 1.8 वायुमंडल गेज होता है।
(vi)
ᳰकसी पᱫन के संबंध मᱶ, "संरᭃक" के अंतगᭅत, भारतीय पᱫन अिधिनयम, 1908 (1908 का 15) कᳱ धारा 7 के
अधीन उस पᱫन के संरᭃक के ᱨप मᱶ िनयु त अिधकारी या ᭪ यिᲦ िनकाय के ᮧािधकार के अधीन कायᭅ करने
वाला कोई ᭪ यिᲦ भी है;
(vii)
"िनयंᮢक" के अंतगᭅत संयु त मु य िव᭭ फोटक िनयंᮢक, उप मु य िव᭭ फोटक िनयंᮢक, िव᭭ फोटक िनयंᮢक और
उप िव᭭ फोटक िनयंᮢक सि᭥मिलत है;
(viii)
"संपीिडत बायो गैस (सीबीजी) से अिभᮧेत है जो मु य ᱨप से गैसीय ᱨप मᱶ मीथेन वाली हाइᮟोकाबᭅन गैसᲂ
और वा᭬ पᲂ का िम᮰ण अिभᮧेत है, जो पौधᲂ और पशुᲐ के अपिश᳥ के अपघटन ᳇ारा िनᳶमत है, मुय
िव᭭ फोटक िनयंᮢक ᳇ारा आटोमोᳯटव धन के ᱨप मᱶ और औ᳒ोिगक अनुᮧयोग के िलए ᭭वीकृत, िनयमᲂ या
मानको के अंतगᭅत आव᭫यकताᲐ के अनुᱨप िवशु और संपीिडत ᳰकया गया है।
(ix)
"संपीिडत ᮧाकृितक गैस (सी.एन.जी.)" से मु य ᱨप से गैसीय ᱨप मᱶ मीथेन या हाइᮟोजन और मीथेन के उिचत
िम᮰ण यु त हाइᮟोकाबᭅन गैसᲂ और वा᭬ पᲂ का िम᮰ण अिभᮧेत है, िजसे ओटोमोᳯटव धन और औ᳒ोिगक
ᮧयो᭔यता के िलए संपीिडत ᳰकया गया है;
गैस (सी.एन.जी.)" से मु य ᱨप से गैसीय ᱨप मᱶ मीथेन या हाइᮟोजन और मीथेन के उिचत
िम᮰ण यु त हाइᮟोकाबᭅन गैसᲂ और वा᭬ पᲂ का िम᮰ण अिभᮧेत है, िजसे ओटोमोᳯटव धन और औ᳒ोिगक
ᮧयो᭔यता के िलए संपीिडत ᳰकया गया है; िजसमे संपीिडत बायो गैस मᱶ सि᭥मिलत है।
(x)
“समेᳰकत सीएनजी िड᭭ पेᳲ᭠सग ईकाई" से एक एकᳱकृत इकाई अिभᮧेत है िजसमᱶ सीएनजी भंडारण का᭭ केड,
सीएनजी संपीडक और सीएनजी िड᭭ पेᳲ᭠सग इकाई आपस मᱶ एक दूसरे के साथ जुड़ी ᱟई है और एक बसे के
अंदर अंतः᭭थािपत है।
(xi)
"सी.एन.जी. मातृ ᭭ टेशन" से ᮧाकृितक गैस पाइपलाइनᲂ से जुड़ी और मु य ᱨप से उप᭭ टेशन के चल कासकेडᲂ
को भरने के िलए बने संपीडन वाली सी.एन.जी.सुिवधाएं अिभᮧेत हᱹ; ऐसे ᭭ टेशनᲂ मᱶ वाहनᲂ मᱶ सी.एन.जी.
ᮧदान करने के िलए ि᭭थर कासकेड भी हो सकते हᱹ;
(xii)
"सी.एन.जी. आन लाइन ᭭ टेशन" से ᮧाकृितक गैस पाइप लाइन से जुडी और मु य ᱨप से वाहनᲂ मᱶ सी.एन.जी.
भरने कᳱ सुिवधाएं अिभᮧेत है;
(xiii)
"सी.एन.जी. उप ᭭ टेशन" से ऐसी सी.एन.जी. सुिवधाएं अिभᮧेत हᱹ जो ᮧाकृितक गैस पाइप लाइन से जुडी नहᱭ
है। ऐसे सी.एन.जी. िड᭭ पᱶᳲसग ᭭ टेशन मोबाईल कासकेडᲂ से सी.एन.जी. ᮧा᭡ त करते हᱹ;
(xiv)
"सी.एन.जी. बू᭭ टर उप ᭭ टेशन" से ऐसी सी.एन.जी. सुिवधाएं अिभᮧेत हᱹ जो ᮧाकृितक गैस पाइप लाइन से
जुडी नहᱭ है और वाहनᲂ मᱶ धन भरने के िलए िड᭭ चाजᭅ दबाव मᱶ वृि करने हेतु ऐसे सी.एन.जी. िड᭭ पᱶᳲसग
᭭ टेश᭠ स जहाँ मोबाईल या ि᭭थर कासकेड बू᭭ टर संपीडक से जोडे गए हो;
ᮧेत हᱹ जो ᮧाकृितक गैस पाइप लाइन से जुडी नहᱭ है और वाहनᲂ मᱶ धन भरने के िलए िड᭭ चाजᭅ दबाव मᱶ वृि करने हेतु ऐसे सी.एन.जी. िड᭭ पᱶᳲसग ᭭ टेश᭠ स जहाँ मोबाईल या ि᭭थर कासकेड बू᭭ टर संपीडक से जोडे गए हो;
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3
(xv)
"ᮓांितक तापमान" से वह तापमान अिभᮧेत है, िजसके ऊपर गैस केवल दाब लगाने से ᮤिवत नहᱭ कᳱ जा सकती
है;
(xvi)
"ᮓायोजेिनक आधान '' से ऐसा दोहरी दीवारᲂ वाला उ᭬ मारोधी बंद धातु का आधान अिभᮧेत है, िजसका
आयतन 500 िमलीलीटर से अिधक ᳴कतु 1000 लीटर से कम है और जो मुय िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत कोड के
अनुसार ᮓायोजेिनक ᮤव के भरण, भंडारण और पᳯरवहन के िलए बनाया गया है;
(xvii)
"ᮓायोजेिनक ᮤव" से ऐसी ᭭थायी गैस का तरल ᱨप अिभᮧेत है िजसका सामा᭠य Ფथनांक (बॉइᳲलग पॉइंट) (-)
1500 सेि᭨सयस के नीचे है,
(xviii)
"िसलᱶडर परीᭃण ᭭टेशन '' से ऐसी सुिवधाएं और अवसरंचना जो िसलᱶडरो के आविधक परीᭃण और जांच के
िलए आव᭫ यक है; अिभᮧेत है;
(xix)
"िवलीन एिसᳯटलीन िसलᱶडर " से सुरᭃा युिᲦ सिहत या इसके िबना और वा᭨ व यु त ऐसा कोई िसलᱶडर
अिभᮧेत है िजसमᱶ पोरस मास, िवलीन ऐिसᳯटलीन के भ᭛ डारण के िलए िवलायक और वायु मंडलीय दाब तथा
(+)150 सेि᭨सयस के तापमान पर िवलायक को संतृ᭡ त करने के िलए कम से कम पयाᭅ᭡ त माᮢा कᳱ ऐिसᳯटलीन
समािव᭬ ट है;
᭭ प᭬ टीकरण- इस खंड के ᮧयोजन के िलए, ऐिसटोन या उपयोग मᱶ लाया गया कोई िवलायक, ऐिसटीलीन गैस
या पोरसमास या िसलᱶडर या वा᭨ व कᳱ धातु के सा थ रासायिनक ᮧितᳰᮓया के यो य नहᱭ होगा।
(xx)
"िवलीन गैस" से ऐसी कोई गैस अिभᮧेत है जो दाब के अधीन ᳰकसी िविश᭬ ट गैस, जैसे ऐिसटोन मᱶ ऐिसᳯटलीन
या पानी मᱶ अमोिनया के िलए उपयु त ᳰकसी तरल िवलायक मᱶ िवलीन हो जाती है;
ᮧितᳰᮓया के यो य नहᱭ होगा। (xx) "िवलीन गैस" से ऐसी कोई गैस अिभᮧेत है जो दाब के अधीन ᳰकसी िविश᭬ ट गैस, जैसे ऐिसटोन मᱶ ऐिसᳯटलीन या पानी मᱶ अमोिनया के िलए उपयु त ᳰकसी तरल िवलायक मᱶ िवलीन हो जाती है; (xxi) "िजला ᮧािधकारी" से अिभᮧेत है-- (क) पुिलस आयु त वाले नगरᲂ मᱶ पुिलस आयु त या पुिलस उपायु त; (ख)ᳰकसी अ᭠ य ᭭ थान मᱶ िजला मिज᭭ ᮝेट हᱹ; (xxii) "िजला मिज᭭ ᮝेट" के अंतगᭅत, अपर िजला मिज᭭ ᮝेट भी है तथा पंजाब और हᳯरयाणा रा᭔ यᲂ मᱶ और पुडुचेᳯर संघ रा᭔ यᭃेᮢ के कराईकल, माहे और यानाम ᭃेᮢᲂ मᱶ, उपखंड मिज᭭ ᮝेट भी सि᭥मिलत है; (xxiii) "फᳱस" से अनुसूची 5 मᱶ िवᳶनᳰद᭬ ट फᳱस अिभᮧेत है; (xxiv) "भरण दाब" से, +150 सेि᭨सयस पर संपᳯरवᳶतत अिधकतम अिभᮧेत है िजस पर ᭭ थायी गैस के अधीन िवलीन गैस, गैस िसलᱶडर मᱶ भरी जा सकती है; (xxv) "भरण अनुपात" से, िसलᱶडर मᱶ ᮧिव᭬ ट ᮤवशील गैस के भार से +150 सेि᭨सयस मᱶ समानेवाले पानी के भार के बीच का अनुपात अिभᮧेत है; (xxvi) "᭔ वलनशील गैस" से ऐसी कोई गैस अिभᮧेत है जो या तो (आयतन के अनुसार) 13 ᮧितशत या कम वायु के सा थ िम᮰ण से ᭔ वलनशील िम᮰ण बनाती है या वायु के साथ िजसकᳱ ᭔ वलनशीलता सीमा िन᭥ न सीमा का ᭟ यान ᳰदए िबना,12 ᮧितशत से अिधक है और ये सीमांए वायुम᭛ डलीय तापमान और दाब पर अवधाᳯरत कᳱ जाएंगी; ᭭ प᭬ टीकरण – इस धारा के ᮧयोजन के िलए , "᭔ वलनशीलन ᮰ेणी" से वायु के साथ गैस का जो ᭔ वलनशील िम᮰ण बनता है उसमᱶ आयतन कᳱ दृि᳥ से गैस के ᭠ यूनतम और उ᭒ चतम ᮧितिशत के बीच का अ᭠ तर अिभᮧेत है: (xxvii) "ᮧᱨप" से अनुसूची 5 मᱶ ᳰदया गया ᮧᱨप अिभᮧेत है;
शीलन ᮰ेणी" से वायु के साथ गैस का जो ᭔ वलनशील
िम᮰ण बनता है उसमᱶ आयतन कᳱ दृि᳥ से गैस के ᭠ यूनतम और उ᭒ चतम ᮧितिशत के बीच का अ᭠ तर अिभᮧेत
है:
(xxvii)
"ᮧᱨप" से अनुसूची 5 मᱶ ᳰदया गया ᮧᱨप अिभᮧेत है;
(xxviii)
"गैस िसलᱶडर " या " िसलᱶडर " से संपीिडत गैस के भ᭛ डारण और पᳯरवहन के िलए आशियत कोई बंद धातु
आधान अिभᮧेत है, िजसके अंतगᭅत ᳰकसी मोटरयान मᱶ इसके धन टᱹक के ᱨप मᱶ लगाया गया कोई ᮤिवत
पेᮝोिलयम गैस (एल.पी.जी.) आधान अथवा संपीिडत ᮧाकृितक गैस (सी.एन.जी.) िसलᱶडर भी है, ᳴कतु इसके
अंतगᭅत ᳰकसी िवशेष पᳯरवहन या अवचᮓ मᱶ लगाया गया ऐसा कोई अ᭠ य आधान नहᱭ है और ऐसा क᭥ पोिजट
िसलᱶडर और ᮓायो जिनक आधान भी सि᭥मिलत है िजसकᳱ सी.एन.जी. नाइᮝोजन संपीिडत वायु आᳰद के
4
[PART II—SEC. 3(i)]
भंडारण के िलए ᮧयु त िसलᱶडर कᳱ जलीय ᭃमता 1000लीटर से 3000 लीटर तक अिधक हो सकती है, परंतु
तब जबᳰक ऐसे िसलᱶडर का ᭪ यास 60 सᱶटीमीटर से अिधक न हो;
(xxix)
"गैस िसलᱶडर कासकेड " से िसलᱶडरᲂ का समूह (बैटरी) जो एकदूसरे से जोडे गए है, टयूब, ᮝेलर, बᱟत᭜व गैस
आधान, और िसलᱶडरᲂ के बंडल, आᳰद जो बीएस इएन-13769, बीएस इएन-13807, आईएसओ 10961 के
अनुᱨप है या मुय िव᭭ फोटक िनयंᮢक ᳇ारा ᭭वीकृत कोई अ᭠य िविनदᱷश के अनुᱨप है, अिभᮧेत है;
(xxx)
"उ᭒ चदाब ᮤवशील गैस"से (-)100 सेि᭨सयस और (+)700 सेि᭨सयस के बीच ᮓांितक तापमान वाली ᮤवशील
गैस अिभᮧेत है;
(xxxi)
“एलपीजी िसलᱶडर या अ᭠य वेलिडत िसलᱶडरᲂ का हॉट ᳯरपेयर या पुननᭅवीयन (ᳯरकंडीशᳲनग)” से एलपीजी
िसलᱶडर या अ᭠ य वे᭨ डेड िसलᱶडसᭅ कᳱ वा᭨ व संरᭃण ᳳरग, फूट ᳳरग, अ᭠ य सुरᭃा᭜ मक उपकरण का ᮧित᭭ थापन या
मर᭥ मत और मुय िनयंᮢक ᳇ारा ᭭वीकृत कोई अ᭠य िविनदᱷश या को᭙स के अनुसार उ᭬ मा उपचार ᳇ारा अनु᭄ेय
डᱶ᭗स का िन᭬कासन, अिभᮧेत है;
ेड िसलᱶडसᭅ कᳱ वा᭨ व संरᭃण ᳳरग, फूट ᳳरग, अ᭠ य सुरᭃा᭜ मक उपकरण का ᮧित᭭ थापन या मर᭥ मत और मुय िनयंᮢक ᳇ारा ᭭वीकृत कोई अ᭠य िविनदᱷश या को᭙स के अनुसार उ᭬ मा उपचार ᳇ारा अनु᭄ेय डᱶ᭗स का िन᭬कासन, अिभᮧेत है; (xxxii) "ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल परीᭃण" से िसलᱶडर को उसके परीᭃण दाब के बराबर ᮤव᭭ थैितक दाब के अधीन करना और िसलᱶडर ᳇ारा झेले गए ᭭ थायी ᮧितबल लेखब᭟ द करना अिभᮧेत है; (xxxiii) "ᮤव᭭ थैितक परीᭃण" से कोई ऐसा परीᭃण अिभᮧेत है िजसमᱶ ᳰक िसलᱶडर को उसके परीᭃण दाब के बराबर उसके ᮤव᭭ थैितक दाब के अधीन ᳰकया जाता है; (xxxiv) "आयात" से भूिम मागᭅ, समुᮤ मागᭅ या वायु मागᭅ से भारत मᱶ लाना अिभᮧेत है; (xxxv) "िनि᭬ᮓय गैस" से ऐसी गैस अिभᮧेत है जो सधारण ᱨप से ᮧितरोधी दशाᲐ मᱶ रासायिनक ᳰᮓया कᳱ ᮧितरोधी है; (xxxvi) "िनरीᭃण ᮧािधकारी" से कोई ऐसा ᭪ यिᲦ अिभᮧेत है जो गैस िसलᱶडरᲂ, वा᭨ व तथा एलपीजी रेगुलेटरᲂ के अिभक᭨ पना, िविनमाᭅण और परीᭃण के ᭃेᮢ मᱶ अहᭅता ᮧा᭡ त हᱹ तथा िजसे उस ᭃेᮢ मᱶ ᭪ यापक अनुभव है और िजसे मु य िनयंᮢक ᳇ारा गैस िसलᱶडरᲂ, वा᭨ व तथा एलपीजी रेगुलेटरᲂ के िनरीᭃण और ᮧमाणन के िलए मा᭠ यता दी गई है; (xxxvii) "ᮧित᭬ ठापन" से ऐसा कोई पᳯरसर अिभᮧेत है, िजसमᱶ ᳰकसी ᭭ थान को, िसलᱶडरᲂ मᱶ संपी ड़ीत गैस के िविनमाᭅण (भरण) या भ᭛ डारण के िलए, िविश᭬ ट ᱨप से तैयार ᳰकया गया है; (xxxviii) "ᮤवशील गैस" से ऐसी कोई गैस अिभᮧेत है, जो (-)100 सेि᭨सयस पर ᮤिवड हो सकती है ᳰक᭠ तु 17.50 सेि᭨सयस वायुम᭛ डलीय दाब (760 िम.मी.एच.जी.) के संतुलन मᱶ पूणᭅत: वाि᭬पत हो जाती है, िजसका मान को िवषैली गैस के िलए 300 सेि᭨सयस तक बढ़ाया जाएगा;
है, जो (-)100 सेि᭨सयस पर ᮤिवड हो सकती है ᳰक᭠ तु 17.50
सेि᭨सयस वायुम᭛ डलीय दाब (760 िम.मी.एच.जी.) के संतुलन मᱶ पूणᭅत: वाि᭬पत हो जाती है, िजसका मान को
िवषैली गैस के िलए 300 सेि᭨सयस तक बढ़ाया जाएगा;
(xxxix)
"ᮤिवत पेᮝोिलयम गैस" से अिभᮧेत है कोई गैस िम᮰ण िजसमᱶ मु य ᱨप से िन᭥ निलिखत हाइᮟोकाबᭅनᲂ या उनके
िम᮰ण का वा᭬ प दाब 650 सेि᭨सयस पर 16.87 ᳰक.ᮕा/से.मी2 (गेज) से अिधक नहᱭ हो:- ᮧोपेन (सी3एच8),
ᮧोपीलीन(सी3एच6), ᭣ यूटेन (सी4एच10), (एन-᭣ यूटेन और आइसो-᭣ यूटेन) और ᭣ यूटीलीन (सी4एच8) है;
(xl)
"िन᭥ न दाब ᮤवशील गैस" से (+)700 सेि᭨सयस से अिधक ᮓांितक तापमान वाली ᮤवशील गैस अिभᮧेत है;
(xli)
"गैस के िविनमाᭅण" से िसलᱶडर को ᳰकसी संपी िड़ त गैस से भरना अिभᮧेत है और इसके अ᭠ तगᭅत एक िसलᱶडर से
दूसरे िसलᱶडर से संपी िड़ त गैस का अ᭠ तरण भी सि᭥मिलत है;
(xlii)
"आ सीकरणीय गैस" से ऐसी गैस अिभᮧेत है, जो तुर᭠ त आक् सीजन छोड़ती है या ᳰकसी िम᮰ण से हाईᮟोजन
हटाती है अथवा िनगेᳯटव इलै ᮝोन को आकᳶषत करती है;
(xliii)
"᭭ थायी गैस" से ऐसी गैस अिभᮧेत है, िजसका ᮓाि᭠तक तापमान (-)100 सेि᭨सयस से कम होता है, अथाᭅत ऐसी
गैस जो (-)100 सेि᭨सयस से अिधक तापमान पर ᳰकसी भी दाब के अधीन, ᮤिवत नहᱭ हो सकती है;
(xliv)
"᭠ यूमैᳯटक परीᭃण '' से ऐसा परीᭃण जो, एक गैस िसलᱶडर के ᭠ यूमैᳯटक दबाव, जो ᭠ यूमैᳯटक टे᭭ ट दबाव या
वᳰकᱸग दबाव के बराबर पर ᳰकया गया हो, जैसा ᳰक िविनमाᭅण कोड मᱶ िविन᳸द᭬ ट है, अिभᮧेत है ।
ी है; (xliv) "᭠ यूमैᳯटक परीᭃण '' से ऐसा परीᭃण जो, एक गैस िसलᱶडर के ᭠ यूमैᳯटक दबाव, जो ᭠ यूमैᳯटक टे᭭ ट दबाव या वᳰकᱸग दबाव के बराबर पर ᳰकया गया हो, जैसा ᳰक िविनमाᭅण कोड मᱶ िविन᳸द᭬ ट है, अिभᮧेत है ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
5
(xlv)
"जहरीली (िवषैली) गैस" से ऐसी गैस अिभᮧेत है िजसमᱶ मानव ᭫ वसन के िलए वायु मᱶ अिधकतम अनु᭄ेय
सांᮤता 150 सेि᭨सयस और एक ᳰक.ᮕा ᮧित वगᭅ सेि᭨सयस िनरपेᭃ दाब पर 100 िम.ᮕा/एम3 से अिधक न हो;
(xlvi) “पोरस मास” से- िसलᱶडर को भरने हेतु िसलᱶडर शेल मᱶ दािखल ᳰकया गया या गᳯठत एकल या बᱟ-घटक पदाथᭅ
जो ᳰक उसके िछᳰᮤत होने के कारण सॉ᭨ वे᭠ ट अवशोिषत करने मᱶ सहायक होता है, अिभᮧेत है।
(xlvii)
"अनुसूची" से इन िनयमᲂ से उपाब᭟ द अनुसूची अिभᮧेत है;
(xlviii)
"अिधय भार" से—
(क) ऐिसᳯटलीन िसलᱶडर के संबंध मᱶ, ᭭ थायी तौर पर उपाब᭟ द ᳰक᭠ हᱭ ᳰफᳳटग सिहत िसलᱶडर का भार अिभᮧेत है
तथा इसके अ᭠ तगᭅत वा᭨ व, सुरᭃा युिᲦ, पोरस मास, एिसᳯटलीन को िवलीन के िलए िवलायक कᳱ अपेिᭃत
माᮢा और वायुम᭛ डलीय दाब तथा 150 सेि᭨सयस के तापमान पर िवलायक को संतृ᭜ प बनाने वाली
एिसᳯटलीन गैस का भार भी है;
(ख) ᮤवशील गैस िसलᱶडर के संबंध मᱶ, ᭭ थायी तौर पर उपाब᭟ द ᳰकसी ᳰफᳳटग सिहत िसलᱶडर का भार अिभᮧेत है
और उसके अ᭠ तगᭅत वा᭨ व का भार भी है;
(ग) ᭭ थायी गैस िसलᱶडरᲂ के संबंध मᱶ, ᭭ थायी तौर पर उपाब᭟ द ᳰफᳳटग सिहत और वा᭨ व के भार को छोड़कर,
िसलᱶडर का भार अिभᮧेत है;
ी ᳰफᳳटग सिहत िसलᱶडर का भार अिभᮧेत है
और उसके अ᭠ तगᭅत वा᭨ व का भार भी है;
(ग) ᭭ थायी गैस िसलᱶडरᲂ के संबंध मᱶ, ᭭ थायी तौर पर उपाब᭟ द ᳰफᳳटग सिहत और वा᭨ व के भार को छोड़कर,
िसलᱶडर का भार अिभᮧेत है;
(घ) “ᮓायोजेिनक आधान” से आधान का वजन, उसके साथ लगे अ᭠ य ᭭ थायी ᳰफᳳटग के साथ और िजसमᱶ वॉ᭨ ᭪स एवं
ऊ᭬ मारोधन सामᮕी का वजन भी शािमल है अिभᮧेत है।
(xlix)
"परीᭃण दाब" से, िसलᱶडर के ᮤव᭭ थैितक परीᭃण, ᮧितबल परीᭃण या वायवीय परीᭃण के िलए अपेिᭃत
आ᭠ तᳯरक दाब अिभᮧेत है, जैसा ᳰक िसलᱶडर िविनमाᭅण कोड मᱶ िविन᳸द᭬ ट है ।
(l)
"पᳯरवहन" से ᳰकसी संपी िड़ त गैस से भरे िसलᱶडर का एक ᭭ थान से दूसरे ᭭ थान को ले जाना अिभᮧेत है;
(li)
"जलधाᳯरता" से 150 सेि᭨सयस पर िसलᱶडर ᳇ारा धारण ᳰकए जानेवाले पानी का आयतन, लीटरᲂ मᱶ, अिभᮧेत
है;
(lii)
"िन᭥ न दाब ᮤवशील गैस के िलए कायᭅकारण दाब" से 650 सेि᭨सयस पर संतृ᭡ त वा᭬ प दाब अिभᮧेत है;
᭭ प᭬ टीकरण – इस धारा के ᮧयोजन के िलए, यह ᭭ प᭬ ट ᳰकया जाता है ᳰकिविभ᭠ न गैसᲂ के संतृ᭡ त वा᭬ प दाब के
िलए िविन᳸द᭬ ट भारतीय मानक आईएस 37100 है।
liii.
"᭭ थायी गैस के िलए कायᭅकरण दाब" से 150 सेि᭨सयस पर िसलᱶडर मᱶ गैस का आंतᳯरक दाब अिभᮧेत है;
liv.
ᳰकया जाता है ᳰकिविभ᭠ न गैसᲂ के संतृ᭡ त वा᭬ प दाब के िलए िविन᳸द᭬ ट भारतीय मानक आईएस 37100 है। liii. "᭭ थायी गैस के िलए कायᭅकरण दाब" से 150 सेि᭨सयस पर िसलᱶडर मᱶ गैस का आंतᳯरक दाब अिभᮧेत है; liv. "पराभव साम᭝ यᭅ" से तनन परीᭃण मᱶ मूल गेज ल᭥ बाई के ᭭ थायी तनाव के 0.2 ᮧितशत के अनुᱨप ᮧितबल अिभᮧेत है।
अ᭟ याय 2
साधारण उपब᭠ ध
3.िसलᱶडरᲂ का भरण, क᭣ जा, आयात और पᳯरवहन.-(1) कोई भी ᭪ यिᲦ,ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ संपीि़डत गैस तब तक नहᱭ भरेगा
या ऐसे भरे गए या भरे जाने के िलए आशियत िसलᱶडर को तब तक आयात नहᱭ करेगा, क᭣ जे मᱶ नहᱭ रखेगा या उसका
पᳯरवहन नहᱭ करेगा जब तक ᳰक-
(क) ऐसे िसलᱶडर और उसको वा᭨ व को, मु य िनयंᮢक ᳇ारा जारी ᳰकए गए ᳰकसी आदेश ᳇ारा, समय समय पर,
यथासंशोिधत अनुसूची 1 मᱶ िविन᳸द᭬ ट ᮧकार और मानक का नहᱭ बनाया गया है;
6
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) िसलᱶडर और उनके वा᭨ व कᳱ बाबत िनरीᭃण ᮧािधकारी ᳇ारा जारी ᳰकया गया परीᭃण और िनरीᭃण
ᮧमाणपᮢ, मु य िनयंᮢक को उपल᭣ ध नहᱭ कर ᳰदया जाता है और उ त ᮧािध कारी का पूवᭅ अनुमोदन ᮧा᭡ त नहᱭ
कर िलया जाता है।
(2) उपिनयम (1) के खंड (ख) के अधीन अनुमोदन ᮧा᭡ त करने के िलए िन᭥ निलिखत िविशि᳥यां मु य िनयंᮢक को ᮧ᭭ तुत
कᳱ जाएंगी, अथाᭅत:--
i.
िसलᱶडरᲂ कᳱ कुल सं या और ᮓम सं यांक;
ii. िसलᱶडरᲂ के िविनमाᭅताᲐ के नाम और पते;
iii. िसलᱶडरᲂ और वा᭨ वᲂ के िविनदᱷश;
iv. पूवᭅ अनुमोदन, यᳰद कोई हो;
v. िसलᱶडरᲂ कᳱ बाबत परीᭃण और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ;
vi. िसलᱶडरᲂ मᱶ लगाए गए/लगाए जाने वाले वा᭨ वᲂ से संबंिधत परीᭃण और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ;
vii.
iii. िसलᱶडरᲂ और वा᭨ वᲂ के िविनदᱷश;
iv. पूवᭅ अनुमोदन, यᳰद कोई हो;
v. िसलᱶडरᲂ कᳱ बाबत परीᭃण और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ;
vi. िसलᱶडरᲂ मᱶ लगाए गए/लगाए जाने वाले वा᭨ वᲂ से संबंिधत परीᭃण और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ;
vii. अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संवीᭃा फᳱस।
(3) (क) िनरीᭃण ᮧािधकारी, उसके ᳇ारा अनुमोᳰदत अिभक᭨ पना और िविनदᱷश या कोड के अनुसार िनरीिᭃत और ᮧमािणत
िसलᱶडरᲂ और वा᭨ वᲂ के संबंध मᱶ अपेिᭃत परीᭃण और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ मᱶ अनुसूची 2 मᱶ दी गई जानकारी
समािव᳥ होगी।
(ख) मुय िनयंᮢक अनुमोदन जारी कर सकते है, ऐसी जांच करने के बाद, यᳰद कोई हो, ᮧोटो टाईप के उ᭜पादन के िलए
आव᭫यक अनुमित दे सकते है, जैसा वह आव᭫ यक समझते है।
(ग) िविनमाᭅता के भौितक मू᭨यांकन, जैसे, िनरीᭃण, परीᭃण, वािलटी िनयंᮢण सुिवधाएं और ᮧोटोटाइप के ᮧकार के
परीᭃण कᳱ सा᭯ य का कायᭅ मुय िव᭭ फोटक िनयंᮢक ᳇ारा नािमत तकनीकᳱ अिधकाᳯरयᲂ ᳇ारा ᳰकया जाए। उनके
साथ उ᭜पाद के िनमाᭅण हेतु फमᭅ कᳱ ᭃमता का आकलन करने हेतु िनरीᭃण ᮧािधकारी के तकनीकᳱ दल ᳇ारा अपनी
िसफाᳯरशᲂ के साथ मु य िनयंᮢक को िनरीᭃण ᳯरपोटᭅ ᮧ᭭तुत कᳱ जाएगी।
(घ) मु य िनयंᮢक खंड (क) और(ख) मᱶ िन᳸द᳥ आव᭫यकताᲐ के संतोषᮧद अनुपालन कᳱ ᮧाि᳙ एवं िनरीᭃण ᳯरपोटᭅ
के सभी पहलुᲐ का परीᭃण करते ᱟए आव᭫ यक जांच, यᳰद कोई हो, अिधिनयमᲂ और इन िनयमᲂ के अंतगᭅत
अ᭠ य उपाबंध के अधीन, जैसा वह जᱨरी समझे, िविनमाᭅता को िलिखत आदेश के ᳇ारा ᮧथमतः एक वषᭅ कᳱ
अविध के िलए, समाधान ᮧद ᮧदशᭅन ᳯरपोटᭅ कᳱ ᮧाि᳙ पर और अिधक बढाई जा सकती हᱹ, या तो अनुमोदन जारी
कर सकते है या उसे जारी करने से इंकार कर सकते है ।
(ङ) िवदेशी िविनमाᭅताᲐ ᳇ारा अनुमोदन के िलए आवेदन के मामले मᱶ इकाई के भौितक मू᭨यांकन के िलए अनुसूची 5
के अनुसार फᳱस का भुगतान ᳰकया जाएगा:
परंतु मुय िनयंᮢक िनरीᭃण ᳰकए िबना अनुमोदन जारी करते है तो वह िविनᳶमत िसलᱶडर या वॉ᭨ ᭪स
अनुमोदन के िलए आवेदन के मामले मᱶ इकाई के भौितक मू᭨यांकन के िलए अनुसूची 5
के अनुसार फᳱस का भुगतान ᳰकया जाएगा:
परंतु मुय िनयंᮢक िनरीᭃण ᳰकए िबना अनुमोदन जारी करते है तो वह िविनᳶमत िसलᱶडर या वॉ᭨ ᭪स
के लंिबत अविध के भौितक मू᭨ यांकन हेतु अ᭭ थाई अनुमोदन जारी करᱶगे । यह लंिबत अविध खंड (ख) मᱶ यथा
िविन᳸द᳥ अविध है, जो िविनमाᭅण सुिवधाᲐ के भौितक मू᭨यांकन हेतु आव᭫यक हो सकती है; और िवदेशी
िविनमाᭅताᲐ के इकाइयᲂ का पुनमूᭅ᭨ यांकन हर पांच वषᭅ कᳱ अविध मᱶ एक बार ᳰकया जाएगा।
(च) िवदेशी िविनमाᭅताᲐ को अनुमोदन जारी करने के दौरान उपिनयम (3) (क) से (ङ) मᱶ दी गई ᮧᳰᮓया का पालन
करने से पूवᭅ, उनकᳱ िस ᮝैक ᳯरकॉडᭅ उपलि᭣धयां, िविनमाᭅण ᭃेᮢ मᱶ दस वषᭅ का अनुभव और बाजार मᱶ ᭪ यापक
िह᭭सेदारी का िवचार ᳰकया जाएगा।
(छ) अिभक᭨ पना ᮟाग मᱶ ᳰकसी बदलाव करने के संबंध मᱶ आगामी अनुमोदन हेतु अनुसूची 5 मᱶ िविन᳸द᳥ानुसार
संवीᭃा शु᭨ क का भुगतान ᳰकया जाएगा ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 7 (4) (क) िसलᱶडरᲂ , वा᭨ वᲂ, ᭭ वत: बंद होनेवाले वा᭨ वᲂ से संल न एल.पी.जी. रै यूलेटरᲂ, बᱟकायᭅ वा᭨ वᲂ और अ᭠ य ᳰफᳳटगो का िविनमाᭅण करने का इ᭒ छुक कोई ᭪ यिᲦ मु य िनयंᮢक से अनुमोदन लेगा और ऐसा अनुमोदन लेने के िलए अनुसूची 3 मᱶ वᳶणत िविशि᳥यᲂ और अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संवीᭃा फᳱस के साथ िनरीᭃण ᮧािधकारी ᳇ारा स᭥ यक ᱨप से पृ᭬ ठांᳰकत अिभक᭨ पना रेखािचᮢ और पᳯरकलन ᮧ᭭ तुत करेगा। (ख) अिभक᭨ पना ᮟाग मᱶ ᳰकसी बदलाव करने के संबंध मᱶ आगामी अनुमोदन हेतु अनुसूची 5 मᱶ िविन᳸द᳥ानुसार संवीᭃा शु᭨ क का भुगतान ᳰकया जाएगा। (5) उपिनयम(1) मᱶ ᳰकसी बात के होते ᱟए भी, िसलᱶडर िजनके िविनदᱷशᲂ समय समय पर संशोिधत ᳰकए गए हो, जो अनुसूची 1 मᱶ िविन᳸द᭬ ट िविनदᱷशᲂ के अनुᱨप नहᱭ है और भरण के िलए उव देश के िलए लदाई करने या भारतीय
।
(5) उपिनयम(1) मᱶ ᳰकसी बात के होते ᱟए भी, िसलᱶडर िजनके िविनदᱷशᲂ समय समय पर संशोिधत ᳰकए गए हो, जो
अनुसूची 1 मᱶ िविन᳸द᭬ ट िविनदᱷशᲂ के अनुᱨप नहᱭ है और भरण के िलए उव देश के िलए लदाई करने या भारतीय
प᭜ तन से होकर िवदेश जा रहे जलयान को ᮧदाय करने के िलए भारत मᱶ आयात ᳰकए गए हᱹ, ऐसी गैस को भरा जा
सकता है, अथाᭅत,-
(क) िसलᱶडर का, यथाि᭭थित, ᮤवचालीय या ᮤव᭭ थैितक परीᭃण, इन िनयमᲂ मᱶ िविन᳸द᭬ ट अविध के भीतर ᳰकया
गया है तथा परीᭃण के दौरान लगाया गया दाब, िसलᱶडर पर अंᳰकत परीᭃण दाब होगा।
(ख) िसलᱶडर मᱶ-
(i)
कम दाब वाली ᮤवशील गैसᲂ के िलए भारतीय मानक 3710 और अिधक दाब वाली ᮤवशील गैसᲂ के
िलए भारतीय मानक 15975 मᱶ िविन᳸द᭬ ट भरण अनुपात से अिधक कोई ᮤवशील गैस नहᱭ भरी गई
है;
(ii)
िजस दाब के िलए िसलᱶडर अिभकि᭨पत ᳰकया गया है, उस दाब से अिधक कोई ᭭ थायी गैस नहᱭ भरी
गई है;
(ग)
भरण ᭭ टेशन पर िसलᱶडर के परीᭃण और भरण का अलग-अलग अिभलेख रखा जाता है;
(घ)
भरे ᱟए िसलᱶडर भरण ᭭ टेशन से हटाकर यथासंभव शीᮖ पोत पर लादा ᳰदए जाते हᱹ।
4. वा᭨ व—(1) गैस िसलᱶडरᲂ मᱶ लगे वा᭨ व िन᭥ निलिखत िविनदᱷशᲂ के पूणᭅतया अनुᱨप हᲂगे, अथाᭅत्:-
i.
औ᳒ोिगक गैस िसलᱶडरᲂ और सीएनजी ऑन-बोडᭅ िसलᱶडरᲂ के संबंध मᱶ, भारतीय मानक आईएस 3224;
ii.
िचᳰक᭜ सीय गैस िसलᱶडरᲂ के संबंध मᱶ, भारतीय मानक आईएस 3745;
iii.
᭫ वसन सािधᮢ के साथ ᮧयोग मᱶ लाए जानेवाले िसलᱶडरᲂ के िलए, समय समय पर यथासंशोिधत भारतीय
मानक आईएस 7302;
iv.
ᮤिवत पेᮝोिलयम गैस भरने के िलए उपयोग ᳰकए जानेवाले िसलᱶडरᲂ के संबंध मᱶ, 5 लीटर से अनिधक जल
धाᳯरता वाले िसलᱶडरᲂ के िलए भारतीय मानक आईएस 8776 और 5 लीटर से अिधक जल धाᳯरता वाले
िसलᱶडरᲂ के िलए भारतीय मानक आईएस 8737;
v.
आटो-एल.पी.जी. अधानो के संबंध मᱶ भारतीय मानक आईएस 15100;
vi.
े अनिधक जल
धाᳯरता वाले िसलᱶडरᲂ के िलए भारतीय मानक आईएस 8776 और 5 लीटर से अिधक जल धाᳯरता वाले
िसलᱶडरᲂ के िलए भारतीय मानक आईएस 8737;
v.
आटो-एल.पी.जी. अधानो के संबंध मᱶ भारतीय मानक आईएस 15100;
vi.
छोटे ᮧशीतक िसलᱶडरᲂ के संबंध मᱶ भारतीय मानक 12300;
vii.
एलपीजी गैस िसलᱶडरᲂ को ᳰफट ᳰकए गए एलपीजी रेगुलेटसᭅ के संबंध मᱶ भारतीय मानक आईएस 9798;
viii.
ᮓायोजेिनक आधानᲂ को ᳰफट ᳰकए गए वा᭨व के संबंध मᱶ -मुय िनयंᮢक ᳇ारा ᭭वीकृत संिहताएं ।
ix.
मुय िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत अ᭠य मानकᲂ के अनुᱨप वा᭨व के संबंध मᱶ ।
परंतु यᳰद मु य िनयंᮢक कᳱ यह राय है ᳰक लोकिहत मᱶ ऐसा करना आव᭫ यक है, तो वह, जो वा᭨ व और एलपीजी
रेगुलेटसᭅ ᳰक᭠ हᱭ िविनदᱷशᲂ के अनुᱨप नहᱭ है, उनके उपयोग कᳱ अनुमित दे सकता है।
(2) काबᭅन डायआ साइड िसलᱶडर मᱶ लगे वा᭨ व को उसकᳱ बॉडी मᱶ एक नरम ᳰकए गए तांबे कᳱ िड᭭ क से बना सुरᭃा मोचन
इस ᮧकार लगा होगा ᳰक वह 200 और 220 ᳰक.ᮕा. ᮧित वगᭅ सᱶटीमीटर के बीच दाब पर ब᭭ टᭅ हो जाए।
8
[PART II—SEC. 3(i)]
(3) ᭔ वलनशील गैसᲂ वाले िसलᱶडर के िलए वा᭨ वᲂ मᱶ, िजनको भारतीय मानक आईएस 3224 मᱶ सूचीब᭟ द नहᱭ ᳰकया गया है,
पाइपᲂ या अ᭠ य संयोजनᲂ के िलए बा ओर चूड़ी वाले पᱶच िनगᭅम लगे हᲂगे।
(4) ᮧ᭜ येक अ᭠ य वा᭨ वᲂ मᱶ दािहनी और घूमने वाली चूि़डयᲂ वाले पᱶच िनगᭅम लगे हᲂगे।
(5) वा᭨ व, िसलᱶडर नॅक मᱶ पᱶच ᳇ारा लगाया जाएगा, न ᳰक ᳰकसी ᭭ थायी स᭥ ब᭠ धन या बीच मᱶ अनुकूलक (एडे᭡ टर) लगाकर।
(6) तकुᭅ-ᮧचािलत वा᭨ वᲂ का िडजाइन इस ᮧकार का होगा ᳰक जब इसे िसलᱶडर मᱶ लगाया जाए, तब तकुᭅ को ᮧसामा᭠ य
ᮧचालन दशा मᱶ िनकालना संभव नहᱭ होगा।
5.
क ᳰकसी ᭭ थायी स᭥ ब᭠ धन या बीच मᱶ अनुकूलक (एडे᭡ टर) लगाकर। (6) तकुᭅ-ᮧचािलत वा᭨ वᲂ का िडजाइन इस ᮧकार का होगा ᳰक जब इसे िसलᱶडर मᱶ लगाया जाए, तब तकुᭅ को ᮧसामा᭠ य ᮧचालन दशा मᱶ िनकालना संभव नहᱭ होगा। 5. सुरᭃा मोचन युिᲦयां :- (1) यᳰद भारत मᱶ िविनᳶमत िसलᱶडरᲂ कᳱ बाडी मᱶ सुरᭃा मोचन युिᲦयां लगी ᱟई है तो ऐसी सुरᭃा युिᲦयां भारतीय मानक आईएस 5903 के अनुसार िविनᳶमत कᳱ जाएंगी और अनुरिᭃत कᳱ जाएंगी। (2) घृणाजनक या िवषैली गैसᲂ से भरे िसलᱶडरᲂ मᱶ सुरᭃा युिᲦ नहᱭ लगी होगी। ᭭ प ᳥ीकरण:- इस उपिनयम के ᮧयोजन के िलए,"घृणाजनक या िवषैली गैसᲂ" के अंतगᭅत काबᭅन मोनोआ साइड, हाइᮟोसायिनक एिसड,हाइᮟोजन लोराइड, हाइᮟोजन ᮩोमाइड, हाइᮟोजन ᭢लोराइड, स᭨ फर डाइआ साइड, लोरीन, िमथाइल ᮩोमाइड, नाइᮝोिसल लोराइड, टाउन गैस, हाइᮟोजन स᭨ फाइड, काबᲃनील लोराइड (फॉसजीन), सायनोजीन, सायनोजीन लोराइड,᭢लोरीन और काबᭅन आ सी लोराइड सि᭥मिलत हᱹ। (3) यᳰद इस देश मᱶ उपयोग के िलए अनुमोᳰदत और िवदेशᲂ मᱶ िविनᳶमत िसलᱶडरᲂ मᱶ सुरᭃा मोचन युिᲦ लगी है तो ये युिᲦयां उन िविनदᱷशᲂ कᳱ, िजनके अनुसार वे मूलत: बनी हᱹ, अपेᭃाᲐ के अनुसार लगाई जाएंगी। 6.
िलत हᱹ।
(3) यᳰद इस देश मᱶ उपयोग के िलए अनुमोᳰदत और िवदेशᲂ मᱶ िविनᳶमत िसलᱶडरᲂ मᱶ सुरᭃा मोचन युिᲦ लगी है तो ये
युिᲦयां उन िविनदᱷशᲂ कᳱ, िजनके अनुसार वे मूलत: बनी हᱹ, अपेᭃाᲐ के अनुसार लगाई जाएंगी।
6. िसलᱶडरᲂ पर िच᭮नांकन :- (1) िसलᱶडर पर िच᭮नांकन िन᭥ निलिखत के अनुसार होगाः-
(क) ᮧ᭜ येक गैस िसलᱶडर को िन᭥ निलिखत शतᲄ के अनुसार ᭭ टा᭥ प लगाकर उ᭜ कᳱणᭅन या ऐसी ही ᮧᳰᮓया ᳇ारा
सु᭭ प᭬ टत: और ᭭ थायी ᱨप से िच᭮नांकन ᳰकया जाएगा, अथाᭅत-
(i)
जो गढ़ाई या अ᭠ य साधन ᳇ारा उसके ᭭ कंध पर, ᮧबिलत ᳰकया जाएगा, या
(ii)
उसके ऐसे भाग पर, जो िसलᱶडर से अᳲव᭒ छेद ᱨप मᱶ ब᭟ द है और िजस पर िसलᱶडर के भीतर कᳱ गैस दाब के
ᮧितबल से ᮧभाव नहᱭ पड़ता है या नग᭛ य ᮧभाव पड़ता है।
(ख) यᳰद संरᭃण या भंगुरता का जोिखम है तो िसलᱶडर पर नाम पᳯट्टका सो᭨ डर करके नहᱭ लगाई जाएंगी।
(ग) मूल िच᭮नांकन के साथ ही िनयितकािलक िनरीᭃण के समय ᮧा᭡ त परीᭃण आंकड़ो कᳱ मोहर लगाने के िलए ᭭ थान
छोड़ा जाएगा।
(घ) िच᭮नांकन इस ᮧकार ᳰकया जाएगा और ᮧयोग मᱶ लग जानेवाले अंक और अᭃर ऐसे आकार और माप के हᲂगे ᳰक
िच᭮नांकन को ᭭ प᭬ टतया और आसानी से पढ़ा जा सके और उसमᱶ कोई गलती कᳱ स᭥ भावना न हो।
(2) ᭭ थायी और ᮤवशील िसलᱶडर पर िच᭮नांकन िन᭥ निलिखत के अनुसार होगा:-
(क) ᮧ᭜ येक िसलᱶडर पर िन᭥ निलिखत िच᭮नांकन ᳰकया जाएगा, अथाᭅत:-
(i) िविनमाᭅता, ᭭ वामी और िनरीᭃक के िच᭠ ह और ᮓम सं यांक (इन िच᭮नांकनᲂ को मु य िनयंᮢक के पास
रिज᭭ ᮝीकृत कराया जाएगा);
(ii) िविनदᱷश, िजसके अनुसार िसलᱶडर बना है;
(iii) िविनमाᭅण के दौरान या मर᭥ मत के प᭫ चात् कᳱ गई उ᭬ मा अिभᳰᮓया (जैसे सामा᭠ यीकरण, शमन या परावतᭅन)
कᳱ ᮧकृित को दशाᭅने वाला संकेत;
ज᭭ ᮝीकृत कराया जाएगा); (ii) िविनदᱷश, िजसके अनुसार िसलᱶडर बना है; (iii) िविनमाᭅण के दौरान या मर᭥ मत के प᭫ चात् कᳱ गई उ᭬ मा अिभᳰᮓया (जैसे सामा᭠ यीकरण, शमन या परावतᭅन) कᳱ ᮧकृित को दशाᭅने वाला संकेत; (iv) यथाि᭭थित, िपछले ᮤव᭭ थैितक परीᭃण, या ᮤव᭭ थैितक वृि᭟द परीᭃण कᳱ तारीख तथा उस मा᭠ यताᮧा᭡ त परीᭃण ᭭ थान का संकेत िच᭠ ह जहां परीᭃण ᳰकया गया है। संकेत िच᭠ ह मु य िनयंᮢक के पास रिज᭭ ᮝीकृत कराया जाएगा और ᮤिवत पेᮝोिलयम गैस िसलᱶडरᲂ कᳱ दशा मᱶ उसकᳱ गदᭅन के घेरे पर या ᭭ कंध पर परीᭃण कᳱ ितमाही और वषᭅ कᳱ बाबत अितᳯर त िच᭠ हांकन ᳰकया जाएगा; (v) कायᭅकरण दाब और परीᭃण दाब;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
9
(vi) आधेय भार-
᭭ प᭬ टीकरण – इस खंड के ᮧयोजन के िलए ᮤवशील गैस िसलᱶडर कᳱ दशा मᱶ, आधेय भार मᱶ िसल᭛ डरᲂ मᱶ लगे
वा᭨ वᲂ का भार भी स᭥ मिलत होगा। वा᭨ व का भार अलग से दशाᭅया जाएगा।
(vii) जल ᭃमता।
(viii) हाइᮟोजन और एंिᮩटलमᱶट गैसᲂ के िलए िच᭮नांकन "एच";
(ix) सीएनजी ऑन-बोडᭅ िसलᱶडरᲂ, अ᭠ य सीएनजी िसलᱶडरᲂ, और ऑटो एलपीजी अधानᲂ पर समाि᳙ तारीख का
िच᭮नांकन
(ख)
िविनमाᭅता के िच᭠ हांकन के िसवाय, जो आधार पर लगे हो सकते हᱹ, सभी िच᭠ हांकन, िसलᱶडर कᳱ गदᭅन के िसरे पर
ᳰकया जाएगा। तथािप, सीम रिहत िसलᱶडर, िजनमᱶ पाद मुᳰᮤका या घेरा नहᱭ है, तो िसलᱶडर के गदᭅन के िसरे पर
िविनमाताᭅ का िच᭠ हांकन ᳰकया जाएगा।
7.
पर लगे हो सकते हᱹ, सभी िच᭠ हांकन, िसलᱶडर कᳱ गदᭅन के िसरे पर
ᳰकया जाएगा। तथािप, सीम रिहत िसलᱶडर, िजनमᱶ पाद मुᳰᮤका या घेरा नहᱭ है, तो िसलᱶडर के गदᭅन के िसरे पर
िविनमाताᭅ का िच᭠ हांकन ᳰकया जाएगा।
7. वा᭨ व पर िच᭠ हांकन:- िसलᱶडरᲂ मᱶ लगे वा᭨ वᲂ पर, ᭭ टा᭥ प लगाकर, उ᭜ कᳱणᭅन या समान ᮧᳰᮓयाᲐ ᳇ारा सु᭭ प᭬ टतया और
᭭ थायी तौर पर िन᭥ निलिखत िविशि᳥यां िच᭠ हांᳰकत कᳱ जाएगी, अथाᭅत:-
i) वा᭨ व का िविनदᱷश;
ii) िविनमाᭅण का वषᭅ और ितमाही
iii) िविनमाᭅता का ᮧतीक
iv) कायᭅकरण दाब;
v) िजस गैस के िलए वा᭨ व का उपयोग ᳰकया जाना है, उसका नाम और रासयिनक ᮧतीक;
vi) िनगᭅम ᭪ दार कᳱ पᱶच कᳱ चूड़ी का ᮧकार अथाᭅत् बाएं हाथ वाली (बा.हा.);
vii) िनरीᭃक कᳱ ᭭ टा᭥ प; जहᱼ िडप टयुब दी गई हᱹ, वहाँ वा᭨ व पर या िसलᱶडर पर वा᭨ व के बीच मᱶ लगे बैज पर सु᭭ ᭡ ᭬ ट
और ᭭ थायी िच᭠ हांकन ᳇ारा िवशेष िनदᱷश ᳰदए जाएंगे और Ჷुब कᳱ िमलीमीटर मᱶ कुल ल᭥ बाई भी दशाᭅई
जाएगी।
8. पहचान रंग.- (1) ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ कोई संपी िडत गैस भरने वाला ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ, उसके भ᭛ डारण या ᮧेषण के पूवᭅ यह
सुिनि᳟त करेगा ᳰक िसलᱶडर को, औ᳒ोिगक िसलᱶडरᲂ कᳱ दशा मᱶ भा.म. आईएस 4379, अिᲨशामक यंᮢᲂ हेतु भारतीय
मानक आईएस 15683 या भारतीय मानक आईएस 2878 और िचᳰक᭜ सीय िसलᱶडरᲂ कᳱ दशा मᱶ भारतीय मानक आईएस
3933 मᱶ िविन᳸द᭬ ट यथोिचत पहचान रंगᲂ मᱶ रंग ᳰदया गया है।
(2) नई गैसᲂ और गैस िम᮰णᲂ के िलए ᮧयु त िसलᱶडरᲂ को, िजनके िलए पहचान रंग उपिनयम (1) मᱶ नहᱭ ᳰदए गए हᱹ,
िन᭥ निलिखत सारणी मᱶ दशाᭅए गए रंगᲂ से रोगन ᳰकया जाएगा, अथाᭅत्:-
िसलᱶडरᲂ मᱶ भरी गैस का नाम िसलᱶडर के कवच का रंग िसलᱶडर कᳱ गदᭅन के िसरे का रंग अ᭔ वलनशील और अिवषैली सफेद
अ᭔ वलनशील ᳰक᭠ तु िवषैली सफेद पीला,(भारतीय मानक आईएस मानक रंग सं. 356) एल.पी.जी.
सलᱶडरᲂ मᱶ भरी गैस का नाम िसलᱶडर के कवच का रंग िसलᱶडर कᳱ गदᭅन के िसरे का रंग अ᭔ वलनशील और अिवषैली सफेद
अ᭔ वलनशील ᳰक᭠ तु िवषैली
सफेद
पीला,(भारतीय मानक आईएस मानक रंग
सं. 356)
एल.पी.जी. से िभ᭠ न, ᭔ वलनशील ᳰक᭠ तु
अिवषैली
सफेद
लाल,(भारतीय मानक आईएस मानक लाल
रंग सं. 537)
᭔ वलनशील और िवषैली
सफेद
लाल और पीला, (भारतीय मानक आईएस
मानक रंग सं.537और 356)
गैस िम᮰ण
(भारतीय मानक 4379 या भारतीय मानक
मु य गैस रंग
िसलᱶडर कᳱ लंबाई के लगभग 1/5 बᱹड
चौड़ाई वाली माइनर गैस।
10
[PART II—SEC. 3(i)]
:3933 के अंतगᭅत न आने वाले)
अिᲨशामक
लाल
लाल(भारतीय मानक आईएस 5 मानक रंग
536 और 538)
ᳯट᭡ पण- गैस िम᮰ण के िलसे आशियत िसलᱶडरᲂ को "गैस िम᮰ण" या "िम᮰ण गैस"से िच᭮नांᳰकत ᳰकया जा सकता है।
इसके अितᳯर त यᳰद िसलᱶडर ᳰकसी िविश᭬ ट गैस िम᮰ण के िलए ᭭ थायी ᱨप मᱶ ᮧयु त होते हᱹ तो िसलᱶडरᲂ को िम᮰ण
के संघटकᲂ के नाम से (ᮧतीक यᳰद आव᭫ यक हो तो) ᭭ टा᭥ प लगाकर और यᳰद िसलᱶडर ᳰकसी िविश᭬ ट गैस िम᮰ण के
िलए यदाकता ᮧयु त होता है तो पᱶट लगाकर िच᭮नांᳰकत ᳰकया जाएगा।
(3) कोई भी ᭪ यिᲦ गैस िसलᱶडर पर रोगन ᳰकये गए रंग मᱶ ᳰकसी भी ᮧकार छेड़छाड़ या पᳯरवतᭅन नहᱭ करेगा:
परंतु इस उपिनयम कᳱ ᳰकसी भी बात के होते ᱟए, वह िसलᱶडर के अनुरᭃण के िलए आव᭫ यक होने पर इन िनयमᲂ के
अनुसार उस पर वही पहचान रंग, जो उस पर पहले से पᱶट है, पुन: रोगन करने या िसलᱶडर को एक गैस सेवा से दूसरी गैस
सेवा के िलए पᳯरवᳶतत करने के िलए उसे पुन: रोगन करने को िनिष करती है।
9.
े पर इन िनयमᲂ के
अनुसार उस पर वही पहचान रंग, जो उस पर पहले से पᱶट है, पुन: रोगन करने या िसलᱶडर को एक गैस सेवा से दूसरी गैस
सेवा के िलए पᳯरवᳶतत करने के िलए उसे पुन: रोगन करने को िनिष करती है।
9. िसलᱶडरᲂ पर लेबल लगाना- (1) ᮧ᭜ येक िसलᱶडर पर गैस के नाम और उस ᭪ यिᲦ के नाम तथा पते का, िजसके ᳇ारा
िसलᱶडर मᱶ गैस भरी थी, लेबल लगाया जाएगा।
(2) ᮧ᭜ येक िनयाᭅत ᳰकए जाने वाले िसलᱶडर को आईएस ओ 7225 के साथ एच ए जेड सी एच ई एम यूएन नंबर के अनुसार
गैस का नाम अंᳰकत ᳰकया जाएगा।
(3) ᭭ थायी या ᮤवशील गैस से भरे ᮧ᭜ येक िसलᱶडर से िन᭥ निलिखत से िन᭥ निलिखत िनबंधन संल न कᳱ जाएगी, अथाᭅत्:-
"चेतावनी"
गैस िसलᱶडर िनयम, 2016
i)
इस िसलᱶडर का रंग न बदिलए।
ii) इस िसलᱶडर मᱶ अभी जो गैस भरी है, उससे िभ᭠ न कोई गैस नहᱭ भरी जानी चािहए।
iii) इस िसलᱶडर के ठीक समीप या उसी कमरे मᱶ, जहाँ यह रखी जाती है, ᳰकसी भी ᭔ वलनशील सामᮕी का
भ᭛ डारण नहᱭ ᳰकया जाना चािहये।
iv) इस िसलᱶडर के वा᭨ वᲂ का अ᭠ य ᳰफᳳटगᲂ पर कोई भी तेल या त᭜ समान ᭭ नेहक का उपयोग नहᱭ ᳰकया जाना
चािहये।
v) कृपया परीᭃण कᳱ अगली तारीख देखᱶ, जो िसलᱶडर कᳱ गदᭅन और वा᭨ व के बीच लगाये गए धातु ᳳरग पर
िच᭮नांᳰकत है और यᳰद वह तारीख बीत चुकᳱ है तो भरने के िलए िसलᱶडर अपेिᭃत न करᱶ।
10.
नहᱭ ᳰकया जाना
चािहये।
v) कृपया परीᭃण कᳱ अगली तारीख देखᱶ, जो िसलᱶडर कᳱ गदᭅन और वा᭨ व के बीच लगाये गए धातु ᳳरग पर
िच᭮नांᳰकत है और यᳰद वह तारीख बीत चुकᳱ है तो भरने के िलए िसलᱶडर अपेिᭃत न करᱶ।
10. िसलᱶडर के पᳯरदान या ᮧेषण पर िनबᭅ᭠ धन.- (1) कोई भी ᭪ यिᲦ भारत मᱶ ᳰकसी ऐसे अ᭠ य ᭪ यिᲦ को, जो इस ᮧकार को
संपी िडत गैस िसलᱶडर रखने के िलए अनु᭄ि᳙धारी या उसका ᮧािधकृत अिभकताᭅ नहᱭ है, संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडरᲂ का
पᳯरदान या ᮧेषण तब तक नहᱭ करेगा जब तक ᳰक उसे इन िनयमᲂ के अधीन अनु᭄ि᳙ के िबना ऐसे संपीिडत गैस िसलᱶडर
रखने के िलए छूट नहᱭ िमली ᱟई है।
(2) उपिनयम (1) के अधीन ᳰकसी ᭪ यिᲦ ᳇ारा पᳯरद᭜ त या ᮧेिषत गैस िसलᱶडर , उस ᮧकार के हᲂगे िजसके िलए उसे अनु᭄ि᳙
दी गई है और ऐसे पᳯरद᭜ त या ᮧेिषत गैस िसलᱶडसᭅ कᳱ सं या, उस सं या से अिधक नहᱭ होगी, िजसे रखने के िलए इन िनयमᲂ
के अधीन वह ᭪ यिᲦ, िजसे ऐसा पᳯरदान या ᮧेषण ᳰकया गया है, ᮧािधकृत है।
(3) उपिनयम (1) और उपिनयम (2) कᳱ कोई बात संघ के रᭃा बलᲂ, प᭜ तन ᮧािधकाᳯरयᲂ या रेल ᮧशासन और अ᭠य
अधᭅसैिनक बलᲂ को गैस िसलᱶडरᲂ से पᳯरदान या ᮧेषण लागू नहᱭ होगी ;
पंरतु, इन संगठनᲂ के क᭨याण संघᲂ ᳇ारा चलाई जाने वाली सहकारी सिमितायᲂ के िलए इस उप-िनयम के उपाबंध लागू नहᱭ
हᲂगे ।
11.सीवन रिहत गैस िसलᱶडरᲂ कᳱ उपयोग के दौरान मर᭥ मत-
कोई ᭪ यिᲦ ᳰकसी सीवन रिहत गैस िसलᱶडर के ढांचे मᱶ कोई मर᭥ मत नहᱭ करेगा या उसकᳱ मर᭥ मत नहᱭ कराएगा।
यᲂ के िलए इस उप-िनयम के उपाबंध लागू नहᱭ
हᲂगे ।
11.सीवन रिहत गैस िसलᱶडरᲂ कᳱ उपयोग के दौरान मर᭥ मत-
कोई ᭪ यिᲦ ᳰकसी सीवन रिहत गैस िसलᱶडर के ढांचे मᱶ कोई मर᭥ मत नहᱭ करेगा या उसकᳱ मर᭥ मत नहᱭ कराएगा।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
11
12.वेलिडत ᳰकए गए/झाले ᱟए िसलᱶडरᲂ कᳱ मर᭥ मत-
(1) वेलिडत ᳰकये गए या पीतल से झाले ᱟए िसलᱶडरᲂ का वै᭨ ड कᳱ ᱟई या पीतल से झाली ᱟई सीवन से िभ᭠ न ᳰकसी भी
᭭ थान पर ᳯरसने वाले िसलᱶडर कᳱ मर᭥ मत नहᱭ कᳱ जाएगी और उसे अᮧयो᭔ य ठहरा ᳰदया जाएगा।
(2) वेलिडत ᳰकये गए/पीतल से झाले सीवन वाले िसलᱶडरᲂ मᱶ लघु दोषᲂ कᳱ मर᭥ मत, जैसे, डे᭠ ᭗स, फूट ᳳरग को ᭃित, वॉ᭨ व
संरᭃण ᳳरस और अ᭠ य संरᭃण ᳰफटमᱶ᭗स अनु᭄ात कᳱ जा सकती है पर᭠ तु यह तब, जक ᳰक—
(क) घषᭅण,त᭬ टन,गतᭅन या अ᭠ य अनुमोᳰदत रीितयᲂ ᳇ारा ᮢुᳯटयᲂ दूर कर दी गई हो;
(ख) िसलᱶडर के िविनमाᭅता के पᳯरसर या मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत पᳯरसर मᱶ यो य और अनुभवी ᭪ यिᲦ के
पयᭅवेᭃण के अधीन ᮧमािणत वै᭨ डर ᳇ारा मर᭥ मत कᳱ गई हो।
(ग) मर᭥ मत के प᭫ चात् िसलᱶडर ठीक ढंग से उ᭬ मोपचाᳯरत ᳰकये जाते हᱹ,
(घ) िसलᱶडरᲂ को वै᭨ ड कᳱ गई या पीतल से झाली ᱟई सीवन रेिडयोᮕाफ कᳱ गई है यᳰद इसके िविनमाᭅण के प᭫ चात्
िसलᱶडर को मूलत: रेिडयोगाफ ᳰकया जाना अपेिᭃत था;
᭫ चात् िसलᱶडर ठीक ढंग से उ᭬ मोपचाᳯरत ᳰकये जाते हᱹ,
(घ) िसलᱶडरᲂ को वै᭨ ड कᳱ गई या पीतल से झाली ᱟई सीवन रेिडयोᮕाफ कᳱ गई है यᳰद इसके िविनमाᭅण के प᭫ चात्
िसलᱶडर को मूलत: रेिडयोगाफ ᳰकया जाना अपेिᭃत था;
(ङ) मर᭥ मत और उ᭬ मोपचाᳯरत के प᭫ चात् िसलᱶडर कᳱ उसी वातीय और ᮤव᭭ थैितक या ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल जांच कᳱ
जाती है, जैसा ᳰक िविनमाᭅण के समय कᳱ गई थी।
(3) वेलिडत ᳰकये गए या पीतल से झाले ᱟए िसलᱶडर मर᭥ मत के पूवᭅ, पूणᭅत: साफ ᳰकये जाएंगे या गैस मु त ᳰकये जाएंगे या
अ᭠ यथा त᭡ त कायᭅ करने के िलए सुरिᭃत ᱨप मᱶ तैयार ᳰकये जाएंगे और कंपनी मᱶ िनयोिजत ᭪ यिᲦ िजसे संबंिधत ᭃेᮢ का
कायाᭅनुभव हो, ᳇ारा िलिखत ᱨप मᱶ यह ᮧमािणत ᳰकया जाएगा ᳰक िसलᱶडर को इस ᮧकार तैयार ᳰकया गया है। ᮧमाणपᮢ
तीन मास तक पᳯर रिᭃत ᳰकया जाएगा और मांग ᳰकए जाने पर मु य िनयंᮢक के समᭃ ᮧ᭭ तुत ᳰकया जाएगा।
(4) कोई भी ᭪ यिᲦ ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ, िजसकᳱ उपिनयम(2) के अधीन मर᭥ मत कᳱ गई है, कोई गैस तब तक पुन: नहᱭ भरेगा
जब तक ᳰक िसलᱶडर कᳱ बाबत कᳱ गई मर᭥ मत और परीᭃण कᳱ पूरी ᳯरपोटᭅ, मर᭥ मत करनेवाले के परीᭃण ᮧमाणपᮢ के साथ
मु य िनयंᮢक को ᮧ᭭ तुत नहᱭ कर दी जाती और उसके पुनभᭅरण के िलए उसकᳱ अनु᭄ा अिभᮧा᭡ त न हᱭ कर ली जाती।
(5) उपिनयम(2) मᱶ ᳰकसी बात के होते ᱟए भी, ᳰकसी िवलीन एसेᳯटलीन गैस िसलᱶडर कᳱ, िजसकᳱ वै᭨ ड सीवन मᱶ ᳯरसन हो,
कोई मर᭥ मत नहᱭ कᳱ जाएगी।
(6) अनुसूची 5 मᱶ यथा िनधाᭅᳯरत फᳱस।
13.बालकᲂ और मᱫ ᭪ यिᲦयᲂ के िनयोजन का ᮧितषेध-
अठारह वषᭅ कᳱ आयु से कम आयु को कोई बालक तथा कोई ᭪ यिᲦ, जो मᱫता कᳱ हालत मᱶ है, संपीिडत गैस िसलᱶडर कᳱ
लदाई, उतराई या पᳯरवहन कायᭅ मᱶ, या इन िनयमᲂ के अधीन अनु᭄᭡ त ᳰकसी पᳯरसर मᱶ, िनयोिजत नहᱭ ᳰकया जाएगा।
14.
ह वषᭅ कᳱ आयु से कम आयु को कोई बालक तथा कोई ᭪ यिᲦ, जो मᱫता कᳱ हालत मᱶ है, संपीिडत गैस िसलᱶडर कᳱ
लदाई, उतराई या पᳯरवहन कायᭅ मᱶ, या इन िनयमᲂ के अधीन अनु᭄᭡ त ᳰकसी पᳯरसर मᱶ, िनयोिजत नहᱭ ᳰकया जाएगा।
14. धू᮫पान,अिᲨ,ᮧकाश और खतरनाक पदाथᲄ का ᮧितषेध-
(1)ᳰकसी भी समय ऐसे ᭭ थान के समीप, जहां ᭔ वलनशील गैसᲂ के िलए िसलᱶडर का भरण, भ᭛ डारण या धरा-उठाई कᳱ जाती
है, कोई ᭪ यिᲦ धू᮫पान नहᱭ करेगा और मर᭥ मत के िलए धमन पाइप ᭔ वाला से िभ᭠ न या ᭔ वलनशील ᮧकृित कᳱ या ᭭ वत:
ᮧ᭔ विलत होनेवाली या अिᲨ या िव᭭ फोट पैदा करने या लगानेवाली व᭭ तु या पदाथᭅ अनु᭄ा᭡ त नहᱭ ᳰकये जाएंगे।
(2)ᳰकसी ऐसे ᭭ थान मᱶ या उसके िनकट, जहाँ ᭔ वलनशील गैसᲂ के िसलᱶडर का भरे जाते हᱹ, या उनकᳱ धरा-उठाई कᳱ जाती है,
कोई भी ᭪ यिᲦ कोई मािचस,᭢यूज, मोबाइल फोन या ᳲचगारी उ᭜ प᭠ न करने या िव᭭ फोट के िलए, अ᭠ या सािधᮢ अपने क᭣ जे मᱶ
नहᱭ रखेगा।
15. सधारण पूवाᭅवधािनया- (1) वा᭨ वᲂ और अ᭠ य ᳰफᳳटग सिहत िसलᱶडर और इन िनयमᲂ के अधीन पहचान रंग सदैव अ᭒ छी
दशा मᱶ अनुरᭃण ᳰकया जाएगा।
(2) िसलᱶडर के ᳰकसी वा᭨ व या उसकᳱ अ᭠ य ᳰफटᱭग मᱶ कोई तेल या त᭜ समान ᭭ नेहक का उपयोग नहᱭ ᳰकया जाएगा।
(3) िनयम 12 और अनुसूची 4 के खंड ख 2(1)(ख) मᱶ यथा उपबि᭠धत है उसके िसवाए, ᳰकसी भी िसले᭛ डर का उ᭬ मोपचार
नहᱭ ᳰकया जाएगा या उसे उ᭒ च तापमान या धूप मᱶ नहᱭ रखा जाएगा या अ᭠ य ᳰकसी ᭔ वलनशील या िव᭭ फोटक सामᮕी के
साथ उसका भ᭛ डारण नहᱭ ᳰकया जाएगा।
ख) मᱶ यथा उपबि᭠धत है उसके िसवाए, ᳰकसी भी िसले᭛ डर का उ᭬ मोपचार नहᱭ ᳰकया जाएगा या उसे उ᭒ च तापमान या धूप मᱶ नहᱭ रखा जाएगा या अ᭠ य ᳰकसी ᭔ वलनशील या िव᭭ फोटक सामᮕी के साथ उसका भ᭛ डारण नहᱭ ᳰकया जाएगा।
12
[PART II—SEC. 3(i)]
(4) संपीिडत गैस से भरे ᮧ᭜ येक िसलᱶडर का वा᭨ व भली ᮧकार ब᭠ द रखा जाएगा िजससे ᳰक ᳯरसन को रोका जा सके। ᮤिवत
पेᮝोिलयत गैस और अ᭜ य᭠ त िवषैली गैसᲂ ,जैसे बोरन,ᮝाइ᭢लोराइड, काबᭅन मोनो-आ साइड, ᭢लुओᳯरन, हाइᮟोजन
लोराइड,साइनोजन लोराइड, लोरीन ᮝाइ᭢लोराइड, हाइᮟोजन साइनाइड, हाइᮟोजन ᭢लोराइड , हाइᮟोजन स᭨ फाइड,
िमथील ᮩोमाइड, नाइᮝोजन टेᮝाआ साइड, लोरीन, अमोिनया या स᭨ फर डाइ आ साइड से भरे िसलᱶडरᲂ मᱶ लगे वा᭨ व के
िनगᭅम ᭪ दार पर गैस के ᳯरसन को रोकने के िलए सहायक साधन के ᱨप मᱶ कायᭅ करने के िलए सुरᭃा ᭡ लग लगा होगा।
(5) यᳰद वा᭨ व से ᳯरसन को भराई वाली नली के नट या तकुᭅ को कसने से भी ना रोका जा सके तो िसलᱶडर को ऐसे खुले ᭭ थान
मᱶ ले जाया जाएगा जहां वह जनजीवन और स᭥ पिᱫ के िलए कम से कम खतरनाक है और भरणकताᭅ को सूिचत ᳰकया जाएगा
और एलपीजी िसलᱶडर के मामले मᱶ, सुरᭃा टोपी ᳯरसाव को रोकने उसकᳱ सुरᭃा कैप लगाई जाएगी और िसलᱶडर एक खुली
जगह मᱶ ले जाया जाएगा।
6) िवषाᲦ और संᭃारक गैसᲂ के िलए िसलᱶडर भरने और भंडारण ᭃेᮢ मᱶ समुिचत िन᭬ᮧभावीकरण या ᭭ᮓᳲबग ᮧणाली
उपल᭣ ध कᳱ जाएगी ।
(7) िवषैले, संᭃारक और ᭔वलनशील गैस भंडारण शेड मᱶ पयाᭅ᳙ आपात ि᭭थित से िनपटने के उपकरणᲂ या ᳰकट और
सुरᭃा᭜मक उपकरणᲂ जैसे, हाथ के द᭭ताने, गैस मा᭭क, ᳡ास उपकरण, काले च᭫मे,गम बू᭗स उपल᭣ध कराए जाएंगे।
(8) िवषाᲦ और संᭃारक गैस भंडारण पᳯरसर मᱶ ᮧचालन ि᭭वच के साथ कायᭅᭃम अलामᭅ उपल᭣ध ᳰकया जाएगा ताᳰक आपात
ि᭭थित मᱶ, ि᭭वच ᳇ारा िनयंᮢण कᭃ मᱶ चेतावनी सुनी जा सकᱶ।
16.
रण, काले च᭫मे,गम बू᭗स उपल᭣ध कराए जाएंगे।
(8) िवषाᲦ और संᭃारक गैस भंडारण पᳯरसर मᱶ ᮧचालन ि᭭वच के साथ कायᭅᭃम अलामᭅ उपल᭣ध ᳰकया जाएगा ताᳰक आपात
ि᭭थित मᱶ, ि᭭वच ᳇ारा िनयंᮢण कᭃ मᱶ चेतावनी सुनी जा सकᱶ।
16. दुघᭅटना से बचाव के िलए िवशेष पूवाᭅव धािनया- (1) ᳰकसी ऐसे ᭭ थान मᱶ या उसके पास, जहां दाब के अधीन गैस का,
िसलᱶडर मᱶ भ᭛ डारण, धराई-उठाई या पᳯरवहन ᳰकया जाता है, कोई ᭪ यिᲦ ऐसा कोई कायᭅ नहᱭ करेगा या करने का ᮧय᭜ न
नहᱭ करेगा िजससे आग लग सके या िव᭭ फोट हो सके।
(2) संपीिडत गैस िसलᱶडरᲂ का भ᭛ डारण करनेवाला और ऐसे गैस िसलᱶडरᲂ के भ᭛ डारण, उनकᳱ उठाई-धराई और पᳯरवहन
का ᮧभारी या उसमᱶ लगा ᱟआ ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ सभी समयᲂ पर—
(क)
इन िनयमᲂ के उपब᭠ धᲂ का और उनके संबंध मᱶ ᳰकसी अनु᭄ि᳙ कᳱ शतᲄ का अनुपालन करेगा;
(ख)
अिᲨ या िव᭭ फोट से दुघᭅटना को रोकने के िलए सभी पूवाᭅवधािनयां बरतेगा; और
(ग)
उपिनयम(1) मᱶ िन᳸द᭬ ट कोई कायᭅ करने से ᳰकसी ᭪ यिᲦ को िनवाᳯरत करेगा।
17. सᭃम ᭪ यिᲦ ही ᮧचालनᲂ का ᮧभारी होगा- इन िनयमᲂ के अधीन दी गई अनु᭄ि᳙ को धारण करने वाला या उसके अधीन
कायᭅ करने वाला ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ, जब भी िसलᱶडर भरे जाते हᱹ, लादे जाते हᱹ, उतारे जात हᱹ, उनकᳱ परीᭃा या जांच कᳱ जाती है,
इन िनयमᲂ के उपब᭠ धᲂ के अनुसार ᳰकसी भी उ त संᳰᮓया को देखने हेतु ᳰकसी सᭃम और अनुभवी ᭪ यिᲦ को उ त संᳰᮓयाᲐ
के दौरान उपि᭭थत रहने और इन िनयमᲂ के उपब᭠ धᲂ के अनुसार ऐसी संᳰᮓयाᲐ का संचालन करने के िलए ᮧितिनयु त
करेगा। ᮧ᭜ येक पारी मᱶ लगाए गए ऐसे काᳶमकᲂ के नाम, अहᭅता और अनुभव कᳱ जानकारी लगातार भरण अनुमित पर िवचार
करने के िलए मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक को ᮧ᭭ तुत कᳱ जाएगी।
18.
ाᲐ का संचालन करने के िलए ᮧितिनयु त करेगा। ᮧ᭜ येक पारी मᱶ लगाए गए ऐसे काᳶमकᲂ के नाम, अहᭅता और अनुभव कᳱ जानकारी लगातार भरण अनुमित पर िवचार करने के िलए मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक को ᮧ᭭ तुत कᳱ जाएगी। 18. उठाई-धराई और उपयोग –(1) धरा-उठाई के दौरान िसलᱶडरᲂ कᳱ पयाᭅ᭡ तत: संभाल कᳱ जाएगी। (2) िसलᱶडरᲂ को हटाते समय यथासंभव पयाᭅ᭡ त मजबूत ᮝािलयᲂ और ᮓेडलᲂ का उपयोग ᳰकया जाएगा। िसलᱶडर वा᭨व को ᳰकसी ᭃित से बचाने के िलए सावधानी बरती जाएगी। (3) िसलᱶडरᲂ कᳱ धरा-उठाई सावधानीपूवᭅक कᳱ जाएगी और वे एक दूसरे पर िगरने नहᱭ ᳰदए जाएंगे या अ᭠ यथा उ᭠ हᱶ अनाव᭫ यक ध का नहᱭ लगने ᳰदया जाएगा। (4) िसलᱶडरᲂ को सरकाना, िगराना, उनसे िखलवाड़ करना ᮧितिष᭟ द है। (5) ᮤिवत पेᮝोिलयम गैस िसलᱶडर और ᮤवशील गैस से भरे िसलᱶडर सदैव सीधे रखे जाएंगे और उ᭠ हᱶ इस ᮧकार रखा जाएगा ᳰक वे िगरᱶ नहᱭ। (6) ᭃैितज मᱶ ᮧयु त िसलᱶडरᲂ को इस ᮧकार रखा जाएगा ᳰक वे लुढ़के नहᱭ। (7) वै᭨ ड करने, काटने और गमᭅ करने के समय उपयोग मᱶ लाए जानेवाले िसलᱶडरᲂ के िसवाय , ᳰकसी भी िसलᱶडर के ठीक समीप खुली लौ, ᮧकाश, मोबाइल फोन, आग जलाना,वै᭨ ड करना और धू᮫पान ᮧितिष᭟ द है। (8) अनु᭄ि᳙ के ᮧयोजन के िलए कायᭅ ᭭ थलᲂ को भ᭛ डारण ᭭ थान के ᱨप मᱶ वगᱮकृत न हᱭ ᳰकया जाएगा।
के िसवाय , ᳰकसी भी िसलᱶडर के ठीक समीप खुली लौ, ᮧकाश, मोबाइल फोन, आग जलाना,वै᭨ ड करना और धू᮫पान ᮧितिष᭟ द है। (8) अनु᭄ि᳙ के ᮧयोजन के िलए कायᭅ ᭭ थलᲂ को भ᭛ डारण ᭭ थान के ᱨप मᱶ वगᱮकृत न हᱭ ᳰकया जाएगा।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 13 19. भरण पर िनबᭅ᭠ धन.-(1) वै᭨ ड ᳰकये गए िसलᱶडर मᱶ कोई ᭭ थायी उ᭒ च दाब ᮤवशील गैस या अ᭜ यंत िवषैली गैसᲂ, जैसे, बोरन-द-ᮝाइ लोराइड, काबᲃनोल सायनोजन, हाइᮟोजन सायनाइड, हाइᮟोजन लोराइड, हाइᮟोजन स᭨ फाइड नहᱭ भरी जाएगी: (2) िनयाᭅत के िलए संपीिडत गैस का िन᭥ न दाब पर भरण ᳰकया जाए, जो ᳰक अंतररा᭬ ᮝीय मेरीटाईम डᱶजरस गु᭙स कोड (आयएमडीजी कोड) या इंटरनेशनल कैरेज ऑफ डᱶजरस गु᭙स बाय रोड (एडीआर) से संबंिधत समझौते के अनुसार तथा मु य िनयंᮢक के पूवाᭅनुमोदन से संपीिडत गैस का कम दबाव पर भरण ᳰकया जा सकता है। (3) कोई भी िसलᱶडर , िजसका उपयोग एक बार कोयला गैस, काबᭅन मोनाआ साइड, संिपिडत बायोगैस, हायᮟोजन, सीएनजी, कोल बेड मीथेन और मीथेन के भ᭛ डारण और पᳯरवहन के िलए ᳰकया जा चुका है, अ᭠ य ᳰकसी गैस के साथ, अᳰᮓया गैसᲂ के साथ इन गैसᲂ के िम᮰ण के िसवाय उपयोग मᱶ नहᱭ लाया जाएगा। (4) ᳰकसी भी िसलᱶडर मᱶ ऐसी कोई गैस नहᱭ भरी जाएगी, िजसका रासायिनक तौर पर िसलᱶडर से संयोजन हो सकता है िजससे इस ᮧकार उसकᳱ ᮧयो᭔ यता को खतरा उ᭜ प᭠ न हो सकता है। 20. िसलᱶडरᲂ या कासके᭙स कᳱ लदाई,उतराई और पᳯरवहन.- ᳰकसी संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडरᲂ या कासके᭙स का पᳯरवहन, अनुसूची 6 मᱶ अिधकिथत उपबंधो का स᭥ यक ᱨप से अनुपालन करते ᱟए और यथालागू अ᭠ य कानूनᲂ के सुसंगत उपबंधᲂ का भी पालन करते ᱟए ᳰकया जाएगा। 21.
ᳯरवहन.- ᳰकसी संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडरᲂ या कासके᭙स का पᳯरवहन, अनुसूची 6 मᱶ अिधकिथत उपबंधो का स᭥ यक ᱨप से अनुपालन करते ᱟए और यथालागू अ᭠ य कानूनᲂ के सुसंगत उपबंधᲂ का भी पालन करते ᱟए ᳰकया जाएगा। 21. िसलᱶडरᲂ का भ᭛ डारण –(1) िसलᱶडरᲂ का भ᭛ डारण ठंडे, शु᭬ क, अ᭒ छाᳰदत ᳰक᭠ तु भली ᮧकार संवाितत ᭭ थलᲂ मᱶ तथा बायलरᲂ, खुली लौ, वा᭬ प पाइपᲂ या ᳰकसी ताप के िवभव उदगम से दूर ᳰकया जाएगा और ऐसे भ᭛ डारण के ᭭ थानᲂ तक पᱟँच सुगमता से होगी। (2) भ᭛ डारण-कᭃ या शेड, अिᲨरोधी संिनमाᭅण के हᲂगे। (3) पतली दीवाल वाले िसलᱶडर जैसे ᮤिवत पेᮝोिलयम, गैस िसलᱶडर और िवलीन गैस िसलᱶडर ᭃैितज ि᭭थित मᱶ नहᱭ रखे जाएंगे। (4) ᭔ वलनशील और िवषैली गैसᲂ से भरे िसलᱶडर एक दूसरे से अलग रखे जाएंगे और अ᭠ य ᮧकार कᳱ गैसᲂ वाले िसलᱶडरᲂ से पयाᭅ᭡ त दूरी पर या उपयु त िवभाजक दीवाल ᳇ारा अलग रखे जाएंगे। (5) िसलᱶडर ऐसी पᳯरि᭭थितयᲂ मᱶ नहᱭ रखे जाएंगे ᳰक वे संᭃाᳯरत हो सकᱶ। (6) िसलᱶडरᲂ का ᭔ वलनशील पदाथᭅ के साथ भ᭛ डारण न हᱭ ᳰकया जाएगा। (7) खाली िसलᱶडरᲂ को भरे िसलᱶडरᲂ से अलग रखा जाएगा और यह ᭟ यान रखा जाएगा ᳰक सभी वा᭨ व कस कर ब᭠ द कर ᳰदए गए हᱹ। 22.िव᳒ुत सं᭭ थापन- िसलᱶडरᲂ मᱶ ᭔ वलनशील गैसᲂ के भरण और भ᭛ डारण के पᳯरसरᲂ मᱶ सम᭭ त िव᳒ुत मीटर, िवतरण बोडᭅ, ि᭭वच, ᭢युज,᭡ लग और साकेट, िव᳒ुत ि᭭थरलै᭥ प, सुवा᳭ हᱹड लै᭥ प और मोटरᱶ, समय समय पर यथासंशोिधत आईएस या आईईसी-60079-1 या आईईसी-60079-11 (भारतीय मानक: आईएस 2148 के ᭭ थान पर) और अ᭠ य कोई मानक के अनुᱨप मु य िनयंᮢक ᳇ारा यथा अनुमोᳰदत ᭔ वालासह ᮧकार कᳱ हᲂगी और उ᭠ हᱶ ᮧभावी तौर पर भूयोिजत ᳰकया जाएगा। 23.गैस कᳱ शु᭟ दता- (1) संपीिडत गैसे ऐसी अशु᭟ दताᲐ से मु त हᲂगी जो िसलᱶडर कᳱ धातु को संᭃᳯरत कर सकती हᱹ या जो
यंᮢक ᳇ारा यथा अनुमोᳰदत ᭔ वालासह ᮧकार कᳱ हᲂगी और उ᭠ हᱶ ᮧभावी तौर पर भूयोिजत ᳰकया जाएगा।
23.गैस कᳱ शु᭟ दता- (1) संपीिडत गैसे ऐसी अशु᭟ दताᲐ से मु त हᲂगी जो िसलᱶडर कᳱ धातु को संᭃᳯरत कर सकती हᱹ या जो
उसके साथ िव᭭ फोटक पदाथᭅ बना सकती हᱹ या जो गैसᲂ को अपघᳯटत या िव᭭ फो ᳯटत कर सकती हᱹ।
(2) गैसᱶ यथासंभव शु᭬ क रहᱶगी और ᳰकसी भी दशा मᱶ जल ᮤिवत गैस को 00 सेि᭨सयस तक ठंडा ᳰकया जाए तो जलीय ᮧव᭭ था
के अलग होने कᳱ कोई संभावना न हो।
(3) ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ गैस, जैसे काबᭅन मोनोआ साईड, कोयला गैस, हाइᮟोजन या िमथेन, भरने के पूवᭅ गैस को हाइᮟोजन
स᭨ फाइड और अ᭠ य स᭨ ᭢युरस अशुि᭟दयᲂ से यथासा᭟ य मु त रखा जाएगा। गैस के सामा᭠ य ताप और दाब पर आᮤता 0.02
ᮕाम घन मीटर से कम होगी।
(4) गैस कᳱ शुता मु य िनयंᮢक ᳇ारा ᭭ वीकृत ᮧासंिगक भारतीय मानकᲂ के अनुᱨप हᲂगी।
24. अिᲨ ᮧभािवत िसलᱶडर.- (1) (क) अिᲨ ᮧभािवत िसलᱶडर का उपयोग तब तक नहᱭ ᳰकया जाएगा जब तक ᳰक उसकᳱ
उिचत परीᭃा और ᮤव᭭ थैितक परीᭃण या ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल कᳱ जांच न कᳱ गई हो।
14
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) यᳰद यह आशंका है ᳰक अिᲨ कᳱ ताप ᳰᮓया के कारण सामᮕी मᱶ हािनकारक संरचना᭜ मक पᳯरवतᭅन हो गए हᱹ, तो
िसलᱶडर का उिचत उ᭬ मोपचार ᳰकया जाएगा और उसके बाद िसलᱶडर कᳱ, उपयोग मᱶ लाने के पूवᭅ यथाि᭭थित ᮤव᭭ थैितक
जांच या ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल जांच कᳱ जाएगी।
(2) ऐसे िवलीन ऐिसटीलीन िसलᱶडर , जो अिᲨ से ᭃितᮕ᭭ त हो गए हᱹ, िन᭬ ᮧयो᭔ य हो जाएंगे और उ᭠ हᱶ ᳰकसी ऐसे ᭪ यिᲦ जो
िवलीन ऐिसटीलीन िसलᱶडर कᳱ हथलाई मᱶ शािमल खतरᲂ से पᳯरिचत हᱹ और जो अनुपयोगी करने के दौरान िसलᱶडरᲂ कᳱ
आकि᭭मक िव᭭फोट से उ᭜प᳖ होने वाली ᳰकसी ि᭭थित से िनपटने मᱶ भी सᭃम है, ᳇ारा समुिचत पूवाᭅवधानी के साथ न᭬ ट करा
ᳰदया जाएगा।
र कᳱ हथलाई मᱶ शािमल खतरᲂ से पᳯरिचत हᱹ और जो अनुपयोगी करने के दौरान िसलᱶडरᲂ कᳱ
आकि᭭मक िव᭭फोट से उ᭜प᳖ होने वाली ᳰकसी ि᭭थित से िनपटने मᱶ भी सᭃम है, ᳇ारा समुिचत पूवाᭅवधानी के साथ न᭬ ट करा
ᳰदया जाएगा।
ऐसे िवलीन ऐिसटीलीन िसलᱶडर , जो अिᲨ से ᭃितᮕ᭭ त हो गए हᱹ, िन᭬ ᮧयो᭔ य हो जाएंगे और उ᭠ हᱶ ᳰकसी अनुभवी और सᭃम
᭪ यिᲦ िजसे ᳇ारा समुिचत पूवाᭅवधानी के साथ न᭬ ट करा ᳰदया जाएगा।
25. िसलᱶडर का ᭭ वािम᭜ व –संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडर का पᳯरवहन तब तक नहᱭ ᳰकया जाएगा जब तक ᳰक उसे िसलᱶडर
के ᭭ वामी ᳇ारा या उसकᳱ िलिखत सहमित से न भरा गया हो।
26.िसलᱶडर का पुनपᭅरीᭃण- ऐसे िसलᱶडर , को िजसके िनयतकािलक पुनपᭅरीᭃण का समय आ गया है, तब तक भरा नहᱭ
जाएगा और उसका पᳯरवहन नहᱭ ᳰकया जाएगा जब तक ऐसा पुनपᭅरीᭃण मु य िनयंᮢक ᳇ारा मा᭠ य संिहता के अनुसार ठीक
ढंग से संचािलत नहᱭ ᳰकया जाता।
27. ᭭ वामी का अिभलेख – िसलᱶडर का ᭭ वामी, िसलᱶडर कᳱ आयुपयᭅ᭠ त ᮧ᭜ येक िसलᱶडर कᳱ बाबत िन᭥ निलिखत जानकारी का
अिभलेख रखेगा.—
(i) िसलᱶडर के िनमाᭅता का नाम और घूणᭅन सं यांक;
(ii) िविनदᱷश सं यांक, िजसके अनुसार िसलᱶडर का िविनमाᭅण ᱟआ है;
(iii) मूल ᮤव᭭ थैितक जांच या ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल जांच कᳱ तारीख या ᭠ यूमेᳯटक परीᭃण;
(iv) िसलᱶडर िविनमाᭅता कᳱ जांच और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ;
(v) मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोदन पᮢ का सं याक और तारीख।
28.
ाᭅण ᱟआ है;
(iii) मूल ᮤव᭭ थैितक जांच या ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल जांच कᳱ तारीख या ᭠ यूमेᳯटक परीᭃण;
(iv) िसलᱶडर िविनमाᭅता कᳱ जांच और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ;
(v) मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोदन पᮢ का सं याक और तारीख।
28. िसलᱶडरᲂ का संपᳯरवतᭅन.- (1) िव िश᭬ ट गैस से भरे जाने के िलए अिभक᭨ पना ᳰकये गए और अनुमोᳰदत गैस िसलᱶडर
िनम् निलिखत के िसवाय ᳰकसी अ᭠ य गैस के भरने के िलए उपयोग मᱶ तब तक नहᱭ जाए जाएंगे जब तक ᳰक मु य या िनयंᮢक
का िवशेष अनुमोदन अिभᮧा᭡ त न हᱭ कर िलया जाता है;-
परंतु ᳰक समान िविनदᱷश और िडजाइन के बने अᳰᮓय गैसᲂ, आ सीजन और संपीिडत वायु िसलᱶडर जो िनयम 26 के अनुसार
ᮧमािणत है, को मु य िनयंᮢक कᳱ पूवᭅ अनुमित के िबना, उपयु त वा᭨ व लगाने और उिचत पहचान रंग पᱶट करने के प᭫ चात,
आईएसओः11621 या मु य िनयंᮢक ᳇ारा मा᭠ य अ᭠ य कोई संिहता का पालन करते ᱟए िसलᱶडर के ᭭ वामी के अनुमोदन से एक
गैस से ᳰकसी अ᭠ य गैस के िलए संपᳯरवᳶतत ᳰकया जा सकेगा।
परंतु ऐसे संपᳯरवतᭅनᲂ का उिचत अिभलेख गैस अिभकताᭅ और िसलᱶडर के ᭭ वामी ᳇ारा आव᭫ यकता पड़ने पर मु य िनयंᮢक या
िनयंᮢक कᳱ परीᭃण के िलए रखा जाएगा।
(2) संपᳯरवतᭅन के िलए इ᭒ छुक कोई ᭪ यिᲦ मु य िनयंᮢक को िन᭥ निलिखत द᭭ तावेज ᮧ᭭ तुत करेगा, अथाᭅत:-
(i) यह उपदᳶशत करने वाला द᭭ तावेजी सा᭯ य ᳰक िसलᱶडर उसके ᳇ारा ᮓय ᳰकए गए हᱹ;
(ii) पूवᭅ मᱶ िसलᱶडरᲂ के भरण कᳱ अनुमित देनेवाले पᮢ कᳱ अिधᮧमािणत ᮧित;
(iii) बढ़ते ᮓम मᱶ िसलᱶडरᲂ के िविनमाᭅता कᳱ ᮓम सं यांक दᳶशत करनेवाला दो ᮧितयᲂ मᱶ एक िववरण;
(iv) इस बात का ᮧमाणपᮢ ᳰक िसलᱶडरᲂ को पूवᭅ मᱶ ᳰकसी अ᭠ य गैस सेवा के िलए संपᳯरवᳶतत नहᱭ ᳰकया गया था;
(v) अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संवीᭃा फᳱस।
माᭅता कᳱ ᮓम सं यांक दᳶशत करनेवाला दो ᮧितयᲂ मᱶ एक िववरण; (iv) इस बात का ᮧमाणपᮢ ᳰक िसलᱶडरᲂ को पूवᭅ मᱶ ᳰकसी अ᭠ य गैस सेवा के िलए संपᳯरवᳶतत नहᱭ ᳰकया गया था; (v) अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संवीᭃा फᳱस।
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15
अ᭟ याय 3
िसलᱶडरᲂ , वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ का आयात
भाग-I
साधारण
29. गैस िसलᱶडरᲂ के आयात के िलए अनु᭄ि᳙ –(1) कोई भी ᭪ यिᲦ संपीिडत गैस भरने या भरे जाने के िलए आशियत ᳰकसी
गैस िसलᱶडर का इन िनयमᲂ और िवदेश ᭪ यापार(िवकास और िविनयम) अिधिनयम, 1992 (1992 का 22) के सुसंगत
उपबंधᲂ के अधीन अनुदᱫ अनु᭄ि᳙ कᳱ शतᲄ के अधीन और उसके अनुसार ही आयात करेगा अ᭠ यथा नहᱭ।
(2) कोई भी ᭪ यिᲦ गैस िसलᱶडर पर लगाने के िलए आशियत ᳰकसी वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटर का आयात इन िनयमᲂ के
अंतगᭅत जारी अनुमोदन कᳱ शतᲄ के अधीन या अनुदᱫ अनु᭄ि᳙ के अनुसार ही करेगा, अ᭠ यथा नहᱭ।
(3) िसलᱶडरᲂ का आयात करने वाले ᳞िᲦ के पास आपात कायᭅ योजना और ᮧिशिᭃत तकनीकᳱ मानवशिᲦ सिहत आव᭫ यक
बुिनयादी ढांचा, हथलाई, पᳯरवहन और भंडारण कᳱ सुिवधा उपल᭣ ध रहᱶ।
(4) यᳰद आयात ᳰकए गए िसलᱶडरᲂ मᱶ इन िनयमᲂ के िनयम 44 के अंतगᭅत दी गई छूट से अिधक माᮢा मᱶ संिपिडत गैस भरी
हो, तो िसलᱶडरᲂ मᱶ संपीिडत गैस के भंडारण हेतु अनु᭄ि᳙ अिनवायᭅ है।
भाग 2
समुᮤ मागᭅ से आयात
30.
- यᳰद आयात ᳰकए गए िसलᱶडरᲂ मᱶ इन िनयमᲂ के िनयम 44 के अंतगᭅत दी गई छूट से अिधक माᮢा मᱶ संिपिडत गैस भरी
हो, तो िसलᱶडरᲂ मᱶ संपीिडत गैस के भंडारण हेतु अनु᭄ि᳙ अिनवायᭅ है।
भाग 2
समुᮤ मागᭅ से आयात
- जलयान के मा᭭ टर या जलयान के अिभकताᭅ ᳇ारा घोषणा.- (1) भारत मᱶ आयात के िलए संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडरᲂ
का वहन करनेवाले ᮧ᭜ येक जलयान का मा᭭ टर या ऐसे जलयान का अिभकताᭅ, पᱫन पर उसके आशियत आगमन कᳱ सूचना कम से कम अडतालीस घंटे पूवᭅ पᱫन के संरᭃक को देगा: (2) ऐसे िसलᱶडरᲂ का वहन करने वाले ᮧ᭜ येक जलयान का मा᭭ टर ᳰकसी पᱫन मᱶ ᮧवेश के पूवᭅ पाइ᭨ ट को ᭭ व-ह᭭ ताᭃᳯरत एक िलिखत घोषणा ᮧᱨप "क" मᱶ देगाः
परंतु यᳰद ऐसे जलयान का अिभकताᭅ पᱫन के संरᭃक को उपिनयम (2) मᱶ उि᭨लिखत ᭭ व-ह᭭ ताᭃᳯरत िलिखत घोषणा दे देता है तो जलयान के मा᭭ टर ᳇ारा ऐसी घोषणा नहᱭ कᳱ जाएगी। (3) पाइलट, उपिनयम (2) के अधीन उसे पᳯरदᱫ कᳱ गई ᮧ᭜ येक घोषणा को अिवल᭥ ब पᱫन के संरᭃक को सᲅप देगा और पᱫन संरᭃक ᮧा᭡ त सम᭭ त घोषणाएं पᱫन के सीमा-शु᭨ क आयु त को यथाशीᮖ भेज देगा। 31.आयात के िलए अनु᭄ि᳙ पेश करना – संपी िडत गैस से भरे या भरने के िलए आशियत, िसलᱶडरᲂ, वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ का आयात करने का इ᭒ छुक ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ ᭪ यिᲦगत तौर पर या अपने अिभकताᭅ के मा᭟ यम से, यथा ि᭭थित सीमा- शु᭨ क आयु त के समᭃ ऐसे गैस िसलᱶडरᲂ, यथाि᭭थित वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटसᭅ के आयात के िलए अपनी अनु᭄ि᳙ पेश करेगा।
का इ᭒ छुक ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ ᭪ यिᲦगत तौर पर या अपने अिभकताᭅ के मा᭟ यम से, यथा ि᭭थित सीमा- शु᭨ क आयु त के समᭃ ऐसे गैस िसलᱶडरᲂ, यथाि᭭थित वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटसᭅ के आयात के िलए अपनी अनु᭄ि᳙ पेश करेगा। 32. सीमा-शु᭨ क आयु त कᳱ अनु᭄ा.- (1) आयात ᳰकया गया कोई भी िसलᱶडर , वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ सीमा-शु᭨ क आयु त कᳱ अनु᭄ा के िबना उतारा नहᱭ जाएगा। (2)यᳰद सीमा-शु᭨ क आयु त का समाधान हो जाता है ᳰक गैस िसलᱶडरᲂ, वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ का िविधपूवᭅक आयात ᳰकया जा सकता है तो वह उनकᳱ उतराई कᳱ अनु᭄ा ᮧदान करेगा। (3) इस िनयम कᳱ कोई बात सीमा-शु᭨ क आयु त कᳱ, त᭜ समय ᮧवृᱫ ᳰकसी िविध के अ धीन, गैस िसलᱶडरᲂ, वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ को रोके रखने कᳱ शिᲦ पर ᮧभाव न हᱭ डालेगी।
16
[PART II—SEC. 3(i)]
भाग – 3
भूमागᭅ से आयात
- भूमागᭅ से आयात- संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडरᲂ , वॉ᭨ व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ का भूमागᭅ से आयात तभी ᳰकया जाएगा जब ᳰक ᮧ᭜ येक मामले मᱶ के᭠ ᮤीय सरकार ने पूवᭅ मंजूरी दे दी हो और आयत ऐसी शतᲄ तथा िनब᭠ धनᲂ के अधीन ᳰकया गया हो जो वह अिधरोिपत करᱶ।
भाग- 4 वायुमागᭅ से आयात 34.वायुमागᭅ से आयात –संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडर का वायुमागᭅ से आयात तभी ᳰकया जाएगा जब ᮧ᭜ येक मामले मᱶ,िसिवल िवमानन के महािनदेशक ने पूवᭅ मंजूरी दे दी हो। अ᭟ याय 4 िसलᱶडरᲂ कᳱ परीᭃा और जाँच 35.
ात 34.वायुमागᭅ से आयात –संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडर का वायुमागᭅ से आयात तभी ᳰकया जाएगा जब ᮧ᭜ येक मामले मᱶ,िसिवल िवमानन के महािनदेशक ने पूवᭅ मंजूरी दे दी हो। अ᭟ याय 4 िसलᱶडरᲂ कᳱ परीᭃा और जाँच 35. िसलᱶडरᲂ कᳱ परीᭃा और जाँच कᳱ कािलक.- (1) कोई भी ᭪ यिᲦ ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ संपीिडत गैस तबतक नहᱭ भरेगा, जब तक ᳰक भारतीय मानक ᭣ यूरो ᳇ारा जारी ᳰकए गए भारतीय मानक आईएस 15975 मᱶ िविन᳸द᭬ ट या मु य िनयंᮢक ᳇ारा िलिखत ᱨप मᱶ अनुमोᳰदत अविध के भीतर िसलᱶडर कᳱ परीᭃा और यथाि᭭थित, ᮤ᭪ य᭭ थैितक जाँच या ᮤ᭪ य᭭ थैितक ᮧितबल जाँच और अनुसूची 4 मᱶ वᳶणत अ᭠ य परीᭃण नहᱭ ᳰकए जा चुके हᲂ। (2) िसलᱶडरᲂ कᳱ आविधक जाँच और परीᭃा के िलए मा᭠ यताᮧा᭡ त करने का इ᭒ छुक कोई परीᭃण ᭭ टेशन अनुसूची 4 मᱶ वᳶणत सुिवधाएं उपल᭣ ध कराएगा और उपल᭣ ध कराई गई सुिवधाᲐ कᳱ िविशि᳥यां और अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संवीᭃा फᳱस मु य िनयंᮢक को देगा। (3) मुय िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत िसलᱶडर परीᭃण के᭠ ᮤᲂ मᱶ िसलᱶडर ᳯरᲦᳱकरण, िवषाᲦ और संᭃारक गैसᲂ के िलए िन᭬ᮧभावीकरण या ᭭ᮓᳲबग और िसलᱶडर अनुपयोगी करने कᳱ सुिवधाएं उपल᭣ ध कᳱ जाएगी । (4) िसलᱶडर परीᭃण के᭠ ᮤᲂ के िलए अनुमोदन ᮧथमतः एक वषᭅ कᳱ अविध के िलए, जो दस वषᭅ कᳱ अिधकतम अविध तक बढ़ाया जा सकता है बशतᱷ रा᳦ीय या अंतररा᳦ीय ᭭तर पर मा᭠यता ᮧा᳙ एजᱶसी ᳇ारा जारी ᳰकया गया वैध आईएसओ मा᭠यता ᮧमाण पᮢ ᮧ᭭तुत ᳰकया गया हो, वैधता अविध के िलए परीᭃण अिभलेखᲂ और अनुसूिच 5 मᱶ यथािवᳶन᭬ ट शु᭨क का भुगतान ᳰकया गया हो । 36.
ा᳦ीय या अंतररा᳦ीय ᭭तर पर मा᭠यता ᮧा᳙ एजᱶसी ᳇ारा जारी ᳰकया गया वैध आईएसओ मा᭠यता ᮧमाण पᮢ ᮧ᭭तुत ᳰकया गया हो, वैधता अविध के िलए परीᭃण अिभलेखᲂ और अनुसूिच 5 मᱶ यथािवᳶन᭬ ट शु᭨क का भुगतान ᳰकया गया हो । 36. िसलᱶडरᲂ को िन᭬ ᮧयोजय करना.- (1) यᳰद कोई िसलᱶडर िनयतकािलक परीᭃा मᱶ ठीक नहᱭ पाया जाता है या िजसका आधेय भर पाँच ᮧितशत से अिधक कम हो जाता है या जो ᳰकसी अ᭠ य दोष के कारण अथवा िसलᱶडर कᳱ सेवा आयु कᳱ समाि᳙ के प᭫ चात् उपयोग के िलए असुरिᭃत पाया जाता है, तो वो ᳰकसी संपीिडत गैस से नहᱭ भरी जाएगी और उसे चपटीकरण के ᳇ारा पूणᭅत: न᭬ ट कर ᳰदया जाएगा या उसके इस ढंग से टुकड़े कर ᳰदए जाएंगे ᳰक टुकड़े को वै᭨ ड करके या भारतीय मानक आईएसः 8198 मᱶ िविन᳸द᭬ ट ᱨप मᱶ मािलक को सूचना के अधीन अ᭠ यथा जोड़कर पुन: िसलᱶडर न बनाया जा सके। ᭭ प᭬ टीकरण – जब तक ᳰक संबंिधत कोडᲂ मᱶ अ᭠ य था िविन᳸द᭬ ट न हो, इस िनयम के ᮧयोजन के िलए आनबोडᭅ सी.एन.जी. िसलᱶडरᲂ और अ᭠ य सीएनजी िसलᱶडरᲂ कᳱ सेवा आयु बीस वषᭅ होगी और पतले काबᭅन ᭭ टील से बने आटो एल.पी.जी.आधानᲂ कᳱ पंᮤह वषᭅ होगी। (2) िसलᱶडर न᭬ ट करने के पूवᭅ उसके सभी िच᭠हांकन िवकृत कर ᳰदए जाएंगे।
.जी. िसलᱶडरᲂ और अ᭠ य सीएनजी िसलᱶडरᲂ कᳱ सेवा आयु बीस वषᭅ होगी और पतले काबᭅन ᭭ टील से बने आटो एल.पी.जी.आधानᲂ कᳱ पंᮤह वषᭅ होगी। (2) िसलᱶडर न᭬ ट करने के पूवᭅ उसके सभी िच᭠हांकन िवकृत कर ᳰदए जाएंगे।
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17
(3) ऐसे िसलᱶडरᲂ का इितवृᱫ या अिभलेख ब᭠ द कर ᳰदया जाएगा और दो वषᲄ के िलए अिभलेख मᱶ रखा जाएगा और ऐसे
ब᭠ द ᳰकए गए इितवृᱫ प᭠ ने या अिभलेखᲂ के िववरण कᳱ ᳯरपोटᭅ मु य िनयंᮢक को िलिखत ᱨप मᱶ ᮧ᭜ येक वषᭅ जनवरी, अᮧैल,
जुलाई, अ तूबर कᳱ तारीख को भेजी जाएगी।
(4) िजस िसलᱶडर को ᳰकसी गैस के जनन या भ᭛ डारण, पᳯरवहन और संपीिडत गैस के उपयोग से िभ᭠ न ᳰकसी ᮧयोजन के
िलए उपयोग मᱶ लाया जाता है, उसे इन िनयमᲂ के अथᭅ मᱶ उसके इस ᮧकार ᮧयोग के िलए न᭬ ट कर ᳰदया गया और अनुपयु त
समझा जाएगा।
(5) िसलᱶडर परीᭃण के᭠ ᮤᲂ ᳇ारा इस िनयम के उप-िनयम (1) से (4) के अनुसार अनुपयोगी करने के िलए बकाया िसलᱶडर को
न᭬ ट ᳰकया जाएगा ।
अ᭟ याय 5
िवलीन एिसटीलीन गैस िसलᱶडर
37. िवलीन एिसटीलीन गैस िसलᱶडरᲂ के िलए अितᳯर त अपेᭃाएं.- िवलीन एिसटीलीन गैस िसलᱶडरᲂ के संबंध मᱶ
िन᭥ निलिखत अितᳯर त अपेᭃाᲐ कᳱ पूᳶत होनी चािहए, अथाᭅत :-
(i) उस िसलᱶडर मᱶ, िजसमᱶ एिसटीलीन संपीिडत ᳰक जाती है, पोरसमास यथासंभव पूणᭅत : भर ᳰदया जाएगा।
(ii) ᮤ᭪ यमान कᳱ सरंᮥता ᳰकसी भी दशा मᱶ बानवे ᮧितिशत से अिधक और पचहᱫर ᮧितशत से कम नहᱭ होगी ।
(iii) उपयोग मᱶ लाए जानेवाले ᳰकसी िवलायक कᳱ एिसटीलीन गैस या पोरसमास या िसलᱶडर कᳱ धातु से
रासायिनक ᮧितᳰᮓया संभव नहᱭ होगी।
(iv) यᳰद एिसटोन िवलायक के ᱨप मᱶ उपयोग मᱶ लाई जाती है तो वह भारतीय मानक आईएस 170 कᳱ अपेᭃाᲐ
के अनुᱨप होगी। घोल मᱶ गैस सिहत एिसटोन कᳱ माᮢा इतनी होगी ᳰक िसलᱶडर भारतीय मानक आईएस
7312 मᱶ िविन᳸द᭬ ट अितᳯर त जाँचᲂ कᳱ अपेᭃाᲐ कᳱ पूᳶत करता हो। पर᭠ तु यह ᳰक िसलᱶडर मᱶ एिसटोन कᳱ
एस 170 कᳱ अपेᭃाᲐ
के अनुᱨप होगी। घोल मᱶ गैस सिहत एिसटोन कᳱ माᮢा इतनी होगी ᳰक िसलᱶडर भारतीय मानक आईएस
7312 मᱶ िविन᳸द᭬ ट अितᳯर त जाँचᲂ कᳱ अपेᭃाᲐ कᳱ पूᳶत करता हो। पर᭠ तु यह ᳰक िसलᱶडर मᱶ एिसटोन कᳱ
अिधकतम माᮢा भारतीय मानक आईएस 7312 मᱶ िविन᳸द᭬ ट िवलायक ᮤ᭪ यमान कᳱ संरᮥता के अनुपात से
भरी जाएगी।
(v) िसलᱶडर के वा᭨ वᲂ कᳱ संरचना मᱶ स᭜ तर ᮧितशत से अिधक ता᭥ बा नहᱭ होगा ।
(vi) 150 सेि᭨सयस के तापमान, पर िसलᱶडर मे दाब 16 के.जी.एफ/से.मी.2 से अिधक नहᱭ होगा।
(vii) सरंᮥ ᮤ᭪ यमान के भरे जाने से पूवᭅ 60 के.जी.एफ ᮧित से.मी2 से़ अ᭠ यून के दाब पर ᮧ᭜ येक िसलᱶडर कᳱ जाँच कᳱ
जाएगी । यᳰद िसलᱶडर मᱶ संगलीय ᭡ लग लगा है तो इस दाब को 53 के.जी.एफ.ᮧित से.मी.2 तक घटाया जा
सकता है। कोई भी ऐसा िसलᱶडर , जो ᮤ᭪ य᭭ थैितक ᮧितबल कᳱ जाँच के दौरान कुल ᮧितबल के 7-1/2 ᮧितशत
से अिधक ᭭ थायी ᮧितबल दशाᭅता है, अनु᭄ात नहᱭ ᳰकया जाएगा ।
(viii) यᳰद सुरᭃा मोचन युिᲦयां लगी हᱹ, तो वे 53 के.जी.एफ./से.मी.2 से अ᭠ यून दाब पर या 1000 सेि᭨सयस (+) 40
(–) 20 सेि᭨सयस के तापमान पर ᮧचािलत हᲂगी।
(ix) ᮧ᭜ येक िसलᱶडर पर या उस पर सो᭨ डर कᳱ गई पीतल कᳱ ᭡ लेट पर िविनमाᭅता का नाम और "पोरसमास मᱶ ठीक
से संपीिडत एिसटीलीन" श᭣ द और िन᭥ निलिखत िच᭠ हांकन ᭭ थायी और सहजदृ᭫ य ᱨप मᱶ िच᭠ हांᳰकत ᳰकए
जाएंगे, अथाᭅत् :--
(क)
िविनमाᭅताᲐ का ᮓमांक और पहचान िच᭠ ह;
(ख)
मान सं यांक ;
(ग)
जांच दाब;
(घ)
ᮤव᭭ थैिमक ᮧितबल जांच कᳱ तारीख और उस ᭭ थान का कोड िच᭠ ह, जहां जाँच कᳱ गई है;
(ङ)
पोरसमास के भरण कᳱ तारीख;
(च)
जलᭃमता;
(छ)
उ᭬ मोपचार कᳱ ᭡र कृित और दशाᭅने वाला ᮧतीक;
यांक ;
(ग)
जांच दाब;
(घ)
ᮤव᭭ थैिमक ᮧितबल जांच कᳱ तारीख और उस ᭭ थान का कोड िच᭠ ह, जहां जाँच कᳱ गई है;
(ङ)
पोरसमास के भरण कᳱ तारीख;
(च)
जलᭃमता;
(छ)
उ᭬ मोपचार कᳱ ᭡र कृित और दशाᭅने वाला ᮧतीक;
18
[PART II—SEC. 3(i)]
(ज)
पोरसमास और सरंᮥता के ᮧितशत कᳱ पहचान;
(झ)
आधेय भार (वा᭨ व सिहत);
(ञ)
िनरीᭃक का शास कᳱय िच᭠ ह; और
(ट)
अिधकतम गैस धाᳯरता।
᭭प᳥ीकरण: एिसᳯटलीन के िनधाᭅᳯरत ᮧभार के िलए एिसᳯटलीन िसलᱶडरᲂ को बनाया जाता हᱹ, सॉ᭨वᱹट कᳱ नाममाᮢ
माᮢा के अनुसार गैस कᳱ माᮢा िनधाᭅᳯरत कᳱ जाती है। िसलᱶडर के सुरिᭃत संचालन के िलए गैस और सॉ᭨वᱹट कᳱ
माᮢा के उिचत अनुपात का अनुपालन करना शतᲄ मᱶ से एक है । अ᭜ यािधक तापमान बढने पर अितᳯर त सॉ᭨वᱹट के
पᳯरणाम ᭭ वᱨप िसलᱶडर हाइᮟॉिलक ᱨप से भरा होगा और उसमᱶ उᲬ आंतᳯरक दबाव िवकिसत हो सकता है
।सॉ᭨वᱹट कᳱ अ᭨ पता का पᳯरणाम िसलᱶडर को ᮆलैश बैक के कारण अपघटन से कम ᮧितरोधी बना सकता हᱹ।
एिसᳯटलीन िसलᱶडरᲂ के सॉ᭨वᱶट कᳱ पुन: पूᳶत करना आव᭫यक है और इसिलए यह कायᭅ उिचत सावधानी के साथ
िसलᱶडरᲂ मᱶ एिसᳯटलीन गैस पुनः भरने से पूवᭅ ᳰकया जाए।
38.
ᮆलैश बैक के कारण अपघटन से कम ᮧितरोधी बना सकता हᱹ।
एिसᳯटलीन िसलᱶडरᲂ के सॉ᭨वᱶट कᳱ पुन: पूᳶत करना आव᭫यक है और इसिलए यह कायᭅ उिचत सावधानी के साथ
िसलᱶडरᲂ मᱶ एिसᳯटलीन गैस पुनः भरने से पूवᭅ ᳰकया जाए।
38. िवलीन एिसटीलीन िसलᱶडरᲂ के भरण पर िनबᭅ᭠ धन.- कोई भी ᭪ यिᲦ ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ एिसटीलीन तब तक नहᱭ भरेगा
जब तक ᳰक उसके पास ऐसे िसलᱶडर का पूरा िववरण और पूवᭅ इितवृᱫ नहᱭ है और उसने अ᭠ यथा अपने आपको इस बाबत
आ᭫ व᭭ त नहᱭ कर िलया है ᳰक िसलᱶडर इन िनयमᲂ कᳱ अपेᭃाᲐ के अनुᱨप है।
39.भरने से पूवᭅ िवलीन एिसटीलीन िसलᱶडरᲂ कᳱ परीᭃा.- (1) िसलᱶडर मᱶ एिसᳯटलीन भरने से पूवᭅ भारतीय मानक आईएस
8433 के अनुसार उसकᳱ पूणᭅत: परीᭃा कᳱ जाएगी,
(2) यᳰद िसलᱶडर का इितवृᱫ यह दशाᭅता है ᳰक उसकᳱ उप-िनयम (1) के अंतगᭅत, िपछले दो वषᲄ मᱶ इस ᮧकार कᳱ परीᭃा
नहᱭ ᱟई है तो उसी समय वा᭨ व हटा ᳰदए जाएंगे और िसलᱶडर कᳱ गदᭅन पर सरंᮥ ᮤ᭪ यमान कᳱ ि᭭थित सुिनि᳟त कᳱ जाएगी।
40. एिसᳯटलीन के संपीड़न के िलए अनु᭄ि᳙. – एिसᳯटलीन गैस का संपीड़न मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक ᳇ारा अनु᭄᭡ त पᳯरसरᲂ
मᱶ ही ᳰकया जाएगा।
41.िवलीन एिसᳯटलीन िसलᱶडरᲂ का अिभलेख.- (1) िसलᱶडरᲂ मᱶ एिसᳯटलीन भरने वाली ᮧ᭜ येक फमᭅ अपने ᳇ारा भरे गए
ᮧ᭜ येक िसलᱶडर का अिभलेख रखेगी। इस अिभलेख मᱶ िन᭥ निलिखत जानकारी होगी, अथाᭅत् :-
(क) ᮧ᭜ येक भरण के िलए --
i) िसलᱶडर के भरण कᳱ तारीख ;
ii) गैस रिहत खाली िसलᱶडर का भार;
iii) गैस भरण से पूवᭅ भरे गए िवलायक का भार;
iv) िसलᱶडर का पूणᭅ भार;
(ख) िवलायक डाले जाने कᳱ तारीख;
(ग) वह तारीख िजसको िसलᱶडर कᳱ पूणᭅत: परीᭃा ᱟई है, जैसा िनयम 39 मᱶ उपबि᭠धत है, ऐसी ᮧ᭜ येक परीᭃा के
पᳯरणाम और ऐसी परीᭃाएं करने वाले ᭪ यिᲦ का नाम और ᮧथम बार फमᭅ ᳇ारा जारी ᳰकए गए िसलᱶडरᲂ कᳱ
दशा मᱶ पोरसमास और एिसटोन या अ᭠ य िवलायक सिहत िसलᱶडर का आधेय भार;
िनयम 39 मᱶ उपबि᭠धत है, ऐसी ᮧ᭜ येक परीᭃा के
पᳯरणाम और ऐसी परीᭃाएं करने वाले ᭪ यिᲦ का नाम और ᮧथम बार फमᭅ ᳇ारा जारी ᳰकए गए िसलᱶडरᲂ कᳱ
दशा मᱶ पोरसमास और एिसटोन या अ᭠ य िवलायक सिहत िसलᱶडर का आधेय भार; िवलायक कᳱ ᮧकृित और
िसलᱶडर मᱶ अनु᭄᭡ त अिधकतम दाब।
(2) अिभलेख मु य िनयंᮢक और िनयंᮢक के िनरीᭃण के िलए खुले रहᱶगे।
42. िवलीन एिसᳯटलीन िसलᱶडरᲂ पर लेबल लगाना.- िनयम 9 के उपिनयम (2) मᱶ दी गई िविश᭬ टयᲂ के अितᳯर त ᮧ᭜ येक
िवलीन एिसᳯटलीन िसलᱶडर पर एक चेतावनी लेबल लगाया जाएगा, िजसमᱶ िन᭥ निलिखत अितᳯर त िविशि᳥यां दी जाएंगी,
अथाᭅत् :-
(क)
वह तारीख िजसको िसलᱶडर मᱶ अि᭠तम बार गैस भरी गई है; और
(ख)
भरी गई गैस का भार;
(ग) िसलᱶडर का पूणᭅ भार;
(घ)
कंपनी का नाम िजसने अंितम तारीख को गैस भरी है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
19
अ᭟ याय 6
भरण और क᭣ जा
43. भरण और क᭣ जे के िलए अनु᭄ि᳙.- (1) इन िनयमᲂ के अधीन दी गई अनु᭄ि᳙ के अधीन और उसकᳱ शतᲄ के अनुसार ही
कोई ᭪ यिᲦ ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ संपीिडत गैस भरेगा और संपीिडत गैस से भरा िसलᱶडर अपने क᭣ जे मᱶ रखेगा अ᭠ यथा नहᱭ।
(2) अनु᭄ि᳙धारी अनु᭄᭡ त पᳯरसरᲂ मᱶ, िसलᱶडरᲂ के भरण और क᭣ जे से संबंिधत संᳰᮓयाᲐ के िलए िज᭥ मेदार होगा।
44.
ी िसलᱶडर मᱶ संपीिडत गैस भरेगा और संपीिडत गैस से भरा िसलᱶडर अपने क᭣ जे मᱶ रखेगा अ᭠ यथा नहᱭ।
(2) अनु᭄ि᳙धारी अनु᭄᭡ त पᳯरसरᲂ मᱶ, िसलᱶडरᲂ के भरण और क᭣ जे से संबंिधत संᳰᮓयाᲐ के िलए िज᭥ मेदार होगा।
44. कितपय दशाᲐ मᱶ भरण और क᭣ जे के िलए अनु᭄ि᳙ आव᭫ यक न होना.- िनयम 43 मᱶ ᳰकसी बात के होते ᱟए भी,
िन᭥ निलिखत के िलए अनु᭄ि᳙ आव᭫ यक नहᱭ होगी, के िलए: (क)इन िनयमᲂ के उपब᭠ धᲂ के अनुसार वहन के ᮧयोजन के िलए
संपीिडत गैस से भरे ᳰकसी िसलᱶडर को वाहक या अ᭠ य ᭪ यिᲦ ᳇ारा क᭣ जे मᱶ रखे जाने के िलए ;
(ख)िन᭥ निलिखत से भरे िसलᱶडरᲂ को ᭭ वयं के उपयोग के िलए और िबᮓᳱ या ᭪ यापार के िलए नही, क᭣ जे मᱶ रखने के िलए-
i)
कोई ᭔ वलनशील और अिवषैली गैस जबᳰक ᳰकसी एक समय मᱶ ऐसी गैस से भरे िसलᱶडरᲂ कᳱ कुल सं या 25 से
अिधक नहᱭ है या गैस का कुल भार 200 ᳰकलोᮕाम से अिधक नहᱭ है, इनमᱶ से जो भी कम है;।
ii)
कोई अ᭔ वलनशील अिवषैली गैस, जब ऐसे िसलᱶडरᲂ कᳱ कुल सं या एक समय मᱶ दो सौ से अिधक नहᱭ है;
iii)
कोई िवषैली गैस, जब ऐसे िसलᱶडरᲂ कᳱ कुल माᮢा एक समय मᱶ 5 से अिधक नहᱭ है;
iv)
िवलीन ि᭭थत मᱶ िसलᱶडरᲂ मᱶ भरी ᱟई एिसᳯटलीन गैस, जब ᳰकसी एक समय मᱶ ऐसे िसलᱶडरᲂ कᳱ कुल सं या
प᭒ चीस से अिधक नहᱭ है।
(ग) ᮤिवत पेᮝोिलयम गैस, जब ᳰकसी एक समय ᭭ वयं के उपयोग, िवतरण या अपनी अपनी तेल िवतरक कंपनी के िबᮓᳱ कᭃ
से िवᮓय के िलए, गैस कᳱ कुल ᭃमता 100 ᳰकलोᮕाम से अिधक नहᱭ होगी तो उप-खंड 44(ख) के उपाबंध लागू नही हᲂगे ।
अंतᳶव᭬ ट ᳰकसी बात होते ᱟए भी कायᭅ᭭थलᲂ जहां एलपीजी िसलᱶडर मैिनफो᭨ ड से सीधे जुडे ᱟए) के िलए अनु᭄ि᳙ अिनवायᭅ नही है लेᳰकन भारतीय मानक आईएस 6044 के भाग-1 का अनुपालन सुिनि᳟त ᳰकया जाए और ऐसे मैनीफो᭨ ड अिध᭬ ठापनᲂ का िविनमाᭅण उ᭜ कृ᭬ ट ᮧकार कᳱ इंिजिनयᳳरग कᳱ कायᭅᮧणाली के अनुकूलन मᱶ ᳰकया जाए
िलए
अनु᭄ि᳙ अिनवायᭅ नही है लेᳰकन भारतीय मानक आईएस 6044 के भाग-1 का अनुपालन सुिनि᳟त ᳰकया जाए और
ऐसे मैनीफो᭨ ड अिध᭬ ठापनᲂ का िविनमाᭅण उ᭜ कृ᭬ ट ᮧकार कᳱ इंिजिनयᳳरग कᳱ कायᭅᮧणाली के अनुकूलन मᱶ ᳰकया जाए
और एलपीजी कᳱ माᮢा ᳰकसी भी समय भारतीय मानक आईएस 6044 के भाग-1 मᱶ िनधाᭅᳯरत सीमा से अिधक ना
हो ।
45. भरण पर िनबᭅ᭠ धन. – कोई भी ᭪ यिᲦ ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ कोई संपीिडत गैस तब तक नहᱭ भरेगा जब तक ᳰक िसलᱶडर और
उसका वा᭨ व या अ᭠ य ᳰफᳳटगᱶ—
(क)
िनयम 3 के अनुसार अनुमोᳰदत ᮧकार और मानक कᳱ नहᱭ हᱹ और भरण के िलए मु य िनयंᮢक ᳇ारा
िविन᳸दष् ट: अनुमोᳰदत नहᱭ हᱹ;
(ख)
िनयम 35 मᱶ िविन᳸द᭬ ट परीᭃा मᱶ ठीक नहᱭ पाई गई हᱹ; और
(ग)
िनयम 4,5,6,7 और 8 के उपब᭠ धᲂ के अनुᱨप नहᱭ है।
46. कायᭅकरण दाब और भरण अनुपात.- (1) ᭭ थायी गैस से भरे ᳰकसी िसलᱶडर मᱶ कायᭅकरण और आ᭠ तᳯरक दाब, िसलᱶडर
िविनमाᭅण कोड मᱶ िनधाᭅᳯरत परीᭃण दाब के गुणन कारक से अिधक न हᱭ होगा।
(2) ᮤवशील गैसᲂ से भरे िसलᱶडर िन᭥ नदाब ᮤवशील गैस कᳱ दशा मᱶ भारतीय मानक आईएस 3710 और उ᭒ च दाब ᮤवशील
गैस कᳱ दशा मᱶ भारतीय मानक आईएसः15975 या मु य िनयंᮢक ᳇ारा मा᭠ य अ᭠ य कोई संिहता, मᱶ िविन᳸द᭬ ट भरण अनुपात
से अिध क नहᱭ भरे जाएंगे।
᭥ नदाब ᮤवशील गैस कᳱ दशा मᱶ भारतीय मानक आईएस 3710 और उ᭒ च दाब ᮤवशील गैस कᳱ दशा मᱶ भारतीय मानक आईएसः15975 या मु य िनयंᮢक ᳇ारा मा᭠ य अ᭠ य कोई संिहता, मᱶ िविन᳸द᭬ ट भरण अनुपात से अिध क नहᱭ भरे जाएंगे।
20
[PART II—SEC. 3(i)]
47. िविनदᱷशᲂ और अनु᭄᭡ त ᳰकए जाने वाले ᮧ᭭ तािवत पᳯरसर के रेखांक का पूवᲃनुमोदन.- (1) ᳰकसी संपीिडत गैस को ᳰकसी
िसलᱶडर मᱶ भरने और भ᭛ डारण कᳱ अनु᭄ि᳙ अिभᮧा᭡ त करने का इ᭒ छुक ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ, मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक को
िन᭥ निलिखत ᮧ᭭ तुत करेगा,-
(क) िविनदᱷश और मापमान के अनुसार रेखांक, जो तीन ᮧितयᲂ मᱶ हᲂगे, िजनमᱶ िन᭥ निलिखत बातᲂ का ᭭ प᭬ टत: उ᭨ लेख
ᳰकया जाएगा:
i) वह रीित, िजसमᱶ इन िनयमᲂ मᱶ िविहत उपब᭠ धᲂ का पालन ᳰकया जाएगा;
ii) अनु᭄᭡ त ᳰकए जाने वाला ᮧ᭭ तािवत पᳯरसर, िजसके ᭃेᮢफल को ᭭ प᭬ टता: रंग ᳰकया जाएगा या अ᭠ यथा
िच᭠ हांकन ᳰकया जाएगा;
iii) िजन सुिवधाᲐ के िलए अनु᭄ि᭡ त का ᮧ᭭ ताव है, उनके आसपास चारᲂ ओर 100 मीटर ᭃेᮢ;
(ख) अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संवीᭃा फᳱस संदᱫ कᳱ जाएगी।
(2) यᳰद मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक का, िविनदᱷशᲂ और रेखांको कᳱ संवीᭃा करने के प᭫ चात् और ऐसी जांच करने के प᭫ चात् जैसी
आव᭫ यक हो, यह समाधान हो जाता है ᳰक अनु᭄᭡ त ᳰकए जाने वाले ᮧ᭭ तािवत पᳯरसर मᱶ इन िनयमो के उपब᭠ धो के अनुसार
संपीिडत गैस का भरण और भ᭛ डारण ᳰकया जाएगा तो वह आवेदक कᳱ सम᭭ त िविनदᱷशᲂ और रेखांकᲂ कᳱ एक-एक ᮧित
ह᭭ ताᭃर करके वापस कर देगा और अपनी मंजूरी ऐसी शतᲄ के अधीन रहते ᱟए जो िविन᳸द᭬ ट कᳱ जाए, सूिचत करेगा।
48.
संपीिडत गैस का भरण और भ᭛ डारण ᳰकया जाएगा तो वह आवेदक कᳱ सम᭭ त िविनदᱷशᲂ और रेखांकᲂ कᳱ एक-एक ᮧित
ह᭭ ताᭃर करके वापस कर देगा और अपनी मंजूरी ऐसी शतᲄ के अधीन रहते ᱟए जो िविन᳸द᭬ ट कᳱ जाए, सूिचत करेगा।
48. अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ.- (1) ᮧᱨप 'च' मᱶ एलपीजी, िवषैली गैसᲂ और संᭃारक गैसᲂ के भंडारण के िलए, जो िबᮓᳱ/ ᭪ यापार
के िलए आशियत है, ᭭ वयं के उपयोग के िलए नही अनु᭄ि᳙ लेने के िलए कोई आवेदक, इन िनयमᲂ के अधीन अनु᭄ि᳙ के िलए
ᮧ᭭ तािवत पᳯरसर के अव᭭ थान को दᳶशत करने वाले ᭭ थल-रेखांक कᳱ दो ᮧितयᲂ सिहत िजला ᮧािधकारी को आवेदन करेगा।
(2) सी.एन.जी. िवतरण ᭭ टेशन के िलए ᮧᱨप 'छ' मᱶ अनु᭄ि᳙ लेने के िलए कोई आवेदक, इन िनयमᲂ के अधीन अनु᭄ि᳙ के
िलए ᮧ᭭ तािवत पᳯरसर के अव᭭ थान को दᳶशत करने वाले ᭭ थल-रेखांक कᳱ दो ᮧितयᲂ सिहत िजला ᮧािधकारी को आवेदन
करेगा।
यᳰद िजला ᮧािधकारी को संतोष हो जाता है, और कोई आपिᱫ नहᱭ तो ᮧ᭭ तािवत ᭭ थल पर उपरो त ᮧयोजन हेतु अनु᭄ि᳙
ᮧा᭡ त करने वाले आवेदक को अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ देगा, जो आवेदन के साथ उसे मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक को अᮕेिषत करेगा।
(3) उप िनयम (1) के तहत ᮧᱨप 'च' मᱶ ᭔ वलनशील, िवषैली गैसᲂ और संᭃारक गैसᲂ के भंडारण के िलए, जो भरण संयंᮢ का
भाग है, के िलए नई अनु᭄ि᳙ हेतु अनापिᱫ ᮧमाण पᮢ कᳱ आव᭫यकता, लागू नहᱭ होगी।
(4) ऊपर उपिनयम (1) के अधीन िजला ᮧािधकारी ᳇ारा जारी ᳰकए गए ᮧ᭜ येक ᮧमाणपᮢ के साथ शासकᳱय मुᮤा के अधीन
उसके ᳇ारा स᭥ यक पृ᭬ ठांᳰकत ᭭ थल रेखांक कᳱ ᮧित होगी।
(5) मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक, उसके संᮧेᭃण के िलए, उपिनयम (1) के अधीन ᳰदए गए ᮧमाणपᮢ केसाथ न आनेवाले आवेदन
को िजला ᮧािधकारी को िन᳸द᭬ ट कर सकेगा।
(6) यᳰद िजला ᮧािधकारी, उसे िनदᱷश ᳰकए जाने पर या अ᭠ यथा, मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक को यह संसूचना देता है ᳰक ऐसी कोई
म (1) के अधीन ᳰदए गए ᮧमाणपᮢ केसाथ न आनेवाले आवेदन
को िजला ᮧािधकारी को िन᳸द᭬ ट कर सकेगा।
(6) यᳰद िजला ᮧािधकारी, उसे िनदᱷश ᳰकए जाने पर या अ᭠ यथा, मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक को यह संसूचना देता है ᳰक ऐसी कोई
अनु᭄ि᳙ िजसके िलए आवेदन ᳰकया गया है, उसकᳱ राय मᱶ नहᱭ दी जानी चािहए तो ऐसी अनु᭄ि᳙ के᭠ ᮤीय सरकार कᳱ मंजूरी
के िबना जारी नहᱭ कᳱ जाएगी।
49. अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन के िलए आवेदन.- (1)इन िनयमᲂ के अधीन अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन अिभᮧा᭡ त करने या नवीकरण
का इ᭒ छुक ᭪ यिᲦ, मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक को एक िलिखत आवेदन.-
(क)
िनयम 51 के उपिनयम (1) मᱶ िविहत मᱶ अनु᭄ि᳙ के िलए, ᮧᱨप 'ख' मᱶ देगा; और
(ख)
िनयम 51 के उपिनयम (2) मᱶ िविहत मᱶ अनु᭄ि᳙ के िलए, ᮧᱨप 'ग' मᱶ देगा।
) 2 ( िसलᱶडर, वा᭨व और एलपीजी रेगुलेटसᭅ के िविनमाᭅण के िलए अनुमोदन के िलए अनु᭄ि᳙ ᮧािधकारी को दो ᮧितयᲂ मᱶ िन᭥ निलिखत द᭭तावेज ᮧ᭭ तुत ᳰकए जाएंगे, अथाᭅतः-
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 21
(i) अनुसूची 5 के अनुसार फᳱस;
(ii) िसलᱶडर, वा᭨व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ के िविनमाᭅण के िलए अनुमोदन हेतु अनुसूची 3 मᱶ सुसंगत अ᭠ य सभी द᭭ तावेजᲂ के साथ आवेदन ।
(iii) अनुमोदन ᮧा᭡ त करने के एक वषᭅ के अ᭠ दर आईएसओ ᮧ᭜ यायन या ᳰकसी भी रा᳦ीय या अंतररा᳦ीय ᭭तर पर मा᭠यता ᮧा᳙ अिभकरण ᳇ारा जारी ᳰकए गए समकᭃ ᮧमाण पᮢ
(iv) सुसंगत कोड, िविनदᱷशᲂ और उपल᭣ध तकनीकᳱ सािह᭜य कᳱ सूची;
(v) ऐसी भूिम जहा इस तरह कᳱ सुिवधा ᭭थािपत कᳱ जानी ᮧ᭭तािवत है, उस भूिम के िविधक और वा᭭तिवक क᭣जे के िलए ᭭वािम᭜व सबूत;
(vi) िविनमाᭅताᲐ, िनरीᭃण और परीᭃण का ᮧ᭭तािवत पालन ᳰकए जाने कᳱ िव᭭तृत ᳯरपोटᭅ,
(vii) िविनमाᭅण हेतु ᮧ᭭ तािवत िसलᱶडर, वा᭨व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ के स᭥ यक मा᭠यता ᮧा᳙ तृतीय पᭃकार िनरीᭃण अिभकरणᲂ ᳇ारा जांच कᳱ गई अिभक᭨ पना आरेखण;
र परीᭃण का ᮧ᭭तािवत पालन ᳰकए जाने कᳱ िव᭭तृत ᳯरपोटᭅ,
(vii) िविनमाᭅण हेतु ᮧ᭭ तािवत िसलᱶडर, वा᭨व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ के स᭥ यक मा᭠यता ᮧा᳙ तृतीय पᭃकार िनरीᭃण अिभकरणᲂ ᳇ारा जांच कᳱ गई अिभक᭨ पना आरेखण; तथा िवᳶनमाण और परीᭃण कᳱ योजना
(viii) िसलᱶडर, वा᭨व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ के िविनमाᭅण कायᭅ मᱶ लगे कᳶमयᲂ कᳱ अहᭅता एवं अनुभव के
िविन᳸द᭬ ट संदभᭅ के साथ आवेदक का संगठना᭜मक ढांचा; और
(3) िसलᱶडर परीᭃण के᭠ ᮤ और एलपीजी या वेलिडत िसलᱶडर के हॉट ᳯरपेयर के िलए अनुमोदन हेतु अनु᭄ि᳙ ᮧािधकारी
को दो ᮧितयᲂ मᱶ िन᭥ निलिखत द᭭ तावेज ᮧ᭭तुत ᳰकए जाएं, अथाᭅतः-
(i)
अनुसूची 5 के अनुसार फᳱस;
(ii)
ऐसी भूिम हा इस तरह कᳱ सुिवधा ᭭थािपत कᳱ जानी ᮧ᭭तािवत है, उस भूिम के िविधक और वा᭭तिवक
क᭣जे के िलए ᭭वािम᭜व ᮧमाण;
(iii)
आवेदको के नाम और टेिलफोन नंबर, ई-मेल पते सिहत उनका पूरा पता;
(iv)
िसलᱶडर परीᭃण के᭠ ᮤ या हॉट मर᭥ मत सुिवधाᲐ का ᮧ᭭ तािवत ᭭ थान;
(v)
᭔वलनशील गैस िसलᱶडर परीᭃण के᭠ ᮤ के मामले मᱶ िडगैᳲसग का ᭭ थान दशाᭅते साइट और अिभ᭠ यास कᳱ छः
ᮧितयां, िवषाᲦ गैस िसलᱶडर परीᭃण के मामले मᱶ िन᭬ᮧभावीकरण सुिवधाᲐ का िववरण और िसलᱶडर
परीᭃण भंडार मᱶ परीᭃण उपकरणᲂ का ᭭ थान दशाᭅते ᮧ᭜ येक ᭭ थल और अिभ᭠ यास योजना कᳱ छः ᮧितयां।
(vi)
िसलᱶडरᲂ कᳱ जांच और परीᭃण के िलए या एलपीजी या वेलिडत िसलᱶडरᲂ कᳱ हॉट मर᭥ मत के िलए
अपनाए जाने हेतु ᮧ᭭ तािवत िविनदᱷश या कोड;
(vii)
िसलᱶडरᲂ का परीᭃण या िसलᱶडरᲂ कᳱ हॉट मर᭥ मत के कायᭅ मᱶ लगे कᳶमयᲂ कᳱ अहᭅता एवं अनुभव के
िविन᳸द᭬ ट संदभᭅ के साथ आवेदक का संगठना᭜मक ढांचा;
(viii)
िसलᱶडरᲂ के परीᭃण या एलपीजी या वेलिडत िसलᱶडरᲂ कᳱ हॉट मर᭥ मत के ᮧ᭜ येक चरण मᱶ ᳰकए गए
परीᭃणᲂ कᳱ जांच या वािलटी िनयंᮢण जांच;
ᭅता एवं अनुभव के
िविन᳸द᭬ ट संदभᭅ के साथ आवेदक का संगठना᭜मक ढांचा;
(viii)
िसलᱶडरᲂ के परीᭃण या एलपीजी या वेलिडत िसलᱶडरᲂ कᳱ हॉट मर᭥ मत के ᮧ᭜ येक चरण मᱶ ᳰकए गए
परीᭃणᲂ कᳱ जांच या वािलटी िनयंᮢण जांच;
(ix)
जांच या परीᭃण हेतु उपल᭣ ध ᳰकए गए सांचा या ᮧमापक (गेजेस) का ᭣ यौरा।
(x)
परीᭃण और उपकरणᲂ कᳱ सटीकता कᳱ जांच के िलए उठाए गए कदम और िनयिमत अंतराल मᱶ कᳱ गई
ऐसी जांच का परीᭃण;
(xi)
गैर-िवनाशकारी परीᭃण करने के िलए गामा -रे या एस-रे उपकरण, दशᭅक, आᳰद जैसे रेिडयोᮕाᳰफक
परीᭃण हेतु उपल᭣ ध उपकरण, डाई पेनेᮝेशन और चुंबकᳱय कण परीᭃण, आᳰद के िलए उपल᭣ध
अ᭨ᮝासोिनक ᭢लॉ िडटेटर उपकरण;
22
[PART II—SEC. 3(i)]
(xii)
िसलᱶडर परीᭃण के᭠ ᮤ या िसलᱶडरᲂ कᳱ हॉट मर᭥ मत शॉ᭡स ᳇ारा ᳰकए जाने वाले िविभ᭠ न परीᭃणᲂ के
अिभलेख और ᮧमाण-पᮢᲂ के ᮧोफामाᭅ।
(xiii)
ᳰकसी रा᭬ ᮝीय या अंतराᭅ᭬ ᮝीय ᭭ तर पर मा᭠ यता ᮧा᭡ त अिभकरण ᳇ारा जारी आईएस ओ ᮧमाण-पᮢ।
(xiv)
सुसंगत कोड, िविनदᱷशᲂ और उपल᭣ध तकनीकᳱ सािह᭜य कᳱ सूची; और
50. अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन का ᳰदया जाना.- (1) यथाि᭭थित, अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन, 5 मᱶ िविन᳸द᭬ ट फᳱस के संदाय पर मु य
िनयंᮢक/ िनयंᮢक ᳇ारा इन िनयम के अधीन दी जा सकेगी।
(2) उपिनयम (1) के अधीन कोई अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन, तब दी जाएगी जब आवेदक ᳇ारा इन िनयमᲂ के उपबंधो का
अनुपालन कर ᳰदया जाता है।
(3) इन िनयमᲂ के अधीन दी गई ᮧ᭜ येक अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन, उसमᱶ िविन᳸द᭬ ट शतᲄ के अधीन होगी।
(4) जब अनु᭄ापन ᮧािधकारी पᳯरसर का िनरीᭃण कर अिधिनयम और इन िनयमᲂ के ᮧावधानᲂ का अनुपालन सुिनि᳟त
करने के प᭫ चात ᮧᱨप ङ, च, और छ मᱶ अनु᭄ि᳙ जारी करता है, ऐसे ᮧािधकारी ᳇ारा अनु᭄ि᳙ पृ᭬ ठांᳰकत कᳱ जाएगी
और इस पृ᭬ ठांकन कᳱ तारीख से अनु᭄ि᳙ ᮧवृᱫ होगी।
अिधिनयम और इन िनयमᲂ के ᮧावधानᲂ का अनुपालन सुिनि᳟त
करने के प᭫ चात ᮧᱨप ङ, च, और छ मᱶ अनु᭄ि᳙ जारी करता है, ऐसे ᮧािधकारी ᳇ारा अनु᭄ि᳙ पृ᭬ ठांᳰकत कᳱ जाएगी
और इस पृ᭬ ठांकन कᳱ तारीख से अनु᭄ि᳙ ᮧवृᱫ होगी।
(5) यᳰद अनु᭄ापन ᮧािधकारी िनरीᭃण करने पर यह देखता है ᳰक पᳯरसर अिधिनयम और इन िनयमᲂ के ᮧावधानो के
अनुᱨप नहᱭ है और पृ᭬ ठांकन करने यो य नही है तो वह अनु᭄ि᳙धारी को सूिचत करेगा,
(i) कमी को सुधारने के िलए उनके िनदᱷश; या
(ii) िनयिमत ᱨप से अनु᭄ि᳙ पृ᳧ांᳰकत न करने के कारण; या
(iii) अनु᭄ि᳙ के िनलंबन या िनर᭭तीकरण के कारण, जैसा भी मामला हो।
51. अविध िजसके िलए अनु᭄ि᳙ दी जा सकती है या उसका नवीकरण ᳰकया जा सकता है.- (1) संपीिडत गैस संभरण या
भरण के िलए आशियत िसलᱶडरᲂ , वॉ᭨ ᭪ स और एलपीजी रेगुलेटरᲂ के आयात के िलए ᮧᱨप 'घ' मᱶ अनु᭄ि᳙ उतनी अविध के
िलए दी जा सकती है, िजतनी मु य िनयंᮢक ठीक समझे, ᳰक᭠ तु यह अ विध अिधक से अिधक एक वषᭅ कᳱ हो सकती है।
(2) सं पीिडत गैस से भरण और भ᭛ डारण के िलए इन िनयमᲂ के अधीन ᮓमश: ᮧᱨप 'ड', ᮧᱨप 'च', ᮧᱨप 'छ' मᱶ दी गई या
नवीकृत कᳱ गई अनु᭄ि᳙ उस वषᭅ के तीस िसतंबर के पयᭅ᭠ त ᮧवृ᭜ त रहेगी, िजस वषᭅ तक के िलए अनु᭄ि᳙ दी गई या नवीकृत
कᳱ गई हᱹ, ᳰक᭠ तु ऐसी अविध अिधक से अिधक दस वषᭅ कᳱ होगी।
(3) उपिनयम (2) मᱶ ᳰकसी बात के होते ᱟए भी, जहां मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक का यह समाधान हो जाता है ᳰक अनु᭄ि᳙
ᳰकसी िविश᭬ ट कायᭅ के िलए अपेिᭃत है िजसे उस वषᭅ तक के िलए अनु᭄ि᳙ दी गई है या नवीकृत कᳱ गई है, 30 िसतंबर तक
पूरा होने कᳱ संभावना नहᱭ है, तो वह उतनी और अविध के िलए िजतनी आव᭫ यक हो, अनु᭄ि᳙ दे सकता है या नवीकृत कर
सकता है।
52.
अपेिᭃत है िजसे उस वषᭅ तक के िलए अनु᭄ि᳙ दी गई है या नवीकृत कᳱ गई है, 30 िसतंबर तक पूरा होने कᳱ संभावना नहᱭ है, तो वह उतनी और अविध के िलए िजतनी आव᭫ यक हो, अनु᭄ि᳙ दे सकता है या नवीकृत कर सकता है। 52. अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन कᳱ िविशि᳥यां.- (1) इन िनयमᲂ के अधीन दी गई ᮧ᭜ येक अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन उसमᱶ िविन᳸द᭬ ट शतᲄ के अधीन होगी और उसमᱶ वे सब िविशि᳥यां हᲂगी जो इन िनयमᲂ के अधीन िविन᳸द᭬ ट ᮧᱨप मᱶ है। (2)अनु᭄ि᳙ पᳯरसर से संबंिधत रेखांक या रेखांको कᳱ एक ᮧित, िजस पर मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक के अनुमोदन के ᮧतीक᭭ वᱨप उसके ह᭭ ताᭃर हᲂगे, अनु᭄ि᳙ के साथ संल न कᳱ जाएगी और वह ऐसी अनु᭄᭡ ती का भागᱨप होगी, और वैसी ही एक ᮧित मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक के कायाᭅलय मᱶ अिभलेख के िलए फाइल कᳱ जाएगी। 53. अनु᭄ि᳙ पᳯरसर मᱶ पᳯरवतᭅन के िलए पूवᭅ अनुमोदन आव᭫ यक.- (1) अनु᭄᭡ त पᳯरसरᲂ मᱶ कोई पᳯरवतᭅन तब तक न हᱭ ᳰकया जाएगा जब तक ᳰक ऐसे पᳯरवतᭅन को दᳶशत करने वाले रेखांक को दᳶशत करनेवाले रेखांक को मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक ने िलिखत ᱨप मᱶ अनुमोᳰदत नहᱭ कर ᳰदया है। (2) अनु᭄᭡ त पᳯरसरᲂ मᱶ पᳯरवतᭅन करने का इ᭒ छुक ᭪ यिᲦ, मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक के,- (क) अनु᭄᭡ त पᳯरसर के समुिचत ᱨप से आरेिखत रेखांक कᳱ तीन ᮧितयां देगा, िजसमᱶ ᳰक ᮧ᭭ थािपत पᳯरवतᭅन को अलग रंग मᱶ ᳰदखाया गया हो, तथा पᳯरवतᭅन के कारणᲂ का उ᭨ लेख ᳰकया गया हो।
Ღ, मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक के,- (क) अनु᭄᭡ त पᳯरसर के समुिचत ᱨप से आरेिखत रेखांक कᳱ तीन ᮧितयां देगा, िजसमᱶ ᳰक ᮧ᭭ थािपत पᳯरवतᭅन को अलग रंग मᱶ ᳰदखाया गया हो, तथा पᳯरवतᭅन के कारणᲂ का उ᭨ लेख ᳰकया गया हो।
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23
(ख) अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संवीᭃा फᳱस देगा।
(3) यᳰद, मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक का ᮧ᭭ थािपत पᳯरवतᭅन दशाᭅने वाले रेखांक कᳱ संवीᭃा करने के प᭫ चात् और
ऐसी जांच करने प᭫ चात् जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है ᳰक ᮧ᭭ तािवत पᳯरवतᭅन ᳰकए जा सकते हᱹ तो वह
अनु᭄ि᳙धारी को रेखांक कᳱ एक ᮧित ह᭭ ताᭃर करके वापस कर देगा और उसे अपनी मंजूरी ऐसी शतᭅ या शतᲄ के अधीन रहते
ᱟए, जो वह िविन᳸द᭬ ट करे, सूिचत करेगा।
(4) जैसे ही मंजूर ᳰकया गया पᳯरवतᭅन कर ᳰदया जाता है, अनु᭄ि᳙धारी, मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक को अनु᭄᭡ त के
संशोधन के िलए आवेदन करेगा।
(5) मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक ᳇ारा मंजूर ᳰकए गए ᳰकसी पᳯरवधᭅन या पᳯरवतᭅन को तब तक, उपयोग मᱶ नहᱭ लाया
जाएगा जब तक अनु᭄ि᳙धारी को स᭥ यकत: संशोिधत अनु᭄ि᳙ ᮧा᭡ त नहᱭ हो जाती है।
54. अनु᭄ि᳙ तथा अनुमोदन का संशोधन और ᭭थानांतरण (1) इन िनयमᲂ के अधीन दी गई अनु᭄ि᳙ तथा अनुमोदन मु य
िनयंᮢक/ मु य िनयंᮢक ᳇ारा ᮧािधकृत िनयंᮢक ᳇ारा संशोिधत या ᭭थानांतᳯरत कᳱ जा सकेगी।
(2) ᳰकसी अनु᭄ि᳙ मᱶ संशोधन के िलए अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संशोधन फᳱस होगी तथा उसके अितᳯर त उतनी रकम,
यᳰद कोई हो, होगी िजतनी ᳰक अनु᭄ि᳙ के िलए मूलत: संद᭜ त फᳱस मᱶ उस दशा मᱶ अिधक होती है जब अनु᭄ि᳙ मूलत: ही ऐसे
संशोिधत ᱨप मᱶ जारी कᳱ जाती।
(3) अनु᭄ि᳙ मᱶ संशोधन का इ᭒ छुक अनु᭄ि᳙धारी मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक को िन᭥ निलिखत ᮧ᭭ तुत करेगा:-
i) यᳰद अनु᭄ि᳙ ᮧाᱨप 'घ' मᱶ जारी कᳱ गई है तो आवेदन िविधवत ᱨप से फामᭅ 'ख' मᱶ भरा जाएगा और यᳰद अनु᭄ि᳙
ᮧाᱨप 'ङ' 'च' 'छ' मᱶ जारी कᳱ गई है तो फामᭅ 'ग' मᱶ;
मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक को िन᭥ निलिखत ᮧ᭭ तुत करेगा:-
i) यᳰद अनु᭄ि᳙ ᮧाᱨप 'घ' मᱶ जारी कᳱ गई है तो आवेदन िविधवत ᱨप से फामᭅ 'ख' मᱶ भरा जाएगा और यᳰद अनु᭄ि᳙
ᮧाᱨप 'ङ' 'च' 'छ' मᱶ जारी कᳱ गई है तो फामᭅ 'ग' मᱶ;
ii) संशोधन के िलए आशियत अनु᭄ि᳙ और साथ ही उससे संल न अनूमोᳰदत रेखांक;
iii) जहां अनु᭄᭡ त पᳯरसर मᱶ कोई पᳯरवतᭅन कर ᳰदया गया है, वहॉ िनयम 53 के अधीन मु य िनयंᮢक/िनयंᮢक ᳇ारा
मंजूर ᳰकए गए पᳯरवतᭅन को दᳶशत करनेवाले समुिचत ᱨप से आरेिखत न शे कᳱ तीन ᮧितयां;
iv) अनु᭄ि᳙ मᱶ संशोधन के िलए िनयम 65 उपिनयम (2) मᱶ यथा िविन᳸द᭬ ट फᳱस।
(4) ᮧᱨप 'ड','च' या 'छ' मᱶ ᳰकसी अनु᭄ि᳙ का धारक, अनु᭄ि᳙ कᳱ समाि᳙ से पूवᭅ ᳰकसी समय, अनु᭄ापन ᮧािधकारी को,
अनु᭄ि᳙ ᳰकसी अ᭠ य ᭪ यिᲦ को अंतᳯरत करने के िलए आवेदन कर सकेगा। अनु᭄ि᳙ के अंतरण के िलए ᮧ᭜ येक आवेदन के साथ
िन᭥ निलिखत होगा—
i) अनु᭄ि᳙ के धारक ᳇ारा, उस ᭪ यिᲦ का, िजसको वह अनु᭄ि᳙ का अंतरण और अनु᭄᭡ त पᳯरसर का पूणᭅ क᭣ जा देना
चाहता है, पूरा नाम और डाक का पता बताते ᱟए ह᭭ ता ᭃᳯरत पᮢ;
ii) अनुमोᳰदत रेखांक या उसे संल न रेखांकᲂ के साथ अंतᳯरत ᳰकए जाने के िलए वांिछत अनु᭄ि᳙;
iii) उस ᭪ यिᲦ ᳇ारा, िजसको अनु᭄ि᳙ अं तᳯरत कᳱ जाने कᳱ वांछा कᳱ गई है, ᮧᱨप 'ग' मᱶ स᭥ यक ᱨप से भरा गया और
ह᭭ ताᭃᳯरत आवेदन;
iv) अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संशोधन फᳱस िनयम 65 के अनुसार।
55.
छत अनु᭄ि᳙;
iii) उस ᭪ यिᲦ ᳇ारा, िजसको अनु᭄ि᳙ अं तᳯरत कᳱ जाने कᳱ वांछा कᳱ गई है, ᮧᱨप 'ग' मᱶ स᭥ यक ᱨप से भरा गया और
ह᭭ ताᭃᳯरत आवेदन;
iv) अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट संशोधन फᳱस िनयम 65 के अनुसार।
55. अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन का नवीकरण.- (1) अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन का नवीकरण या उसकᳱ िविधमा᭠ यता मु य िनयंᮢक
᳇ारा बढाई जाए।
(2) इन िनयमᲂ के अधीन ᮧᱨप 'ड', ᮧᱨप 'च' और ᮧᱨप 'छ' मᱶ दी गई ᮧ᭜ येक अनु᭄ि᳙ उस दशा मᱶ एक समय पर
दस वषᭅ कᳱ अविध के िलए नवीकृत अनु᭄ि᳙ कᳱ ᳰकसी शतᭅ का कोई उ᭨ लंघन नहᱭ ᱟआ है।
(3) जहां कोई अनु᭄ि᳙, जो एक वषᭅ से अिधक के िलए नवीकृत कᳱ गई है, वहां अविध कᳱ समाि᳙ के पूवᭅ अ᭤ यᳶपत
कर दी जाती है तो अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन अनविसत अविध के िलए संदᱫ नवीकरण फᳱस अनु᭄ि᳙धारी को वापस कर दी
जाएगी, पर᭠ तु ᳰकसी ऐसे वषᭅ के िलए नवीकरण फᳱस लौटाई नहᱭ जाएगी िजसके दौरान मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक अ᭤ यपᭅण
के िलए नवीकृत अनु᭄ि᳙ ᮧा᭡ त करता है।
(4) अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन के नवीकरण के िलए ᮧ᭜ येक आवेदन के साथ वह अनु᭄ि᳙ या अनु᭄ि᳙ कᳱ अिधᮧमािणत
ᮧित, िजसका नवीकरण होना है तथा अनु᭄ि᳙ से संल न या रिहत अनुमोᳰदत रेखांक और नवीकरण फᳱस दी जाएगी।
करता है। (4) अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन के नवीकरण के िलए ᮧ᭜ येक आवेदन के साथ वह अनु᭄ि᳙ या अनु᭄ि᳙ कᳱ अिधᮧमािणत ᮧित, िजसका नवीकरण होना है तथा अनु᭄ि᳙ से संल न या रिहत अनुमोᳰदत रेखांक और नवीकरण फᳱस दी जाएगी।
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[PART II—SEC. 3(i)]
(5) अनु᭄ि᳙ के नवीकरण या अनुमोदन के िलए ᮧ᭜ येक आवेदन, इस ᮧकार ᳰकया जाएगा ᳰक वह अनु᭄ापन
ᮧािधकारी के पास उस तारीख से, िजसको वह समा᭡ त होनी है, पूवᭅ पᱟंच जाए और यᳰद आवेदन इस ᮧकार ᳰकया जाता है तो
अनु᭄ि᳙ उस तारीख तक ᮧवृᱫ समझी जाएगी, िजसको मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक अनु᭄ि᳙ का नवीकरण करता है या आवेदक
को यह संसूिचत ᳰकया जाता है ᳰक अनु᭄ि᳙ के नवीकरण से इ᭠ कार कर ᳰदया गया है।
(6) जहां अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन के नवीकरण से इ᭠ कार कर ᳰदया गया है वहां नवीकरण के िलए संदᱫ फᳱस मᱶ से
अनुपातत: उतनी फᳱस काटकर, जो उस तारीख से, िजसको अनु᭄ि᳙ नवीकृत कᳱ गई थी, आर᭥ भ होनेवाली और उस तारीख
को िजसको अनु᭄ि᳙/ अनुमोदन के नवीकरण से इ᭠ कार ᳰकया जाता है, समा᭡ त होनवाली अविध के िलए हो, शेष फᳱस
अनु᭄ि᳙धारी को वापस कर दी जाएगी।
(7) ᮧ᭜ येक बारह मास के िलए अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन के नवीकरण के िलए उतनी ही फᳱस ली जाएगी िजतनी ᳰक
उसके देने के िलए दी जाती है:
बशतᱷ –
(क)
यᳰद उपिनयम (4) के अधीन अपेिᭃत संल नकᲂ के साथ आवेदन उपिनयम (5) मᱶ िविन᳸द᭬ ट समय के भीतर
ᮧा᭡ त नहᱭ होता है ᳰक᭠ तु तीन मास के अप᭫ चात् ᮧा᭡ त होता है तो अनु᭄ि᳙ साधारणंतया संदेय फᳱस से दुगुनी
रकम का संदाय करने पर ही नवीकृत या पुनवᱺध कᳱ जाएगी:
(ख)
यᳰद ऐसा कोई आवेदन संल नकᲂ सिहत उसकᳱ समाि᳙ कᳱ तारीख से तीन मास के प᭫ चात् ᳰक᭠ तु उसकᳱ
समाि᳙ कᳱ तारीख से एक वषᭅ तक मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक को ᮧा᭡ त हो जाता है तो वह अनु᭄ि᳙, इस
िनिमᱫ कᳱ जा सकने वाले ᳰकसी अ᭠ य कायᭅवाही पर ᮧितकूल ᮧभाव डाले िबना, ᮧ᭜ येक तीन मास के िवलंब
चात् ᳰक᭠ तु उसकᳱ
समाि᳙ कᳱ तारीख से एक वषᭅ तक मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक को ᮧा᭡ त हो जाता है तो वह अनु᭄ि᳙, इस
िनिमᱫ कᳱ जा सकने वाले ᳰकसी अ᭠ य कायᭅवाही पर ᮧितकूल ᮧभाव डाले िबना, ᮧ᭜ येक तीन मास के िवलंब
या उसके भाग के िलए एक वषᭅ कᳱ अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन फᳱस कᳱ दर से देरी संबंधी फᳱस के संदाय पर
नवीकृत या पुनवᱺधीकरण ᳰकया जा सकेगा :
परंतु यह और ᳰक यᳰद एक बार मᱶ एक वषᭅ से अिधक कᳱ अविध के िलए अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन के नवीकरण के िलए
आवेदन ᳰकया जाता है तो ᮧथम पर᭠ तुक के अधीन िविहत फᳱस यᳰद संदेय हो, तो केवल नवीकरण के ᮧथम िवᱫीय वषᭅ के
िलए दी जाएगी।
(8) यᳰद मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक को अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन के नवीकरण के िलए आवेदन उसकᳱ समाि᳙ से एक वषᭅ
प᭫ चात् ᮧा᭡ त होता है तो अनु᭄ि᳙ का नवीकरण नहᱭ ᳰकया जाएगा।
)
9
(
िसलᱶडर िविनमाᭅण इकाइयᲂ, वॉ᭨ ᭪ स िविनमाᭅण इकाइयᲂ और एलपीजी रेगुलेटरᲂ िविनमाᭅण इकाइयᲂ, िसलᱶडर
परीᭃण ᭭टेशनᲂ, हॉट मर᭥ मत या एलपीजी या अ᭠ य वेलिडत िसलᱶडरो के िलए ᳯरकंिडशᳲनग ᭭ टेशनो को जारी ᳰकए गए
अनुमोदन के नवीकरण या अनुमोदन कᳱ िविधमा᭠ यता अनुमोदन कᳱ समाि᳙ पर या इससे पहले िन᳜िलिखत द᭭तावेजᲂ को
जमा करने पर दस वषᭅ कᳱ अिधकतम अविध के िलए बढाई जाएगी अथाᭅत;
i.
नवीकरण हेतु आवेदन या अनुरोध पᮢ जो कंपनी के िनदेशक या ᭭ वामी या ᮧािधकृत स᭥ यक ह᭭ ताᭃरकताᭅ ᳇ारा
कंपनी के पᮢशीषᭅ पर ᳰकया गया हो ।
ii.
अनुसूची 5 मᱶ यथा िन᳸द᭬ ट नवीकरण या पुनवᱺिधकरण फᳱस का भुगतान ।
iii.
अनुमोदन कᳱ िविधमा᭠ य कᳱ संपूणᭅ अविध कᳱ िविनमाᭅण ᳯरपोटᭅ या परीᭃण अिभलेख या सुधार अिभलेख, अनुमोदन
कᳱ वैधता कᳱ संपूणᭅ अविध के िलए ᳰकसी भी रा᳦ीय या अंतररा᳦ीय ᭭तर पर मा᭠यता ᮧा᳙ अिभकरण ᳇ारा
अनुमोदन कᳱ समाि᳙ से पूवᭅ जारी िविधमा᭠ य आईएसओ ᮧमाण-पᮢ;
iv.
ण ᳯरपोटᭅ या परीᭃण अिभलेख या सुधार अिभलेख, अनुमोदन
कᳱ वैधता कᳱ संपूणᭅ अविध के िलए ᳰकसी भी रा᳦ीय या अंतररा᳦ीय ᭭तर पर मा᭠यता ᮧा᳙ अिभकरण ᳇ारा
अनुमोदन कᳱ समाि᳙ से पूवᭅ जारी िविधमा᭠ य आईएसओ ᮧमाण-पᮢ;
iv.
अनुमोदन कᳱ िविधमा᭠ य कᳱ अविध के दौरान संगठना᭜ मक ढᱼचे और तकनीकᳱ मानवशिᲦ मᱶ कोई बदलाव नही ᱟआ
है, इस आशय का कंपनी के िनदेशक या ᭭ वामी या ᮧािधकृत ह᭭ ताᭃकताᭅ ᳇ारा ह᭭ ताᭃᳯरत वचन-बंध।
v.
अनुमोदन कᳱ मूल ᮧित और
vi.
मु य िनयंᮢक ᳇ारा िविन᳸द᭬ ट अ᭠ य कोई द᭭ तावेज।
(10) ऐसे नवीकरण या िविधमा᭠ यता बढाने के िलए ᮧ᭜ येक बारह मासᲂ के िलए अनुमोदन कᳱ अविध बढाने के िलए
एक ही फᳱस ली जाएगी।
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25
(11) िसलᱶडर िविनमाᭅण इकाइयᲂ, वॉ᭨ ᭪ स िविनमाᭅण इकाइयᲂ और एलपीजी रेगुलेटर िविनमाᭅण इकाइयᲂ, िसलᱶडर
परीᭃण ᭭टेशनᲂ, हॉट मर᭥ मत एलपीजी या अ᭠ य वेलिडत िसलᱶडरो के िलए ᳯरकंिडशᳲनग ᭭ टेशनो को जारी ᳰकए गए
अनुमोदन के नवीकरण कᳱ िविधमा᭠ यता कᳱ अविध, ऐसे अनुमोदन के जारी ᳰकए जाने कᳱ तारीख से ᮧभावी रहेगा।
56. अनु᭄ि᳙/ अनुमोदन का ᮧितषेध.- (1) यᳰद मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन देने, उसे नवीकृत करने या
उसमᱶ कोई संशोधन करने से इ᭠ कार करता है तो वह ऐसे इ᭠ कार के कारण लेखब᭟ द करेगा।
(2) इ᭠कार से पूवᭅ आवेदक या अनु᭄ि᳙धारक को उसका ᭭ प᭬ टीकरण सुनवाई देने का अवसर ᳰदया जाएगा।
57.
ेने, उसे नवीकृत करने या
उसमᱶ कोई संशोधन करने से इ᭠ कार करता है तो वह ऐसे इ᭠ कार के कारण लेखब᭟ द करेगा।
(2) इ᭠कार से पूवᭅ आवेदक या अनु᭄ि᳙धारक को उसका ᭭ प᭬ टीकरण सुनवाई देने का अवसर ᳰदया जाएगा।
57. अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन का िनलंबन और िनरसन.- (1) इन िनयमᲂ के अधीन दी गई ᮧ᭜ येक अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन,
अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िनयमᲂ या ऐसी अनु᭄ि᳙ कᳱ ᳰकसी शतᭅ के ᳰकसी उ᭨ लंघन के कारण अनु᭄ापन
ᮧािधकारी के आदेश से, या यᳰद ᳰकसी समय अनु᭄ि᭡ तधारी के पास अनु᭄ि᳙ का बना रहना आᭃेपणीय समझा जाता है तो
के᭠ ᮤीय सरकार के आदेश से, िनलि᭥ब त या र कᳱ जा सकेगी:
(2) इस िनयम के अधीन ᳰकसी अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन को िनलि᭥बत या र करने का आदेश जारी करने से पूवᭅ-
(क) अनु᭄ि᳙धारी या अनुमोदन धारक को सुनवाई का अवसर ᳰदया जाएगा;
(ख) उप-िनयम (1) के अंतगᭅत िनल᭥ बन कᳱ अिधकतम अविध तीन मास से अिधक नहᱭ होगी; और
(च) अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन िनलि᭥बत हो जाने से अनु᭄ि᳙धारी, िनयम 55 के उपब᭠ धᲂ के अनुसार उसके नवीकरण के
िलए आवेदन करने से िववᳶजत नहᱭ होगा।
(3) उपिनयम (1) मᱶ ᳰकसी बात के होते ᱟए भी अनु᭄ि᳙धारी को िन᭥ निलिखत दशाᲐ मᱶ उसकᳱ अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन
िनलि᭥बत या र करने से पूवᭅ सुनवाई का अवसर देना आव᭫ यक नहᱭ होगा:-
(क)
जहाँ अनु᭄ि᳙ अिधिनयम या इन िनयमो के उपब᭠ धᲂ मᱶ से ᳰकसी के या ऐसी अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन कᳱ ᳰक᭠ हᱭ
शतᲄ के अितᮓमण के कारण अनु᭄ापन ᮧािधकारी ᳇ारा अंतᳯरम उपाय के ᱨप मᱶ िनलि᭥बत कर दी जाती है या
इस कारण िनलि᭥बत कर दी जाती है ᳰक उसकᳱ राय मᱶ से ऐसे अितᮓमण से जनता को आस᭠ न खतरा होने कᳱ
संभावना है:
परंतु जहाँ अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन इस ᮧकार िनलि᭥बत कर दी जाती है वहां अनु᭄ापन ᮧािधकारी, अनु᭄ि᳙धारी
को िनल᭥ बन का आदेश पु᭬ ट करने से पूवᭅ सुनवाई कर अवसर देगा;
मण से जनता को आस᭠ न खतरा होने कᳱ
संभावना है:
परंतु जहाँ अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन इस ᮧकार िनलि᭥बत कर दी जाती है वहां अनु᭄ापन ᮧािधकारी, अनु᭄ि᳙धारी
को िनल᭥ बन का आदेश पु᭬ ट करने से पूवᭅ सुनवाई कर अवसर देगा;
(ख)
जहां अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन के᭠ ᮤीय सरकार ᳇ारा िनलि᭥बत या र कᳱ जाती है और वह सरकार समझती है ᳰक
लोकिहत मᱶ या रा᭔ य कᳱ सुरᭃा के िहत मᱶ ऐसा अवसर नहᱭ ᳰदया जाना चािहए।
(4) उपिनयम (1) के अधीन अनु᭄ि᳙ को िनलि᭥बत या र करने वाला मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक या के᭠ ᮤीय सरकार ऐसा
करने के कारणᲂ को, िसवाय उस दशा के जब अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन उपिनयम (2) के अधीन िनलंिबत कᳱ गई हो, आवेदक को
संसूिचत करेगा।
58. अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन कᳱ समाि᳙, िनल᭥ बन या रकरण कᳱ दशा मे ᮧᳰᮓया.-
संपीिडत गैस के भरण या भ᭛ डारण के िलए अनु᭄ि᳙ ᭪ यिᲦ, ऐसी अनु᭄ि᳙ कᳱ समाि᳙ िनल᭥ बन या रकरण कᳱ दशा
मᱶ, मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक अपने क᭣ जाधीन संपीिडत गैस के वगᭅ और माᮢा कᳱ सूचना तुर᭠ त देगा और उन िनदेशᲂ का पालन
करेगा जो मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक उसके िनपटारे के िलए दे।
59. अपील.- (1)अनु᭄ि᳙ के देने या संशोधन करने या उसके नवीकरण से इंकार करने या अनु᭄ि᳙ के रकरण या िनलंबन के
िवᱨ᭟ द अपील, यᳰद आदेश मु य िनयंᮢक ᳇ारा पाᳯरत ᳰकया गया है तो के᭠ ᮤीय सरकार को कᳱ जाएगी और िनयंᮢक ᳇ारा
पाᳯरत आदेश के िवᱨ᭟ द मु य िनयंᮢक को कᳱ जाएगी।
(2) ᮧ᭜ येक अपील िलिखत ᱨप मᱶ होगी और उसके साथ उस आदेश कᳱ एक ᮧित होगी िजसके िवᱨ᭟ द अपील कᳱ जा रही है
और अनुसूची 5 के अनुसार फᳱस और ऐसे आदेश के पाᳯरत होने से साठ ᳰदन के भीतर ᮧ᭭ तुत कᳱ जाएगी।
60.
गी। (2) ᮧ᭜ येक अपील िलिखत ᱨप मᱶ होगी और उसके साथ उस आदेश कᳱ एक ᮧित होगी िजसके िवᱨ᭟ द अपील कᳱ जा रही है और अनुसूची 5 के अनुसार फᳱस और ऐसे आदेश के पाᳯरत होने से साठ ᳰदन के भीतर ᮧ᭭ तुत कᳱ जाएगी। 60. अनु᭄ि᳙धारी कᳱ मृ᭜ यु या िन:श तता कᳱ दशा मᱶ ᮧᳰᮓया.- यᳰद अनु᭄ि᳙धारी कᳱ मृ᭜ यु हो जाती है या वह ᳰदवािलया हो जाता है या मानिसक ᱨप से असमथᭅ हो जाता है या अ᭠ यथा िन:श त हो जाता है तो ऐसे अनु᭄ि᳙धारी का कारबार चलाने वाला ᭪ यिᲦ / ऐसे अनु᭄ि᳙धारी का िविधक वाᳯरस उस अविध के दौरान, जो उस ᭪ यिᲦ के िलए अपने नाम मᱶ उतनी अविध के िलए, िजतनी ᳰक नई अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन लेने/िव᳒मान अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन को अपने नाम मे अंतᳯरम कराने के िलए,
26
[PART II—SEC. 3(i)]
आवेदन करने के िलए युिᲦयु त ᱨप मᱶ अपेिᭃत है, अनु᭄ि᳙धारी को दी गई शिᲦयᲂ का ᮧयोग करने के कारण अिधिनयम या
इन िनयमᲂ के अधीन ᳰकसी शाि᭭त का या अिध हरण का भागी नहᱭ होगा:
परंतु इस िनयम कᳱ ᳰकसी बात के होते ᱟए भी अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन कᳱ अविध कᳱ समाि᳙ के प᭫ चात् इस िनयम के
अधीन ᳰकसी ᭪ यिᲦ ᳇ारा ᳰकसी शिᲦ के ᮧयोग का ᮧािधकार नहᱭ समझा जाएगा।
61.अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन खो जाना.- जहां, इन िनयमᲂ के अधीन दी गई अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन खो जाती है या दुघᭅटनावश
न᭬ ट हो जाती है वहां ऐसे रेखांकᲂ कᳱ, जो अनु᭄ि᳙ से संल न ᳰकए गए रेखांक के समᱨप हᱹ, ᮧितयां ᮧ᭭ तुत ᳰकए जाने पर और
अनुसूची 5 मᱶ िविन᳸द᭬ ट तरीके से भुगतान ᳰकए जाने पर एक दूसरी ᮧित दी जा सकेगी ।
62.
श
न᭬ ट हो जाती है वहां ऐसे रेखांकᲂ कᳱ, जो अनु᭄ि᳙ से संल न ᳰकए गए रेखांक के समᱨप हᱹ, ᮧितयां ᮧ᭭ तुत ᳰकए जाने पर और
अनुसूची 5 मᱶ िविन᳸द᭬ ट तरीके से भुगतान ᳰकए जाने पर एक दूसरी ᮧित दी जा सकेगी ।
62. मांग पर अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन का पेश ᳰकया जाना.- (1) इन िनयमᲂ के अधीन दी गई अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन को धारण
करने वाला या उसके अधीन कायᭅ करने वाला ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ, िनयम 71 मᱶ िविन᳸द᭬ ट ᳰकसी ᮧािधकारी ᳇ारा मांग ᳰकए जाने
पर उस ᭭ थान पर िजसे अनु᭄ि᳙ लागू है, अनु᭄ि᳙ उसकᳱ अिधᮧमािणत ᮧित पेश करेगा:
(2) इस िनयम के ᮧयोजनᲂ के िलए ᳰकसी अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन कᳱ ᮧितयां—
( क) ᮧ᭜ येक अिधᮧमािणत ᮧित के िलए अनुसूची 5 मᱶ िविन᳸द᭬ ट फᳱस संदᱫ कर ᳰदए जाने पर; और
(ख) अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन से संल न अनुमोᳰदत रेखांक या रेखांकᲂ के समᱨप रेखांक कᳱ ᮧित या ᮧितयां पेश कर
दी जाने पर,
उस ᮧािधकारी ᭪ दारा अिधᮧमािणत कᳱ जा सकती हᱹ, िजसने कᳱ अनु᭄ि᳙ दी है।
63. अितलंघन कᳱ ᳯरपोटᭅ ᮧा᭡ त होने पर ᮧᳰᮓया.- यᳰद अिधिनयम या इन िनयमᲂ के अितलंघन के संबंध मᱶ मु य िनयंᮢक
िजला ᮧािधकारी को कोई ᳯरपोटᭅ करता है तो िजला ᮧािधकारी उस बाबत अपने ᳇ारा कᳱ गई कारᭅवाई कᳱ जानकारी मु य
िनयंᮢक/ िनयंᮢक को देगा।
64. ᮧािधकाᳯरयᲂ पर कायᭅपालक िनयंᮢण.- के᭠ ᮤीय सरकार से िभ᭠ न इस अ᭟ याय के अधीन कायᭅ करने वाला ᮧ᭜ येक
ᮧािधकारी, अपने कतᭅ᭪ यᲂ का िनवᭅहन के᭠ ᮤीय सरकार के िनयंᮢण के अधीन रहते ᱟए करेगा:
परंतु इस िनयम कᳱ कोई भी बात के होते ᱟए भी मु य िनयᮢक को अपने अधीन᭭ थ कमᭅचाᳯरयᲂ पर िनयंᮢण रखने
कᳱ कायᭅपालक शिᲦ पर ᮧभाव डालने वाली नहᱭ समझी जाएगी।
65.
के᭠ ᮤीय सरकार के िनयंᮢण के अधीन रहते ᱟए करेगा: परंतु इस िनयम कᳱ कोई भी बात के होते ᱟए भी मु य िनयᮢक को अपने अधीन᭭ थ कमᭅचाᳯरयᲂ पर िनयंᮢण रखने कᳱ कायᭅपालक शिᲦ पर ᮧभाव डालने वाली नहᱭ समझी जाएगी। 65. अनु᭄ि᳙ फᳱस और अनु᭄ि᳙ फᳱस से िभ᭠ न फᳱस.- (1) कᱶᮤीय सरकार, राजपᮢ मᱶ अिधसूचना ᳇ारा, समय-समय पर अनुसूची 5 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट फᳱस का पुनरीᭃण कर सकᱶगी। (2) इन िनयमᲂ के अधीन संदेय सभी फᳱसᲂ का संदाय, मु य िव᭭ फोटक िनयंᮢक/िव᭭ फोटक िनयंᮢक के नाम मᱶ ᳰकसी भी रा᭬ ᮝीय या अनुसूिचत बᱹक पर िलखे गए िडमांड ᮟा᭢ट ᳇ारा यथाि᭭थित, या ऑनलाईन भुगतान के मा᭟ यम से, जहाँ ऐसी सुिवधा उपल᭣ ध हो, अपने-अपने ᭭ थानᲂ पर देय ᳰकया जाएगा। अ᭟ याय 7 66. छूट देने कᳱ शिᲦ.- यᳰद मु य िनयंᮢक को यह समाधान हो जाता है ᳰक ᳰकसी िसलᱶडर या िसलᱶडरᲂ के वगᭅ या ᳰकसी ᮧवहण प᭟ दित के संबंध मᱶ इन िनयमᲂ कᳱ ᳰक᭠ हᱭ भी अपेᭃाᲐ का िनरापद ᱨप मᱶ िनलि᭥बत या पᳯरवᳶतत ᳰकया जा सकता है तो वह ऐसी अविध के िलए और ऐसी शतᲄ के अधीन, जो वह ठीक समझे, इस ᮧकार का िनल᭥ बन या पᳯरवतᭅन ᮧािधकृत कर सकता है। ऐसे ᳰकसी आदेश को ᳰकसी भी समय ᮧितसं᮳त ᳰकया जा सकता हैः परंतु, इस तरह के िनलंबन या उपांतरण के िलए कारणᲂ को िलिखत ᱨप मᱶ दजᭅ ᳰकया जाएगा । अ᭟ याय 8 दुघᭅटना और जांच 67. दुघᭅटनाᲐ कᳱ सूचना.- (1) ᳰकसी दुघᭅटना कᳱ सूचना, जो अिधिनयम कᳱ धारा 8 कᳱ उपधारा (1) के अधीन दी जानी अपेिᭃत है:- (क) मु य िनयंᮢक को या िनकटतम ᭭ टेशन के िनयंᮢक को फै स या ई मेल ᳇ारा तुरंत दी जाएगी और उसके बारह घंटे के भीतर घटना के ᭣ यौरे देनेवाला एक पᮢ भेजा जाएगा;
कᳱ उपधारा (1) के अधीन दी जानी अपेिᭃत है:- (क) मु य िनयंᮢक को या िनकटतम ᭭ टेशन के िनयंᮢक को फै स या ई मेल ᳇ारा तुरंत दी जाएगी और उसके बारह घंटे के भीतर घटना के ᭣ यौरे देनेवाला एक पᮢ भेजा जाएगा;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
27
(ख) िजला ᮧािधकारी को तुरंत दी जाएगी; और
(ग) िनकटतम पुिलस थाने के ᮧभारी अिधकारी को तीᮯतम संचार साधन ᳇ारा तुरंत दी जाएगी।
(2) मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक के आने तक या मु य िनयंᮢक/ िनयंᮢक से यह अनुदेश िमलने तक ᳰक वह आगे कोई
अ᭠ वेषण या जांच नहᱭ करना चाहता है, सभी ᭟ व᭭ त सामᮕी और मलबा िसवाय उसके िजसका उठाया जाना आहत ᭪ यिᲦयᲂ
के बचाव के िलए और दुघᭅटना से मरनेवाले ᳰक᭠ हᱭ व् यिᲦयᲂ के शवᲂ को िनकालने के िलए, या रेलᲂ/सड़को कᳱ दशा मᱶ, संचार
᭪ यव᭭ था, यातायात को पुन: ᭭ थािपत करने के िलए आव᭫ यक है, ᭔ यᲂ का ᭜ यᲂ छोड़ ᳰदया जाएगा।
68. दुघᭅटना कᳱ जांच.- (1) जब कभी अिधिनयम कᳱ धारा 9 कᳱ उपधारा(1) के अधीन िजला मिज᭭ ᮝेट, पुिलस आयु त या
िजला मिज᭭ ᮝेट का अधीन᭭ थ मिज᭭ ᮝेट (िजसे इसमᱶ इसके प᭫ चात् मिज᭭ ᮝेट कहा गया है) कोई जांच करता है तो वह उसे तब
तक के िलए ᭭ थिगत कर देगा जब तक ᳰक मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक य उसके ᳇ारा नामिन᳸द᭬ ट अिधकारी कायᭅवाही पर
िनगरानी रखने के िलए उपि᭭थत नहᱭ होता या मिज᭭ ᮝेट को मु य िनयंᮢक से िलिखत ᱨप मᱶ यह सूचना ᮧा᭡ त नहᱭ हो जाती
है ᳰक वह ᮧितिनिध भेजना नहᱭ चाहता है।
(2) मिज᭭ ᮝेट ᭭ थिगत जांच को पुन: ᮧारंभ करने से कम से कम चौदह ᳰदन पूवᭅ मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक को ᭭ थिगत
जांच के होने ᳰक समय और ᭭ थान के बारे मᱶ िलिखत सूचना देगां।
(3) जहां दुघᭅटना मᱶ जनजीवन कᳱ ᭃित ᱟई है, वहां मिज᭭ ᮝेट उपिनयम (1) के अधीन जांच ᭭ थिगत करने के पूवᭅ
शवᲂ कᳱ पहचान करने के िलए सा᭯ य ले सकेगा और उनके ᭭ थान बंधन का आदेश दे सकेगा।
िलिखत सूचना देगां।
(3) जहां दुघᭅटना मᱶ जनजीवन कᳱ ᭃित ᱟई है, वहां मिज᭭ ᮝेट उपिनयम (1) के अधीन जांच ᭭ थिगत करने के पूवᭅ
शवᲂ कᳱ पहचान करने के िलए सा᭯ य ले सकेगा और उनके ᭭ थान बंधन का आदेश दे सकेगा।
(4) मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक या उसका ᮧितिनिध ऐसी जांच मᱶ ᳰकसी भी साᭃी कᳱ परीᭃा कर सकेगा।
(5) यᳰद िनयंᮢक या िनयंᮢक या उसका ᮧितिनिध या उसके ᳇ारा नामिन᳸द᭬ ट अिधकारी उपि᭭थत नहᱭ है, और
जांच मᱶ ऐसी उपेᭃा का सा᭯ य ᳰदया जाता है िजसके कारण या जो िव᭭ फोट या दुघᭅटना ᱟई है या ᳰकसी ᮧित᭬ ठापन के आस
पास या उसके संबंध मᱶ या यान मᱶ कोई ऐसी खराबी ᱟई है िजसका मिज᭭ ᮝेट या जूरी उपचार करना चाहता है तो मिज᭭ ᮝेट
मु य िनयंᮢक को ऐसी उपेᭃा या दोष कᳱ िलिखत सूचना देगा।
69. अिधक गंभीर दुघᭅटनाᲐ कᳱ जांच.- (1) यᳰद अिधिनयम कᳱ धारा 9 क के अधीन कोई जांच कᳱ जाती है तो जांच करने
वाले ᭪ यिᲦ, खुले ᭠ यायालय मᱶ ऐसे ढंग और ऐसी शतᲄ के अधीन जांच करᱶगे जो वे दुघᭅटना के कारणᲂ तथा पᳯरि᭭थितयᲂ का
पता लगाने के िलए अ᭜ यंत मह᭜ वपूणᭅ समझᱶ और इस िनयम के अधीन ᳯरपोटᭅ देने मᱶ उ᭠ हᱶ समथᭅ करᱶ:
परंतु यᳰद के᭠ ᮤीय सरकार ऐसा िनदेश दे तो जांच कमरे कᳱ िनगरानी मᱶ कᳱ जा सकती है।
(2) जांच ᭠ यायालय के समᭃ हािजर होनेवाल सािᭃयᲂ को ऐसा ᭪ यय अनु᭄ात ᳰकया जाएगा जो उस ᭭ थान मᱶ, जहां
जांच कᳱ जानी है, अिधकाᳯरता रखने वाले उ᭒ च ᭠ यायालय के अधीन᭭ थ िसिवल ᭠ यायालय मᱶ हािजर होनेवाले सािᭃयᲂ को
अनु᭄ात होता है और यᳰद अनु᭄᭡ त कᳱ जानेवाली रकम के संबंध मᱶ कोई िववाद उ᭜ प᭠ न होता है तो यह मामला ᭭ थानीय
मिज᭭ ᮝेट को िनदᱷिशत ᳰकया जाएगा जो जांच अिधकारी ᳇ारा िनवदेन ᳰकए जाने पर ऐसे खचᭅ कᳱ उिचत रकम अिभिनि᳟त
करेगा और ᮧमािणत करेगा।
(3) इस िनयम 69 के उपिनयम (2) के अधीन कᳱ गई जांच या अ᭠ वेषण मᱶ या उसके संबंध मᱶ उपगत सभी ᭪ यय
कया जाएगा जो जांच अिधकारी ᳇ारा िनवदेन ᳰकए जाने पर ऐसे खचᭅ कᳱ उिचत रकम अिभिनि᳟त
करेगा और ᮧमािणत करेगा।
(3) इस िनयम 69 के उपिनयम (2) के अधीन कᳱ गई जांच या अ᭠ वेषण मᱶ या उसके संबंध मᱶ उपगत सभी ᭪ यय
अिधिनयम के िन᭬ पादन के िलए पेᮝोिलयम तथा िव᭭ फोटक सुरᭃा संगठन ᳇ारा ᳰकए गए ᭪ यय का भाग समझे जाएंगे।
अ᭟ याय 9
शिᲦयां
70. खतरनाक ᭪ यवहार.- (1) यᳰद ᳰकसी मामले मᱶ, िजसके िलए इन िनयमो के अधीन दी गई अनु᭄ि᳙ के ᳰकसी अिभ᭪ य त
उपब᭠ ध मᱶ या ᳰकसी शतᭅ मᱶ ᭪ यव᭭ था नहᱭ कᳱ गई है िनयंᮢक को यह पता लगता है ᳰक कोई संपीिडत गैस भरण ᭭ टेशन या
भंडारण ᭭ थान; जहां िसलᱶडर भरा या रखा जाता है या उसका कोई भाग या कोई बात या उसमᱶ या उससे संबंिधत कोई
प᭟ दित या संपीिडत गैस िसलᱶडरᲂ कᳱ धराई उठाई या पᳯरवहन इस ᮧकार खतरनाक या ᮢुᳯटपूणᭅ है जो उसकᳱ राय मᱶ लोक
सुरᭃा के या ᳰकसी ᭪ यिᲦ कᳱ शारीᳯरक सुरᭃा के िलए खतरा पैदा कर सकता है तो ऐसा िनयंᮢक िलिखत आदेश ᳇ारा ऐसे
भरण ᭭ थान के अिध᭬ ठाता या िसलᱶडर के ᭭ वामी से ऐसे समय के भीतर, जो वह आदेश मᱶ िविन᳸द᭬ ट करे, उसके उपचार कᳱ
अपेᭃा कर सकता है और उ त अिध᭬ ठाता िविन᳸द᭬ ट समय के भीतर आदेशᲂ का पालन करेगा।
(2)
जहां अिध᭬ ठाता या ᭭ वामी उपिनयम (1) के अधीन ᳰदए गए ᳰकसी आदेश पर आᭃेप करता है तो वहॉ वह
आदेश मᱶ अनुपालन के िलए िविन᳸द᭬ ट समय के भीतर, मु य िनयंᮢक को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर मु य
िनयंᮢक का आदेश अंितम होगा।
या ᭭ वामी उपिनयम (1) के अधीन ᳰदए गए ᳰकसी आदेश पर आᭃेप करता है तो वहॉ वह आदेश मᱶ अनुपालन के िलए िविन᳸द᭬ ट समय के भीतर, मु य िनयंᮢक को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर मु य िनयंᮢक का आदेश अंितम होगा।
28
[PART II—SEC. 3(i)]
(3) उपिनयम (2) के अधीन ᮧ᭭ तुत कᳱ गई ᮧ᭜ येक अपील िलिखत ᱨप मᱶ होगी और उसके साथ उस आदेश कᳱ,
िजसके िवᱨ᭟ द अपील कᳱ गई है, एक ᮧित लगाई जाएगी और िजस आदेश के िवᱨ᭟ द कᳱ गई है, उस आदेश कᳱ तारीख से तीस
ᳰदन कᳱ अविध के भीतर कᳱ जाएगी।
(4) यᳰद अिध᭬ ठाता या ᭭ वामी उपिनयम (1) के अधीन ᳰदए गए ᳰकसी आदेश का अनुपालन करने मᱶ असफल रहता
है या, यᳰद अपील उपिनयम (2) के अधीन ᮧ᭭ तुत कᳱ गई है तो उस पर मु य िनयंᮢक के आदेश का ऐसे आदेश मᱶ िनयत समय
के भीतर अनुपालन करने मᱶ असफल रहता है तो यह समझा जाएगा ᳰक उसने इस िनयम का भंग ᳰकया है।
71. िनरीᭃण, तलाशी, अिभᮕहण, िनरोध और हटाने कᳱ शिᲦयां.- (1) िन᭥ निलिखत सारणी के ᮧथम ᭭ तंभ मᱶ िविन᳸द᭬ ट
कोई भी अिधकारी, अिधिनयम कᳱ धारा (1) मᱶ िविन᳸द᭬ ट शिᲦयᲂ का ᮧयोग उन ᭃेᮢᲂ मᱶ कर सकता है जो उसी सारणी के
दूसरे ᭭ त᭥ भ कᳱ त᭜ ᭭ थानी ᮧिवि᳥यᲂ मᱶ िविन᳸द᭬ ट है:
सारणी
अिधकारी ᭃेᮢ
- मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक
स᭥ पूणᭅ भारत मᱶ - सभी िजला मिज᭭ ᮝेट
उनके अपने - अपने िजले मᱶ - िजला मिज᭭ ᮝेट के अधीन᭭ थ सभी मिज᭭ ᮝेट उनकᳱ अपनी – अपनी अिधकाᳯरता मᱶ
ै: सारणी
अिधकारी ᭃेᮢ
- मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक
स᭥ पूणᭅ भारत मᱶ - सभी िजला मिज᭭ ᮝेट
उनके अपने - अपने िजले मᱶ - िजला मिज᭭ ᮝेट के अधीन᭭ थ सभी मिज᭭ ᮝेट उनकᳱ अपनी – अपनी अिधकाᳯरता मᱶ
- पुिलस आयु त और िनरीᭃक से अिन᭥ न पंिᲦ के सभी
पुिलस अिधकारी
उनका संबंिधत ᭃेᮢािधकार
(2) उ त अिधिनयम कᳱ धारा 7 कᳱ उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन ᳰकसी मिज᭭ ᮝेट या पुिलस अिधकारी ᳇ारा
हटाए जाने और न᭬ ट करने संबंधी अिधकारᲂ का ᮧयोग मु य िनयंᮢक, िनयंᮢक के अनुदेशᲂ के अधीन और उसके अनुसार ही
ᳰकया जाएगा, अ᭠ यथा नहᱭ।
(3) उपिनयम (1) मᱶ िविन᳸द᭬ ट अिधकाᳯरयᲂ को, ये सुिनि᳟त करने के िलए ᳰक इन िनयमᲂ का स᭥ यक पालन हो रहा
है, ᮧ᭜ येक सुिवधा दी जाएगी।
72. सदभावपूवᭅक कᳱ गई कायᭅवाही के िलए संरᭃण.- (1) कोई भी वाद, अिभयोजन या अ᭠ य िविधक कायᭅवाही ᳰकसी भी
ऐसी बात के बारे मᱶ, जो इन िनयमᲂ के अनुसरण मᱶ सदभावपूवᭅक कᳱ गई हᲂ या कᳱ जाने के िलए आशियत हᲂ, के᭠ ᮤीय सरकार
या मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक ᳰकसी ᭪ यिᲦ के िवᱨ᭟ द न होगी।
(2) कोई भी वाद या अ᭠ य िविधक कायᭅवाही ᳰकसी भी ऐसी बात के, जो इन िनयमᲂ के अनुसरण मᱶ कᳱ गई हो या
ᳰकए जाने के िलए आशियत हो, कारण ᱟए या होनेवाले संभािवत ᳰकसी नुकसान के बारे मᱶ के᭠ ᮤीय सरकार या मु य िनयंᮢक
या िनयंᮢक के िवᱨ᭟ द नहᱭ होगी ।
भी ऐसी बात के, जो इन िनयमᲂ के अनुसरण मᱶ कᳱ गई हो या ᳰकए जाने के िलए आशियत हो, कारण ᱟए या होनेवाले संभािवत ᳰकसी नुकसान के बारे मᱶ के᭠ ᮤीय सरकार या मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक के िवᱨ᭟ द नहᱭ होगी ।
- िनरसन और ᭪ यावृिᱫ.-
(1) गैस िसलᱶडर िनयम, 2004, इसके ᳇ारा िन रिसत ᳰकए जाते है।
(2) ऐसे िनरसन के होते ᱟए भी, - (क) उ त िनयमो के अधीन दी गई या नवीकृत सभी अनु᭄ि᳙यᲂ या अनुमोदन और अिधरोिपत या उदगृ हीत सभी फᳱसᱶ, इन िनयमᲂ के त᭜ ᭭ थानी उपबंधो के अधीन, यथाि᭭थित दी गई, नवीकृत या अिधरोिपत या उदगृ हीत कᳱ गई समझी जाएंगी; और
(ख) ᳰकसी अिधसूचना या िनयम ᳇ारा या उसके अधीन ᳰकए गए सभी अनुमोदन और ᮧदᱫ शिᲦयां, जहां तक वे अिधिनयम और इन िनयमᲂ से संगत हᱹ, इन िनयमᲂ ᳇ारा या इनके अधीन ᳰदए गए या ᮧवृᱫ कᳱ गई समझी जाएंगी।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 29 अनुसूची I [िनयम 3(1) देखᱶ] िसलᱶडरᲂ / वा᭨ वᲂ और एलपीजी रेगुलेटरᲂ के ᮧकार और मानक क. िसलᱶडरो /आधान
भारतीय मूल-
(क)
िसलᱶडरो
कम दाब ᮤवशील गैसᲂ के िलए वै᭨ ड ᳰकए गए ह᭨ के काबᭅन इ᭭ पात के िसलᱶडर , भारतीय मानक आईएस 3196, भाग 1, भाग
2, भाग 3 और भाग 4, भारतीय मानक आईएस 7142 के अनुᱨप, आटो-एल.पी.जी. आधान, िविनᳶमत भारतीय मानक
आईएस 14899 के अनुᱨप, डी.ए. िसलᱶडसᭅ भारतीय मानक 7312 के अनुᱨप िविनᳶमत, ईएन-1251, ईएन-13458,
एएसएमई एसइसी VIII खंड I और एडी 2000 एमबी के अनुᱨप िविनᳶमत ᮓायोजिनक कंटेनर, ईएन-14427, आईएस ओ-
11119-3 और ईएन-12245 या अ᭠ य िविनदᱷश जो मु य िनयंᮢक ᳇ारा ᭭ वीकृत और भारतीय मानक ᭣ यूरो या मु य िनयंᮢक
᳇ारा अनुमोᳰदत अ᭠ य कोई िनरीᭃण ᮧािधकारी ᳇ारा ᮧमािणत के अनुᱨप िनᳶमत संघटक िसलᱶडरो।
मेससᭅ ल ᭭ फर उᱫम इंिडया ᮧा.
2245 या अ᭠ य िविनदᱷश जो मु य िनयंᮢक ᳇ारा ᭭ वीकृत और भारतीय मानक ᭣ यूरो या मु य िनयंᮢक
᳇ारा अनुमोᳰदत अ᭠ य कोई िनरीᭃण ᮧािधकारी ᳇ारा ᮧमािणत के अनुᱨप िनᳶमत संघटक िसलᱶडरो।
मेससᭅ ल ᭭ फर उᱫम इंिडया ᮧा. िलिमटेड, फरीदाबाद ᳇ारा आईएसओ 7866 और आईएस 15660 के अनुसार
िविनᳶमत सीमलेस ए᭨यूिमिनयम िम᮰ धातु के िसलᱶडर जो भारतीय मानक ᭣ यूरो ᳇ारा ᮧमािणत है या मुय िनयंᮢक ᳇ारा
अनुमोᳰदत कोई अ᭠य िनरीᭃण ᮧािधकरण । बीएसः5045: भाग.3, आईएसओ 7866 या ईन के समकᭃ िविनदᱷश के अनुᱨप
ए᭨यूमीिनयम िसलᱶडर। मेससᭅ भारत पं᭡ स ए᭛ ड कॉ᭥ ᮧेससᭅ िल, नैनी, इलाहाबाद, मे. एवरे᭭ ट कै᭠ टो िसलᱶडर िल, मुंबई,
(तारापुर, महारा᭬ ᮝ, क᭒ छ, गुजरात मᱶ िविनमाᭅण युिनट) और मे. एवरे᭭ ट कै᭠ टो िसलᱶडर िल, हलोल, गुजरात, मे.रामा
िसलᱶडसᭅ ᮧा.िल., क᭒ छ, गुजरात, मे. रेडसन इंडि᭭ᮝज ᮧा. िल., आ.ᮧ.,मे. सरजू इंपे स, भᱨच, गुजरात, मे. यूरो िसलᱶडसᭅ, मे.
लाईझर िसलᱶडसᭅ, क᭒ छ, गुजरात--, मे. शाᱠवाला हाय ᮧेशर िसलᱶडसᭅ, िवशाखापटनम, आ.ᮧ., मे. कॉि᭠फडᱶस पेᮝोिलयम
इंिडया िल, िवशाखापटनम,आ.ᮧ., मे. असोिसएट हाय ᮧेशर टे नॉलॉजीज ᮧा. िल., क᭒ छ, गुजरात, मे. िनितन िसलᱶडसᭅ िल,
मुंबई, मे. जेएफई िसलᱶडसᭅ,ᳰद᭨ ली, मे. शबा िसलᱶडसᭅ ᮧा. िल., उ᭔ जैन, म.ᮧ., ᳇ारा भारतीय मानक आईएस 7285 के अनुᱨप
िविनᳶमत सीवन रिहत िसलᱶडर और भारतीय मानक आईएस 15490 के अनुᱨप िविनᳶमत सीएनजी ऑन-बोडᭅ िसलᱶडसᭅ मे.
एवरे᭭ ट कै᭠ टो िसलᱶडर िल.
शबा िसलᱶडसᭅ ᮧा. िल., उ᭔ जैन, म.ᮧ., ᳇ारा भारतीय मानक आईएस 7285 के अनुᱨप
िविनᳶमत सीवन रिहत िसलᱶडर और भारतीय मानक आईएस 15490 के अनुᱨप िविनᳶमत सीएनजी ऑन-बोडᭅ िसलᱶडसᭅ मे.
एवरे᭭ ट कै᭠ टो िसलᱶडर िल. ᳇ारा आईएस ओ-11120 के अनुᱨप िविनᳶमत जंबो िसलᱶडसᭅ जो भारतीय मानक ᭣ यूरो या मु य
िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत अ᭠ य िनरीᭃण ᮧािधकारी ᳇ारा ᮧमािणत हᱹ ।
(ख)
आधान
बीएस 1500, ए.एस.एम.इ.से शन-8 तथा आईएस 2825 के अनुसार, नई ᳰद᭨ ली, मैससᭅ इंिडयन शुगर एंड
जनरल इंिज.कारपोरेशन, यमुना नगर, मैससᭅ अनूप इंिजिनयरी िल., अहमदाबाद, मैससᭅ कोसन मेटल ᮧॉड ट ᮧा.िल.,मुंबई,
मैससᭅ मीनाᭃी एसोिसएटेड ᮧा.िल., सूरजपुर, िजला गािजयाबाद, मैससᭅ ᳯटटेिनयम इᳰᲤपमᱶट एंड एनोड मैनुफै चᳳरग
कं.िल.,चै᭠ नई, मैससᭅ ए ᭭ पᲂ गैस कंटेनसᭅ िल., मुंबई ᳇ारा िविनᳶमत और मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत और ᳰकसी िनरीᭃण
ᮧािधकारी ᳇ारा ᮧमािणत ।
आि᭭ᮝयाई मूल
(क) एफ.एम-200 गैस सेवा के िलए बी.एस.:5045: भाग 1: 1982 के अनुᱨप िसलᱶडर, मैससᭅ वᳺथगटन हेजर
िसलᱶडर, जी एम बी एच, आि᭭ᮝया ᳇ारा िविनᳶमत और ᭣ यूरो वेᳯरटास ᳇ारा ᮧमािणत।
(ख) अनुमोᳰदत अिभक᭨ पना के अनुसार ᭭ थायी और ᮤवशील गैसᲂ के िलए बी.एस.:5045: भाग 1: 1982 के
अनुᱨप िसलᱶडर, मैससᭅ वᳺथगटन हेजर िसलᱶडर, जी एम बी एच, आि᭭ᮝया ᳇ारा िविनᳶमत और ᭣ यूरो
वेᳯरटास ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
मोᳰदत अिभक᭨ पना के अनुसार ᭭ थायी और ᮤवशील गैसᲂ के िलए बी.एस.:5045: भाग 1: 1982 के अनुᱨप िसलᱶडर, मैससᭅ वᳺथगटन हेजर िसलᱶडर, जी एम बी एच, आि᭭ᮝया ᳇ारा िविनᳶमत और ᭣ यूरो वेᳯरटास ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
30
[PART II—SEC. 3(i)]
(ग) आन बोडᭅ सी.एन.जी. गैस सेवा के िलए एन.जेड.एस: 5454-1989 िविनदᱷश के अनुᱨप कायᭅ दाब 200 बार
और परीᭃण दाब 335 बार वाले सीवन रिहत िसलᱶडर, अनुमोᳰदत िडजाइन के अनुसार मैससᭅ वᳺथगटन
िसलᱶडर जी एम बी एच, आि᭭ᮝया ᳇ारा िविनᳶमत और मैससᭅ ᭣ यूरा वेᳯरटास ᳇ारा ᮧमािणत।
)
घ
(
᭭ थायी और ᮤिवत गैसᲂ के िलए इएनः1964:1/आईएस ओ:9809-1 और इएन:1964:2/ आईएस ओ:9809-
2 के अनुᱨप मे. वᳺथगटन हेज़र िसलᱶडसᭅ जीएमबीएच, ऑि᭭ᮝया ᳇ारा िविनᳶमत और ᭣ यूरो वेᳯरटास ᳇ारा
िनरिᭃत िसलᱶडसᭅ।
3.
अजᱷ᭛ टीना मूल
आन बोडᭅ पर सी.एन.जी. गैस सेवा के िलए आईएस ओ:11439-2000 के अनुᱨप कायᭅ दाब 200 बार और परीᭃण
दाब 335 बार वाले सीवन रिहत िसलᱶडर, अनुमोᳰदत िडजाइन के अनुसार, मैससᭅ अजᱷ᭠ टाइल एस.ए., अजᱷ᭛ टीना ᳇ारा
िविनᳶमत और मैससᭅ ᭣ यूरो वेᳯरटास ᳇ारा ᮧमािणत।
4.
चीनी मूल
(क) उ᭒ च दाब गैस िसलᱶडरᲂ के िलए भारतीय मानक आईएस 7285(भाग 1)2004, भारतीय मानक आईएस
7285(भाग 2)2004 और आईएस ओ: 9809-1 िविनदᱷश के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर मैससᭅ
बीᳲजग टेनहाई इंड᭭ ᮝी कं.िल., बीᳲजग, चीन ᳇ारा िविनᳶमत और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार लॉएड
रिज᭭ टर ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
(ख) उ᭒ च दाब गैस िसलᱶडरᲂ के िलए भारतीय मानक आईएस 7285(भाग 2)2004 और आईएस ओ: 9809-1
िविनदᱷश के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर मैससᭅ झेिजयांग ᳲजदुन ᮧेशर वेसल कंपनी िलिमटेड, चीन
᳇ारा िविनᳶमत और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार ᭣ यूरो वेᳯरटाज ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
ग 2)2004 और आईएस ओ: 9809-1
िविनदᱷश के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर मैससᭅ झेिजयांग ᳲजदुन ᮧेशर वेसल कंपनी िलिमटेड, चीन
᳇ारा िविनᳶमत और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार ᭣ यूरो वेᳯरटाज ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
(ग) उ᭒ च दाब गैस िसलᱶडरᲂ के िलए आईएस ओः 9801-3 िविनदᱷश के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर मैससᭅ
झेिजयांग ᳲजदुन ᮧेशर वेस᭨ स कंपनी िल., चीन- ᳇ारा िविनᳶमत और मे. ᭣ यूरो वेᳯरटास ᳇ारा िनरीिᭃत और
ᮧमािणत।
5.
इटेिलयन मूल
(क) ᭭ थायी गैसᲂ (वायु/आ सीजन) के िलए बी.एस.: 5045: भाग 1: 1982 के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर,
मैससᭅ फेबर इंड᭭ ᮝीज एस.पी.ए., इटली ᳇ारा िविनᳶमत यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार लॉय᭙स ᳇ारा
िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
(ख) संपीिडत और ᮤवशील गैसᲂ के िलए डी.ओ.टी: 3 ए ए िविनदᱷश के अनुᱨप 80 लीटर जल ᭃमता और 120
लीटर कायᭅ दाब 79 बार और परीᭃण दाब 132 बार, वाले सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर, मैससᭅ फेबर
इंड᭭ ᮝीज एस.पी.ए., इटली ᳇ारा िविनᳶमत यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार मैससᭅ लॉय᭙स ᳇ारा
ᮧमािणत।
(ग) आन बोडᭅ सी.एन.जी. गैस सेवा के िलए आईएस ओ:11439 के अनुᱨप कायᭅ दाब 200 बार और परीᭃण
दाब 335 बार वाले सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर, मैससᭅ फेबर इंड᭭ ᮝीज, एस.पी.ए., इटली ᳇ारा िविनᳶमत,
अनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार मैससᭅ लॉय᭙स ᳇ारा ᮧमािणत।
6.
᭭ पेन मूल
एफ.एम.-200 गैस सेवा के िलए बी.एस: 5045 भाग 1 के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर मैससᭅ
ᮧाडॅ टस टुबुलेयसᭅ, एस.ए. ᳇ारा िविनᳶमत तथा लोया᭙स ᳇ारा िनरीिᭃत एवं ᮧमािणत यथाअनुमोᳰदत आरेखन के
अनुसार।
7.
जापान मूल
(क) ᭭ थायी गैसᲂ के िलए मᱹगनीज ᭭ टील के संबंध मᱶ िविनदᱷश डा.ओ.टी.: 3-एए:1800 और अिधक, जे आई एस :बी:
8241: 1963 और ᮤवशील गैसᲂ के िलए यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार िविनदᱷश डी ओ टी: 3ए/डी ओ
टी: 3 एए के अनुᱨप मैससᭅ शोवा को᭗सू को यो कं.िल.
के संबंध मᱶ िविनदᱷश डा.ओ.टी.: 3-एए:1800 और अिधक, जे आई एस :बी: 8241: 1963 और ᮤवशील गैसᲂ के िलए यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार िविनदᱷश डी ओ टी: 3ए/डी ओ टी: 3 एए के अनुᱨप मैससᭅ शोवा को᭗सू को यो कं.िल. ᳇ारा िविनᳶमत ᭭ टील िसलᱶडर-कंपनी के अपने िनरीᭃक या के.एच.के. या लॉय᭙स या ᭣ यूरो वेᳯरटास ᳇ारा िनरीᭃत और ᮧमािणत।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
31
(ख) मैससᭅ कᱶटो कोअ᭗सू- योकᳱ मैनुफॅक् चᳳरग कंपनी िल., चीन ᳇ारा िविनᳶमत, ᭭ टील िसलᱶडरᲂ के िलए अनुमोᳰदत
आरेखण के अनुसार हाय ᮧेशर गैस से᭢टी लॉ, जापान के अनुᱨप कंपनी के अपने िनरीᭃक या केएसके या
᭣ यूरो वेᳯरटास ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
8.
पोिलश मूल
इ सी इ- आर 67-01 िविनदᱷश के अनुᱨप बने आटो एल पी जी आधान, मैससᭅ ᭭ टाको, पोल᭛ ड ᳇ारा िविनᳶमत
यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार पᳯरवहन तकनी कᳱ अधीᭃण सं᭭ थान ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
9.
यू.के.मूल
(क) बी.एस:5045: भाग 3 या समतु᭨ य ईएन मानक के अनुᱨप ए᭨ यूिमिनयम िम᮰ धातु िसलᱶडर, मैससᭅ ल सफर
गैस िसलᱶडर यू.के. ᳇ारा िविनᳶमत यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार पᳯरवहन तकनीकᳱ अधीᭃण सं᭭ थान
᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
(ख) ᭭ थायी और ᮤवशील गैसᲂ के िलए बी.एस.: 5045: भाग 1 के अनुᱨप सावन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर, मैससᭅ यू ई
एफ चे᭭ टफᳱ᭨ ड िसलᱶडसᭅ, यू.के. ᳇ारा िविनᳶमत – यथाअनुमोᳰदत आरेखनᲂ के अनुसार लॉय᭙स या ᭣ यूरा
वेᳯरटास या िᮩᳯटश िनरीᭃण इंिजिनयᳳरग िल. या ᳰकसी अ᭠ य समुिचत ᮧािधकारी ᳇ारा िनरीᭃत और
ᮧमािणत।
(ग) ᭭ थायी और ᮤवशील गैसᲂ के िलए डी.ओ.टी : 3 टी िविनदᱷश के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर, यू.ई.एफ
चे᭭ टफᳱ᭨ ड िसलᱶडसᭅ, यू.के. ᳇ारा िविनᳶमत यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार िᮩᳯटश िनरीᭃण इंजीिनयरी
िल.
िणत।
(ग) ᭭ थायी और ᮤवशील गैसᲂ के िलए डी.ओ.टी : 3 टी िविनदᱷश के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर, यू.ई.एफ
चे᭭ टफᳱ᭨ ड िसलᱶडसᭅ, यू.के. ᳇ारा िविनᳶमत यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार िᮩᳯटश िनरीᭃण इंजीिनयरी
िल. ᳇ारा िनरीᭃण और ᮧमािणत।
(घ) एफ.एम.-200 गैस सेवा के िलए डा.ओ.टी: 4 बी.ए.:500 िविनदᱷश के अनुᱨप सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर,
यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार 650 पᲅड जल ᭃमता, भरण अनुपात 1.04, 19.72 बार पर नाइᮝोजन
से अ᭜ यिधक दाब वाले, मैससᭅ फाइक ᮧोटे शन एंड िस᭭ ट᭥ स, यू.के. ᳇ारा िविनᳶमत।
(ड) ऑन बोडᭅ सी.एन.जी. गैस सेवा के िलए बी.एस: 5045-1982 भाग 1 के अनुᱨप कायᭅदाब 200 बार और
परीᭃण दाब 344 बार वाले सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर, मैससᭅ यू.ई.एफ. चे᭭ टरफᳱ᭨ ड िसलᱶडर, डबᱮशायर,
यू.के.᳇ारा िविनᳶमत, यथाअनुमोᳰदत आरेखन के अनुसार मैससᭅ िᮩᳯटश िनरीᭃण इंिजिनयᳳरग िलिमटेड ᳇ारा
ᮧमािणत।
(च)
काबᭅन कंपोिजट िसलᱶडसᭅ (᭫ वसन -उपकरण का उपसाधन) इएनः12245 िविनदᱷश के अनुᱨप मैससᭅ ᮟेगर
से᭢टी यूके िल ᳇ारा िविनᳶमत और मे. लॉए᭙स रिज᭭ टर ᳇ारा अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार परीᭃण और
िनरीᭃण ᳰकया गया।
10.
यू.एस.ए. मूल
(क) ᭭ थायी और ᮤवशील गैसᲂ के िलए िविनदᱷश डी.ओ.टी. : 3ए/3एए के अनुᱨप ᭭ टील िसलᱶडर यथाअनुमोᳰदत
आरेखन के अनुसार (1) मैससᭅ नोᳯरस िसलᱶडर कं.; (2) मैससᭅ टेयलसᭅ ᭪ हᳯटन कं.(3) मैससᭅ वोरᳲथगटन िसलᱶडर
कं.; (4) मैससᭅ नोᳯरस इंड᭭ ᮝीज; (5) मैससᭅ हैᳯरस वगᭅ ᭭ टील कं.; और (6) मैससᭅ ᮧे᭭ ड ᭭ टील टᱶक कं. ᳇ारा
िविनᳶमत, समुिचत ᮧािधकारी ᳇ारा िनरीᭃण और ᮧमािणत।
डी.ओ.टी.:3एएल: 2216 िविनदᱷश के अनुᱨप ए᭨ युिमिनयम धातु िमि᮰त िसलᱶडर,मैससᭅ ल सफर गैस
िसलᱶडसᭅ यू.एस.ए.िल.
ल कं.; और (6) मैससᭅ ᮧे᭭ ड ᭭ टील टᱶक कं. ᳇ारा िविनᳶमत, समुिचत ᮧािधकारी ᳇ारा िनरीᭃण और ᮧमािणत। डी.ओ.टी.:3एएल: 2216 िविनदᱷश के अनुᱨप ए᭨ युिमिनयम धातु िमि᮰त िसलᱶडर,मैससᭅ ल सफर गैस िसलᱶडसᭅ यू.एस.ए.िल. ᳇ारा िविनᳶमत-और ᮧािधकृत जᱼच इ᭠ कॉपᲃरेशन या एरोहेड इ᭠ कॉपᲃरेशन के अनुसार अनुमोᳰदत आरेखण। 1) मेससᭅ ल ᭭ फर गैस िसलᱶडसᭅ, ᮨांस ᳇ारा आईएसओ 7866 के अनुᱨप िविनᳶमत सीमलेस ए᭨यूिमिनयम िम᮰ धातु के िसलᱶडर और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार मᱶ. एपरागॅज, बेि᭨जयम ᳇ारा ᮧमािणत और िनरीᭃीत है। मेससᭅ ल ᭭ फर गैस िसलᱶडर, अमरीका ᳇ारा एचएसई-एएल-एफड᭣ लु2/ इएन 12245 / डॉट-सीएफएफसी के अनुᱨप िविनᳶमत काबᭅन िमि᮰त ए᭨यूिमिनयम रेिखत गैस िसलᱶडर और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार मेससᭅ ऑथोराइ्᭔ ड टेᳲ᭭टग इ᭠ कॉ. या ऐरोहेड इ᭠ कॉ. ᳇ारा ᮧमािणत और िनरीᭃीत है।
32
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) मेससᭅ ल ᭭ फर गैस िसलᱶडर, जीएमबीएच ᳇ारा ए᭨यूिमिनयम रेिखत पूरी तरह से िलपटे काबᭅन फाइबर
क᭥पोिजट ᮧकार 3 सीएनजी िसलᱶडर आईएसओ:11439/ ईसीई –आर- 110, ईसी 79, इएन: 12245-2009
के अनुᱨप िविनᳶमत और मेससᭅ टीयूवी, नॉडᭅ ᳇ारा ᮧमािणत और िनरीᭃीत है
(ग) ᭭ ᮝ चरल कंपोिजट इंडि᭭ᮝज ᳇ारा िविनᳶमत और मेससᭅ टीएचकोᮓेन लेबॉरेटरीज िल. ᳇ारा Ჷूब िसलᱶडसᭅ
आईएस ओः11120-1999 िविनदᱷश के अनुᱨप मैससᭅ सीपी इंडि᭭ᮝज ᳇ारा िविनᳶमत और िᮩᳯटश इ᭠ ᭭ पेᳲटग
इंिजिनयसᭅ िल.
ै
(ग) ᭭ ᮝ चरल कंपोिजट इंडि᭭ᮝज ᳇ारा िविनᳶमत और मेससᭅ टीएचकोᮓेन लेबॉरेटरीज िल. ᳇ारा Ჷूब िसलᱶडसᭅ
आईएस ओः11120-1999 िविनदᱷश के अनुᱨप मैससᭅ सीपी इंडि᭭ᮝज ᳇ारा िविनᳶमत और िᮩᳯटश इ᭠ ᭭ पेᳲटग
इंिजिनयसᭅ िल. ᳇ारा अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार िनरीिᭃत और ᮧमािणत ।
(घ) काबᭅन फायबर ᳯरइनफो᭭ डᭅ ᭡ लाि᭭टक फुल कंपोिजट िसलᱶडसᭅ डीओटी-एसपी 10945-2216 िविनदᱷश के अनुᱨप
िनरीिᭃत और ᮧमािणत तथा अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार पानी फुहार अिᲨशमन ᮧणाली मे ᮧयु त ।
(ङ) पूणᭅतः वेि᳥त काबᭅन कंपोिजट अलुिमिनयम लाई᭠ ड सीएनजी िसलᱶडसᭅ एएनएसआय एनजीवी2-2000 टाईप 3
और एफएमबी एसएस304 िविनदᱷश के अनुᱨप मैससᭅ ल ᭭ फर गैस िसलᱶडर ᳇ारा िविनᳶमत और अनुमोᳰदत
आरेखण के अनुसार मे. ऑथोराई᭔ ्ड टेᳲ᭭टग, इंगकॉपᭅरैटड /एरोहेड इंडि᭭ᮝयल सᳶवसेस, इंगकॉपᭅरैटड, ᳇ारा
िनरीिᭃत और ᮧमािणत ।
11.
जमᭅन मूल
(क)
᭭ थायी और ᮤवशील गैस सेवा के िलए बीएस: 5045/1/सी.एम./एस. और डी.ओ.टी. : 3 एए के अनुᱨप
सीवन रिहत ᭭ टील िसलᱶडर, मैससᭅ मे᭠ नेसमान िसलᱶडर िस᭭ टम् स जी एम बी एच, जमᭅनी ᳇ारा िविनᳶमत-
यथाअनुमोᳰदत आरेखनᲂ के अनुसार लॉय᭙स या टी यू वी या ᳰकसी अ᭠ य ᮧािधकारी ᳇ारा िनरीिᭃत और
ᮧमािणत।
(ख)
पूणᭅतः वेि᳥त काबᭅन फायबर अलुिमिनयम कंपोिजट ᮧकार 3 सीएनजी आईएस ओः 11439/इसीइ-आर-110,
इएनः 12245-2009 िविनदᱷश के अनुᱨप मैससᭅ मै᭠ नेसमैन िसलᱶडर िस᭭ ट᭥स जीएमबीएच ᳇ारा िविनᳶमत
और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार मे. लाए᭙स या अ᭠ य ᳰकसी ᮧािधकारी ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत ।
12.
नॉवᱷ मूल
पूणᭅतः वेि᳥त पूणᭅ कंपोिजट एलपीजी िसलᱶडसᭅ, इएनः 12245-2002 िविनदᱷश के अनुᱨप मैससᭅ रैगे᭭ को ए एस. नॉवᱷ
᳇ारा िविनᳶमत और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार मे. टीयूवी ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत ।
13.
नॉवᱷ मूल
पूणᭅतः वेि᳥त पूणᭅ कंपोिजट एलपीजी िसलᱶडसᭅ, इएनः 12245-2002 िविनदᱷश के अनुᱨप मैससᭅ रैगे᭭ को ए एस. नॉवᱷ
᳇ारा िविनᳶमत और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार मे. टीयूवी ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत ।
13. ᭭ वीडन मूल
पूणᭅतः वेि᳥त पूणᭅ कंपोिजट एलपीजी िसलᱶडसᭅ, इएनः 12245-2002 िविनदᱷश के अनुᱨप मैससᭅ कंपोिजट ᭭ कᱹिडनेिवया
एबी ᳇ारा िविनᳶमत और अनुमोᳰदत आरेखण के अनुसार मे. इ᭠ ᭭ पे टा ᭭ वीडन एबी, ᭭ टॉकहोम/ डेट नो᭭ कᱷ वेᳯरटास ᳇ारा
िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
ख. वा᭨ व 1. भारतीय मूल
भारतीय मानक : आईएस 8776, भारतीय मानक : आईएस 8737 अनुᱨप िविनᳶमत एलपीजी वा᭨ व, भारतीय
मानक : आईएस 9798 के अनुᱨप िविनᳶमत एलपीजी रेगुलेटसᭅ, मेिडकल गैस िसलᱶडर कᳱ बाबत वा᭨ व और भारतीय मानक :
आईएस 7302 के अनुᱨप ᭫ वसन के िलए ᮧयु त िसलᱶडर कᳱ बाबत वा᭨ व, भारतीय मानक ᭣ यूरो ᳇ारा ᮧमािणत और मु य
िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत।
भारतीय मानक : आईएस: 3224 के अनुᱨप सी.एन.जी. सिहत औ᳒ोिगक गैस िसलᱶडर कᳱ बाबत िविनᳶमत
भारतीय मानक ᭣ यूरो ᳇ारा ᮧमािणत और मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत ᳰकसी अिभकरण ᳇ारा िनरीᭃण और ᮧमािणत ।
- इटैिलयन मूल
सी.एन.जी. वा᭨ व माडल 119, 198/1, 120 वी ए एल-बी-305, वी ए एल बी-323, वी ए एल-बी-323, वी ए एल- बी-315 मैससᭅ इ.एम.इ.आर., एस.आर इटली ᳇ारा िविनᳶमत और ᭣ यूरो वेᳯरटास ओएमबी सलेरी एसपीए इटैली ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
ा᭨ व माडल 119, 198/1, 120 वी ए एल-बी-305, वी ए एल बी-323, वी ए एल-बी-323, वी ए एल- बी-315 मैससᭅ इ.एम.इ.आर., एस.आर इटली ᳇ारा िविनᳶमत और ᭣ यूरो वेᳯरटास ओएमबी सलेरी एसपीए इटैली ᳇ारा िनरीिᭃत और ᮧमािणत।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
33
िविनदᱷश इ सी ई-आर- 67-01 के अनुᱨप, अनुमोᳰदत आरेखनᲂ के अनुसार िनयत दाब 2.2 एम पी ए वाला मैससᭅ
एम.टी.एम, एम.आर.1, इटली ᳇ारा िविनᳶमत म᭨ टी फं शन वा᭨ व मॉडल म᭨ टीवालवोल बी आर सी यूरोपा, इमेर,
एस.आर. 1, इटली इटली ᳇ारा मॉडल सं. इ एम इ आर, एस.आर. 1 ᳯटपो ई-67-01, इमेर ले᭠ डी रे᭠ जो, मैससᭅ लोवाटो
एस.पी.ए., इटली ᳇ारा िविनᳶमत माडल एम.वी.-305, मैससᭅ टोमेसेᲵो अिचले, इटली ᳇ारा िविनᳶमत माडल
ओ.एम.वी.एल., टोमेसेᲵो अिचले, बोरेले जी.पी.एल. ᮕेनोबल, जी.एम.एस.। रेिसडूअल ᮧेशर वा᭨ व मॉडल वीजीइ
3आरएआर 005-पी1230, आईएस ओ-10297 और आईएस ओ- 15996 िविनदᱷश के अनुᱨप परगोला एस आर एल
कॉन सोिशयो कैवᱶगा एचपी िडिवजन इटैली ।
ᳯट᭡ पण: "अनुमोᳰदत" से मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत अिभᮧेत है।
नोटः वेबसाइट http://peso.gov.in पर सभी अनुमोदनᲂ कᳱ एक अ᳒तन सूची उपल᭣ध है ।
अनुसूची 2
[िनयम 3 (2) देखᱶ]
क. अनुमोᳰदत अिभक᭨ पना और िविनदᱷश या संकेत के अनुसार िविनᳶमत िसलᱶडरᲂ के संबंध मᱶ िनरीᭃण ᮧािधकारी से ᮧा᭡ त
ᳰकए जानेवाले जांच और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢᲂ मᱶ िन᭥ निलिखत िववरण सि᭥मिलत होगा, अथाᭅत् : -
- िनरीᭃण का ᭭ थान और तारीख
- .............................गैस के िलए गैस िसलᱶडर
- ............................. ᳇ारा िविनᳶमत
- ............................. मᱶ अवि᭭थत
- ............................. के िलए िविनᳶमत
- ............................. के िलए अव᭭ थान
- माᮢा .............................
- ᮓम सं या ............................. से ................. तक, िजसमᱶ वे दोनᲂ भी हᱹ
.. के िलए िविनᳶमत
6. ............................. के िलए अव᭭ थान
7. माᮢा .............................
8. ᮓम सं या ............................. से ................. तक, िजसमᱶ वे दोनᲂ भी हᱹ
9. िविनदᱷश, िजनके अनुसार िसलᱶडर िविनᳶमत ᳰकए गए है।
10. आकार..................... िम.मी. बाहरी ᭪ यास...............िम.मी. ..............लंबी।
11. ᭠ यूनतम दीवाल कᳱ मोटाई.............................
12. ............................. िविनदᱷश के अनुसार गदᭅन और चूड़ी ।
13. िविनमाᭅता कᳱ ᮧᳰᮓया (᭭ पन ᮧकार का या िबलेट भेᳰदत या वेि᭨डत)
14. उ᭬ मोपचार कᳱ प᭟ दित।
15. यथाि᭭थित 150 सेि᭨सयस या 650 सेि᭨सयस पर ᳰक.ᮕा./सᱶ.मी2 मᱶ अिभक᭨ पना कायᭅकरण दाब।
16. ᮤव᭭ थैितम जांच/ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल जांच दाब ᳰक.ᮕा./सᱶ.मी2 मᱶ।
17. ᮧ᭜ येक िसलᱶडर के संबंध मᱶ ᮤव᭭ थैितम जांच/ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल जांच का अिभलेख, जांच कᳱ तारीख सिहत।
18. वातीय जांच दाब ᳰक.ᮕा./सᱶ.मी2 मᱶ।
19. वातीय जांच का पᳯरणाम।
20. ᮧ᭜ येक िसलᱶडर का अिधभार और जल ᭃमता।
21. िसलᱶडर के िविनमाᭅण मᱶ ᮧयोग मᱶ लाए गए इ᭭ पात के रासायिनक िव᭫ लेषण और भौितक गुण-धमᭅ का
अिभलेख।
22. िविनमाᭅता का पहचान िच᭠ ह।
- वातीय जांच का पᳯरणाम।
- ᮧ᭜ येक िसलᱶडर का अिधभार और जल ᭃमता।
- िसलᱶडर के िविनमाᭅण मᱶ ᮧयोग मᱶ लाए गए इ᭭ पात के रासायिनक िव᭫ लेषण और भौितक गुण-धमᭅ का अिभलेख।
- िविनमाᭅता का पहचान िच᭠ ह।
34
[PART II—SEC. 3(i)]
23. िनरीᭃण का िच᭠ ह।
24. िसलᱶडर के ᭭ कंध पर लगाए गए िच᭠ ह।
25. िनरीᭃण ᮧािधकारी कᳱ मोहर और तारीख सिहत ह᭭ ताᭃर।
ख. अनुमोᳰदत अिभक᭨ पना और िविनदᱷश या संकेत के अनुसार िविनᳶमत वा᭨ वᲂ के संबंध मᱶ िनरीᭃण ᮧािधकारी से ᮧा᭡ त ᳰकए
जाने वाले जांच और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢᲂ मᱶ िन᭥ निलिखत िववरण सि᭥मिलत होगा, अथाᭅत्:-
- ...................... ᳇ारा िविनᳶमत
- ...................... मᱶ अवि᭭थत
- ...................... के िलए िविनᳶमत
- ...................... मᱶ अवि᭭थत
- माᮢा ......................
- िविनदᱷश ..................
- िनरीᭃण के पᳯरणाम—
(क) वा᭨ व ᮧवेश संबंधन
(ख) वा᭨ व िनगᭅम संबंधन (ग) वा᭨ व िनगᭅम सं यांक
(घ) ᮤवचािलत दाब जांच
(ड) वातीय सबूत जांच (च) तनन साम᭝ यᭅ
(छ) दै᭟ यᭅ वृि᭟द ᮧितशत (ज) संहत साम᭝ यᭅ
(झ) िनरीᭃण के िलए ᮧ᭭ तुत माᮢा (व) ᭭ वीकार कᳱ गई माᮢा (र) अ᭭ वीकार कᳱ गई माᮢा और अस् वीकृित के कारण। - िनरीᭃण ᮧािधकारी कᳱ मोहर और तारीख सिहत ह᭭ ताᭃर। अनुसूची 3 [िनयम 3(3) देखᱶ] िसलᱶडरᲂ, वा᭨ वᲂ और अ᭠ य ᳰफᳳटगᲂ को िविनᳶमत करने के इ᭒ छुक ᭪ यिᲦ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत कᳱ जानेवाली िविशि᳥यां।
- आवेदक का नाम और टेलीफोन नंबर (नंबरᲂ) तथा ई-मेल सिहत पूरा पता।
- या आवेदक ने ᳰकसी दाब पाᮢ/िसलᱶडर/आधान/वा᭨ व का िविनमाᭅण ᳰकया है, यᳰद हां तो--
i)
तारीख िजससे ऐसे आधान/वा᭨ वᲂ का िविनमाᭅण ᳰकया गया।
ii)
ᳰकसके िलए ऐसे आधान/वा᭨ व बनाए गए और उनकᳱ लगभग सं या।
iii)
िविनᳶमत दाब आधानᲂ/वा᭨ वᲂ का िववरण।
3.
व का िविनमाᭅण ᳰकया है, यᳰद हां तो--
i)
तारीख िजससे ऐसे आधान/वा᭨ वᲂ का िविनमाᭅण ᳰकया गया।
ii)
ᳰकसके िलए ऐसे आधान/वा᭨ व बनाए गए और उनकᳱ लगभग सं या।
iii)
िविनᳶमत दाब आधानᲂ/वा᭨ वᲂ का िववरण।
3.
िसलᱶडरᲂ/आधानᲂ/वा᭨ वᲂ का िविनमाᭅण के िलए अंगीकृत ᳰकए जानेवाले िविनदᱷश/संकेत।
4.
िसलᱶडरᲂ/आधानᲂ/वा᭨ वᲂ के िविनमाᭅण मᱶ लगे काᳶमकᲂ कᳱ अहᭅताᲐ और अनुभव के ᮧित िवशेष िनदᱷश से आवेदक का
संगठना᭜ मक ढांचा।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
35
5.
आवेदक ᳇ारा िनयु त िनरीᭃण कᳶमक का संगठन ढांचा।
6.
क᭒ चे माल से ᮧारंभ कर और िसलᱶडरᲂ/आधानᲂ/वा᭨ वᲂ पर समा᭡ त करते ᱟए, िसलᱶडरᲂ/आधानᲂ/वा᭨ वᲂ के िविनमाᭅण कᳱ
ᮧᳰᮓया।
7.
िसलᱶडरᲂ/आधानᲂ/वा᭨ वᲂ को िविनमाᭅण के ᮧ᭜ येक ᮧᮓम पर कᳱ गई वािलटी िनयंᮢण जांच/परीᭃण।
8.
i) रासायिनक िव᭫ लेषण और यािᮢक जांच के िलए सं᭭ थािपत उप᭭ करᲂ का ᭣ यौरा।
ii) जांच/परीᭃण के िलए दी गई टेम-᭡ लेट/गेजᲂ का ᭣ यौरा।
iii) परीᭃण और जांच उप᭭ कर कᳱ जांच करने के िलए उठाए गए कदम और ऐसी जांच कᳱ आवृिᱫ।
9. अिव᭟ वंसकारी परीᭃा करने के िलए उपल᭣ ध उप᭭ कर, जैसे ᳰक रेिडयोᮕाफᳱ परीᭃा के िलए गामा-रे/ए स रे उप᭭ कर,
ᮧेᭃक आᳰद, अ᭨ ᮝासोिनक ᭢लॉ िडटे टर, डाई-पेनेᮝेशन और चु᭥ बकᳱय पा᳷टकल जांचᲂ, आᳰद के िलए उप᭭ कर।
10. िसलᱶडरᲂ/आधानᲂ/वा᭨ वᲂ के िविनमाᭅण के िलए ᳰदए गए यंᮢᲂ कᳱ सूची।
11. ᭭ वतंᮢ िनरीᭃण ᮧांिधकारी का नाम और पता।
12. जांचो के अिभलेख और ᮧमाणपᮢ-
i) िनरीᭃण और ᮧमाणन संगठन ᳇ारा कᳱ गई िविभ᭠ न जांचᲂ के अिभलेख और ᮧोफामाᭅ; और
ii) ᭭ वतंᮢ िनरीᭃण ᮧािधकारी ᳇ारा जारी ᳰकए गए जांच और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ का ᮧोफामाᭅ
13. या िविनमाᭅण इकाई को आई.एस.ओ. या समतु᭨ य ᮧमाणन ᳇ारा ᮧमािणत ᳰकया गया है। (यᳰद हां, तो उसका द᭭ तावेजी
सा᭯ य संल न ᳰकया जाए।)
14.
ीᭃण ᮧािधकारी ᳇ारा जारी ᳰकए गए जांच और िनरीᭃण ᮧमाणपᮢ का ᮧोफामाᭅ 13. या िविनमाᭅण इकाई को आई.एस.ओ. या समतु᭨ य ᮧमाणन ᳇ारा ᮧमािणत ᳰकया गया है। (यᳰद हां, तो उसका द᭭ तावेजी सा᭯ य संल न ᳰकया जाए।) 14. सुसंगत संकेतᲂ, िविनदᱷशᲂ और उपल᭣ ध तकनीकᳱ सिह᭜ य कᳱ सूची। तारीख.....................
ह᭭ ताᭃर .............................. ᭭ थान ....................
नाम और पदनाम
अनुसूची 4
[िनयम 35 देखᱶ]
क. िसलᱶडर परीᭃण ᭭ टेशनᲂ के िलए अपेिᭃत सुिवधाएं
पानी और को᭨ड ᭢लेᳳरग कᳱ सुिवधायुᲦ ᭠यूनतम 3x3 मीटर के आकार के िसलᱶडर िडगैᳲसग और वा᭨व ओपᳲनग ᭡ले्टफामᭅ।
2.0 मीटर ऊंचाई कᳱ औ᳒ोिगक ᮧकार कᳱ बाड़ उपल᭣ध कराई जाएगी, एलपीजी गैस को छोड़कर सीएनजी या हाइᮟोजन या
अ᭠य कोई भी ᭔वलनशील गैस के िलए 15 मीटर कᳱ दूरी पर िसलᱶडर िडगैᳲसग और वा᭨व ओपᳲनग ᭡लेटफामᭅ के सभी ओर वᱶट
᭭टेक िजसकᳱ ऊंचाई ᭠यूनतम 6.0 मीटर होगी, के मा᭟य से को᭨डं ᭢लेᳳरग कᳱ जाएगी। वा᭨व ओपᳲनग ᭡लेटफामᭅ और बाड़ के
बीच एलपीजी के िलए िसलᱶडर िडगैᳲसग और वा᭨व ओपᳲनग ᭡लेटफामᭅ हेतु सभी ओर ᭠यूनतम 30.0 मीटर लीयरᱶस का
पालन ᳰकया जाएगा। िसलᱶडरᲂ से भरा ᱟआ ᮝक िडगैᳲसग पᳯरसर के अंदर न जाए, यह सुिनि᳟त करने हेतु अिधकतम 1.2
मीटर चौड़ा ᮧवेश ᳇ार। िसलᱶडरᲂ के आसान और सुरिᭃत आवाजाही के िलए िसलᱶडर िडगैᳲसग और वा᭨व ओपᳲनग ᭡लेाटफामᭅ
तक पᱟंचने वाला 1.2 मीटर का सीमᱶट का मागᭅ उपल᭣ध ᳰकया जाएगा। एक समय मᱶ अिधकतम पांच िसलᱶडरᲂ को गैसमुᲦ
ᳰकया जाएगा।
1.
र। िसलᱶडरᲂ के आसान और सुरिᭃत आवाजाही के िलए िसलᱶडर िडगैᳲसग और वा᭨व ओपᳲनग ᭡लेाटफामᭅ तक पᱟंचने वाला 1.2 मीटर का सीमᱶट का मागᭅ उपल᭣ध ᳰकया जाएगा। एक समय मᱶ अिधकतम पांच िसलᱶडरᲂ को गैसमुᲦ ᳰकया जाएगा।
- ᮧबंधन
1.1 सधारण अपेᭃाएं- काᳶमक उप᭭ कर, िनरीᭃण ᮧᳰᮓया अिभलेखन और संगठन पयाᭅ᭡ त हᲂगे और परीᭃण ᭭ टेशन को िनरापद ᮧचालन ि᭭थितयᲂ मᱶ ᮧचािलत ᳰकया जाएगा। ᮧᳰᮓया और परीᭃण ᳇ारा यह सुिनि᳟त ᳰकया जाएगा ᳰक जो िसलᱶडर इन िनयमᲂ कᳱ अपेᭃाᲐ और उे᭫ यᲂ कᳱ पूᳶत नहᱭ करते हᱹ, वे साधारण सेवा के काम मᱶ वापस न लाए जाएं। सम᭭ त काᳶमक अपनी ᭪ यिᲦगत िज᭥ मेदारी को समझᱶगे और ᳰकसी भी कारणवश ᭠ यूनतम िनरीᭃण अपेᭃाᲐ मᱶ ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ कमी नहᱭ आने दी जाएगी।
36
[PART II—SEC. 3(i)]
ᳯट᭡पण:-
िज᭥ मेदारी का ᭃेᮢ नीचे दᳶशत तीन भागᲂ मᱶ बांटा जाएगा। तथािप, िनयु त ᳰकए जाने वाले काᳶमकᲂ कᳱ सं या काम कᳱ
माᮢा पर आधाᳯरत होगी।
1.2 ᮧबंधक – परीᭃण ᭭ टेशन के काम के िलए उᱫरदायी ᮧबंधक उिचत ᱨप से अहᭅता ᮧा᭡ त ᮧिशिᭃत होगा; उसकᳱ अहᭅताᲐ
के अंतगᭅत गैस िसलᱶडरᲂ से संब᭟ द खतरᲂ कᳱ बाबत ᮧिशᭃण, िनरीᭃण का ᮧयोजन, परीᭃण के ढंग, उप᭭ कर, परीᭃण
अपेᭃाएं और परीᭃण पᳯरणामᲂ का अिभलेखन होगा और उसमᱶ यांिᮢक या रासायिनक इंजीिनयरी मᱶ उपयु त
तकनीकᳱ अहᭅता होगी। वह उन िसलᱶडरᲂ को, िजनके िलए परीᭃण ᭭ टेशन अनुमोᳰदत ᳰकया गया है, लागू होने वाले इन
िनयमᲂ, संकᱶतो, िविनदᱷशᲂ और या िविनयमᲂ का भी ᭄ान होगा।
1.3 पयᭅवेᭃक: - पयᭅवेᭃक के पास िन᭥ निलिखत अहᭅताएं हᲂगी, अथाᭅत्:-
i) गैस िसलᱶडरᲂ के परीᭃण मᱶ कम से कम दो वषᭅ का अनुभव
ii) आयु कम से कम 21 वषᭅ
iii) िसलᱶडरᲂ को, िजनके िलए परीᭃण ᭭ टेशन अनुमोᳰदत ᳰकया गया है, लागू इन िनयमᲂ संकेतᲂ, िविनदᱷशᲄ
और/या िविनयमᲂ का ᭄ान।
गैस िसलᱶडरᲂ के परीᭃण मᱶ कम से कम दो वषᭅ का अनुभव
ii) आयु कम से कम 21 वषᭅ
iii) िसलᱶडरᲂ को, िजनके िलए परीᭃण ᭭ टेशन अनुमोᳰदत ᳰकया गया है, लागू इन िनयमᲂ संकेतᲂ, िविनदᱷशᲄ
और/या िविनयमᲂ का ᭄ान।
1.4 ᮧचालक.- िनरीᭃण और परीᭃण कायᭅ करने वाले कᳶमकᲂ के पास उस कायᭅ से संबंिधत वे अहᭅताएं और अनुभव होगा,
िजसके िलए वे िनयु त ᳰकए गए है। उ᭠ हᱶ गैस िसलᱶडर से संब᭟ द खतरᲂ और िनरीᭃण के ᮧयोजन और ढंग को समझाने के िलए
ᮧिशᭃण ᳰदया जाएगा।
2. उप᭭ कर:
2.1 उप᭭ कर का ᮧकार:,
परीᭃण ᭭ टेशन पर िसलᱶडरᲂ कᳱ सफाई, िनरीᭃण, परीᭃण और रंगाई के िलए इन िनयमᲂ के अधीन यथापेिᭃत
पयाᭅ᭡ त उप᭭ कर रहᱶगे। इनमᱶ िन᭥ निलिखत हᲂगे-
i) उन िसलᱶडरᲂ को, िजनके परीᭃण के िलए परीᭃण ᭭ टेशन ᮧािधकृत हᱹ, लागू होने वाले इन िनयमᲂ, सं कᱶतᲂ,
िविनदᱷशᲂ और/या िविनयमᲂ का एक सेट। ये सभी िनयम, संकेत, िविनदᱷश और/या िविनयमᲂ सभी वतᭅमान
संशोधनᲂ से अ᳒तन रखे जाएंगे।
ii) संपीिडत गैस िसलᱶडरᲂ के ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल परीᭃण भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार ᮤव᭭ थैितक
परीᭃण सािधᮢ पित के अ᭠ तगᭅत दाब उप᭭ कर, दाब गेज और आयतनी मापक उप᭭ कर है। सािधᮢ मᱶ कम से
कम दो 15 से.मी.
ii) संपीिडत गैस िसलᱶडरᲂ के ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल परीᭃण भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार ᮤव᭭ थैितक
परीᭃण सािधᮢ पित के अ᭠ तगᭅत दाब उप᭭ कर, दाब गेज और आयतनी मापक उप᭭ कर है। सािधᮢ मᱶ कम से
कम दो 15 से.मी. (᭠ यूनतम) ᭪ यास वाले कायᭅकरण दाब गेज लगे हᲂगे िजनमᱶ से एक परीᭃण गेज के ᱨप मᱶ और
दूसरा मा᭭टर गेज के ᱨप मᱶ इ᭭तेमाल ᳰकया जाएगा।
ᳯट᭡ पणः ᮓायोजेिनक कंटेनरो का वायवीय परीᭃण िडजाइन दाब के 1.1 गुना या मुय िनयंᮢक ᳇ारा ᭭वीकृत कोड के
अनुसार ᳰकया जाएगा।
iii) रख-रखाव के दौरान उ᭜ प᭠ न ᭭ ᮝेस करोजन ᮓै स या फटीग ᮓै स का पता लगाने के िलए गैर िवनाशकारी
परीᭃण सुिवधाएं, जैसे, अ᭨ᮝासोिनक ᭢लॉ िडटेशन, मापन सिहत, ᭟विनक उ᭜सजᭅन तकनीक, आᳰद।
iv) उपयु त दाब रᱶज वाला ᭠ यूनतम 15 से.मी ᭪ यास का अंश शोधन दाब गेज या उपयु त दाब रᱶज वाला कुल-भार
दाब गैज परीᭃण यंᮢ;
v) िसलᱶडरᲂ के आंतᳯरक िह᭭ से कᳱ भली ᮧकार देखने के िलए अित िन᭥ न वा᭨ टेज के लै᭥ प या बोरो᭭ कोप और बाहरी
सतहᲂ कᳱ सू᭯ म परीᭃा के िलए आव᭫ यक अ᭠ य लै᭥ प;
vi) सीधीकोरᱶ, टे᭥ पलेटᱶ, ᮧकᳱणᭅ और माप गेज;
vii) तौल उप᭭ कर, जहां लागू है;
कᳱ भली ᮧकार देखने के िलए अित िन᭥ न वा᭨ टेज के लै᭥ प या बोरो᭭ कोप और बाहरी सतहᲂ कᳱ सू᭯ म परीᭃा के िलए आव᭫ यक अ᭠ य लै᭥ प; vi) सीधीकोरᱶ, टे᭥ पलेटᱶ, ᮧकᳱणᭅ और माप गेज; vii) तौल उप᭭ कर, जहां लागू है;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
37
viii) सुसंगत कानूनी ᮧािधकारी ᳇ारा मोहन लगाई ᱟई तौल मशीन के िलए मानक परीᭃण बाटᲂ का एक सेट;
ix) िसलᱶडरᲂ कᳱ धरा-उठाई के िलए पयाᭅ᭡ त उप᭭ कर;
x) पयाᭅ᭡ त िसलᱶडर अपवाहन उप᭭ कर;
xi) िसलᱶडरᲂ के आ᭠ तᳯरक भाग को शु᭬ क करने के िलए सुिवधाएं;
xii) िच᭠ हांकन और मोहर लगाने के उप᭭ कर।
xiii) िसलᱶडर पहचान िववरण कᳱ त᭭वीर लेने के िलए सुिवधाएं।
xiv) कठोरता परीᭃण उपकरण।
xv) उपयुᲦ ᭃमता के िनकास पंखा लगे पे᭠ टᱭग बूथ।
2.2 शु᭟ दता:- उप᭭ कर कᳱ शु᭟ दता िन᭥ नानुसार होगी:-
i) भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार ᮤव᭭ थैितक परीᭃण सािधᮢ आयतनी उप᭭ कर ऐसा हागा िजसमᱶ
परीᭃण के अधीन िसलᱶडर के आयतन मᱶ उसकᳱ कुल धाᳯरता के 1/20,000 अंश तक के ᭭ थायी पᳯरवतᭅन को
माप जा सकता है।
ii) तौल उप᭭ कर ᮢुᳯट जो (± )0.1 ᮧितशत से अिधक नहᱭ है।
iii) कायᭅकरण दाब गेज ᮢुᳯट, जो पᳯरᭃण दाब के 1 ᮧितशत अिधक नहᱭ है।
iv) अंश शोधन दाब गेज ᮢुᳯट, जो पूणᭅ ᭭ तर िवᭃेप के 0.25 ᮧितशत से अिधक नहᱭ है।
2.3 अंशशोधन :- उप᭭ करᲂ के अंश शोधन के अ᭠ तरालᲂ कᳱ अविध िन᭠ निलिखत से अिधक नहᱭ होगी, अथाᭅत्:-
i) कायᭅकरण दाब गेज – एक मास
ii) अंशशोधन दाब गेज – छः मास
iii) तौल उप᭭ कर – जांच परीᭃण भार ᳇ारा सेवा के दौरान ᮧितᳰदन कᳱ जाए।
iv) परीᭃण भार – दो वषᭅ
3.
अविध िन᭠ निलिखत से अिधक नहᱭ होगी, अथाᭅत्:-
i) कायᭅकरण दाब गेज – एक मास
ii) अंशशोधन दाब गेज – छः मास
iii) तौल उप᭭ कर – जांच परीᭃण भार ᳇ारा सेवा के दौरान ᮧितᳰदन कᳱ जाए।
iv) परीᭃण भार – दो वषᭅ
3. कायᭅ कᳱ शतᱸ : परीᭃण ᭭ टेशनᲂ के िलए कायᭅ कᳱ शतᱸ गैस िसलᱶडरᲂ के शु᭟ द और िनरापद और परीᭃण के िलए उपयोगी
हᲂगी। परीᭃण ᭭ टेशन िन᭠ निलिखत शतᲄ को पूरा करेगा:-
i) इसमᱶ गैस िसलᱶडरᲂ कᳱ त᭜ काल परीᭃा के िलए अ᭒ छी ᮧकाश ᭪ यव᭭ था होगी। अ᭒ छा यह होगा ᳰक वहां
ᮧाकृितक ᮧकाश हो।
ii) उसमᱶ िसलᱶडरᲂ कᳱ अविश᭬ ट गैसᲂ के िनकलने के िलए पयाᭅ᭡ त संवातन होगा।
iii) िनरापद कायᭅकरण के िलए उसमᱶ पयाᭅ᭡ त जगह होगी।
iv) वह साफ शु᭬ क ि᭭थित मᱶ रखा जाएगा।
4. वािलटी ᮧबंधन ᮧणाली- वे᭨ डेड सीवन रिहत और िमि᮰त िसलᱶडर के िलए िसलᱶडर परीᭃण ᭭ टेशन कᳱ वािलटी ᮧबंधन
ᮧणाली को भारतीय मानक ᭣ यूरो या ᳰकसी अ᭠ य अंतररा᭬ ᮝीय याित के अिभकरण से भारतीय मानक संगठन मानकᲂ के
अधीन स᭥ यक ᱨप से ᮧमािणत कराया जाएगा।
ख--िसलᱶडरᲂ का परीᭃण
- परीᭃण के िलए िसलᱶडरᲂ कᳱ ि᭭थित: परीᭃण ᭭ टेशन को परीᭃण के िलए भेजे जानेवाले िसलᱶडरᲂ कᳱ अंतवᭅ᭭ तु पहले िनकाल दी जाएगी और तब उन पर "खाली" होने का लेबल लगा ᳰदया जाएगा। इस लेबल के होते ᱟए भी िविनमाᭅता के संकमᲄ मᱶ मौजूद िसलᱶडरᲂ को छोडकर अ᭠ य सम᭭ त िसलᱶडरᲂ के बारे मᱶ यह उपधारणा कᳱ जाएगी ᳰक उसमᱶ दाब के अधीन गैस है और तदनुसार िन᭥ निलिखत पूवाᭅवधािनयां बरती जाएंगी:-
इस लेबल के होते ᱟए भी िविनमाᭅता के संकमᲄ मᱶ मौजूद िसलᱶडरᲂ को छोडकर अ᭠ य सम᭭ त िसलᱶडरᲂ के बारे मᱶ यह उपधारणा कᳱ जाएगी ᳰक उसमᱶ दाब के अधीन गैस है और तदनुसार िन᭥ निलिखत पूवाᭅवधािनयां बरती जाएंगी:-
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[PART II—SEC. 3(i)]
i) िसलᱶडर मᱶ गैस कᳱ ᮧकृित से संब᭟ द खतरᲂ को ᭟ यान मे रखते ᱟए िसलᱶडर कᳱ अंतवᭅ᭭ तु िनरापद ᱨप मᱶ िनकाली
जाएगी। ऐसे िसलᱶडरᲂ को, िजनमᱶ िवषैली या हािनकारक पदाथᭅ भरा है या जो संदूिषत हो चुके हᱹ, ऐसे परीᭃण
᭭ टेशनᲂ ᳇ारा ही खाली ᳰकया जाएगा जो उस िविश᭬ ट गैस कᳱ धरा-उठाई करने के िलए ठीक से सिᲯत और
अनुभव ᮧा᭡ त है। ऐसे िसलᱶडरᲂ पर ᭭ प᭬ टत: यह लेबल लगाया जाएगा ᳰक वे संदूिषत हो चूके हᱹ।
ii) वा᭨ व खोला जाएगा और यᳰद कोई गैस नहᱭ िनकलती है और ᮧवेश ᭪ दार अवᱨ᭟ द नहᱭ ᳰदखता है तो वा᭨ व िनगᭅम
᭪ दार मᱶ िन᭥ न दाब नाइᮝोजन या अ᭠ य िनि᭬ᮓय गैस ᭣ लो कᳱ जाएगी। नाईᮝोजन ᮧदाय को हटाने के प᭫ चात् गैस
का िनकलना दशाᭅता है ᳰक िसलᱶडर खाली है। जब कोई गैस नहᱭ िनकलती है तब वा᭨ व "अवᱨ᭟ द" समझे जाएंगे।
यᳰद िसलᱶडर मᱶ िवषैली या हािनकर पदाथᭅ भरा है और यह शंका हो ᳰक वा᭨ व अवᱨ᭟ द है तो अनुमोᳰदत सािधᮢ
मᱶ गैस िनकाली जाएगी और वा᭨ व को इस ढंग से हटाया जाएगा ᳰक गैस ᮧचालक को कोई खतरा पᱟंचाए िबना
बाहर िनकल जाए।
iii) यᳰद वा᭨ व अवᱨ᭟ द है तो उपयुᭅ त (i) मᱶ जैसे बताया गया है उस के अनुसार िसलᱶडर कᳱ अ᭠ तवᭅ᭭ तु को िनरापद
ढंग से िनमुᭅ त ᳰकया जाएगा। बा᳭ गैस भरे िसलᱶडरᲂ पर कोई कायᭅ बाहर खुले मᱶ िडगैᳲसग पᳯरसर मᱶ ᳰकया
जाएगा।
ᳯट᭡ पण : ऐसे वा᭨ व से, िजसमᱶ तकुᭅ हटाया नहᱭ जा सकता है, ᭪ यवहार करने का ढंग यह है ᳰक वा᭨ व बाडी मᱶ से होकर तकुᭅ
आसन के नीचे गैस मागᭅ मᱶ 1/16 इंच (1.6 मी.मी) ᭪ यास वाला छेद हाथ-िᮟल ᳇ारा ᳰकया जाएगा। िवक᭨ पत;, तेज आरी काम
, िजसमᱶ तकुᭅ हटाया नहᱭ जा सकता है, ᭪ यवहार करने का ढंग यह है ᳰक वा᭨ व बाडी मᱶ से होकर तकुᭅ
आसन के नीचे गैस मागᭅ मᱶ 1/16 इंच (1.6 मी.मी) ᭪ यास वाला छेद हाथ-िᮟल ᳇ारा ᳰकया जाएगा। िवक᭨ पत;, तेज आरी काम
मᱶ लायी जा सकती है। गैस के बाहर िनकलने के ᮧथम संकेत पर ही, वधन और आरा-कायᭅ बंद कर ᳰदया जाना चािहए। कतᭅन
औजार कᳱ और लगातार पानी कᳱ धार छोड़ा जाए और ᮧचालक ᳞िᲦगत सुरᭃा उपकरण पहनᱶ।
2. ᮤव᭭ थैितक/ ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल परीᭃण कराने के पूवᭅ िसलᱶडरᲂ का िनरीᭃण-
(1) ᮤव᭭ थैितक/ ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल परीᭃण कराने के पूवᭅ, ᮧ᭜ येक िसलᱶडर को वा᭬ प लीᳲनग या अनुमोᳰदत िवलायकᲂ से
धोकर साफ ᳰकया जाएगा जहॉ िसलᱶडर का भीतरी भाग धूल या अ᭠ य बा᳭ पदाथᲄ से ᮧभािवत हो, वहॉ उसे िन᭥ निलिखत
ᳰकसी भी एक प᭟ दित से साफ ᳰकया जाएगा, अथाᭅत्:-
(क)
शॉट ᭣ लाᳲ᭭टग; रोटरी तार से रगड़ कर
(ख)
ᳰकसी भᲵी मे एक घंटे से अनिधक अविध के िलए 3000 सेि᭨सयस से अनिधक तापमान पर कᳱ गई दाहक
अिभᳰᮓया, िजसके प᭫ चात् सभी िनकले जंगᲂ और अ᭠ य बाहरी पदाथᲄ को वा᭬ प सफाई या अनुमोᳰदत िवलायकᲂ से
धोकर हटाया जाएगा।
(2) सफाई करने के प᭫ चात् िसलᱶडरᲂ को, यथाि᭭थित, भारतीय मानक आईएस 5845, भारतीय मानक आईएस 8451 या
भारतीय मानक आईएस 13258, आसएसओः11623 जैसा मामला हो, या मु य िनयंᮢक ᳇ारा िलिखत मे अनुमोᳰदत ᳰकसी
अ᭠ य संकेत के अनुसार सतही दोष के िलए बाहर से जहॉ तक संभव हो, भीतर से भी देखकर जॉच कᳱ जाएगी।
(3) ᮓायोजेिनक आधानᲂ को अिभक᭨ पना दाब के 1.1 गुना परीᭃण दाब पर वायवीय परीᭃण ᳰकया जाएगा।
3.
अनुमोᳰदत ᳰकसी
अ᭠ य संकेत के अनुसार सतही दोष के िलए बाहर से जहॉ तक संभव हो, भीतर से भी देखकर जॉच कᳱ जाएगी।
(3) ᮓायोजेिनक आधानᲂ को अिभक᭨ पना दाब के 1.1 गुना परीᭃण दाब पर वायवीय परीᭃण ᳰकया जाएगा।
3. हाइᮟो᭭ थैितक/ हाइᮟो᭭ थैितक ᮧितबल परीᭃण/सबूत दाब-परीᭃण-
(1) ᭭ थायी गैसᲂ, उ᭒ च दाब ᮤवशील गैसᲂ और सभी िवषैली और संरᭃक गैसᲂ के िलए ᮧयु त िसलᱶडरᲂ के िलए--
i)
िसलᱶडर भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार हाइᮟो᭭ थैितक परीᭃण के अधीन हᲂगे। िसलᱶडर के संबंध
मᱶ उपयोग ᳰकए गए परीᭃण दाब को 30 सेके᭛ ड से अ᭠ यून कᳱ अविध के िलए बनाया रखा जाएगा।
ii)
परीᭃण दाब से उ᭜ प᭠ न ᭭ थायी ᮧितबल नुकसान कुल ᮧितबल के 10 % से अिधक नही होगा।
iii)
30 सेकᱶड तक रोकने के दौरान देखी गई दाब मᱶ कमी या ᭭ ᮢाव, दृ᭫ यमान उभार या िवकृित को परीᭃण मᱶ
असफल मामले के ᱨप मᱶ माना जाना चािहए।
(2) कम दाब असंᭃाᳯरत ᮤवशील गैसᲂ वाले िसलᱶडरो के िलए-
i)
िसलᱶडर, िसवाय इस बात के ᳰक परीᭃण के दौरान पᳯरमाण संबंधी पᳯरवतᭅनᲂ को मापे जाने कᳱ आव᭫ यकता
नहᱭ है, गेर-जैकेट प᭟ दित ᳇ारा भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार ᮤव᭭ थैितक परीᭃण के अधीन होगा।
ो के िलए-
i)
िसलᱶडर, िसवाय इस बात के ᳰक परीᭃण के दौरान पᳯरमाण संबंधी पᳯरवतᭅनᲂ को मापे जाने कᳱ आव᭫ यकता
नहᱭ है, गेर-जैकेट प᭟ दित ᳇ारा भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार ᮤव᭭ थैितक परीᭃण के अधीन होगा।
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ii)
परीᭃण दाब 30 सेकᱶड से अ᭠ यून अविध तक रोका जाएगा। इस रोकने कᳱ अविध के दौरान देखी गई दाब मᱶ
ᳰकसी कमी या ᳰकसी ᭭ ᮢाव, दृ᭫ यमान उभार या िव कृित को परीᭃण मᱶ असफल रहने का मामला माना जाएगा।
(3) परीᭃण पूरा होते ही, िसलᱶडर को भीतर से पूरी तरह सुखाया जाएगा और गदᭅन पर ᭭ प᭬ ट ᱨप से उस ᭪ यिᲦ को िजसके
᳇ारा परीᭃण ᳰकया गया है, और परीᭃण कᳱ तारीख उपदᳶशत करने वाले िच᭠ ह और अंकोवाली छाप लगाई जाएगी।
उस ᭪ यिᲦ के, िजसके ᳇ारा परीᭃण ᳰकया गया है, सं केत िच᭠ ह को मु य िनयंᮢक के पास रिज᭭ टडᭅ ᳰकया जाएगा।
(4) ऐसे िसलᱶडर के बारᱶ मᱶ, जो आविधक जांच का परीᭃण मᱶ असफल रहता है। या िजसका भार 5 ᮧितशत से अिधक कम
हो जाता है या िजसे ᳰकसी अ᭠ य दोष के कारण उपयोग के िलए असुरिᭃत पाया जाता है और िनयम 11 तथा िनयम 12
के अनुसार िजसकᳱ मर᭥ मत नहᱭ कᳱ जा सकती है,िसलᱶडर के मािलक को ᳯरपोटᭅ कᳱ जाएगी और ऐसे िसलᱶडर को, िनयम
36 के अधीन उपबंिधत ᳰकए गए अनुसार असुरिᭃत बनाते ᱟए न᭬ ट कर ᳰदया जाएगा।
5.
और िनयम 11 तथा िनयम 12
के अनुसार िजसकᳱ मर᭥ मत नहᱭ कᳱ जा सकती है,िसलᱶडर के मािलक को ᳯरपोटᭅ कᳱ जाएगी और ऐसे िसलᱶडर को, िनयम
36 के अधीन उपबंिधत ᳰकए गए अनुसार असुरिᭃत बनाते ᱟए न᭬ ट कर ᳰदया जाएगा।
5. परीᭃण के अिभलेख:- ᳰकसी परीᭃण ᭭ टेशन मᱶ जॉच और परीᭃण ᳰकए गए िसलᱶडरᲂ का, िन᭥ निलिखत िविशि᳥यां देते
ᱟए, पुरा अिभलेख रखा जाएगा, अथाᭅत्:-
(क)
िसलᱶडर के िविनमाᭅता और ᭭ वामी का नाम
(ख)
चᮓानुᮓम सं./ िसलᱶडर ᮓम सं या
(ग)
िसलᱶडर ᳰकस िविनदᱷश के अनुᱨप है
(घ)
मूल ᮤव᭭ थैितकम/ᮤव᭭ थैितक ᮧितबल परीᭃण कᳱ तारीख
(ङ)
िविनमाᭅता ᳇ारा ᮧ᭭ तुत परीᭃण ᳯरपोटᱸ और ᮧमाणपᮢ
(च)
परीᭃण दाब
(छ)
अिधकतम कायᭅकरण दाब
(ज)
जल ᭃमता
(झ)
कुल भार
(ञ)
िसलᱶडर पर िचि᭠हत कुल वजन और वा᭭ तिवक कुल वजन मᱶ अंतर, यᳰद कोई हो
(ट)
िसलᱶडर कवच कᳱ दशा
(ठ)
गैस का नाम
(ड)
ᳰफट ᳰकए गए वा᭨ व कᳱ ᳰक᭭ म, और
(ढ)
ᳯट᭡ पिणयां, यᳰद कोई हᲂ।
ᳯट᭡ पण (1) : उपयुᭅ त िविशि᳥यां ᮧ᭜ येक िसलᱶडर का इितवृ᭜ त काडᭅ/अिभलेख बनᱶगी और समय-समय पर सभी पᳯरवतᭅनᲂ को
उसमᱶ उपदᳶशत ᳰकया जाएगा।
(2): परीᭃण ᭭ टेशन पर ऐसी ᮧᳰᮓयाएं अपनाई जाएंगी, जो इन िनयमᲂ कᳱ अपेᭃाᲐ और मु य िनयंᮢक ᳇ारा, समय-समय
पर जारी ᳰकए गए ᳰदशा-िनदᱷशᲂ के पूरी तरह अनुᱨप हᲂ।
6.
पर सभी पᳯरवतᭅनᲂ को
उसमᱶ उपदᳶशत ᳰकया जाएगा।
(2): परीᭃण ᭭ टेशन पर ऐसी ᮧᳰᮓयाएं अपनाई जाएंगी, जो इन िनयमᲂ कᳱ अपेᭃाᲐ और मु य िनयंᮢक ᳇ारा, समय-समय
पर जारी ᳰकए गए ᳰदशा-िनदᱷशᲂ के पूरी तरह अनुᱨप हᲂ।
6. िसलᱶडर परीᭃण ᭭टेशन और हॉट ᳯरपेअर या एलपीजी और वेलिडत िसलᱶडरᲂ के पुननᭅवीयन अनुमोदन कᳱ िविधमा᭠ यता -
िसलᱶडर परीᭃण और हॉट ᳯरपेअर या एलपीजी और वेलिडत िसलᱶडरᲂ के पुननᭅवीयन के िलए अनुमोदन, ᮧारंभ मᱶ एक वषᭅ कᳱ
अविध के िलए ᮧदान ᳰकया जाएगा। इसे बादमᱶ ᳰकसी भी रा᳦ीय या अंतररा᳦ीय ᭭तर मा᭠यता ᮧा᳙ अिभकरण ᳇ारा िविधवत
जारी ᳰकए गए िविधमा᭠य आईएसओ मा᭠यता ᮧमाणपᮢ और वतᭅमान वैधता के दौरान परीᭃण ᳰकए गए िसलᱶडरᲂ के परीᭃण
या हॉट ᳯरपेअर के अिभलेख ᮧ᭭तुत करने तथा अनुसूची 5 के अनुसार शु᭨ क भरने पर दस साल तक कᳱ अिधकतम अविध के
िलए बढ़ाया जा सकता है ।
40
[PART II—SEC. 3(i)]
अनुसूची 5
सभी अनु᭄ि᳙ फᳱस िनयम 65 के उपिनयम (2) के अनुसार िविहत होगी
[िनयम 3, 12, 28, 35, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62 और 65 देखᱶ]
ᮓम सं. अनु᭄ि᳙ का ᮧाᱨप ᳰकस ᮧयोजन के िलए मंजूर कᳱ गई है ᮧािधकरण का अिधकार फᳱस
ᱨपए
1
घ
संपीिडत गैस से
भरे या भरने के
िलए आशियत
िसलᱶडरᲂ के
आयात के िलए
वा᭨व और
एलपीजी रेगुलेटर
मु य िनयंᮢक
ᮧथम 100 िसलᱶडरᲂ या उसके
ᳰकसी भाग के िलए
100 िसलᱶडरᲂ से अिधक ᳴कतु 500 से
अनिधक िसलᱶडरᲂ के िलए
500 िसलᱶडरᲂ से अिधक ᱨ.4000/- ᮧ᭜ येक
अितᳯर त 500 िसलᱶडरᲂ या उसके ᳰकसी
भाग के िलए वा᭨व और
एलपीजी रेगेलेटसᭅ के आयात के िलए
संवीᭃा फᳱस ᮧित आवेदन
2000
4000 1000 2
ङ
िसलᱶडरᲂ मᱶ संपीिडत गैस भरने के िलए मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक संयंᮢ मᱶ भरी जाने वाली ᮧ᭜ येक ᮧकार कᳱ गैस के िलए अथाᭅत्, यथाि᭭थित, (क) िवषैली, (ख) अिवषैली और अ᭔ वलनशील; (ग) अिवषैली और ᭔ वलनशील;
ङ
िसलᱶडरᲂ मᱶ
संपीिडत गैस भरने
के िलए
मु य िनयंᮢक या
िनयंᮢक
संयंᮢ मᱶ भरी जाने वाली ᮧ᭜ येक ᮧकार कᳱ
गैस के िलए अथाᭅत्, यथाि᭭थित, (क)
िवषैली, (ख) अिवषैली और अ᭔ वलनशील;
(ग) अिवषैली और ᭔ वलनशील;
(घ) िवलीन एिसᳯटलीन गैस;
(ड) एल.पी.जी. से िभ᭠ न अिवषैली और
᭔ वलनशील ᮤवशील गैस; (च) ᮤिवत
पे ᮝोिलयम गैस।
5000
3.
च
(क) भरण पᳯरसर से संल न भ᭛ डारण शेड मᱶ िसलᱶडरᲂ मᱶ संपीिडत गैस के भ᭛ डारकरण के िलए (ख) भरण पᳯरसर से संलᲨ भ᭛ डारण शेड मᱶ िसलᱶडरᲂ मᱶ संपीिडत गैस के भ᭛ डारण के िलए मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक
िनयंᮢक
(i) िवषैली ᭔ वलनशील गैसो के िलए
(᭭ थायी और ᮤिवत):
100 िसलᱶडरᲂ से अनिधक
100 िसलᱶडरᲂ से अिधक ᳴कतु 500 से
अनिधक
500 िसलᱶडरᲂ से अिधक, ᱨ.4000/-
ᮧ᭜ येक अितᳯर त 500 िसलᱶडरᲂ या उसके
ᳰकसी भाग के िलए
(ii) अिवषैली और अ᭔ वलनशील गैसᲂ के
िलए (᭭ थायी और ᮤिवत):
500 िसलᱶडरᲂ से अनिधक
500 िसलᱶडरᲂ से अिधक
ᱨ.4000/- ᮧ᭜ येक अितᳯर त 500 िसलᱶडरᲂ
या उसके ᳰकसी भाग के िलए
(iii) ᮤिवत पेᮝोिलयम गैसᲂ के िलए:
2000
4000
2000
1000 2000
4000
00 िसलᱶडरᲂ से अनिधक
500 िसलᱶडरᲂ से अिधक
ᱨ.4000/- ᮧ᭜ येक अितᳯर त 500 िसलᱶडरᲂ
या उसके ᳰकसी भाग के िलए
(iii) ᮤिवत पेᮝोिलयम गैसᲂ के िलए:
2000
4000
2000
1000 2000
4000
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 41 ᮓम सं. अनु᭄ि᳙ का ᮧाᱨप ᳰकस ᮧयोजन के िलए मंजूर कᳱ गई है ᮧािधकरण का अिधकार फᳱस
ᱨपए
100 ᳰक.ᮕा. से अिधक ᳴कतु 500 ᳰक.ᮕा. से
अनिधक
500 ᳰक.ᮕा. से अिधक ᳴कतु
2000 ᳰक.ᮕा. से अनिधक
2000 ᳰक.ᮕा. से अिधक ᳴कतु 5000
ᳰक.ᮕा. से अनिधक
5000 ᳰक.ᮕा. से अिधक ᳴कतु 10,000
ᳰक.ᮕा. से अनिधक
10,000 ᳰक.ᮕा. से अिधक ᮧ᭜ येक
ᱨ.2000/- अितᳯर त 5000
ᳰक.ᮕा. या उसके ᳰकसी भाग के िलए
(iv) िवलीन ि᭭थित मᱶ िसलᱶडरᲂ मᱶ भरी
एिसᳯटलीन गैस के िलए:
200 िसलेडरᲂ से अनिधक
200 िसलेडरᲂ से अिधक ᱧ. 2000/- ᮧ᭜ येक
अितᳯर त 200 िसलᱶडरᲂ या उसके ᳰकसी
भाग के िलए
6000
2000 4 छ
ᳰकसी मूल ᭭ टेशन,
उप᭭ टेशन या
ᳰकसी सी.एन.जी.
आन लाइन ᭭ टेशन
से आटोमोᳯटव
धन से ᱨप मᱶ
सी.एन.जी. के
िवतरण के िलए
मु य िनयंᮢक
ᳰकसी मूल ᭭ टेशन, उप᭭ टेशन या ᳰकसी
सी.एन.जी. आन लाइन ᭭ टेशन से
आटोमोᳯटव धन के ᱨप मᱶ सी.एन.जी. के
िवतरण के िलए
10000
आ.-- अनु᭄ि᳙ फᳱस से िभ᭠ न फᳱस ᮓम सं. ᮧयोजन
फᳱस
ᱧपए
1
िनयम 3 के उपिनयम (1) के
खंड ख के अधीन भरण अनु᭄ा
जारी करना
ᮧथम 100 िसलᱶडरᲂ या उसके ᳰकसी भाग के िलए संवीᭃा
फᳱस,
100 िसलᱶडरᲂ से अिधक ᱧ. 2000/-
ᮧ᭜ येक अितᳯर त 500 िसलᱶडरᲂ या उसके ᳰकसी भाग के िलए
ᳯट᭡ पणः िसलᱶडरᲂ कᳱ संया पर ᭟यान ᳰदए िबना,
भरे ᱟए और िनयाᭅत के उे᭫य से बने िसलᱶडरᲂ के िलए केवल
लागू फᳱ
1000
1000
से अिधक ᱧ. 2000/-
ᮧ᭜ येक अितᳯर त 500 िसलᱶडरᲂ या उसके ᳰकसी भाग के िलए
ᳯट᭡ पणः िसलᱶडरᲂ कᳱ संया पर ᭟यान ᳰदए िबना,
भरे ᱟए और िनयाᭅत के उे᭫य से बने िसलᱶडरᲂ के िलए केवल
लागू फᳱ
1000
1000
42
[PART II—SEC. 3(i)]
ᮓम सं.
ᮧयोजन
फᳱस
ᱧपए
2
िनयम 3 के उपिनयम (3) के
अधीन िसलᱶडरᲂ, वा᭨ वᲂ या
एलपीजी रेगुलेटरᲂ के
िविनमाᭅण के िलए
अिभक᭨ पना का अनुमोदन
(क) िविनमाᭅण एकक अनुमोदन जारी करने के िलए पहली बार
के िलए एक वषᭅ कᳱ िविधमा᭠ यता फᳱस के साथ संवीᭃा फᳱस
(ख) नई अिभक᭨ पना के प᭫ चा᭜वतᱮ अनुमोदन के िलए
(ग) अिभक᭨ पना मᱶ बदलाव होने पर प᭫ चा᭜वतᱮ अनुमोदन के
िलए
(घ)िसलᱶडर, वा᭨व के नवीकरण और एलपीजी रेगुलेटरᲂ के
िविनमाᭅण के एककᲂ के िलए वाᳶषक फᳱस
10000
2000
1000
2000
उप िनयम 3 (4) के अंतगᭅत
िवदेशी िनमाᭅता ᳇ारा िसलᱶडर
या वा᭨व या एलपीजी
िनयामकᲂ के िविनमाᭅण के
िलए िडजाइन का अनुमोदन
(क) िविनमाᭅण एकक अनुमोदन जारी करने के िलए पहली बार
के िलए एक वषᭅ कᳱ िविधमा᭠ यता फᳱस के साथ संवीᭃा फᳱस
(ख) नए िडजाईन के प᭫ चा᭜वतᱮ अनुमोदन के िलए
(ग) िडजाइन मᱶ ᳰकसी बदलाव के िलए प᭫ चा᭜वतᱮ अनुमोदन के
िलए
(घ) िसलᱶडर, वा᭨व के नवीकरण और रेगुलेटरᲂ के िविनमाᭅण
एकको कᳱ वाᳶषक फᳱस
6,50,000
65000
13000
32,500
3
िनयम 28 के उपिनयम (2) के
अधीन िसलᱶडरᲂ का
संपᳯरवतᭅन
पहले 10 िसलᱶडरो या उसके भाग के िलए संवीᭃा फᳱस
10 से अिधक िसलᱶडर 1000/-ᮧ᭜ येक 100 िसलᱶडरᲂ के िलए
400
1000
4.
िनयम 35 के अधीन िसलᱶडर
परीᭃण कᱶᮤ का अनुमोदन
तथा िनयम12 के अधीन
वेलिडत या ᮩे᭔ड िसले᭛डरो
का हॉट रेपेयर
पहली बार के िलए एक वषᭅ कᳱ िविधमा᭠ य फᳱ के साथ संवीᭃा
फᳱस
िसलᱶडर परीᭃण या हॉट ᳯरपेअर अनुमोदन के िलए वाᳶषक
नवीकरण फᳱ
10000
2000
5.
ोदन तथा िनयम12 के अधीन वेलिडत या ᮩे᭔ड िसले᭛डरो का हॉट रेपेयर पहली बार के िलए एक वषᭅ कᳱ िविधमा᭠ य फᳱ के साथ संवीᭃा फᳱस िसलᱶडर परीᭃण या हॉट ᳯरपेअर अनुमोदन के िलए वाᳶषक नवीकरण फᳱ 10000 2000 5. िनयम 47 या िनयम 53 के अधीन िविन᳸दशᲂ या रेखांकनᲂ का पूवᭅ अनुमोदन संवीᭃा फᳱस 1000 6.
िनयम 54 के अधीन अनु᭄ि᳙ का संशोधन संवीᭃा फᳱस 1000 7
िनयम 61 के अधीन अनु᭄ि᳙
कᳱ दूसरी ᮧित जारी करना
संवीᭃा फᳱस
1000
8
िनयम 62 के अधीन अनु᭄ि᳙
कᳱ अिधᮧमािणत ᮧित जारी
करना
संवीᭃा फᳱस
1000
9.
अनु᭄ि᳙ ᮧािधकारी के आदेश
के िखलाफ अपील के िलए –
i) ऐसी अपील को कᱶᮤीय
सरकार या मुय िव᭭ फोटक
िनयंᮢक से ᮧाथिमकता दी
जाती है, तो
संवीᭃा फᳱस
1000
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 43 ᮧᱨप क [िनयम 30 (2) देखᱶ] संपीिडत गैस/गैसᲂ के भरे िसलᱶडरᲂ का वहन करने वाले पोत के मा᭭ टर या पोत अिभकताᭅ ᳇ारा पᱫन मᱶ ᮧवेश करने के पूवᭅ कᳱ जाने वाली घोषणा
पोत का नाम.................
भरे िसलᱶडरᲂ का
िववरण
गैस का सही
रासायिनक
नाम और
ᮧकृित अथाᭅत्
या वह
᭔ वलनशील,
संᭃाᳯरत या
िवषैली है?
पोत मᱶ वहन कᳱ जाने वाली कुल
माᮢा
पᱫन पर उतारी जाने वाली माᮢा
ᳯट᭡ पिणयां
िसलᱶडरᲂ कᳱ
सं या
गैस ᳰक.ᮕा. मᱶ
या घन मीटरᲂ
मᱶ
िसलᱶडरᲂ कᳱ
सं या
गैस ᳰक.ᮕा. मᱶ
या घन3
मीटरᲂ मᱶ
तारीख................20.......
पोत के मा᭭ टर/अिभकताᭅ के ह᭭ ताᭃर
(शासकᳱय ᭭ टᱹप सिहत)
ᮧᱨप ख (िनयम 49 और 54 देखᱶ) िसलᱶडरᲂ के आयात के िलए अनु᭄ि᳙ देने/उसमᱶ संशोधन/नवीकरण/गैस िसलᱶडर वा᭨व और एलपीजी रेगुलेटसᭅ को आयात करने के िलए अनु᭄ि᳙ कᳱ दूसरी ᮧित के िलए आवेदन
(शासकᳱय ᭭ टᱹप सिहत) ᮧᱨप ख (िनयम 49 और 54 देखᱶ) िसलᱶडरᲂ के आयात के िलए अनु᭄ि᳙ देने/उसमᱶ संशोधन/नवीकरण/गैस िसलᱶडर वा᭨व और एलपीजी रेगुलेटसᭅ को आयात करने के िलए अनु᭄ि᳙ कᳱ दूसरी ᮧित के िलए आवेदन
(i) वह नाम िजसमᱶ अनु᭄ि᳙ अपेिᭃत है
(ii) िपन कोड के साथ आवेदक का पूरा डाक पता
(iii) आवेदक का फोन/मोबाइल नंबर
(iv) आवेदक का ई-मेल
2.
धारण कᳱ गई भंडारण – अनु᭄ि᳙ का िववरण (वा᭨व और एलपीजी िनयामकᲂ के िलए लागू नहᱭ):
(i) मु य िव᭭ फोटक िनयंᮢक/ िनयंᮢक ᳇ारा जारी कᳱ गई भंडारण अनु᭄ि᳙ या अनुमोदन सं या
(ii) िविधमा᭠ यता कᳱ तारीखः ………………
44
[PART II—SEC. 3(i)]
(iii) उपरो त अनु᭄ि᳙ के अनुसार भंडारण ᭃमता:
(iv) िसलᱶडरᲂ के भंडारण के िलए पता:
3.
आयात ᳰकए जाने वाले िसलᱶडरᲂ/वा᭨ व और एलपीजी रेगुलेटरᲂ का िववरण:
(i) िसलᱶडरᲂ/वा᭨ व/एलपीजी रेगुलेटरᲂ कᳱ सं या
(ii) िसलᱶडरᲂ/वा᭨ व/एलपीजी रेगुलेटरᲂ के िविनदᱷश
(iii) िविनमाᭅता का नाम
(iv) िनरीᭃक व परीᭃक का िववरणः ……………
(v) िसलᱶडरᲂ मᱶ लगे वा᭨ वᲂ के िविनदᱷश (vi) गैस का नाम (केवल िसलᱶडरᲂ के मामले मᱶ) (गैस का सही रासायिनक नाम) (vii) यᳰद ᭭ थायी गैस या िवलीन एिसᳯटलीन गैस भरी है तो 150 सेि᭨सयस पर भरण दाब *
(viii) यᳰद ᮤवशील गैस से भरी है तो भरण अनुपात (केवल िसलᱶडरᲂ के मामले मᱶ)*
(ix) अंितम ᮤवचािलत ᮧितबल परीᭃण कᳱ तारीख
(x) िसलᱶडरᲂ कᳱ घूणᭅन सं या/वा᭨ वᲂ /एलपीजी रेगुलेटरᲂ कᳱ ᮓम सं या 4. बंदरगाह/हवाईअे का नाम जहां िसलᱶडरᲂ/ वा᭨व/ एलपीजी रेगुलेटरᲂ को आयाितत ᳰकया जाना ᮧ᭭तािवत हᱹ: 5.
शतᲄ के अधीन यह अनु᭄ि᳙ दी गई है उसमᱶ से ᳰकसी का उ᭨ लंघन होने पर, अनु᭄ि᳙ र कᳱ जा सकती है और अनु᭄ि᳙ का धारक िव᭭ फोटक अिधिनयम, 1884 कᳱ धारा 9ख मᱶ यथा उपबंिधत ᳰकए गए अनुसार द᭛ डनीय भी होगा।
शतᱸ
- (क)यᳰद सीएनजी/सीबीजी का᭭ केड और कॉ᭥ ᮧेसर उपयु त आरसीसी/इ᭭ पात संरचना पर और खुली जगह पर
᭭ थािपत ᳰकया गया है तो िनयम के अ᭠ य आव᭫ यकताᲐ के साथ िन᭥ निलिखत शतᲄ का भी पालन ᳰकया जाएः-
i. सीएनजी अथवा सीबीजी का᭭ केड भंडारण और आरसीसी संरचना पर रखᱶ कॉ᭥ ᮧेसर, जो जमीनी ᭭ तर से ᮧचािलत है या ᭭ वयंचिलत है, के िलए ᭢लᳲडग टाईप कᳱ अिᲨशमन ᮧणाली
ii. भारतीय मानक आईएस 1642-1989 के अनुᱨप 4 घंटे कᳱ अिᲨ ᮧितरोधी ᭃमता दशाᭅता िव᭫ लेषण ᳯरपोटᭅ ᮧिति᳧त अिभकरण ᳇ारा बनाया जाएगा और उसे अ᭠ य द᭭ तावेजᲂ के साथ संल न ᳰकया जाएगा। iii. एक ᮧिति᳧त अिभकरण ᳇ारा जोिखम िव᭫ लेषण ᳯरपोटᭅ बनाया जाएगा और यह ᳯरपोटᭅ अ᭠ य द᭭ तावेजᲂ के साथ संल न ᳰकया जाएगा। iv. एक ᮧिति᳧त संरचना᭜मक इंजीिनयर ᳇ारा सभी उपकरणᲂ के अिधरचना के ि᭭थर और गितशील भार / कंपन के पूणᭅ संचलन के संदभᭅ मᱶ संरचना᭜मक पयाᭅ᳙ता संचािलत ᳰकया जाएगा और इसकᳱ ᳯरपोटᭅ अ᭠ य द᭭ तावेजᲂ के साथ संल न ᳰकया जाएगा।
᳧त संरचना᭜मक इंजीिनयर ᳇ारा सभी उपकरणᲂ के अिधरचना के ि᭭थर और गितशील भार / कंपन के पूणᭅ संचलन के संदभᭅ मᱶ संरचना᭜मक पयाᭅ᳙ता संचािलत ᳰकया जाएगा और इसकᳱ ᳯरपोटᭅ अ᭠ य द᭭ तावेजᲂ के साथ संल न ᳰकया जाएगा।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 57 v. एक ᮧिति᳧त इंजीिनयरी फमᭅ ᳇ारा हॅझॉप (HAZOP) का अ᭟ययन ᳰकया जाएगा और इसकᳱ ᳯरपोटᭅ अ᭠य द᭭तावेजᲂ के साथ संलᲨ कᳱ जाएगी। vi. सीएनजी उपकरण ᭃेᮢ के उिचत उपयोग के िलए एक दूसरे से िवपरीत ᭠यूनतम दो सीि़ढयां उपल᭣ ध कराई जाएगी। vii. ᭭टेशन कᳱ करीबी से िनगरानी के िलए सीसीटीवी कैमरे ᭠यूनतम 24 घंटे कᳱ अिभिलिखत कᳱ अवधारण ᭃमता वाले िमनट ᮧदान ᳰकया जाएगा। viii. जमीनी और छत ᭭ तर पर आपातकालीन बटन उपल᭣ध ᳰकए जाएंगे।
- (ख) इंिडᮕेटेड सीएनजी िड᭭ पᱶᳲसग युिनट िजसमᱶ भंडारण िसलᱶडर, कंᮧेसर और िड᭭ पᱶसर समािहत है, संपूणᭅ ᱨप से ऐसे ᮧकार का होगा जो मुय िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत हो और ᭭टᱹडअलोन कंपोिजट सीएनजी िवतरण यूिनट के सभी ओर ᭠यूनतम 4.0 मीटर कᳱ सुरᭃा दूरी ᭭ प᭬ ट रखी जाएगी और अ᭠य सुरᭃा दूरी के िलए अनु᭄ि᳙ कᳱ शतᭅ 6 लागू होगी।
- (ग) अनु᭄᭡ त पᳯरसर का उपयोग केवल उसी ᮧयोजन के िलए ᳰकया जाएगा, िजसके िलए इसे अनु᭄᭡ त ᳰकया गया है।
- सी.एन.जी. अथवा सीबीजी केवल उ᭠ हᱭ मोटर यानᲂ के िसलᱶडरᲂ मᱶ िवतᳯरत कᳱ जाएगी, जो मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत हᱹ और िज᭠ हᲂने मु य िनयंᮢक ᳇ारा मा᭠ यताᮧा᭡ त परीᭃण ᭭ टेशन ᳇ारा संचािलत इन िनयमᲂ के अधीन आविधक कानूनी परीᭃण पास कर िलया है।
- सी.एन.जी. अथवा सीबीजी केसकेड, िड᭭ पᱶसर, संपीडन, पाइप और अ᭠ य ᳰफᳳटगᱶ, गैस िसलᱶडर िनयम 2015 के अनुᱨप सी.एन.जी. के िलए उपयु त िडजाइन कᳱ हᲂगी और सारणी 1 और 2 मᱶ नीचे दी गई सुरᭃा अंतरो का पालन ᳰकया जाएगा।
ी. अथवा सीबीजी केसकेड, िड᭭ पᱶसर, संपीडन, पाइप और अ᭠ य ᳰफᳳटगᱶ, गैस िसलᱶडर िनयम 2015 के अनुᱨप सी.एन.जी. के िलए उपयु त िडजाइन कᳱ हᲂगी और सारणी 1 और 2 मᱶ नीचे दी गई सुरᭃा अंतरो का पालन ᳰकया जाएगा। 4. िसलᱶडरᲂ के सोपानी का भ᭛ डारण एक तᱧ से खुले, ह᭨ के छत या छतरी वाले सु-संवाितत शैड मᱶ ᳰकया जाना चािहए। कै᭭ केड के चारᲂ ओर कम से कम 1 मीटर का ᭃेᮢ शैड के भीतर उपल᭣ ध कराया जाएगा और उठाए गए ᭡ लेटफामᭅ या मुडी दीवाल के ᳇ारा उसका सीमांकन ᳰकया जाएगा। 5. यᳰद िसलᱶडर केसकेड को ह᭨ के वािणि᭔यक वाहन मᱶ लगाया जाता है तो उसे ᮩेकᲂ और चोकᲂ के उपयु त उपयोग के ᳇ारा पूणᭅतया अचल बनाया जाएगा। 6. िसलᱶडरᲂ मᱶ अिभकि᭨पत कायᭅकरण के दाब से अिधक सी.एन.जी. अथवा सीबीजी नहᱭ भरी जाएगी। 7. सी.एन.जी. अथवा सीबीजी िवतरण ᭭ टेशन मᱶ ᮧित᭬ ठािपत ᳰकए गए िविभ᭠ न उप᭭ करᲂ, भंडारण कैसकेडᲂ, िड᭭ पᱶसरᲂ आᳰद के बीच कᳱ अंतर – दूरी रखने मᱶ सारणी I और 2 के अनुसार सुरᭃा अंतरᲂ का पालन ᳰकया जाएगा। सारणी 1क अंतर – दूरी भवनᲂ और अ᭠ य सीमाᲐ से गैस भ᭛ डारण ईकाइयᲂ तक
गैस भ᭛ डारण कैसकेड यूिनटᲂ कᳱ कुल ᭃमता
(लीटर मᱶ)
भवनᲂ और सीमाᲐ से ᭠ यूनतम दूरी (मीटर
मᱶ)
4500 तक
4500 से 10000 तक
1000 से 100000
2.5 4.0 10.0
᭠ य सीमाᲐ से गैस भ᭛ डारण ईकाइयᲂ तक
गैस भ᭛ डारण कैसकेड यूिनटᲂ कᳱ कुल ᭃमता
(लीटर मᱶ)
भवनᲂ और सीमाᲐ से ᭠ यूनतम दूरी (मीटर
मᱶ)
4500 तक
4500 से 10000 तक
1000 से 100000
2.5 4.0 10.0
58
[PART II—SEC. 3(i)]
सारणी 1ख
*दो का᭭ के᭙स के बीच ᭠ यूनतम 1.0 मी कᳱ दूरी रखी जाएगी
ᳯट᭡ पण – सं᭭ थापन कᳱ सीमा कᳱ ओर यᳰद ऊपर दᳶशत दूᳯरयां उपल᭣ ध नहᱭ है तो उस सीमा पर सि᳖ᳶमत िसलᱶडर के ऊपरी
भाग कᳱ पयाᭅ᭡ त ऊंचाई और लंबाई कᳱ दीवार मᱶ 4 एच-एफआरआर आरसीसी मᱶ उपबंिधत 2 मीटर तक और दीवार कᳱ दूसरी
और उपल᭣ ध पयाᭅ᭡ त ᭭ प᭬ ट ᭭ थल मᱶ से कम कर ᳰदया जाएगा।
सारणी 2
सी.एन.जी. धन ᭭ टेशन मᱶ िविभ᭠ न सुिवधाᲐ के बीच कᳱ अंतर-दूरी
ᮓ.
सं.
िन᭥ निलिखत
से दूरी (मीटर
मᱶ)
सी.एन.जी.
/सीबीजी
क᭥ ᮧेसर
सी.एन.जी.
/सीबीजी
िवतरण
यूिनट
भंडारण कैसकेड
बाहरी
सीमा
दीवाल
/
सी
एल
एफ
एम.एस./एच.
एस.डी.
का
िड᭭ पᱶसर
भंडारण
टᱶकᲂ
के
अधीन
एम.एस./एच.
एस.डी.
का
िनगᭅम
एम.एस./ एच. एस.डी. का भरण ᭭ थल 1 सी.एन.जी. /सीबीजी क᭥ ᮧेसर
3
2
3
6
6
टी-1
(᭠ यून)
2
सी.एन.जी.
/सीबीजी
िवतरण यूिनट
3
2 4 6 4 -यथो त- 3 भंडारण कैसकेड 2 2
टी-1
टी-1
(᭠ यून 6)
टी-1
(᭠ यून 4)
-यथो त-
4
बाहरी
सीमा
दीवाल/सी एल
एफ
3
4
टी–1
6
4
-यथो त-
5
एम.एस./एच.
एस.डी.
िड᭭ पᱶसर
6
6
टी-1
(᭠ यून
6)
6
6
-यथो त-
6
भंडारण
टᱶकᲂ
के
अधीन
एम.एस./एच.
एस.डी.
का
िनगᭅम
6
4
टी-1
(᭠ यून
4)
4
6
6 7 एम.एस./एच. एस.डी. का भरण ᭭ थल टी-1
(᭠ यून – 3)
र
6
6
टी-1
(᭠ यून
6)
6
6
-यथो त-
6
भंडारण
टᱶकᲂ
के
अधीन
एम.एस./एच.
एस.डी.
का
िनगᭅम
6
4
टी-1
(᭠ यून
4)
4
6
6 7 एम.एस./एच. एस.डी. का भरण ᭭ थल टी-1
(᭠ यून – 3)
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 59
- सी एल एफ – ᮰ृंखला कडी बाड़
ᳯट᭡ पण --
i) टी-1 सारणी 1 को उपदᳶशत करता है।
ii)
“-” के ᱨप मᱶ दᳶशत दूᳯरयां ᮧᳰᮓया᭜ मक सुिवधा के िलए कोई दूरी होगी।
iii) यानᲂ को एकक के िनकट आने से रोकने के िलए िवतरक एकक के आधार पर एक समुिचत िनयंᮢण
᭡ लेटफामᭅ कᳱ ᭪ यव᭭ था कᳱ जाएगी।
iv) 4500 लीटर से अनिधक कᳱ कुल जल ᭃमता के िसलᱶडरᲂ के सी.एन.जी. /सीबीजी केसकेड पर
संपीिडᮢ अिधसंरचना ऊपरी िसरे पर चढाई जा सकेगी। संयोजन के चारो ओर तीन मीटर कᳱ िनकासी
होगी और यह िड᭭ पᱶᳲसग यूिनट उसी दूरी पर होगी। इसमᱶ सारणी I ᳯट᭡ पण (i) के अनुसार 2 मीटर कᳱ
कमी कᳱ जा सकती है।
8. सी.एन.जी. /सीबीजी िवतरण के िलए िड᭭ पᱶसर मु य िनयंᮢण ᳇ारा अनुमोᳰदत ᳰक᭭ म के हᲂगे।
9. मोटर यान मᱶ भारत सरकार के भूतल पᳯरवहन मंᮢालय के ᳰदशािनदᱷशᲂ के अनुसार अनुमोᳰदत ᮧकार कᳱ सी.एन.जी.
ᳰकट लगी होगी।
10. मोटर वाहन मᱶ, इंजन चालू रहने और जहᲂ वाहन ᳰकराए पर छह से अिधक यािᮢयᲂ के वहन के िलए अनु᭄᭡ त है वहᱼ
वाहन मᱶ ᳰकसी याᮢी के मौजूद रहने के समय गेस नहᱭ भरी जाएगी।
11. िवतरण ᭭ टेशन और कंᮧेसर ᭃेᮢᲂ मᱶ सहजदृ᭫ य ᱨप मᱶ “वाहन रोकᱶ”, “िसगरेट पीना मना है”, “मु त अिᲨ कᳱ अनुमित
नहᱭ है”, “᭔ वलनशील गैस” श᭣ दᲂ वाले चेतावनी संकेत सᮧदᳶशत ᳰकए जाएंगे।
12. ᭔ वलनशील गैसᲂ के संपीडन और भरण के िलए ᮧयु त पᳯरसर मᱶ सं᭭ थािपत कंᮧेसरᲂ, मोटरᲂ, ि᭭वचᲂ, ᭭ टाटᭅरᲂ, आᳰद
जैसे सभी िव᭟ दुत उप᭭ कर भारतीय मानक आईएस 2148/ आयइसी 60079 (भारतीय मानक 2148 के ᭭ थान पर)
के अनुᱨप ᭔ वालारोधी िनᳶमत हᲂगे या ऐसे अ᭠ य िविनदᱷश जो मु य िनयंᮢक ᳇ारा यथा अनुमोᳰदत हᲂ।
13.
टाटᭅरᲂ, आᳰद
जैसे सभी िव᭟ दुत उप᭭ कर भारतीय मानक आईएस 2148/ आयइसी 60079 (भारतीय मानक 2148 के ᭭ थान पर)
के अनुᱨप ᭔ वालारोधी िनᳶमत हᲂगे या ऐसे अ᭠ य िविनदᱷश जो मु य िनयंᮢक ᳇ारा यथा अनुमोᳰदत हᲂ।
13. अनु᭄ापन ᮧािधकारी के पूवᭅ अनुमोदन के िबना पᳯरसर मᱶ कोई पᳯरवतᭅन/पांरेवधᭅन नहᱭ ᳰकए जाएंगे। इस शतᭅ के
अधीन इस ᮧकार अनुमोᳰदत सभी पᳯरवतᭅन, अनु᭄ि᳙ के साथ संल न ᳰकए जाने वाले संशोिधत रेखांक मᱶ दᳶशत ᳰकए
जाएंगे।
14. पᳯरसर के भीतर िसगरेट पीना, अनावᳯरत ᮧकाश, लै᭥ प, अिᲨ के ᭭ ᮢोत या कोई अ᭠ य औजार जो ᭔ वलनशील वा᭬ प
या गैस को जलाने मᱶ समथᭅ हᲂ, अनु᭄ात नहᱭ ᳰकए जाएंगे।
15. अनु᭄᭡ त पᳯरसर का ᮧबंध करने वाला या उस पर अथवा उसमᱶ िनयोिजत ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ ऐसा कोई कायᭅ नहᱭ करेगा,
िजससे आग लग सकती है या िव᭭ फोट हो सकता है और जो युिᲦयु त ᱨप से आव᭫ यक नहᱭ है और वह अपनी
सवᲃᱫम यो यता के अनुसार ᳰकसी अ᭠ य ᭪ यिᲦ को भी ऐसा कायᭅ करने से िनवाᳯरत करेगा।
16. अनु᭄ि᳙धारी, अनु᭄᭡ त पᳯरसर मᱶ िविभ᭠ न अव᭭ थानᲂ पर कम से कम िन᭥ निलिखत मानᲂ के अनुसार अिᲨशामक
सुिवधाएं उपल᭣ ध कराएगा :-
अव᭭ थान
अिᲨ-शमनᲂ का ᮧकार
िड᭭ पेᳲसग यूिनट
1x10 ᳰक.ᮕा. डी सी पी
कंᮧेसर (ऑन – लाइन)
(मु य ᭭ टेशन)
1x70 ᳰक.ᮕा. डी सी पी
सी.एन.जी. भंडारण
1x10 ᳰक.ᮕा. डी सी पी
शामक सुिवधाएं उपल᭣ ध कराएगा :-
अव᭭ थान
अिᲨ-शमनᲂ का ᮧकार
िड᭭ पेᳲसग यूिनट
1x10 ᳰक.ᮕा. डी सी पी
कंᮧेसर (ऑन – लाइन)
(मु य ᭭ टेशन)
1x70 ᳰक.ᮕा. डी सी पी
सी.एन.जी. भंडारण
1x10 ᳰक.ᮕा. डी सी पी
60
[PART II—SEC. 3(i)]
केसकेड पुन: धन भरण ᭃेᮢ
1x10 ᳰक.ᮕा. डी सी पी
एस सी सी /िव᳒ुत ᮧित᭬ ठापन
1x4.5 ᳰक.ᮕा. काबᭅन डाईऑ साईड ᮧित 25 वगᭅमीटर भूिम – ᭃेᮢ
- ᮧचालक और पᳯरचर सी.एन.जी. /सीबीजी के कायᲄ, ᮧᳰᮓयाᲐ, अनुरᭃण और खतरᲂ तथा उ᭜ पाद कᳱ संभलाई से जुडे जोिखमᲂ सिहत िवतरण ᳰᮓयाकलापᲂ के सभी पहलुᲐ के बारे मᱶ पूणᭅतया जानकार और ᮧिशिᭃत हᲂगे।
- ᭭ थानीय अिᲨ – शमन सेवा, पुिलस और मु य िवपणन कंपिनयᲂ के आपात टेलीफोन नंबर और आपात अनुदेश अनु᭄᭡ त पᳯरसर मᱶ सहज – दृ᭫ य ᱨप मᱶ सं᭡र दᳶशत ᳰकए जाएंगे।
- यᳰद अनु᭄ापन ᮧािधकारी, ᳰकसी अनु᭄ि᳙ धारक से, अनु᭄᭡ त पᳯरसर मे ऐसी कोई मर᭥ मत कराने के िलए, जो उस ᮧािधकारी कᳱ राय मᱶ पᳯरसर कᳱ सुरᭃा के िलए आव᭫ यक है, िलिखत सूचना ᳇ारा मांग करता है तो अनु᭄ि᳙धारी ऐसी अविध के भीतर, जो सूचना मᱶ िविन᳸द᭬ ट हो, मर᭥ मत कराएगा।
- िनयम 71 मᱶ सूचीब᭟ द ᳰकसी भी अिधकारी को सभी युिᲦयु त समयᲂ पर अनु᭄᭡ त पᳯरसर मᱶ िनबाᭅध ᱨप से ᮧवेश करने ᳰदया जाएगा और ऐसे अिधकारी को यह सुिनि᳟त करने के िलए ᳰक इस िनयमᲂ और इस अनु᭄ि᳙ कᳱ शतᲄ का स᭥ यक ᱨप से पालन हो रहा है, हर सुिवधा दी जाएगी।
युिᲦयु त समयᲂ पर अनु᭄᭡ त पᳯरसर मᱶ िनबाᭅध ᱨप से ᮧवेश
करने ᳰदया जाएगा और ऐसे अिधकारी को यह सुिनि᳟त करने के िलए ᳰक इस िनयमᲂ और इस अनु᭄ि᳙ कᳱ शतᲄ का
स᭥ यक ᱨप से पालन हो रहा है, हर सुिवधा दी जाएगी।
21. अनु᭄᭡ त पᳯरसर के भीतर होने वाली ᳰकसी दुघᭅटना, लगने वाली आग, िव᭭ फोट या अिᮧय घटना कᳱ ᳯरपोटᭅ तुरंत
मु य िनयंᮢक, ई मेल िनयंᮢक, िजला मिज᭭ ᮝेट और िनकटतम पुिलस थाने के भारसाधक अिधकारी को ᮤुतगम
संचार मा᭟ यम से दी जाएगी।
अनुसूची 6
(िनयम 20 देखᱶ)
िसलᱶडरᲂ का पᳯरवहन
(1) वाहनᲂ ᳇ारा िसलᱶडरᲂ का पᳯरवहन –
(क) ᳰकसी संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडरᲂ को ᳰकसी साईᳰकल या यांिᮢक ᱨप से यांिᮢक ᱨप से नोᳰदत ᳰकसी अ᭠ य
दुपिहया वाहन मᱶ पᳯरवहन नहᱭ ᳰकया जाएगा।
(ख) िसलᱶडर इस ᮧकार पᳯरवहन ᳰकए जाएंगे ᳰक वे उस वाहन के, िजसमᱶ उ᭠ हᱶ पᳯरवहन ᳰकया जाता है, पा᭫ वᲃ के या
कोनᲂ से बाहर ᭃैितज समतल मᱶ न िनकलᱶ।
(ग) वाहन के भीतरी और कोई तीᮯ िनकला ᱟआ भाग नहᱭ होगा।
(घ) िसलᱶडरᲂ को वाहन से बाहर उनके िगरने से और खराब घराई उठाई, अ᭜ यिधक झटकᲂ या ᭭ थानीय दबावᲂ से बचाने
के िलए पयाᭅ᭡ त ᱨप से सुरिᭃत रखा जाएगा।
(ड) वाहनᲂ मᱶ पᳯरवहन ᳰकए गए िसलᱶडरᲂ को इस ᮧकार जमाया जा रखा और सुरिᭃत ᳰकया जाएगा ᳰक उनको िहलने-
डुलने, एक-दुसरे से टकराने या नीचे िगरने से रोका जा सकᱶ।
(च) ᳰकसी संपीिडत गेस से भरे िसलᱶडरᲂ को अ᭜ यािधक ᭔ वलनशील या ᭃयकारी ᮧकृित कᳱ ᳰकसी अ᭠ य व᭭ तु के साथ
पᳯरवहन नहᱭ ᳰकया जाएगा।
(2)
पᳯरवहन पर िनबᲈधन –
(क) ᭔ वलनशील गैसᲂ वाले िसलᱶडरᲂ या का᭭ के᭙स को ᳰकसी अ᭠ य ᮧकार कᳱ संपीिडत गैस वाले िसलᱶडरᲂ के साथ
पᳯरवहन नहᱭ ᳰकया जाएगा।
(ख) िवषैली या संᭃाᳯरत गैस वाले िसलᱶडरᲂ को खा᳒ सामिᮕयᲂ के साथ पᳯरवहन नहᱭ ᳰकया जाएगा।
वलनशील गैसᲂ वाले िसलᱶडरᲂ या का᭭ के᭙स को ᳰकसी अ᭠ य ᮧकार कᳱ संपीिडत गैस वाले िसलᱶडरᲂ के साथ पᳯरवहन नहᱭ ᳰकया जाएगा। (ख) िवषैली या संᭃाᳯरत गैस वाले िसलᱶडरᲂ को खा᳒ सामिᮕयᲂ के साथ पᳯरवहन नहᱭ ᳰकया जाएगा।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
61
(ग) एिसᳯटलीन िसलᱶडरᲂ का पᳯरवहन बंद वाहन मᱶ नहᱭ ᳰकया जाएगा।
(घ) पतली दीवार के िसलᱶडरᲂ का पᳯरवहन ᭃैितज ि᭭थित मᱶ नहᱭ ᳰकया जाएगा।
ऊपर खंड (क) मᱶ ᳰकसी बात के होते ᱟए भी, प᭒ चीस से अनिधक सं या मᱶ डी.ए. िसलᱶडरᲂ का पᳯरवहन अिवषैली
अ᭔ वलनशील गैसᲂ के साथ स᭥ यक् पूवाᭅवधािनयां बरतते ᱟए ᳰकया जा सकेगा।
(3)
पᳯरवहन के िलए लदाई और उतराई –
(क) ᳰकसी संपीिडत गैस से भरे िसलᱶडरᲂ कᳱ लदाई और उतराई के िलए कोई उ᭜ थापक चुंबक ᮧयु त नहᱭ ᳰकए जाएंगे।
(ख) जहᱼ ऐसा कोई कायᭅ ᳰकसी ᮓेन या कांटा – उ᭜ थापक ᮝक के ᳇ारा ᳰकया जाता है, वहᱼ सांकल या तार-र᭭ सी ᳲ᭭लग
वाले उिचत ढांचे का ᮧयोग ᳰकया जाएगा।
(4)
पᳯरवहन के दौरान वा᭨ वᲂ कᳱ सुरᭃा –
(क) संपीिडत गैस वाले ᮧ᭜ येक िसलᱶडर का, जब पᳯरवहन ᳰकया जाए, वा᭨ व, जब तक इसे ᳰकसी ब᭭ ते मᱶ या ᮓेट मᱶ
सुरिᭃत ᱨप से पैक न ᳰकया गया हो, उपिनयम (ख) और (ग) मᱶ उपबंिधत रीित मᱶ नुकसान के ᮧित सुरिᭃत होगा।
(ख) जहां िसलᱶडर के िडजाइन मᱶ, िसलᱶडर कᳱ काठी के पूणᭅतया िनचले िसरे मᱶ वा᭨ व लगाने कᳱ ᭪ यव᭭था नहᱭ है, वहᱼ
मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत िडजाईन का एक मजबूत धातु का आवरण, धातु का ढ कन या एक सुरिᭃत धातु का
द᭨ ला या िᮕल जाएगी, िजसका िडजाइन ऐसा होगा ᳰक आवरण या ढ कन या छ᭨ ले या िᮕल कहᱭ भी वा᭨ व ढांचे के
ᳰकसी भाग से िनकट सािन᭟ यता न हो।
(ग) जहᱼ हाइᮟोजन सायनाईड, फोसजीन, सायोजीन, साइनोजीन लोराईड जैसी अ᭜ यिधक िवषैली गैसᲂ वाले
िसलᲂडरᲂ से िभ᭠ न िसलᱶडरᲂ मᱶ वा᭨ वᲂ कᳱ सुरᭃा के िलए धातु के केपᲂ या धातु के ढ कन कᳱ ᭪ यव᭭ था कᳱ जाती है,
।
(ग) जहᱼ हाइᮟोजन सायनाईड, फोसजीन, सायोजीन, साइनोजीन लोराईड जैसी अ᭜ यिधक िवषैली गैसᲂ वाले
िसलᲂडरᲂ से िभ᭠ न िसलᱶडरᲂ मᱶ वा᭨ वᲂ कᳱ सुरᭃा के िलए धातु के केपᲂ या धातु के ढ कन कᳱ ᭪ यव᭭ था कᳱ जाती है,
वहᱼ इनकᳱ ᭪ यव᭭ था ऐसे आकार के छेद के साथ कᳱ जाएगी, िजससे कᳱ कैपᲂ या ढ कनᲂ के भीतर ᳰकसी गैस दाब को
रोका जा सके।
(घ) हाइᮟोिजन सायनाईड, फोसजीन, सायनोजीन, सायनोजीन लोराइड गैसᲂ जैसी अ᭜ यिधक िवषैली गैसᲂ वाले
िसलᱶडरᲂ मᱶ गैस-टाईट धातु कᳱ कैपᲂ या ढ कनᲂ से सुरिᭃत वा᭨ व हᲂगे।
(ड) उपिनयम (क), (ख) और (ग) कᳱ कोई भी बात 5 लीटर से अनिधक जलᭃमता वाले, िचᳰक᭜ सीय ᮧयोजन के िलए
ऑ सीजन या नाईᳯᮝयस ऑ साइड वाले िसलᱶडरᲂ को लागू नहᱭ होगी।
(5)
᭭ ᮢाव वाले िसलᱶडर –
(क) कोई भी ᭪ यिᲦ ᳰकसी ᭭ ᮢाव वाले िसलᱶडर को नही देगा या उसका पᳯरवहन करेगा।
(ख) ᳰकसी ᭔ वलनशील या िवषैली गेस वाला कोई िसलᱶडर, िजसमᱶ पᳯरवहन के दौरान ᭭ ᮢाव होता है, त᭜ परतापूवᭅक
᭔ वलन के ᳰकसी ᭭ ᮢोत से दूर एकांत मᱶ खुले ᭭ थान पर हटा ᳰदया जाएगा और उसके पᳯरवहन के िलए उᱫरदायी
᭪ यिᲦ आव᭫ यक सलाह के िलए तुरंत भरणकताᭅ या परेषक से संपकᭅ करेगा।
[ फा. सं. 3(2)/2014-ए स᭡ लोसी᭪स])
शैलᱶᮤ ᳲसह, संयुᲦ सिचव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd November, 2016 GSR.
फा. सं. 3(2)/2014-ए स᭡ लोसी᭪स]) शैलᱶᮤ ᳲसह, संयुᲦ सिचव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd November, 2016 GSR. 1081(E).— Whereas a draft of the Gas Cylinder Rules, 2015 was published as required by Section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 13th October, 2015, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number GSR 779 (E), dated 13th October, 2015 inviting objections and suggestions
62
[PART II—SEC. 3(i)]
from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the
copies of the Gazette of India containing the said notification are made available to the public;
And whereas, the copies of the Gazette were made available to the public on the same day;
And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been
duly considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884)
and in supersession of the Gas Cylinders Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such
supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
CHAPTER-I
PRELIMINARY
1.
as Cylinders Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:- CHAPTER-I PRELIMINARY
- Short title and commencement.(1)These rules may be called the Gas Cylinders Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - Definitions- In these rules unless the context otherwise requires, -
(i)
"Act" means the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);
(ii)
"Auto LPG" means liquefied petroleum gas meant for automotive fuel conforming to specification
IS:14861;
(iii)
"Chief Controller" means the Chief Controller of Explosives;
(iv)
"composite cylinder" means a cylinder made of resin impregnated continuous filament wound over a
metallic or a non-metallic liner. Composite cylinders using non-metallic liners are referred to as all
composite cylinders;
(v) "compressed gas" means any permanent gas, liquefiable gas or gas dissolved in liquid under pressure or gas mixture which in a closed gas cylinder exercises a pressure either exceeding 2.5 kgf/cm2 abs (1.5 kgf/ cm2 gauge) at +15° C or a pressure exceeding 3kgf/ cm2 abs (2 kgf/ cm2 gauge) at + 50° C or both including cryogenic liquids; Explanation.– For the purposes of this clause Hydrogen Fluoride falls within the scope of compressed gas although its vapour pressure at 50° C is 1.7 to 1.8 atmosphere gauge;
ing cryogenic liquids;
Explanation.– For the purposes of this clause Hydrogen Fluoride falls within the scope of compressed
gas although its vapour pressure at 50° C is 1.7 to 1.8 atmosphere gauge;
(vi)
"Conservator" in relation to a port includes any person acting under the authority of the officer or
body of person appointed to be Conservator of that port under section 7 of the Indian Ports Act, 1908
(15 of 1908);
(vii)
"Controller" includes the Joint Chief Controller of Explosives, the Deputy Chief Controller of
Explosives, the Controller of Explosives and the Deputy Controller of Explosives;
(viii)
"Compressed Bio Gas (CBG)" means the mixture of hydrocarbon gases and vapours consisting
mainly of Methane in gaseous form, which has been produced by the decomposition of animal and
plant waste, purified and compressed for use as an automotive fuel and industrial application;
(ix)
"Compressed Natural Gas (CNG)” means mixtures of hydrocarbon gases and vapours, consisting
mainly of Methane or suitable mixture of Hydrogen and Methane in gaseous form, which has been
compressed for use as automotive fuel and industrial application and includes Compressed Bio Gas;
(x) “ Composite CNG dispensing unit” means an integrated unit comprising of CNG storage cascade,
CNG compressor and CNG dispensing unit integrally attached with each other and installed inside an
enclosure box;
CNG dispensing unit” means an integrated unit comprising of CNG storage cascade,
CNG compressor and CNG dispensing unit integrally attached with each other and installed inside an
enclosure box;
(xi) "CNG mother station" means CNG facilities connected with natural gas pipeline and having a
compressor meant primarily to fill mobile cascade of daughter station and includes stationery cascade
for CNG dispensing to vehicles;
(xii)
"CNG online station" means CNG facilities connected with natural gas pipeline and having a
compressor primarily to fill stationary cascades for dispensing CNG to vehicles;
(xiii)
"CNG daughter station" means CNG facilities not connected to natural gas pipeline and receives CNG
through mobile cascade;
(xiv) "CNG daughter booster station" means CNG facilities not connected to natural gas pipeline and such
CNG dispensing stations where mobile or stationary cascades are connected to the booster compressor
for increase in discharge pressure for refueling of the vehicles;
(xv)
"Critical temperature" means the temperature above which gas cannot be liquefied by the application
of pressure alone;
for increase in discharge pressure for refueling of the vehicles; (xv) "Critical temperature" means the temperature above which gas cannot be liquefied by the application of pressure alone;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
63
(xvi)
"cryogenic container " means a double walled insulated closed metal container having volume
exceeding 500 ml but not exceeding 1000 liters intended for filling, storage and transport of cryogenic
liquid fabricated as per codes approved by the Chief Controller;
(xvii)
"cryogenic liquid" means liquid form of permanent gas having normal boiling point below minus150
° C;
(xviii)
"cylinder testing station" means facilities and infrastructure for periodical testing and examination of
cylinder;
(xix)
"dissolved acetylene cylinder" means a cylinder having a valve and with or without safety devices,
containing porous mass, a solvent for the storage of dissolved acetylene and at least sufficient
quantity of acetylene to saturate acetone as solvent at atmospheric pressure and at a temperature of
+15° C;
Explanation.- For the purpose of this clause, acetone or any other solvent used shall not be capable of
chemical reaction with the acetylene gas or with the porous mass or with the metal of the cylinder or
valve;
(xx)
"dissolved gas" means a gas which is dissolved under pressure in a fluid solvent appropriate to the
particular gas;
(xxi)
"district authority" means-
(a) a Commissioner of Police or Deputy Commissioner of Police in any town having a
Commissioner of Police; and
(b) in any other place, the District Magistrate;
(xxi) "district authority" means- (a) a Commissioner of Police or Deputy Commissioner of Police in any town having a Commissioner of Police; and (b) in any other place, the District Magistrate; (xxii) “District Magistrate" includes an Additional District Magistrate, and in the States of Punjab and Haryana and in the Karaikal, Mahe and Yanam areas of the Union territory of Pondicherry, also includes a Sub- Divisional Magistrate; (xxiii) “fee” means the fee specified in Schedule V; (xxiv) "filling pressure" means the maximum permissible gauge pressure, converted to + 15° C, at which a gas cylinder for permanent gas or gas dissolved under pressure can be filled; (xxv) "filling ratio" means the ratio of the weight of a liquefiable gas introduced in the cylinder to the weight of the water that the cylinders will hold at 15°C; (xxvi) "flammable gas" means any gas which, if either a mixture of 13 percent or less (by volume) with air forms a flammable mixture or the flammability range with air is greater than 12 percent regardless of the lower limit and these limits shall be determined at atmospheric temperature and pressure; Explanation.- For the purpose of this clause: "flammability range" means the difference between the minimum and maximum percentages by volume of the gas in mixture with air that forms a flammable mixture; (xxvii) "Form" means a Form set forth in Schedule V;
e" means the difference between
the minimum and maximum percentages by volume of the gas in mixture with air that forms a
flammable mixture;
(xxvii) "Form" means a Form set forth in Schedule V;
(xxiii)
"gas cylinder" or "cylinder" means any closed metal container having a volume exceeding 500 ml but
not exceeding 1000 liters intended for the storage and transport of compressed gas, including any
liquefied petroleum gas (LPG) container or compressed natural gas (CNG) cylinder fitted to a motor
vehicle as its fuel tank but not including any other such container fitted to a special transport or under-
carriage and includes a composite cylinder and cryogenic container, however, the water capacity of
cylinder used for storage of CNG, nitrogen, compressed air, etc., may exceed 1000 liters up to 3000
liters provided the diameter of such cylinder does not exceed 60 cm;
(xxix) "gas cylinders cascade " means a battery of cylinders connected with each other, a tube trailer, multiple
element gas containers and bundle of cylinders, conforming to the specifications BS EN-13769, BS
EN-13807, ISO-10961 or any other specification accepted by the Chief Controller;
(xxx)
"high pressure liquefiable gas" means a liquefiable gas having a critical temperature between - 10°
C and + 70° C;
7, ISO-10961 or any other specification accepted by the Chief Controller;
(xxx)
"high pressure liquefiable gas" means a liquefiable gas having a critical temperature between - 10°
C and + 70° C;
(xxxi) "hot repair or reconditioning of the LPG cylinders or other welded cylinders "means repair or
replacement of valve protection ring, foot ring , other protective fitments and removal of permissible
dents of LPG cylinders or other welded cylinder followed by heat treatment as per the standards or
codes accepted by the Chief Controller;
(xxxii) "hydrostatic stretch test" means subjecting the cylinder to a hydrostatic pressure equal to the test
pressure of the cylinder and recording the permanent stretch undergone by the cylinder;
64
[PART II—SEC. 3(i)]
(xxxiii) "hydrostatic test" means the test to which a cylinder is subjected to a hydrostatic pressure equal to the
test pressure of the cylinder;
(xxxiv) “import” means bringing into India by land, sea or air;
(xxxv) "inert gas" means a gas which is resistant to chemical action under normally encountered conditions;
(xxxvi) "inspecting authority" means a person having qualifications and experience in the field of design,
manufacture and testing of gas cylinders, valves and LPG regulators and recognised by the Chief
Controller as authority for inspection and certification of gas cylinder, valves and LPG regulators.;
(xxxvii) "installation" means premises wherein a place has been specially prepared for the manufacture or
filling or storage of compressed gas cylinders;
gas cylinder, valves and LPG regulators.; (xxxvii) "installation" means premises wherein a place has been specially prepared for the manufacture or filling or storage of compressed gas cylinders; (xxxviii) "liquefiable gas" means a gas that may be liquefied by pressure at -10° C but will be completely vaporised when in equilibrium with normal atmospheric pressure (760 mm. Hg) at 17.5°C which value shall be increased to 30°C for toxic gases; (xxxix) "liquefied petroleum gas" means any material, which comprises predominantly of any of the following hydrocarbons or mixture of them with vapour pressure not exceeding 16.87 kg/cm2 (gauge) at 65° C; Propane (C3H8), propylene (C3H6), butane ((C4H10), (n-butane and iso-butane) and butylene (C4H8); (xl) "low pressure liquefiable gas" means a liquefiable gas having critical temperature higher than +70°C; (xli) "manufacture of gas" means filling of a cylinder with any compressed gas and also includes transfer of compressed gas from one cylinder to any other cylinder; (xlii) “oxidising gas" means a gas which gives up oxygen readily or removes hydrogen from a compound or attracts negative electrons; (xliii) "permanent gas" means a gas whose critical temperature is below -10°C that is to say a gas which cannot be liquefied under any pressure at a temperature above -10°C; (xliv) "pneumatic test " means the test to which a gas cylinder is subjected to a pneumatic pressure equal to the pneumatic test pressure or working pressure, as specified in the manufacturing code;
xliv)
"pneumatic test " means the test to which a gas cylinder is subjected to a pneumatic pressure equal to
the pneumatic test pressure or working pressure, as specified in the manufacturing code;
(xlv) "poisonous or toxic gas" means a gas which has a maximum allowable concentration in air for human
respiration not exceeding 100 mg/m3 at 15°C and 1 kgf/cm2 absolute pressure;
(xlvi) “porous mass” means single or multi-component substance introduced into, or formed in the cylinder shell,
in order to fill it and due to its porosity allow the absorption of the solvent and the acetylene gas
conforming to EN 13807 : 2003 - B.2.7;
(xlvii)
"Schedule" means the Schedule annexed to these rules;
(xlviii)
"tare weight" in relation to
(a) acetylene cylinder, means the weight of the cylinder together with any fittings, permanently
attached and includes the weight of valve any safety device, porous mass, requisite quantity of solvent
for dissolving acetylene, and the weight of acetylene gas saturating the solvent at atmospheric pressure
and temperature of 15°C;
(b) liquefiable gas cylinder, means the weight of the cylinder together with any fittings permanently
attached thereto and includes the weight of valve;
(c) permanent gas cylinder, means the weight of the cylinder together with any fittings permanently
attached thereto and excludes the weight of valve;
(d) cryogenic container, means the weight of the container together with any fittings permanently attached
thereto along with the weight of insulating material including the weight of the valves;
; (d) cryogenic container, means the weight of the container together with any fittings permanently attached thereto along with the weight of insulating material including the weight of the valves; (xlix) "test pressure" means the internal pressure required for the hydrostatic test or hydrostatic stretch test or pneumatic test of the cylinder as specified in the cylinder manufacturing codes; (l) "transport" means the moving of a cylinder filled with any compressed gas from one place to another; (li) "water capacity" means the volume of water in litres, a cylinder will hold at 150C; (lii) “working pressure for low pressure liquefiable gas” means the saturated vapour pressure at 650C ;
Explanation - For the purposes of this clause, it is clarified that the values of saturated vapour pressure of different gases are specified in IS: 3710; (1iii) "working pressure for permanent gas" means the internal pressure of the gas in the cylinder at a temperature of 15°C; (liv) "yield strength" means the stress corresponding to a permanent strain of 0.2 percent of the original gauge length in a tensile test.
of the gas in the cylinder at a temperature of 15°C; (liv) "yield strength" means the stress corresponding to a permanent strain of 0.2 percent of the original gauge length in a tensile test.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
65
CHAPTER II
GENERAL PROVISIONS
3. Filling, possession, import and transport of cylinder.- (1) No person shall fill any cylinder with any
compressed gas or import, possess or transport any cylinder so filled or intended to be filled with such gas unless-
(a) such cylinder and its valve have been constructed to a type and standard specified in Schedule I as
amended from time to time by an order issued by Chief Controller;
(b)the test and inspection certificates issued by the inspecting authority in respect of cylinder and its valve
are made available to the Chief Controller and prior approval of the said authority is obtained.
(2) For obtaining approval under clause (b) of sub-rule (1), the following particulars shall be submitted to the
Chief Controller, namely:-
(i)
total number and serial numbers of the cylinders;
(ii) name and address of the manufacturer of the cylinders;
(iii) specification of the cylinder and the valve;
(iv) previous approval, if any;
(v) the test and inspection certificates in respect of the cylinders;
(vi) the test and inspection certificate pertaining to the valves fitted or to be fitted to the cylinder;
(vii) a scrutiny fee as per Schedule V.
spection certificates in respect of the cylinders;
(vi) the test and inspection certificate pertaining to the valves fitted or to be fitted to the cylinder;
(vii) a scrutiny fee as per Schedule V.
(3) (a) The test and inspection certificate required to be obtained from the inspecting authority in respect of cylinder
and valve inspected and certified by it in accordance with the approved design and specification or code shall
contain the information specified in Schedule II.
(b) The Chief Controller may grant approval after making such inquiry, if any, as he may consider necessary, shall
accord necessary permission for production of proto type;
(c) The physical evaluation of the manufacturer such as, inspection, testing, quality control facilities and
witnessing the type testing of the prototype may be carried out by technical officers nominated by the Chief
Controller along with inspecting authority to assess the capability of the firm to undertake the manufacture of
the product by a technical team which shall submit an inspection report along with its recommendations to
the Chief Controller.
to assess the capability of the firm to undertake the manufacture of the product by a technical team which shall submit an inspection report along with its recommendations to the Chief Controller. (d) The Chief Controller on receipt of satisfactory compliance of the requirements specified in clauses (a) and (b) and after examining all the aspects of the inspection report, and making such inquiry, if any, as he may consider necessary, shall, subject to the other provisions of the Act and these rules ,by an order in writing either grant the approval to the manufacturer initially for a period of one year which may further be extended after receipt of satisfactory performance report or refuse to grant the same. (e) In case of foreign manufacturers seeking approval, additional fees shall be paid as per Schedule V for physical evaluation of the unit: Provided that if the Chief Controller grants approval without conducting the inspection, he shall issue provisional permission pending physical evaluation to the manufactured cylinders or valves for a period which may require for conducting physical evaluation of the manufacturing facilities as stipulated in clauses (b) and re-evaluation of the foreign manufacturer's unit shall be carried out once in a period of every five years. (f) While granting approval to a foreign manufacturer, his proven track record, manufacturing experience of ten years and widely distributed market share shall be considered before following the procedure laid down in sub-rule (3) (a) to (e) .
acturer, his proven track record, manufacturing experience of ten years and widely distributed market share shall be considered before following the procedure laid down in sub-rule (3) (a) to (e) . (g) Scrutiny fee to seek subsequent approval for any change in respect of design drawing shall be paid as specified in Schedule V. (4) (a) Any person desiring to manufacture cylinders, valves, LPG regulators attached to self-closing valves, multi-function valves and other fittings shall obtain approval from the Chief Controller and in order to seek such approval, submit the particulars set forth in Schedule III and a scrutiny fees as Per Schedule V together with design drawings and calculations duly endorsed by inspecting Authority.
66
[PART II—SEC. 3(i)]
(b) Scrutiny fee to seek subsequent approval for any change in respect of design drawing shall be paid as
specified in Schedule V.
(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), cylinders of specifications as amended from time to time
not conforming to the specifications specified in Schedule I, imported into India for filling and shipment to the
country of origin or supply to a foreign going vessel touching Indian port, could be filled with such gas,
provided, namely:-
(a) the cylinder has passed the hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, within the
period specified in these rules and the pressure applied during the test shall be the test pressure marked
on the cylinder;
rostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, within the
period specified in these rules and the pressure applied during the test shall be the test pressure marked
on the cylinder;
(b) the cylinder is not filled with-
(i) any liquefiable gas in excess of the filling ratio specified in IS:3710 for low pressure liquefiable gases
and IS:15975 for high pressure liquefiable gases;
(ii) any permanent gas at a pressure in excess of the pressure for which the cylinder is designed;
(c) a separate record of the cylinder tested and filled is maintained at the filling station;
(d) the filled cylinders are removed from the filling station and shipped off as expeditiously as possible.
4. Valve.- (1) Valve fitted to gas cylinder shall comply in all respects with the following specifications, namely:-
i. in respect of industrial gas cylinder and CNG on-board cylinder, IS:3224;
ii. in respect of medical gas cylinder, IS:3745;
iii.
in respect of cylinder used with breathing apparatus, IS:7302 as amended from time to time;
iv.
in respect of cylinder used for filling liquefied petroleum gas, IS:8776 for cylinder of water
capacity not exceeding five liters and, IS: 8737 for cylinder of water capacity exceeding five
liters;
v. in respect of auto LPG container IS:15100;
vi.
in respect of small refrigerant cylinder IS:12300
vii.
in respect of LPG regulators fitted to LPG cylinder, IS :9798 .
viii.
in respect of the valve fitted to the cryogenic container-Codes accepted by the Chief Controller.
ix.
linder IS:12300 vii. in respect of LPG regulators fitted to LPG cylinder, IS :9798 . viii. in respect of the valve fitted to the cryogenic container-Codes accepted by the Chief Controller. ix. in respect of valve conforming to other standard as approved by the Chief Controller: Provided that the Chief Controller may, if he is of opinion that it is necessary so to do in the public interest, permit the use of valves and LPG regulators not conforming to the specifications. (2) Valve fitted to Carbon Dioxide cylinder shall be provided in the body with a safety release consisting of softened copper disc so arranged as to burst at a pressure between 200 kg/cm2 and 220 kg/cm2. (3) Valve for cylinder containing flammable gases not listed in IS: 3224 shall have outlets provided with left handed screw threads for the pipes or other connections. (4) All other valves shall have outlets with right-handed screw threads. (5) The valve shall be attached to the cylinder neck by screwing and not by making any permanent attachment or inserting adapter in between. (6) The design of spindle-operated valve shall be such that when fitted to the cylinder, it shall not be possible to withdraw the spindle under normal operating conditions. 5. Safety relief devices - (1) The cylinders manufactured in India, if fitted with safety relief devices in their bodies, shall have such safety devices manufactured and maintained in accordance with IS: 5903. (2) The cylinders containing obnoxious or poisonous gases shall not be provided with any safety device.
dies, shall have such safety devices manufactured and maintained in accordance with IS: 5903. (2) The cylinders containing obnoxious or poisonous gases shall not be provided with any safety device. Explanation.-For the purposes of this sub-rule, "obnoxious or poisonous gases" include Carbon monoxide, Hydro-cynic acid, Hydrogen chloride, Hydrogen bromide, Hydrogen fluoride, Sulphur dioxide, Chlorine, Methyl bromide, Nitrogen tetra oxide, Nitrosyl chloride, Town gas, Hydrogen sulphide, Carbonyl chloride (Phosgene), Cyanogen, Cyanogen chloride, Fluorine and Carbon oxychloride. (3) The cylinders manufactured in foreign countries, approved for use in this country, if fitted with safety relief devices shall have these devices fully maintained in accordance with the requirements of the specification to which they were originally made.
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67
6. Markings on cylinders.- (1) The markings on cylinder shall be as follows:-
(a) Every cylinder shall be clearly and permanently marked in accordance with following conditions by
stamping, engraving or similar processes, namely:-
(i) on the shoulder of the cylinder which shall be reinforced by forging or other means; or
(ii) on such a part which is inseparably bound with the cylinder and which is not or only negligibly effected
by the stresses due to the gas pressure within it;
(b) the name plate shall not be affixed to the cylinder by soldering if there is a risk of corrosion or
embitterment;
or only negligibly effected
by the stresses due to the gas pressure within it;
(b) the name plate shall not be affixed to the cylinder by soldering if there is a risk of corrosion or
embitterment;
(c) in conjunction with the original marking, space shall be provided for stamping the test date obtained at
the periodic inspection;
(d) markings shall be so carried out and the letters and numerals used shall be of such shape and size that the
marking is clear and easily readable and does not give place for misreading.
(2) The marking on permanent and liquefiable gas cylinder shall be as follows:-
(a) Every cylinder shall be marked with the following markings, namely:--
(i)
Manufacturer's, owner's and inspector's marking and rotation number (these markings shall be
registered with the Chief Controller);
(ii)
specification to which the cylinder has been made:
(iii) a symbol to indicate the nature of heat treatment given to the cylinder during manufacture or after
repairs;
(iv)
the date of the last hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, with the code
mark of recognised testing station where the test was carried out and the code mark shall be registered
with the Chief Controller and in the case of liquefied petroleum gas cylinders, the quarter and the year
of test shall be given as an additional marking in a neck or on a shoulder plate;
(v) working pressure and test pressure;
(vi)
tare weight.
Explanation.
gas cylinders, the quarter and the year of test shall be given as an additional marking in a neck or on a shoulder plate; (v) working pressure and test pressure; (vi) tare weight. Explanation. – For the purposes of this sub-clause, in the case of liquefiable gas cylinder, tare weight shall include the weight of valve fitted to the cylinder. (vii) water capacity; (viii) marking "H" for Hydrogen and embritling gases; (ix) marking of expiry date on CNG On-board cylinders, other CNG cylinders, and auto LPG containers. (b) All the markings, except the manufacture's markings, which may be on the base, shall be stamped on the neck end of the cylinder: seamless cylinders having no foot ring or skirt shall be stamped with the manufacturer's marking on the neck end of the cylinder. 7. Markings on valve.- The valve fitted to the cylinder shall be clearly and durably marked in accordance with the following provisions by stamping, engraving or similar processes, namely:- i. the specification of the valve; ii. year and month or quarter of manufacture iii. manufacturer's symbol; iv. working pressure; v. the name or chemical symbol of the gas for which the valve is to be used; vi. the type of screw threads on the outlet, in case of left handed as (L.H.); vii. inspector's stamp; viii. where dip tubes are provided, special indications shall be given by a clear and durable marking on the valve or on a badge fixed between the valve and the cylinder and the total length in millimeter of the tube shall also be indicated. 8.
ations shall be given by a clear and durable marking on the valve or on a badge fixed between the valve and the cylinder and the total length in millimeter of the tube shall also be indicated. 8. Identification colours - (1) Every person filling any cylinder with any compressed gas shall, before it is stored or dispatched, shall ensure that the cylinder is painted with appropriate identification colours specified in IS:4379 for industrial cylinders, IS:15683 or IS:2878 for fire extinguishers and IS:3933 for medical cylinders.
68
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) The cylinders used for new gases and gas which identification colours are not provided in sub- rule (1) shall be
painted with the colours indicated in the following table, namely: -
Name of the gas contained in the
cylinder
Colour of the
cylinder shell
Colour of band at neck end of cylinder
Non-flammable and non-toxic
White
Non-flammable but toxic White Yellow (IS 5 shade No.356). Flammable but non-toxic including other than the LPG White Red (IS 5 Shade No.537) Flammable and toxic White Red and Yellow (IS 5 shade Nos.537 and 356) Gas mixture (not covered in IS:4379 or IS:3933) Major gas colour Minor gas colour with and width approximately 1/5th of the cylinder length Fire Extinguishers Red Red (IS:5 shades 536 and 538)
Note:- The cylinders intended for gas mixtures shall be marked with the words "Gas Mixture ' or "Mixed Gas" and in addition, the cylinders shall be marked with the names (symbols, if necessary) of the components
inders intended for gas mixtures shall be marked with the words "Gas Mixture ' or "Mixed Gas" and in addition, the cylinders shall be marked with the names (symbols, if necessary) of the components of the mixture by stamping, if the cylinders are intended for the permanent use of the particular gas mixture, or by painting, if the cylinders are intended for the casual use of the particular gas mixture. (3) No person shall in any way interfere with or change the colour painted on a gas cylinder: Provided that nothing in this sub-rule shall prohibit the re-painting of a cylinder with the identification color painted on it when it is required for the maintenance of the cylinder or when a cylinder is converted from one gas service to another gas service in accordance with these rules. 9. Labeling of cylinders.– (1) Every cylinder shall be labeled with the name of the gas and the name and address of the person by whom the cylinder was filled with gas. (2) Every cylinder intended to be exported shall be labeled with the name of the gas as per HAZCHEM UN NO. in line with ISO : 7225. (3) A warning in the following terms shall be attached to every cylinder containing permanent or liquefiable gas, namely: - "WARNING" Gas Cylinders, Rules, 2016 (i) Do not change the colour of this cylinder. (ii) This cylinder shall not be filled with any gas other than the one it now contains. (iii) No flammable material should be stored in the close vicinity of this cylinder or in the same room in which it is kept.
er shall not be filled with any gas other than the one it now contains. (iii) No flammable material should be stored in the close vicinity of this cylinder or in the same room in which it is kept. (iv) No oil or similar lubricant shall be used on the valves or other fittings of this cylinder. (v) Please look for the next date of test, which is marked on a metal ring inserted between the valve and the neck of the cylinder, and if this date is over, do not accept the cylinder for filling. 10. Restriction on delivery or dispatch of cylinder.- (1) No person shall deliver or dispatch any cylinder filled with any compressed gas to any other person in India who is not the holder of a licence to possess such gas cylinder or to his authorised agent unless he is exempted under these rules to possess compressed gas cylinder without a licence. (2) The gas cylinder delivered or dispatched by a person under sub-rule (1) shall be of the type for which he is licensed and shall not exceed the quantity which the person to whom it is delivered or dispatched is authorised to possess under these rules. (3) Nothing in sub-rules(1) and (2) shall apply to the delivery or dispatch of gas cylinder to the defence forces of the Union, port authorities or railway administration and other paramilitary forces: Provided that this sub-rule shall not be applicable for co-operative societies run by the welfare associations of these organisations.
ilway administration and other paramilitary forces: Provided that this sub-rule shall not be applicable for co-operative societies run by the welfare associations of these organisations.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
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11. Repairing of seamless gas cylinders during use.- No person shall repair or cause to repair any leakage in the
body of a seamless gas cylinders.
12. Repairing of welded or brazed cylinders.- (1) Welded or brazed cylinder showing leaks at any place other
than the welded or brazed seams shall not be repaired and shall be rendered unserviceable.
(2) In the case of cylinders having welded or brazed seam, repairing of minor defects such as dents, damages of
foot rings, valve protection rings and other protective fitments may be allowed provided
(a) the defects have been removed by grinding, chipping, gouging or other approved methods;
(b) the repairing is carried out by a certified welder at the premises of a manufacturer of cylinders or
premises approved by the Chief Controller under supervision of a qualified and experienced person;
(c) the cylinder is properly heat-treated after the repairs ;
(d)
the welded or brazed seams of the cylinder are radio graphed if the cylinder was originally required to
be radio graphed after its manufacture;
(e)
after repairs and heat-treatment, the cylinder is subjected to the same pneumatic and hydrostatic test or
hydrostatic stretch test as was done at the time of manufacture.
fter its manufacture; (e) after repairs and heat-treatment, the cylinder is subjected to the same pneumatic and hydrostatic test or hydrostatic stretch test as was done at the time of manufacture. (3) Welded or brazed cylinder, before repairing, shall be thoroughly cleaned and gas-freed or otherwise prepared for safely carrying out hot work and certified in writing, by an employed person of the company having experience in the relevant field, to have been so prepared and the certificate shall be preserved for a period of three months and produced to the Chief Controller on demand. (4) No person shall refill any cylinder which has been repaired under sub-rule (2) with any gas unless a full report on the repairs and test carried out on the cylinder, accompanied by the repairer's certificate of testing are furnished to the Chief Controller and his permission is obtained for its refilling. (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), no repairs shall be carried out to any dissolved acetylene gas cylinder showing leaks in its weld seam. (6) Scrutiny fee as prescribed in Schedule -V. 13. Prohibition of employment of children and intoxicated person.- No child under the age of eighteen years and no person who is in a state of intoxication shall be employed in-charge of loading or unloading or transport of any compressed gas cylinder or in any premises licensed under these rules. 14.
s and no person who is in a state of intoxication shall be employed in-charge of loading or unloading or transport of any compressed gas cylinder or in any premises licensed under these rules. 14. Prohibition of smoking, fire, light and dangerous substances: - (1) No person shall smoke and no fire, other than blow pipe flame for repairs, or no articles or such other substances of flammable nature or liable to spontaneous ignition or to cause or communicate fire or explosion shall be allowed at any time in proximity to a place where any cylinder for flammable gases is being filled, stored or handled. (2) No person in or near any place where cylinders containing flammable gases are filled, stored or handled shall have in his possession matches, fuses, mobile phone or any other appliance for producing ignition or explosion. 15. General precautions. - (1) The cylinder together with its valve and other fittings and the fittings and the identification colours under these rules shall always be maintained in good condition. (2) No oil or similar lubricant shall be used on any valves or other fittings of any cylinder. (3) Save as provided in rule 12 and clause B2(1)(b) of Schedule IV, no cylinder shall be subjected to any heat treatment or exposed to a high temperature or to the Sun or stored with any other flammable or explosive material. (4) Every cylinder containing compressed gas shall have its valve securely closed so as to prevent leakage.
igh temperature or to the Sun or stored with any other flammable or explosive material. (4) Every cylinder containing compressed gas shall have its valve securely closed so as to prevent leakage. Valves fitted to the cylinders containing liquefied petroleum gas and highly toxic gases like Boron Trifluoride, Carbon Monoxide, Fluorine, Hydrogen Chloride, Cyanogen Chloride, Chlorine Trifluoride, Hydrogen Cynide, Hydrogen Fluoride, Hydrogen Sulphide, Methyl Bromide, Nitrogen Tetroxide, Chlorine, Ammonia or Sulphur dioxide shall be provided with security plug on the outlet to act as a secondary means of safeguard against leakage of gas. (5) If a leak in the valve cannot be rectified by tightening the gland nut or the spindle, the cylinder shall be removed to an open space where it is least dangerous to life and property and the filler shall be informed and in the case of LPG cylinder, the safety cap shall be fixed to arrest the leak and the cylinder shall be moved to an open space. (6) Proper neutralisation or scrubbing system shall be provided in the cylinder filling and storage area for toxic and corrosive gases.
the leak and the cylinder shall be moved to an open space. (6) Proper neutralisation or scrubbing system shall be provided in the cylinder filling and storage area for toxic and corrosive gases.
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[PART II—SEC. 3(i)]
(7)
Adequate emergency handling equipments or kits and protective equipments like hand gloves, gas
masks, breathing apparatus, goggles, gum boots shall be provided in the toxic, corrosive and flammable gas
storage shed.
(8)
An efficient alarm with operating switch in the premises shall be provided in toxic and corrosive gas
storage area so that in the case of emergency, the alarm can be heard in the control room by operating the
switch in the premises.
16. Special precautions against accidents.- (1) No person shall commit or attempt to commit any act, which may
tend to cause a fire or explosion in or about any place where gas under pressure in a cylinders are stored,
handled or transported.
(2) Every person storing compressed gas cylinders and every person in charge of or engaged in the storage
handling and transport of such gas cylinders, shall at all times-
(a) comply with the provisions of these rules and the conditions of any licence relating thereto;
(b) observe all precautions for the prevention of accident by fire or explosion;
(c) prevent any person from committing any acts referred to in sub-rule (1).
17.
s of any licence relating thereto; (b) observe all precautions for the prevention of accident by fire or explosion; (c) prevent any person from committing any acts referred to in sub-rule (1). 17. Competent person to be in charge of operations.- Every person holding or acting under a licence granted under these rules, shall , whenever cylinders are filled, loaded, unloaded, examined or tested, depute a competent and experienced person to be present and to conduct any of the said operations in accordance with provisions of these rules and the name, qualification and experience of such personnel deputed in each shift shall be furnished to the Chief Controller or Controller for considering filling permission round the clock. 18. Handling and use. - (1) The cylinder shall be adequately supported during handling. (2) Conveyors, trolleys and cradles of adequate strength shall, as far as possible, be used when moving the cylinders and care shall be taken to avoid any damage to the cylinder valve. (3) The cylinders shall be handled carefully and not be allowed to fall upon one another or otherwise subjected to any undue shock. (4) Sliding, dropping or playing with cylinders is prohibited. (5) Liquefied petroleum gas cylinder and cylinders containing liquefiable gases shall always be kept in an upright position and shall be so placed that they cannot be knocked over. (6) The cylinders used in horizontal position shall be so secured that they cannot roll.
e gases shall always be kept in an
upright position and shall be so placed that they cannot be knocked over.
(6) The cylinders used in horizontal position shall be so secured that they cannot roll.
(7) Open flames, lights, mobile phones, lighting of fires, welding and smoking shall be prohibited in close
proximity to any cylinder containing flammable gases except those while in use for welding, cutting or
heating.
(8) Working places shall not be classified as storage places for the purpose of licensing.
19. Restriction on filling. - (1) Welded cylinders shall not be used for filling any permanent or high pressure
liquefiable gas like Boron trifluoride, Carbonyl chloride (Phosgene), Chlorine trifluoride, Cyanogen,
Cyanogen chloride, Hydrogen cyanide, Hydrogen sulphide:
(2) For export, compressed gases may be filled at lower pressure subject to the provisions of International
Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) or Agreement concerning to the International Carriage of
Dangerous Goods by Road (ADR) and with prior approval of the Chief Controller.
(3) No cylinder which has once been used for storage and transportation of coal gas, carbon monoxide,
Compressed Bio Gas, Hydrogen ,CNG, Coal Bed Methane and methane shall be used for filling with any other
gas except mixture of these gases with inert gases.
(4) No cylinder shall be filled with any gas that is capable of combining chemically which may endanger its
serviceability.
20.
with any other gas except mixture of these gases with inert gases. (4) No cylinder shall be filled with any gas that is capable of combining chemically which may endanger its serviceability. 20. Loading, unloading and transport of cylinders or cascade.- The cylinders or cascade filled with any compressed gas shall be transported after duly complying the provisions laid down in Schedule VI and also observing the relevant provisions of other statutes, as applicable. 21. Storage of cylinders.- (1) The cylinders shall be stored in a cool, dry, well ventilated place under cover, away from boilers, open flames, steam pipes or any potential sources of heat and such place of storage shall be easily accessible. (2) The storage room or shed shall be of fire resistant construction. (3) Thin wall cylinder such as liquefied petroleum gas cylinder and dissolved gas cylinder shall not be stacked in a horizontal position.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 71 (4) The cylinders containing flammable gases and toxic gases shall be kept separated from each other and from cylinders containing other types of gases by an adequate distance or by a suitable partition wall. (5) The cylinders shall not be stored under conditions, which will cause them to corrode. (6) The cylinders shall not be stored along with any combustible material. (7) Empty cylinders shall be segregated from the filled one and care shall be taken that all the valves are tightly shut. 22.
The cylinders shall not be stored along with any combustible material. (7) Empty cylinders shall be segregated from the filled one and care shall be taken that all the valves are tightly shut. 22. Electrical installations.-In premises for filling and storing flammable gases in cylinder all electric meters, distribution boards, switches, fuses, plugs and sockets, all electric fittings, fixed lamps, portable hand lamps and motors, shall be of flame proof construction conforming to IS or IEC-60079-1, IS or IEC-60079-11 or any other standard as approved by the Chief Controller and shall be effectively earthed. 23. Purity of gas.- (1) The compressed gases shall be free from impurities, which are likely to corrode the metal of the cylinder or form an explosive substance with it or cause the gases to decompose or explode. (2) The gases shall be as dry as possible and in no instance shall the aqueous phase separate when a liquefied gas is cooled to 0° C. (3) Before filling any cylinder with gases like carbon monoxide, coal gas, hydrogen or methane, the gas shall be free from hydrogen sulphide and other sulphurous impurities as far as practicable and the moisture shall be less than 0.02 g/m3 of gas at normal temperature and pressure. (4) The purity of gas shall conform to the relevant Indian Standard accepted by Chief Controller. 24. Cylinder subjected to the action of fire.- (1) (a) A cylinder exposed to fire shall not be used unless it has undergone proper examination and hydrostatic or hydrostatic stretch test.
ntroller. 24. Cylinder subjected to the action of fire.- (1) (a) A cylinder exposed to fire shall not be used unless it has undergone proper examination and hydrostatic or hydrostatic stretch test. (b) If deleterious structural changes in the material due to the action of heat of the fire are apprehended to have taken place, the cylinder shall have to be subjected to proper heat treatment, followed by hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, before the cylinder is taken into use. (2) Dissolved acetylene cylinder, which have been damaged by fire shall be condemned and destroyed by a person conversant with hazards involved in handling of dissolved acetylene cylinder and also capable of handling a situation arising out of accidental explosion of cylinder during condemnation. 25. Ownership of cylinder.- A cylinder shall not be filled with a compressed gas and transported unless it was charged by or with the written consent of the owner of the cylinder. 26. Re-testing of cylinder.- A cylinder for which prescribed periodical re-test has become due shall not be charged and transported until such re-rest has been properly carried out as per the codes accepted by Chief Controller. 27.
nder for which prescribed periodical re-test has become due shall not be
charged and transported until such re-rest has been properly carried out as per the codes accepted by Chief
Controller.
27. Owner's record.- The owner of a cylinder shall keep record for the life of each cylinder, containing the
following information regarding each cylinder, namely:-
(i)
cylinder manufacturer's name and the rotation number;
(ii)
the specification number to which the cylinder is manufactured;
(iii) date of original hydrostatic test or hydrostatic stretch test or pneumatic test;
(iv) cylinder manufacturer's test and inspection certificate;
(v) number and date of letter of approval granted by the Chief Controller.
28. Conversion of cylinders- (1) The cylinders designed and approved for filling with a particular gas shall not
be used for filling with any other gas unless specific approval is obtained from the Chief Controller:
Provided that inert gas, oxygen and compressed air cylinder made to the same specification and design,
tested and certified as per rule 26 may be converted from one gas to another after fitting with appropriate
valve and painting with appropriate identification colour without prior permission from the Chief Controller,
with approval of the cylinder owner by following ISO: 11621 or any other code accepted by Chief Controller
for such conversion of the cylinders:
Provided further that the gas filler and the owner of the cylinder shall maintain proper records of conversion
or any other code accepted by Chief Controller for such conversion of the cylinders: Provided further that the gas filler and the owner of the cylinder shall maintain proper records of conversion for examination of the Chief Controller or Controller as and when needed. (2) Any person desiring for conversion approval shall submit to Chief Controller the following documents, namely:- (i) documentary evidence indicating that the cylinders have been purchased by him; (ii) an authenticated copy of letter permitting filling of the cylinders in the past; (iii) a statement in duplicate, showing manufacturer's serial numbers of the cylinders in ascending order; (iv) a certificate to the effect that the cylinders had not been converted to any other gas service in the past;
72
[PART II—SEC. 3(i)]
(v) scrutiny fee as specified in Schedule V.
CHAPTER III
IMPORTATION OF CYLINDERS, VALVES AND LPG REGULATORS
PART I
GENERAL
29. Licence for import of gas cylinders. - (1) No person shall import any gas cylinders filled or intended to be filled
with any compressed gas except under and in accordance with the conditions of a licence granted under these rules
and the relevant provisions of Foreign Trade (Development And Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).
(2) No person shall import any valve and LPG regulator intended to be fitted on the gas cylinder except under and
in accordance with the conditions of approval or licence granted under these rules.
(2) No person shall import any valve and LPG regulator intended to be fitted on the gas cylinder except under and in accordance with the conditions of approval or licence granted under these rules. (3) The person importing cylinders shall have necessary infrastructure, handling transportation and storage facility including emergency action plan and qualified and trained technical manpower. (4) If the import of the cylinders filled with compressed gas is exceeding the quantity exempted under rule 44 of these rules, licence to store compressed gas in cylinders granted in Form F is obligatory. Part II IMPORTATION BY SEA 30. Declaration by the master of ship or ship's agent. - (1) The master of every ship carrying cylinder filled with compressed gas for importation into India, or the agent for such ship, shall give, the Conservator of the Port not less than forty-eight hours notice of its intended arrival at the port. (2) The master of every ship carrying such cylinders shall deliver to the pilot, before entering any port, a written declaration under his signature in Form A: Provided that if the agent for such ship delivers to the Conservator of the Port a written declaration referred to in sub-rule (2) under his signature, no such declaration shall be made by the master of the ship.
if the agent for such ship delivers to the Conservator of the Port a written declaration referred to in sub-rule (2) under his signature, no such declaration shall be made by the master of the ship. (3) Every declaration delivered to a pilot under sub-rule (2) shall be made over by him without delay to the Conservator of the Port and all declarations received by the Conservator of the Port shall be forwarded by him, with all convenient dispatch, to the Commissioner of Customs of the Port. 31. Production of licence for import.- Every person desiring to import cylinder filled with any compressed gas or intended to be so filled, valve and LPG regulator shall produce personally or through his agent, before the Commissioner of Customs his licence for the import of such gas cylinder, valve or LPG regulator, as the case may be. 32. Permission of the Commissioner of Customs.- (1) No imported cylinder, valve and LPG regulator shall be landed except with the permission of the Commissioner of Customs. (2) If the Commissioner of Customs is satisfied that the gas cylinder, valve and LPG regulator can lawfully be imported, he shall permit it to be landed. (3) Nothing in this rule shall affect the power of the Commissioner of Customs to detain the gas cylinder, valve and LPG regulator under any other law for the time being in force.
Part III IMPORTATION BY LAND 33.
rule shall affect the power of the Commissioner of Customs to detain the gas cylinder, valve and LPG regulator under any other law for the time being in force.
Part III
IMPORTATION BY LAND
33. Importation by land.- No gas cylinder filled with any compressed gas, valves and LPG regulators shall be imported
by land save with the previous sanction in each case, of the Central Government and under such conditions and
restrictions as it may impose.
Part IV
IMPORTATION BY AIR
34. Importation by air.—No cylinder filled with any compressed gas shall be imported by air save with the previous
sanction in each case of the Director General of Civil Aviation.
CHAPTER IV
EXAMINATION AND TESTING OF CYLINDERS
- Periodicity of examination and testing of cylinders.- (1) No person shall fill any cylinder with any compressed gas unless the cylinder has been examined and subjected to hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, and other tests set forth in Schedule IV within such period as is specified in IS:15975 issued by Bureau of Indian Standards or as approved in writing by the Chief Controller.
as the case may be, and other tests set forth in Schedule IV within such period as is specified in IS:15975 issued by Bureau of Indian Standards or as approved in writing by the Chief Controller.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º 73 (2) Any testing station desiring to obtain recognition for periodical testing and examination of cylinders shall provide the facilities set forth in Schedule IV and shall submit to Chief Controller the particulars of the facilities provided and a scrutiny fee specified in Schedule V. (3) The cylinder testing stations approved by the Chief Controller shall have the facilities for evacuation of cylinders, neutralisation or scrubbing for toxic and corrosive gases and cylinder condemnation. (4) Permission for cylinders testing station shall initially be granted for a period of one year, which may be extended to a maximum period of ten years subject to the production of valid ISO accreditation certificate issued by any nationally or internationally accredited agency, testing records for the period of validity and on payment of fee as specified in Schedule V. 36. Condemning of cylinder.- (1) Any cylinder which fails to pass periodic examination or test or which loses in its tare weight by over five per cent.
payment of fee as specified in Schedule V. 36. Condemning of cylinder.- (1) Any cylinder which fails to pass periodic examination or test or which loses in its tare weight by over five per cent. or which for any other defect is found to be unsafe for use or after expiry of the service life of the cylinder, shall not be filled with any compressed gas and shall be destroyed by flattening it as a whole or after being cut into pieces in such a manner that the pieces cannot again be joined together by welding or otherwise to form a cylinder under intimation to the owner of the cylinder as specified in IS: 8198. Explanation- For the purposes of this rule, service life of on–board CNG cylinders and other CNG cylinders to be twenty years and auto LPG cont
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